Thursday, August 1, 2019

▪ मकान विवाद के चलते हुई हत्या की वारदात का खुलासा ▪राधाबाई की हत्या का मुख्य आरोपी सुमेर पण्डित गिरफ्तार।

थाना एम.आई.जी. के हत्या के प्रकरण में,  सुमेर समेत सभी 5 आरोपी गिरफ्तार ।
आरोपी सुमेर पंडित पर था 10,000 रूपये का ईनाम।
मकान खाली कराने की नियत से किया था हमला।
पूर्व मे भी मकान खाली कराने को लेकर दी थी मृतिका को धमकी।
प्रकरण मे गिरफ्तारी के बाद आरोपी सुमेर पंडित पर लगी थी रासुका।
मकान मालिक पीयुष गॉधी का चल रहा था राधाबाई से विवाद।
पीयुश गॉधी व पंकज खण्डेवाल के धमकाने के बाद की थी राधाबाई के पति ने आत्महत्या।
ओमप्रकाश की आत्महत्या के मामले मे हुए थे पीयुष व पंकज गिरफ्तार ।
गुण्डे सुमेर पंडित ने ली अर्पित उर्फ राज मोर्य व गौरव धाकड  गौपाला व सुमित की मदद।
हत्या के षडयत्र मे मदद करने पर भी अर्पित, गौरव और गोपाल की गिरफ्तारी।
मकान मालिक पीयूष गॉधी भी प्रकरण मे गिरफ्तार।

इंदौर- दिनाँक 01 अगस्त 2019- दिनांक 25.07.2019 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि राधाबाई को सूमेर पंडित नाम के गुण्डे ने घर खाली करने के लिये चाकू से वार किया है, पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुच कर आरोपियो पतारसी की कार्यवाही की गई ।  मौके के साक्षियों एवं मोहल्ले पडोसियों से पूछताछ की गई इसके अतिरिक्त मोहल्ले में उपलब्ध सीसीटीव्ही कैमरों का बारीकी से परीक्षण किया गया ।  प्रकरण के पडताल में यह तथ्य सामने आया कि मृतिका राधाबाई जिस मकान में रहती है । मृतिका राधाबाई और उसके स्व पति ओमप्रकाश कुशवाह का विवाद मकान मालिक पीयूष गॉधी से चल रहा है। इसी विवाद के चलते दिनांक 22.06.2017 (मृत्यु दिनांक 30.06.2017) को मृतक ओमप्रकाश कुशवाह ने एक आवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया था। जिसमें दिनांक 16.06.2017 को मकान मालिक पीयूष गांधी के साथ 4-5 गुंडों को धमकाने हेतु निवास पर आने का उल्लेख किया था। जिसमें एक गुंडे का नाम पंकज खंडेलवाल बताया था।
दिनांक 30.06.2017 को मृतक ओमप्रकाश कुशवाह की जहरीली वस्तु खाने से मृत्यु हो गई थी। थाना एम.आई.जी. पर मर्ग क्रमांक 31/17 धारा 174 जाफौ के प्रकरण की जांच में सुसाईड नोट जप्त हुआ था। सुसाईड नोट में मकान मालिक पीयूष गांधी और , पंकज खंडेलवाल का उल्लेख किया था। प्रकरण की एफ.आई.आर. क्रमांक 494/17 धारा 306, 34 भादवि दिनांक 07.09.2017 पुलिस थाना एमआईजी मर्ग जांच क्रमांक 31/17 धारा 174 जाफौ की जांच उपरान्त की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो आरोपी नामजद थे। पीयूष गांधी पिता स्व. अरूण गांधी, मनोरमागंज इंदौर एवं पंकज खंडेलवाल के नाम एफ.आई.आर. में उल्लेखित हैं। प्रकरण में मुख्य आरोपी पीयूष गांधी और पकंज खण्डेलवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है।
ओमप्रकाश कुशवाह के मृत्यू पश्चात दिंनाक 27.10.2017 को मृतक की पत्नि राधाबाई के द्वारा थाना एमआईजी पर अपराध क्रंमाक 605/17 धारा 294 506 भादवि का प्रकरण आरोपी सुमेर पंडित के विरूद्व दर्ज कराया था। अपराध क्रंमाक 605/17 धारा 294 506 भादवि का प्रकरण आरोपी सुमेर पंडित घटना दिंनाक 27.10.2017 को मृतिका राधाबई के घर पर पहुचा व मकान खाली करने की धमकी दी। मृतिका के द्वारा आरोपी को मकान मालिक पीयूष गॉधी से बात करने का बताया।  प्रकरण में गिरफ्तारी के पश्चात् सूमेर पण्डित पर रासुका की कार्यवाही की गई थी ।
आरोपी सुमेर पंडित और मृतिका राधाबाई आसपास के मोहल्ले मे रहते है जहॉ पर आरोपी सुमेर पंडित द्वारा मृतिका पर निगाह रखना व प्रभाव जमाना असान है। आरोपी सुमेर पंडित थाना एमआईजी हिस्ट्रीशीटर गुण्डा है और जिसकी आय का साधन ही मकान दुकान की अडीबाजी करना है। चुकि मृतक ओमप्रकाश कुशवाह की मृत्यू होने के कारण इसबात का खुलासा नही हो पाया कि आरोपी सुमेर पंडित व पीयूष गॉधी मृतक से मिले।
चुकि सूमेर पंडित पूर्व मे भी मृतिका को मकान मालिक पीयूष गॉघी की तरफ से पूर्व मे धमका चुका था। और पुनः राधाबाई पर हमला किया जिसके फल स्वरूप राधाबाई की मृत्यू हो गई। वर्तमान मे राधाबाई की मृत्यू से सीधा लाभ सुमेर पंडित को नही होने वाला है। मृतिका राधाबाई अपने पति के पश्चात विवादस्पद मकान मे अपनी पुत्र  व पुत्रवधू के साथ निवास कर रही है। यदि मकान राधाबाई के मृत्यू के पश्चात खाली होता है तो सीधा लाभ मकान मालिक पीयूष गॉधी को ही होता।

