Friday, November 30, 2018

◆ 20,000/-रूपये का ईनामी व फरारी आरोपी, क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त में। ◆ किसानों की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटता था आरोपी। ◆ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्रेताओं को भूखण्ड बेचता था आरोपी समीर। ◆ 18 माह से फरारी काट रहा था आरोपी



इंदौर- 30 नवंबर 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर)श्री हरिनारायणाचारी मिश्र  द्वारा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से जमीनी विवाद संबंधी आरेापियों की पतारसी करने तथा विभिन्न प्रकरणों में फरार चल रहें ईनामी आरोपियों की पतारसी व गिरफ्तारी हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशानिर्देश दिये गये थे।
क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि थाना-सिमरोल के अपराध क्रमांक- 467/17 धारा- 420, 467, 468, भादवि में फरार 20 हजार रूपये का ईनामी आरोपी समीर उर्फ शरीफ पिता शकील मुल्तानी उम्र- 34 वर्ष निवासी- 106 शकुन्तला काम्प्लेक्स, हाईवे टावर नवलखा इन्दौर, स्थाई निवास-23 लोहार पट्टी, आजाद मार्ग, इन्दौर, अपने परिजनों तथा अन्य रिश्तेदारों से मिलने फ्लेट नम्बर 74-75 नन्दनवन कॉलोनी, मानिकबाग कॉलोनी में आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए उक्त प्रकरण के फरार आरोपी को पकड़ने हेतु क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई तथा कॉलोनी के मुख्य मार्गों पर क्राईम ब्रांच की टीम को तैनात किया जाकर आरोपी की गुप्त तरीके से पतासाजी शुरू की गई। इसी दरमियान क्राईम ब्रांच की टीम को आरोपी समीर उर्फ शरीफ मानिकबाग रोड पर जाते हुये दिखाई दिया जिसका पीछा करते हुये, आरोपी समीर को मानिकबाग ब्रिज के ऊपर से घेराबंदी कर पकड़ा गया, बाद आरोपी को पुलिस टीम द्वारा अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ की गई।
आरोपी समीर उर्फ शरीफ ने पुलिस टीम को बताया कि उसने सन् 2011 में अपने साथियों मोहसीन कबीर, तारिक खॉ एवं ब्रीजेन बोरा के साथ मिलकर उन्नति रियलटीज प्रा. लि. नाम से एक फर्म बनायी थी जिसका ऑफिस 102 फन्डसे एवेन्यू सपना संगीता टॉकिज के सामने खोला गया था। इस फर्म में समीर व उसके अन्य साझेदार सन् 2013 में उक्त फर्म के कारोबार से अलग हो गये थे बाद समीर ने स्वयं की ’’निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर’’ के नाम से अलग फर्म बनाई। समीर ने बताया की वह किसानों से करारनामा (एग्रीमेंट) लिखवाकर जमीन को भाड़े से उपयोग करने के लिये लेता था किंतु आरोपी समीर ने बताया कि पैसों की लालच में वह, उस करार की गई जमीन पर प्लॉट काटकर अच्छी मोटी रकम में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच देता था।
आरोपी समीर ने घोसीखेड़ा, सिमरोल में ’’ड्रीम पार्क’’ नाम से भाड़े की जमीन पर करारनामे मात्र के चलते किसान की जमीन पर रहवासी कॉलोनी काट दी थी, जिसमे फरियादी कैलाश पटेल ने सितम्बर-2013 में 04 लाख रूपये में प्लॉट का सौदा तय किया था, जिसे आरोपी समीर उर्फ शरीफ मुल्तानी ने 03 साल में कॉलोनी विकसित कर प्लॉट पर कब्जा देने का वादा किया था परन्तु आरोपी समीर ने ना ही कॉलोनी को विकसित किया और ना ही फरियादी को उपरोक्त प्लाट पर कब्जा दिया। प्लाट ना मिलने पर जब फरियादी कैलाश पटेल ने आरोपी समीर उर्फ शरीफ मुल्तानी ने रूपये वापस मांगे तो आरोपी ने उसे गुमराह करते हुये उसकी रकम हड़प ली, फरियादी कैलाश ने इस घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) कार्यालय, इन्दौर में की थी उक्त शिकायत की जांच उपरांत थाना- सिमरोल में अपराध क्रमांक-467/17 धारा- 420, 467, 468, भादवि पंजीबद्ध किया गया, आरोपी को अपराध दर्ज होने की सूचना मिलने पर वह फरार हो गया था। आरोपी समीर उर्फ शरीफ पिता शकील मुल्तान को पकड़कर उसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना- सिमरोल पुलिस के सुपुर्द किया गया है जिससे अन्य धोखाधड़ी तथा ठगी की वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।