इंदौर-दिनांक 24 जनवरी 2019 - इंदौर शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र इंदौर (शहर) द्वारा, इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा व्ही केयर फॉर यू (अपराध शाखा) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों में योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
पुलिस थाना आजादनगर क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका दिशा (परिवर्तित नाम) उम्र 22 वर्ष निवासी अलकापुरी कालोनी इंदौर द्वारा व्ही केयर फार यू कार्यालय जिला इंदौर पर आकर शिकायत की थी कि उसका प्रेम प्रसंग भीमसिंह पिता हरेसिंह गेहलोत निवासी रामनगर मूसाखेडी इंदौर स्थाई निवास ग्राम सीरोंज जीराबाद धार के साथ चल रहा था तत्समय भीमसिंह गेहलोत ने आवेदिका से जबरन शारीरीक संबंध स्थापित किये थे जिसके अश्लील तथा नग्न फोटो और वीडियो बना लिये थे। बाद भीमसिंह आवेदिका को उक्त अश्लील फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर डरा धमका रहा था। आवेदिका ने बताया कि उसने भीमसिंह से बातचीत बंद कर दी थी तथा भीमसिंह द्वारा इस प्रकार धमकाने की हरकतों का विरोध करने पर आरोपी भीमसिंह ने आवेदिका के परिजनो को कॉल कर, फोटो व वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने का बोलकर धमकाया तथा इस एवज मे पैसों की मांग की। आवेदिका ने आरोप पत्र में उल्लेख किया कि आरोपी लगातार आवेदिका को फेसबुक पर मैसेज कर फोटो वीडियो वायरल करने के नाम पर धमका रहा था, साथ ही लगातार आवेदिका से अकेले में मिलने के लिए दबाव बना रहा था।
उपरोक्त शिकायत पत्र की जांच व्ही केयर फार यू कार्यालय जिला इंदौर जिला इंदौर द्वारा की गई जिसमें जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका वर्तमान मे इंदौर के प्राईवेट कॉलेज मे एम.ए प्रथम वर्ष की छात्रा है एवं आवेदिका तथा आरोपी दोनों पूर्व से ही परिचित है। दोनो की जान पहचान 01 वर्ष पहले एक मध्यस्थ मित्र के माध्यम से हुई थी। जिसके बाद दोनो के बीच परस्पर बातचीत होती रहती थी फलस्वरूप दोनो के बीच घनिष्ठता बढ़ी और दोनो प्रेम प्रसंग मे लीन हो गये। इसी दौरान वे दोनों परस्पर मिलने जुलने लगे थे जहां आरोपी ने आवेदिका से जबरन शारीरीक संबंध बनाने के दौरान उसके नग्न फोटो निकाल लिये थे तथा इस कृत्य का वीडियों भी आरोपी ने मोबाईल छुपाकर बना लिया था। ऐसे घिनौने कृत्य के बाद आवेदिका ने आरोपी से सभी प्रकार के संपर्क खत्म कर दिये तथा अपने मोबाईल नंबर भी बंद कर दिये, किन्तु आरोपी, लगातार आवेदिका को फेसबुक पर फॉलो कर मैसेज कर परेशान कर रहा था बाद आरोपी ने फेसबुक मैसेंजर से आवेदिका को बनाये गये अश्लील फोटो व वीडियो भेजकर रूपये मांगे तथा ब्लेकमेल करते हुये अकेले में पुनः मिलने का प्रस्ताव रखा। आरोपी, आवेदिका पर मिलने के लिए दबाव बनाने लगा था साथ ही आवेदिका के बात ना करने पर उपरोक्त अश्लील फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा था।
फरियादिया की शिकायत पर टीम व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ‘‘आरोपी भीमसिंह पिता हरेसिंह गेहलोत निवासी रामनगर मूसाखेडी इंदौर स्थाई निवास ग्राम सीरोंज जीराबाद धार‘‘ को पतासाजी कर पकड़ा गया जिसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना आजादनगर पुलिस के सुपुर्द किया गया।
आरोपी भीमसिंह ने पूछताछ मे बताया कि वह फार्मा ग्रेजुएट है तथा वर्तमान में प्राईवेट कंपनी मे जॉब करता है आरोपी मूलतः धार जिले का रहने वाला है जोकि लगभग 04 वर्ष पूर्व ही इंदौर पढ़ाई के लिए आया था तथा वर्तमान में इंदौर मे ही निवासरत् है। आरोपी ने बताया कि उसका, आवेदिका से लगभग 01 साल तक प्रेम प्रसंग रहा है, जिससे बात ना होने के कारण आवेदिका को फेसबुक पर मैसेज किये थे तथा उसके परिजनों को फोन कर अनर्गल बातचीत की थी।