इन्दौर
दिनांक 01 अगस्त 2019 -वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमति
रूचिवर्धन मिश्र इन्दौर (शहर) व्दारा शहर में ओ एल एक्स बेवसाईट पर एडवरटाईजमेण्ट
डालकर लोगों के चार पहिया वाहन कान्ट्रेक्ट बतौर परिवहन हेतु स्वयं की कंपनी में
अटैच करवाकर, कांट्रेक्ट वाले वाहनोंको बेचकर वाहन स्वामी
तथा क्रेताओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों की पहचान चिन्हित् कर उनकी धरपकड़
करने हेतु इंदौर क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के
तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय जिला इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के
निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा ऐसे
गैंगों की पतासाजी कर उनकी धरपकड़ करने हेतु क्राइम ब्रांच की टीम को समुचित दिशा
निर्देश दिये गये थे।
क्राईम
ब्रांच की टीम द्वारा ओ एल एक्स बेवसाईट पर एडवरटाईजमेण्ट डालकर लोगों के चार
पहिया वाहन कान्ट्रेक्ट बतौर परिवहन हेतु स्वयं की कंपनी में अटैच करवाकर, कांट्रेक्ट
वाले वाहनों को बेचकर वाहन स्वामी तथा क्रेताओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों
के संबंध में आसूचना संकलित की गई जिसमें पता चला कि थाना-खजराना, जिला-इन्दौर
के अपराध क्रमांक 759/2019 धारा 406 भा.द.वि.,
थाना-लसूडिया
के अपराध क्रमांक 438/19 धारा-341, 323, 294, 406, 506
भा.द.वि., थाना-तेजाजी नगर के अपराध क्रमांक-191/19 धारा-406,
506
भा.द.वि., थाना माधवनगर जिला उज्जैन के अपराध क्र 430/19 धारा 406
भादविके अपराध मे आरोपी शोएब पिता सिद्दीक खान उम्र-31 साल निवासी-25
कादर काँलोनी, खजराना, जिला इंदौर फरार
चल रहा है जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर
तंत्र सक्रिय किया गया जिसके संबंध में क्राईम ब्रांच की टीम को सूचना मिलने पर
उसे टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया।
तरीका ए वारदात : -
·
आरोपी ने इन्दौर शहर के विभिन्न ऑटो
गैरिज में काम करके ऑटो गैरिज एवं ऑटो डीलिंग का काम सीखा।
·
आरोपी गैरिज छोड़कर चार पहिया वाहनों की
खरीदी बिक्री में लगातार डीलिंग कर मुनाफा कमाने लगा था।
·
आरोपी नें ऑनलाईन साईट olx
एप्प पर अपना अकाउंट बनाया जिस पर मोटर वाहनों की खरीदी-बिक्री एवं किराये पर वाहन
लेने-देने हेतु विज्ञापन जारी किया।
·
लोगों द्वारा आरोपी से संपंर्क किया
जाने लगा जिसमें आरोपी ने लोगों को प्रलोभन दिया कि चार पहिया वाहनों को वह
करारनामा/अनुबंध पत्र लिखवाकर, किराये से लेता है जिसका मासिक भाड़े का
भुगतान प्रति माह तय राशी के हिसाब से किया जायेगा।
·
लोग आरोपी की बातों में आ गये तो
उन्होंनें अपने अपने चार पहिया वाहन अनुबंध पत्र लेख करके आरोपी को मासिकभाड़े से
किराये पर दे दिये जिसमें आरोपी ने उन्हें बताया कि वह उपरोक्त वाहनों को टूर एण्ड
ट्रेवल्स पर चलाकर, लाभ अर्जित करेगा तथा मासिक वाहन भाड़ा वाहन
स्वामी को चुकायेगा।
·
लगभग 30 से 35
वाहनों को अनुबंध पत्र के द्वारा अटैच करवाकर, आरोपी ने सभी
वाहन, अनुबंध पत्र के नाम पर स्वयं को वाहन स्वामी बताते हुये, अन्य