*नाम पता आरोपी - गिरफ्तार - प्रकरण मे भूमिका-*

 *1 सुमेर पंडित पिता मुकुट त्रिवेदी उम्र 24 साल नि0 288 जगजीवन राम नगर इन्दौर - गिरफ्तार - मकान खाली कराने हेतु राधा बाई की हत्या*
*2 पीयुष गॉधी पिता स्व. अरूण गॉधी उम्र 44 साल मनोरमा गज इन्दौर - गिरफ्तार - मकान मालिक मृतिका से मकान खाली के लिये  हत्या के लिये दुष्प्रेरित व षड्यंत्र करना।*
*3 अर्पित उर्फ राज पिता सोहनलाल मौर्य - गिरफ्तार - हत्या मे आरोपी की मदद करना, रैकी करना*
*4 गौरव पिता बाबुलाल घाकड उम्र 24 नि0 जगजीवन राम नगर इन्दौर -  गिरफ्तार - हत्या मे आरोपी की मदद करना, रैकी करना स्कूटी उपलब्ध कराना।*
*5 गौपाला उर्फ सचिन पिता दयाराम शर्मा नि. जगजीवनराम नगर इन्दौर - गिरफ्तार - हत्या मे आरोपी की मदद करना, रैकी करना*_
सूमेर पण्डित के द्वारा अपने साथी गौरव, अर्पित और गोपाला के साथ बैठकर शराब पीते है और विजय भांग दुकान पर भांग खाते है । एक ही मोहल्ले में रहने एवं साथ-साथ नशे करने के कारण आपसी मेल मिलाप अच्छा है । सूमेर पण्डित पूर्व में भी मकान खाली करने के लिये पीयुष गांधी की मदद कर चुका है । इसके लिये वह राधाबाई को धमकाने भी गया था ।  घटना की शाम योजनाबद्ध तरीके से पण्डित के द्वारा अपने साथी गौरव, अर्पित और गोपाला के साथ बैठकर षडयंत्र बनाया ।  इसकी परिणीती राधाबाई की हत्या के रूप में हुई । घटना के बाद आरोपीगण फरार हो गये थे । दर्जनो लोगो से वप संदिहों से पूछताछ के बाद इन आरांपियों को गिरफ्तार किया गया है ।  सूमेर और गोपाला उर्फ सचिन को न्यायालय में प्रस्तुत होते ही गिरफ्तार कर लिया गया आरोपीगण 5 अगस्त 2019 तक की रिमांड पर है। मकान मालिक और सूमेर पण्डित के मध्य हत्या को लेकर हुई सौदेबाजी का खुलासा रिमाण्ड के दौरान पूछताछ पर होगा ।
       प्रकरण की पतारसी हेतु श्री वरूण कपूर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, इन्दौर जोन, इन्दौर और श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र के द्वारा प्रकरण में  शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे ।  पुलिस अधीक्षक, पूर्व जिला इन्दौर मो. युसूफ कुरैशी के नेतृत्व में श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-2 एवं श्री हरीश मोटवानी नगर पुलिस अधीक्षक, विजयनगर के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर, प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश  दिये गये।
       उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एम.आई.जी. इन्द्रेश त्रिपाठी, उनि नितीन पटेल, प्र.सउनि राधेश्याम, प्रआर. अनिल पाटिल, आर. विकास आर. योगेश झोपे, आर. नीरज रघुवंशी, आर. अनुपम मिश्रा, आर. अजय व थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही ।






