.इन्दौर- दिनांक १२ मई २०१०- पुलिस एम.जी.रोड द्वारा कल दिनांक ११ मई २०१० को १८.३० बजे शेख इकबाल पिता शेख गफूर खां निवासी जवाहरगंज खण्डवा हाल आरएनटी मार्ग झाबुआ टावर के पास श्रीवर्धन काम्पलेक्स इन्दौर की रिपोर्ट पर सोनू पिता भागीरथ कोशल निवासी कोदरिया लोधी मोहल्ला महू के विरूद्ध धारा ३७९ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि कल दिनांक ११ मई २०१० के १७ बजे फरियादी शेख इकबाल शिवाजी मार्केट स्थित नारायण कलेक्शन कपडे की दुकान पर खरीदी कर रहा था उसी समय मौका पाकर आरोपी सोनू कोशल ने फरियादी की जेब मे रखे १३०० रूपये नगद मय पर्स के चुरा लिया जिसे फरियादी द्वारा देखलेने पर व शोर मचाने पर आसपास के लोगो की मदद से आरोपी सोनू को मौके पर ही पकड लिया। पुलिस एम.जी.रोड द्वारा आरोपी को सोनू कोशल पिता भागीरथ कोशल निवासी कोदरिया लोधी मोहल्ला महू को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से उपरोक्त पर्स मय नगदी १३०० रूपये के बरामद कर लिया गया है। पुलिस एम.जी.रोड द्वारा आरोपी से अन्य वारदातो के सम्बध मे भी पूछताछ की जा रही हैं इससे अभी और भी वारदातो का खुलासा होन की प्रबल सम्भावना है।
Wednesday, May 12, 2010
बैंक से कर्मचारी का मोबाइल चुराते आरोपी गिरफ्तार
.इन्दौर- दिनांक १२ मई २०१०- पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक ११ मई २०१० को १४.३० बजे उषानगर एैक्सिस बैंक कर्मचारी कुमारी वैशाली पिता सतीश कुमार जैन (२९) की रिपोर्ट पर विशाल धनगर पिता राजू धनगर (२७) निवासी सालवी बाखल एम.जी.रोड इन्दौर के विरूद्ध धारा ३८० भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि कल दिनांक ११ मई २०१० को १०.४५ बजे थाना क्षैत्रार्न्तगत स्थित उषानगर ऐक्सिस बैंक हाल से बैंक कर्मचारी कुमारी वैशाली जैन अपनी बैंक में टेबल पर अपना एक मोबाइल फोन रखकर कार्य कर रही थी उसी समय आरोपी विशाल धनगर ने मौका पाकर फरियादिया का उपरोक्त नौकिया कम्पनी का मोबाइल फोन चुरा लिया था, जिसे फरियादिया द्वारा देखलेने पर व चिल्लाने पर आसपास के लोगो की मदद से आरोपी विशाल धनगर को मौके पर ही पकड लिया गया। पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा आरोपी विशाल धनगर के विरूद्ध प्रकरण दर्जकर इसे गिरफ्तार कर इसके कब्जे से उपरोक्त नौकिया कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। पुलिस द्वारा इससे अन्य चोरियो के सम्बध मे भी पूछताछ की जा रही हैं इससे अभी और भी वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।
०६ आदतन अपराधी एवं ११ संदिग्ध गिरफ्तार
.इन्दौर- दिनांक १२ मई २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०६ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ११ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०४ स्थाई, ४२ गिरफ्तारी व १४१ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक १२ मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०४ स्थाई, ४२ गिरफ्तारी व १४१ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने- अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०४ स्थाई, ४२ गिरफ्तारी व १४१ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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समाचार
अवैध शराब सहित तीन गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक १२ मई २०१०- पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक ११ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम हिण्डोलिया सांवेर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ग्राम हिण्डोलिया निवासी कैलाश पिता रामसिह (३५) , तथा ग्राम गुलावट सांवेर निवासी गोपालसिह पिता केसरसिह (३४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १८ क्वाटर, ४ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की है।
पुलिस सदरबाजार द्वारा कल दिनांक ११ मई २०१० को रामबाग चौराहा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही रामबाग मस्जिद के पास इन्दौर निवासी रतनबाई पति शंकरलाल (४५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५० पाव देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
सट्टे की गतिविधियो में लिप्त युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक १२ मई २०१०- पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ११ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सी सेक्टर सांवेर रोड बाणगंगा इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही न्यू गौरीनगर इन्दौर निवासी रमेश पिता शिवकिशौर (४२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक हजार ८०० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस बाणगगा द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध ४ क सट्टा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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सट्टा
दहेज प्रताडना के मामले में पति सहित पॉच के विरूद्ध प्रकरण
इन्दौर- दिनांक १२ मई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ११ मई २०१० को १४.३० बजे १४५५ रामरहिम कालोनी इन्दौर निवासी श्रीमती नाहिद परवीन पति मोहम्मद शब्बीर (२३) की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति मोहम्मद शब्बीर पिता अब्दुल खालिद, ससुर अब्दुल खालिद, मुन्नबर, मोमिन, तथा अब्दल रसीद के विरूद्ध धारा ४९८ए.३२३.५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि महिला श्रीमती नाहिद परवीन की शादी २७ अपै्रल २००८ को रामरहिम कालोनी इन्दौर निवासी मोहम्मद शब्बीर के साथ हुई थी, महिला श्रीमती नाहिद परवीन के पिता ने शादी में यथा सम्भव दहेज दिया था इसके बावजूद उपरोक्त सभी आरोपीगणो द्वारा दहेज मे दो लाख रूपये की मांग को लेकर आये दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा उपरोक्त सभी आरोपी पति मोहम्मद शब्बीर पिता अब्दुल खालिद, ससुर अब्दुल खालिद, मुन्नबर, मोमिन, तथा अब्दुल रसीद के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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