Monday, August 1, 2011

गुजराती समाज स्कूल की ५ बस वाहनों कार्यवाही

इन्दौर दिनांक ३१ जुलाई २०११ -उप पुलिस अधीक्षक यातायात पूर्वीक्षेत्र प्रदीपसिंह चौहान ने बताया कि यातायात विभाग व्दारा  महारानी रोड़ स्थित गुजराती समाज स्कूल की बसों  पर कार्यवाही करते हुए ५ बसों के चालान बनाये गये । बस वाहन क्रमाक एमपी०९-एस-५२६८,बस वाहन क्रमांक एमपी०९-एस-६६१४,बस वाहन क्रमाक एमपी०९-के-२९१७,बस वाहन क्रमांक एमबीओ-१५०५ तथा एमपी०९-एस-५२६६ मौके पर चेक करते इन बस वाहनों में नियमानुसार दस्तावेज होना नही पाया जाने पर तथा एक बस में ओव्हर लोड बच्चे ले जाते पकड़ा गया। सभी वाहनों को जप्त करउनके चालान  न्यायालय पेष किये जावेगें ।

राजेन्द्र नगर पुलिस द्वारा दो नकबजन गिरफ्तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप, मोबाईल, सोने चांदी के जेवरात, नगदी सहित कुल ०२ लाख ५० हजार का मश्रुका बरामद

इन्दौर -दिनांक ०१ अगस्त २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पष्चिम श्री राकेष कुमार ने बताया कि दिनांक १८/०७/११ को फरियादी शेलेन्द्र मोहन जैन पिता नेमीचंद जैन निवासी एच ७७ नालंदा परिसर इंदौर के यहॉ दिन में अज्ञात बदमाषो ने इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित सोने चांदी के जेवरात कुल मश्रुका करीबन १० लाख रूपये चोरी कर लिये थे। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रं. ३७४/११ दिनांक १८.०७.११ को धारा ४५४,३८० भादवि का पंजीबद्व किया गया था। जिस पर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री डी.श्रीनिवास राव एवं पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री डी.श्रीनिवास वर्मा द्वारा शहर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातो पर अंकुष लगाने हेतु निर्देषित किया गया था। नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा दिलीप सिंह तोमर के मार्गदर्षन में थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर दिलीपसिंह चौधरी द्वारा एक टीम गठित की गई। टीम में सहायक उपनिरीक्षक महेष दुबे, प्रआर. शौभागसिंह, सुरेन्द्र सिंह, आरक्षक मुकेष, रीतेष, हुकुम, महेन्द्रसिंह, प्रवीण सिंह को दिन में चोरी करने वाले बदमाषो की पतारसी हेतु लगाया गया। आज दिनांक ०१/०८/११ को केषरबाग रोड़ पर दो लड़के ०१ काला बैग व ०१ लाल बैग टांगे निकले जिन्हे टीम द्वारा रोका गया व नाम पता पूछते एक ने अपना नाम सोनू उर्फ कुणाल पिता रमेष व्यास (१९) निवासी १६४ सी नेमीनगर जैन कॉलोनी इंदौर तथा दूसरे ने अपना नाम पवन पिता राजेष जाति बलाई (१८) निवासी ३४ सी पार्ष्वनाथ कॉलोनी इंदौर का बताया। दोनो लड़को के पास रखे बैग को चैक करने सोनू उर्फ कुणाल के बैग से ०१ लैपटॉप, मोबाईल, एप्पल आईपॉड सहित नगदी १२ हजार रूपये एवं पवन के बैग से सोने चांदी के जेवरात मिले, दोनो लड़को से पूछताछ करने पर उन्होने उक्त मश्रुका चोरी का होना बताया तथा नालंदा परिसर इंदौर से चोरी करना स्वीकार किया।
        यह बदमाष पढ़ाई करते थे एवं दिन में सूने मकानो में घुसकर चोरी की वारदात करते थे। पुलिस राजेन्द्र नगर द्वारा उपरोक्त दोनो आरोपियो सोनू उर्फ कुणाल तथा पवन को सदर अपराध में गिरफ्तार कर उपरोक्त मश्रुका करीबन ०२ लाख ५० हजार रूपये का बरामद किया गया। आरोपियो से पूछताछ की जा रही है तथा प्रकरण का शेष मश्रुका एवं अन्य वारदातो के बारे में पता लगाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयो द्वारा टीम को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है।

अवैध हथियारो सहित दो आरोपी गिरफ्तार, कुल ०९ पिस्टल, ०१ रिवाल्वर तथा ०१ कट्टा बरामद