· इन्दौर शहर में चारपहिया वाहनों की अवैध रूप से खरीदी बिक्री करने वाला आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में। · आरोपी है शातिर अपराधी, पूर्व में भी जा चुका है जेल। · ओ एल एक्स (olx) बेवसाईट पर खरीदने/बेचने तथा वाहन किराये से लगवाने के लिये विज्ञापन डाल, 30 से 35 चार पहिया वाहनों के साथ की गई धोखाधड़ी। · आरोपी के कब्जे से 01 चार पहिया आई10 वाहन बरामद। · इंदौर के अलावा शाजापुर, उज्जैन, भोपाल, आदि शहरों में भी की है आरोपी ने इस प्रकार की धोखाधड़ी की कई वारदातें। · आरोपी महिला मित्रों के साथ रंगरेलियां मनाने तथा भोग- विलासितापुर्ण जीवन जीने के लिये करता था वारदातें। · 04 प्रकरणों में फरार चल रहा था आरोपी। · माउण्ट आबू, उदयपुर, मुंबई आदि शहरों में काट रहा था आरोपी फरारी। · आरोपी ने चार पहिया वाहनों को अन्य कई प्रांतों में बेचा।


इन्दौर दिनांक 01 अगस्त 2019 -वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमति रूचिवर्धन मिश्र इन्दौर (शहर) व्दारा शहर में ओ एल एक्स बेवसाईट पर एडवरटाईजमेण्ट डालकर लोगों के चार पहिया वाहन कान्ट्रेक्ट बतौर परिवहन हेतु स्वयं की कंपनी में अटैच करवाकर, कांट्रेक्ट वाले वाहनोंको बेचकर वाहन स्वामी तथा क्रेताओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों की पहचान चिन्हित्‌ कर उनकी धरपकड़ करने हेतु इंदौर क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय जिला इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा ऐसे गैंगों की पतासाजी कर उनकी धरपकड़ करने हेतु क्राइम ब्रांच की टीम को समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा ओ एल एक्स बेवसाईट पर एडवरटाईजमेण्ट डालकर लोगों के चार पहिया वाहन कान्ट्रेक्ट बतौर परिवहन हेतु स्वयं की कंपनी में अटैच करवाकर, कांट्रेक्ट वाले वाहनों को बेचकर वाहन स्वामी तथा क्रेताओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के संबंध में आसूचना संकलित की गई जिसमें पता चला कि थाना-खजराना, जिला-इन्दौर के अपराध क्रमांक 759/2019 धारा 406 भा.द.वि., थाना-लसूडिया के अपराध क्रमांक 438/19 धारा-341, 323, 294, 406, 506 भा.द.वि., थाना-तेजाजी नगर के अपराध क्रमांक-191/19 धारा-406, 506 भा.द.वि., थाना माधवनगर जिला उज्जैन के अपराध क्र 430/19 धारा 406 भादविके अपराध मे आरोपी शोएब पिता सिद्दीक खान उम्र-31 साल निवासी-25 कादर काँलोनी, खजराना, जिला इंदौर फरार चल रहा है जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया जिसके संबंध में क्राईम ब्रांच की टीम को सूचना मिलने पर उसे टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया।
                तरीका ए वारदात : -
·         आरोपी ने इन्दौर शहर के विभिन्न ऑटो गैरिज में काम करके ऑटो गैरिज एवं ऑटो डीलिंग का काम सीखा।
·         आरोपी गैरिज छोड़कर चार पहिया वाहनों की खरीदी बिक्री में लगातार डीलिंग कर मुनाफा कमाने लगा था।
·         आरोपी नें ऑनलाईन साईट olx एप्प पर अपना अकाउंट बनाया जिस पर मोटर वाहनों की खरीदी-बिक्री एवं किराये पर वाहन लेने-देने हेतु विज्ञापन जारी किया।
·         लोगों द्वारा आरोपी से संपंर्क किया जाने लगा जिसमें आरोपी ने लोगों को प्रलोभन दिया कि चार पहिया वाहनों को वह करारनामा/अनुबंध पत्र लिखवाकर, किराये से लेता है जिसका मासिक भाड़े का भुगतान प्रति माह तय राशी के हिसाब से किया जायेगा।