व्यक्तियों को बेच दिये।
·
जिन लोगों ने वाहन अनुबंध पत्र के नाम
पर आरोपी को सुपुर्द किये थे जब उन्होंनें वाहन भाड़ा मांगा तो आरोपी देने से
गुमराह करता रहा व आनाकानी कर बिलंव से भुगतान करने के लिये टालता रहा।
·
वाहन स्वामी जब वाहन वापस करने के
संबंध में आरोपी से कहते थे अथवा उनके वाहन कहां है/वापस ना करने के संबंध कानूनी
कार्यवाही के लिये धमकाते थे तो आरोपी जिसकों वाहन बेच देता था उनका पता, वाहन
स्वामियों को बता देता था।
·
इस प्रकार जिन लोगों ने वाहन खरीदे थे
वह स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते थे साथ ही कई माहों तक गाड़ी का किराया भाड़ा
प्राप्त ना होने से वाहन स्वामी भी ठगे गये।
आरोपी शोएब पिता
सिद्दिक खान ने पूछताछ में बताया कि उसने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से
वर्ष-2014 में बी.एस.सी. किया है। आरोपी का बात चीत करने का तरीका बड़ा आकर्षक
तथा लुभावना है जोकि आसानी से अपने झूठे प्रपंचों में आम लोगों फांस लेता था।
आरोपी उपरोक्त प्रकार की वारदातों को अंजाम देकर अर्जित अवैध लाभ, अपने
रंगीनमिजाजी शौक जैसे-पर्यटन स्थल घूमना, डांस बार व क्लब में जाना, मंहगी
विदेशी शराब पीना, तथा महिला मित्रों के साथ अय्याशी कर, भोग एवं विलासितापूर्ण जीवन में खर्च
करता था।
आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि
उसने अपने शौक पूरे करने के लिये विगत 04 वर्षों में अब तक करीब तीन दर्जन से
अधिक वाहनों को इस प्रकार षणयंत्रपूर्वक, छलकपट से आधिपत्य में लेकर करारनामा
लेख कर अन्य लोगों को बेच दिया गया। आरोपी द्वारा उपरोक्त वाहनों को उज्जैन,
भोपाल,
जबलपुर,
बारा
(राजस्थान), कोटा (राजस्थान), शाजापुर एवं
आस-पास के क्षेत्रों में बेचा गया है जिसमें से आरोपी के कब्जे से 01
चार पहिया वाहन आई-10 mp047107
को बरामद किया जा चुका है जोकि नंदाराम पिता स्व0 मनोहर लाल राय
निवासी 1234 शंकराचार्य नगर भोपाल के स्वामित्व की थी जिसे
आरोपी ने करारनामा लेखकराकर, अधिपत्य में लेकर उज्जैन में बेच दिया
था। आरोपी द्वारा पूर्व में भी थाना एरोड्रम तथा खजराना में इसी प्रकार की
वारदातें की गई थी जिसमें तीन वाहनों की हेराफेरी हुई थी आरोपी जेल में निरूद्ध भी
किया गया था जिसके प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
आरोपी द्वारा कुल तीन इर्जन से अधिक वाहन
स्वामियों के साथ इस प्रकार धोखाधड़ी की गई थी जिसमें से अधिकांश वाहनों वाहन
स्वामियों द्वारा बरामद कर लिया गया है लेकिन वर्तमान में 07 चार पहिया वाहन,
वाहन
स्वामियों को नहीं मिल सके है जो आरोपी ने किसी अन्य को बेच दिये हैं। इस संबंध
में पुलिस टीम द्वारा गहन पूछताछ तथा तस्दीक कर बरामदगी के प्रयास किये जा रहे
हैं।
उक्त
आरोपी द्वारा अन्य किन-किन व्यक्तियों से वाहन खरीदकर किन-किन व्यक्तियों को बेचा
गया है,एवं किन-किन थानो में आरोपी के विरूद्ध शिकायत आवेदन वा प्रकरण
पंजीबद्ध किये गये है , इस संबंध में पुलिस द्वारा पूछताछ का जा रही है,
बडी
घटनाओं के खुलासा होने की संभावना जारी है ।
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