इन्दौर -दिनांक ०१ अगस्त २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्वी क्षेत्र श्री महेषचंद जैन ने बताया कि विगत दिनो इंदौर जिले में हुई घटनाओ में फायर आर्म्स के उपयोग को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला इंदौर श्री डी. श्रीनिवास राव द्वारा इंदौर फायर आर्म्स के डीलर्स के विरूद्व अभियान चलाने हेतु निर्देषित किया गया था। दिनांक ३१ जुलाई २०११ की शाम में थाना प्रभारी बाणगंगा राजीव चतुर्वेदी को सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति भवरासला चौराहे के पास एकांत में खड़े है, सूचना पर से थाना प्रभारी तत्काल ही पुलिस अधीक्षक जिला इंदौर श्री डी.श्रीनिवास वर्मा के निर्देषन में, नगर पुलिस अधीक्षक परदेषीपुरा जयवीरसिंह भदौरिया के नेतृत्व में मय स्टॉफ के उक्त स्थान पर पहुॅचे एवं घेराबंदी की तो दो व्यक्ति एकांत भवरासला में किसी का इंतजार करते दिखे। पुलिस पार्टी को देखते ही वे भागने का प्रयास करने लगे जिन्हे स्टॉफ की मदद से पीछा कर पकड़ा गया। दोनो संदिग्ध व्यक्तियो से पूछताछ करने पर उन्होने अपने नाम गुरूदेवसिंह पिता सरदारसिंह सिकलीगर (३८) निवासी ग्राम सिंगनूर थाना गोगावा जिला खरगोन एवं गुरूबक्ससिंह पिता लालसिंह सिकलीगर (३०) निवासी सदर का बताया, उनके पास के थैलो की तलाषी लेते गुरूदेवसिंह के कब्जे से ०४ नग देषी पिस्टल ३२ बोर व एक ०६ राउन्ड की रिवाल्वर ३२ बोर कुल कीमती ०१ लाख रूपये तथा गुरूबक्ससिंह के कब्जे से दो नग देषी पिस्टल ३२ बोर व ०१ कट्टा १२ बोर कुल कीमती ६० हजार रूपये के शस्त्र होना पाया गया जिन्हे बरामद किया गया।
        पुलिस बाणगंगा द्वारा उपरोक्त दोनो आरोपियो गुरूदेवसिंह तथा गुरूबक्ससिंह के विरूद्व अपराध धारा २५ आर्म्स एक्ट का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में पूछताछ के दौरान आरोपी गुरूबक्ससिंह ने जप्तषुदा हथियार अपने घर ग्राम सिंगनूर में तैयार किये जाना बताया। आरोपी गुरूदेवसिंह ने पूछताछ पर अपने घर पर दो पिस्टल व हथियार बनाने के उपकरण ग्राम सिंगनूर में रखे होना बताया। आरोपियो की सूचना से वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयो को अवगत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयो के निर्देष पर आरोपियो की सूचना पर कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी बाणगंगा को ग्राम सिंगनूर मय दल के भेजा गया। थाना प्रभारी बाणगंगा द्वारा ग्राम सिंगनूर में आरोपी गुरूदेवसिंह के घर से दो पिस्टल ३२ बोर व एक निर्माणाधीन पिस्टल तथा हथियार बनाने के उपकरण बरामद किये गये।
        इस प्रकार पुलिस द्वारा अवैध हथियारो का व्यवसाय करने वाले उपरोक्त आरोपियो को पकड़कर कुल ०९ पिस्टल, ०१ रिवाल्वर तथा ०१ कट्टा बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। विस्तृत पूछताछ पर आरोपियो ने बताया कि उनके द्वारा बनाये गये हथियार ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, आगरा, धोलपुर आदि जिला से लोग खरीदने आते है और उनकी मांग के अनुसार उन्हे हथियार तैयार कर विक्रय किये जाते है।
        ग्राहको के मांगे जाने पर भुगतान लेकर गंतव्य तक शस्त्र पहुॅचाने हेतु केरियर भी उपलब्ध करा दिया जाता है। संपूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक राधेष्याम शाक्य, सउनि वीरेन्द्रसिंह सिकरवार, प्रआर. जालमसिंह, आरक्षक ओमप्रकाष सिंह, मोहम्मद अजीज गौरी, रावेन्द्रसिंह, नागेन्द्र यादव, शेलेन्द्र यादव की सराहनीय भूमिका रही है। आरोपियो से पूछताछ की जा रही है, पूर्व में आरोपियो से हथियार खरीदने वाले व्यक्तियो की पतारसी कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। अवैध हथियारो का जखीरा पकड़ने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इंदौर द्वारा १० हजार रूपये का नगद ईनाम देने की घोषणा की गई है।