·         लोग आरोपी की बातों में आ गये तो उन्होंनें अपने अपने चार पहिया वाहन अनुबंध पत्र लेख करके आरोपी को मासिकभाड़े से किराये पर दे दिये जिसमें आरोपी ने उन्हें बताया कि वह उपरोक्त वाहनों को टूर एण्ड ट्रेवल्स पर चलाकर, लाभ अर्जित करेगा तथा मासिक वाहन भाड़ा वाहन स्वामी को चुकायेगा।
·         लगभग 30 से 35 वाहनों को अनुबंध पत्र के द्वारा अटैच करवाकर, आरोपी ने सभी वाहन, अनुबंध पत्र के नाम पर स्वयं को वाहन स्वामी बताते हुये, अन्य व्यक्तियों को बेच दिये।
·         जिन लोगों ने वाहन अनुबंध पत्र के नाम पर आरोपी को सुपुर्द किये थे जब उन्होंनें वाहन भाड़ा मांगा तो आरोपी देने से गुमराह करता रहा व आनाकानी कर बिलंव से भुगतान करने के लिये टालता रहा।
·         वाहन स्वामी जब वाहन वापस करने के संबंध में आरोपी से कहते थे अथवा उनके वाहन कहां है/वापस ना करने के संबंध कानूनी कार्यवाही के लिये धमकाते थे तो आरोपी जिसकों वाहन बेच देता था उनका पता, वाहन स्वामियों को बता देता था।
·         इस प्रकार जिन लोगों ने वाहन खरीदे थे वह स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते थे साथ ही कई माहों तक गाड़ी का किराया भाड़ा प्राप्त ना होने से वाहन स्वामी भी ठगे गये।
                                आरोपी शोएब पिता सिद्दिक खान ने पूछताछ में बताया कि उसने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से वर्ष-2014 में बी.एस.सी. किया है। आरोपी का बात चीत करने का तरीका बड़ा आकर्षक तथा लुभावना है जोकि आसानी से अपने झूठे प्रपंचों में आम लोगों फांस लेता था। आरोपी उपरोक्त प्रकार की वारदातों को अंजाम देकर अर्जित अवैध लाभ, अपने रंगीनमिजाजी शौक जैसे-पर्यटन स्थल घूमना, डांस बार व क्लब में जाना, मंहगी विदेशी शराब पीना, तथा महिला मित्रों के साथ अय्‌याशी कर,  भोग एवं विलासितापूर्ण जीवन में खर्च करता था।
           आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने अपने शौक पूरे करने के लिये विगत 04 वर्षों में अब तक करीब तीन दर्जन से अधिक वाहनों को इस प्रकार षणयंत्रपूर्वक, छलकपट से आधिपत्य में लेकर करारनामा लेख कर अन्य लोगों को बेच दिया गया। आरोपी द्वारा उपरोक्त वाहनों को उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, बारा (राजस्थान), कोटा (राजस्थान), शाजापुर एवं आस-पास के क्षेत्रों में बेचा गया है जिसमें से आरोपी के कब्जे से 01 चार पहिया वाहन आई-10 mp047107  को बरामद किया जा चुका है जोकि नंदाराम पिता स्व0 मनोहर लाल राय निवासी 1234 शंकराचार्य नगर भोपाल के स्वामित्व की थी जिसे आरोपी ने करारनामा लेखकराकर, अधिपत्य में लेकर उज्जैन में बेच दिया था। आरोपी द्वारा पूर्व में भी थाना एरोड्रम तथा खजराना में इसी प्रकार की वारदातें की गई थी जिसमें तीन वाहनों की हेराफेरी हुई थी आरोपी जेल में निरूद्ध भी किया गया था जिसके प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
         आरोपी द्वारा कुल तीन इर्जन से अधिक वाहन स्वामियों के साथ इस प्रकार धोखाधड़ी की गई थी जिसमें से अधिकांश वाहनों वाहन स्वामियों द्वारा बरामद कर लिया गया है लेकिन वर्तमान में 07 चार पहिया वाहन, वाहन स्वामियों को नहीं मिल सके है जो आरोपी ने किसी अन्य को बेच दिये हैं। इस संबंध में पुलिस टीम द्वारा गहन पूछताछ तथा तस्दीक कर बरामदगी के प्रयास किये जा रहे हैं। 
उक्त आरोपी द्वारा अन्य किन-किन व्यक्तियों से वाहन खरीदकर किन-किन व्यक्तियों को बेचा गया है,एवं किन-किन थानो में आरोपी के विरूद्ध शिकायत आवेदन वा प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है , इस संबंध में पुलिस द्वारा पूछताछ का जा रही है, बडी घटनाओं के खुलासा होने की संभावना जारी है ।






इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 120 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में




इन्दौर-दिनांक 01 अगस्त 2019-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर, श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 के सुबह से आज दिनांक 01 अगस्त 2019 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 120 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

26 आदतन व 14 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 26 आदतन व 14 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

08 गैर जमानती, 43 गिरफ्तारी एवं 135 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत मेंकल दिनांक 31 जुलाई 2019 को 08 गैर जमानती, 43 गिरफ्तारी एवं 135 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुऍ/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 09 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना सदर बाजार द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 को 20.20 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर गोदी के पेड के नीचें मराठी मोहल्ला इन्दौर से ताश पत्तो द्वारा हार-जीत का जुऑ खेलते हुए मिलें, आकाश पिता अशोक गौड, धीरज पिता राजु गौंड, दीपक पिता राजेंद्र, अभिषेक पिता अशोक गौंड, राहुल पिता सत्यनारायण, कृष्णा पिता राम गौंड को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1480 रूपयें नगदी व ताश पत्ते जप्त किये गये।
पुलिस थाना गांधीनगर द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 को 21.35 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम बिसनावदा इन्दौर से ताश पत्तो द्वारा हार-जीत का जुऑ खेलते हुए मिलें, आजाद पिता कमलसिंह, जगदीश पिता रमेशचंद्र गुजवार, संजय पिता कमलसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वाराइनके कब्जे से नगदी व ताश पत्ते जप्त किये गये।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुआं/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।


अवैध शराब सहित 12 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 को 13.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर दीपमाला चौराहा सार्वजनिक शौचालय से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, गली न 4 गणेशधाम कालोनी निवासी विजय उर्फ विज्जु पिता प्रेमलाल वर्मा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 300 रूपयें कीमत की 3 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना     तेजाजी नगर द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 को 22.50 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम असरावद खुर्द हनुमान मंदिर टेकरी कुएं के पास इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, असरावद खुर्द तेजाजी नगर इंदौर निवासी कैलाश पिता लालसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 3 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना राऊ द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 को 19.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बाडी मोहल्ला राऊ आरोपियों के घर के ओटलें के पास से अवैधशराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, बाडी मोहल्ला राऊ इंदौंर निवासी अनीता पति तेजराम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 को 23.35 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर राधा गोविंद का बगीचा भोलेनाथ मंदिर के सामनें रेल्वें पटरी के पास से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, 01/04 राधा गोविंद का बगीचा इंदौर निवासी सोहन पिता मोहनलाल सोलंकी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 5 लीटर अवैध शराब के जप्त की गई।
पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 को 23.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर पडाव चौराहा हातोद इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, राहुल पिता सोदानसिंह और महेंद्र सिंह पिता मोहनसिंह पंवार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 12500 रूपयें कीमत की 36 लीटर अवैध शराब के जप्त की गई।
पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, भगतसिंह पितासरदारसिंह, सतीष पिता हरिसिंह राजपुत, ललिता पति अनिल ठाकुर, राहुल पिता मोहनलाल, हरिदार पिता बद्रीलाल, भुरा पिता गोविंद को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पितें हुए मिलें, 04 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 को 22.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मालवा मिल चौराहा देशी शराब दुकान के सामनें से सार्वजनिक स्थान पर शराब पितें हुए मिलें, भीमसेन पिता राधाकिशन श्रीवास और अनिल पिता सीताराम परिहार को पकडा गया।
पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 को 01.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कल्लाली मोहल्ला निमा ट्रेडिंग के बाहर रोड पर से सार्वजनिक स्थान पर शराब पितें हुए मिलें, सचिन पिता अनोखीलाल पाटीदार, विनोद पिता जमनादास को पकडा गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 04 आरोपीगिरफ्तार
पुलिस थाना विजय नगर द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 को 23.00 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के भमौरी कलाली के सामनें सडक के किनारें इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुए मिलें, 46 न्यु गौरी नगर निवासी शुभम पिता बलवंत ंिसह चौहान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक अवैध छूरा जप्त किया गया।
पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 को 21.40 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के तेलिया की मस्जिद के सामनें जल्ला कालोनी खजराना इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुए मिलें, 162 जल्ला कालोनी खजराना निवासी अज्जु उर्फ अजरूदीन पिता अलाउद्दीन को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक अवैध चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना सराफा द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2019 को 22.10 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के ईमामबाडा के सामनें इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुए मिलें, राज पिता मनोज यादव, रोहित पिता दिपक यादव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध हथियार जप्त कियें गयें।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।