मेटल लाईट हाई मास्क (हेलोजन) चोरी करने वाला शातिर चोर पकडाया विज्ञापन हेतु लगे होर्डिगों से चुराता था मेटल लाईट हाई मास्क

इन्दौर -दिनांक ०१ अगस्त २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री मनोज कुमार राय ने बताया कि क्राईम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कोई अज्ञात चोर विज्ञापन हेतु लगे होर्डिगों में लगे मेटल लाईट हाई मास्क काफी समय से चुरा रहा है परंतु अज्ञात चोर द्वारा बडी सफाई से उक्त हाई मास्क चुराता था इस कारण चोरी का पता ही नहीं चल पाता था । उक्त चोरी की पतारसी हेतु उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) जितेन्द्रसिंह को निर्देशित किया जिनके निर्देशन में निरीक्षक जयंतसिंह राठौर एवं उनकी टीम के आरक्षक चंदरसिंह ,रणवीरसिंह ,जितेन्द्र सेन ,रवि सक्तावत ने काफी सतर्कता एवं मेहनत से रात भर निगरानी रखकर उक्त हाई मास्क चोर का पता लगा लिया । हाई मास्क चुराने वाला का नाम पता पूछते उसने अपना नाम प्रकाश पिता बाबूलाल सोलंकी (३६) निवासी १२९७ संगम नगर स्कीम नंबर ५१ बताया जिससे कडी पूछताछ पर उसने इंदौर शहर से विभिन्न क्षैत्रों में लगे होर्डिगों से करीब १०० हाई मास्क कीमती करीबन ३ लाख रूपये के चुराना स्वीकार किया । आरोपी से पूछताछ जारी है और भी कई हाई मास्क मिलने की संभावना है । आरोपी को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना एम.जी. रोड के सुपुर्द किया गया है ।

सेवा निवृत हुए पुलिस अधिकारियो व कर्मचारियों का विदाई समारोह आयोजित

इन्दौर -दिनांक ०१ अगस्त २०११- पुलिस कन्ट्रोलरूम के सभागार मे आज दिनांक ०१/०८/२०११ को सेवा निवृत हुए पुलिस अधिकारियो व कर्मचारियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री डी.श्रीनिवास राव, पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री डी.श्रीनिवास वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमति कृष्णावेणी देसावतु, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पी.बी. सलोकी, रक्षित निरीक्षक विक्रमसिंह रघुवंषी, निरीक्षक रेडियो सुभाषसिंह, सुबेदार श्यामकिषोर के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के स्टॉफ द्वारा सेवा निवृत हुए पुलिस अधिकारियो व कर्मचारियों जिसमे उपनिरीक्षक पद से सेवानिवृत्त लक्ष्मणसिंह तोमर, सउनि पद से सेवानिवृत छबीनाथ, तेजकरण, श्रीपाल, प्रआर पद से सेवानिवृत्त हेमन्त, हमीद हुसैन, अरूण पाटिल, गोविन्द प्रसाद, मदनलाल, एकनाथराव तथा आरक्षक पद से सेवानिवृत्त जयपालसिंह, बौद्वप्रकाष एवं विक्रमसिंह को  फूलमाला पहनाकर स्वागत कर विदाई दी ।
    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों को स्मृतिस्वरूप  प्रतीक चिन्ह दिये गये।

०४ आदतन, ०३ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०१ अगस्त २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक ३१ जुलाई २०११ को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०४ आदतन तथा ०३ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११०, १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

२३ स्थाई, ६६ गिरफ्तारी व १५४ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ०१ अगस्त २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक ३१ जुलाई २०११ को २३ स्थाई, ६६ गिरफ्तारी व १५४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए मिले ०३ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०१ अगस्त २०११- पुलिस थाना सदर बाजार द्वारा कल दिनांक ३१ जुलाई २०११ को १९.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इकबाल कॉलोनी इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए मिले साजिद, अब्दुल तथा नईम को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १३८० रूपये नगदी तथा ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब बेचते आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०१ अगस्त २०११- पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक ३१ जुलाई २०११ को १५.०० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम गोहान से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले कालू पिता हेमसिंग (४०) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ७५० रूपये कीमत की ०५ बॉटल देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०१ अगस्त २०११- पुलिस थाना भवरकुऑ द्वारा कल दिनांक ३१ जुलाई २०११ को ११.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विक्रम टॉवर के सामने इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले कर्बला जूनी इंदौर निवासी प्रवीण पिता संजय माली को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।