Friday, April 3, 2020

इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 11 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 03 अप्रैल 2020-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इन्दौर, श्री हरिनारायण चारी मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 02 अप्रैल 2020 के सुबह से आज दिनांक 03 अप्रैल 2020 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 11 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

03 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 02 अप्रैल 2020 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 03 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा  151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

अवैध शराब सहित, 08 आरोपी गिरफ्तार
 पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 02 अप्रैल 2020 को 01.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आम वाला चैराहा इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिले, 335 सेक्टर सी सुखलिया इंदौर निवासी विपिन नंदा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 40 क्वाटर अवैध देशी शराब जप्त की गई।
            पुलिस थाना चदंन नगर द्वारा कल दिनांक 02 अप्रैल 2020 को 22.10 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर जवाहर सांई टेकरी मंदिर के पीछे धार रोड इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिले, राम मंदिर के सामने जवाहर टेकरी इंदौर निवासी दिनेश को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1500 रूपयें कीमत की 25 क्वाटर अवैध देशी शराब जप्त की गई।
            पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक 02 अप्रैल 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर जय भोले ढाबे के पीछे भाटखेडी और कालका ढाबे के पीछे ए बी रोड इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिले, 207 अदिति विहार कालोनी भाटखेडी इंदौर निवासी रोहित और सुरजीत को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 4000 रूपयें कीमत की 50 क्वाटर अवैध देशी शराब जप्त की गई।
             पुलिस थाना बडगौंदा द्वारा कल दिनांक 02 अप्रैल 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मंहु मंडलेश्वर रोड केलोद फाटा और गवली पलासिया इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिले, भाटियाखेडी इंदौर निवासी जितेंद्र और रविदास मोहल्ला गवली पलासिया निवासी मुलचंद को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1500 रूपयें कीमत की 25 क्वाटर अवैध देशी शराब जप्त की गई।
            पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक 02 अप्रैल 2020 को 17.0 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर एबी रोड बायपास ग्राम डकाच्या इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिले, अम्बिका किराना स्टोर नई आबादी डकाच्या इंदौर निवासी दिलीप पिता देवीसिंह परमार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 59390 रूपयें कीमत की अवैध शराब जप्त की गई।
            पुलिस थाना खुडैल द्वारा कल दिनांक 02 अप्रैल 2020 को 16.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आरोपी के घर के सामने ग्राम मुंडे इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिले, चामुंडा इंदौर निवासी रंजीत मुंडे को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
            पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।



· लॉक-डाउन कर्फ्यू में, धारा 144 के उल्लंघन में थाना खजराना पर 02 प्रकरण पंजीबद्ध।




·         दुकान खोलकर व फेरी लगाकर फल व सब्जी बेचते हुए 06 आरोपी गिरफ्तार।

·         आरोपियो के विरुद्ध धारा 144 crpc आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 ipc के प्रकरण पंजीबद्ध।

इंदौर- दिनांक 02 अप्रेल 2020- जिला दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा covid-19 corona virus से आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन  की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया। जिसके तारतम्य में थाना खजराना द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc का उल्लंघन कर दुकान खोलकर व फेरी लगाकर फल/सब्जी बेचने संबंध में निम्न 06 आरोपीयो के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 ipc के तहत पृथक-पृथक 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
1-आमीन मोह. पिता नूर मोहम्मद निवासी 27 सम्राट नगर खजराना  इंदौर।(फल बेचते)
2- रफीक पिता करीम खान निवासी 25 हिना कॉलोनी खजराना इंदौर(फल बेचते)
3- मंसूर पिता रज्जाक शाह निवासी 156 हिना कॉलोनी खजराना इंदौर। (फल भेजते)
4- बाबू पिता नूर खान उम्र 60 साल निवासी बाबा की बाग खजराना इंदौर। (दुकान खोलकर सामान बेचते)
5- साबिर पिता मोहम्मद हुसैन उम्र 55 साल निवासी 14 गांधीग्राम कॉलोनी खजराना इंदौर। (दुकान खोलकर सामान बेचते)
6- आदिल पिता सलीम मंसूरी  उम्र 30 साल  निवासी अशर्फी नगर खजराना इंदौर। (लोडिंग में सब्जी बेचते)
       उक्त कार्यवाही से आम-जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोले, शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करे, आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।








· वैश्विक महामारी कोरोना के सम्बंध में शासन-प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर वर्ग विशेष में धार्मिक भावना आहत करने संबंधित भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट व्हाट्सअप ग्रुप पर करने वाले 02 मोबाइल धारको, 02 व्हाट्सअप ग्रुप एडमिनो के विरुद्ध इंदौर पुलिस की कार्यवाही




·         आरोपियो के विरुध्द धारा 295(क),505(1)(सी), 34 भादवि व 67 आई.टी एक्ट 2008 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध।

·         01 मोबाइल धारक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, आरोपी से विधिवत मोबाईल व सिम जप्त।

·         प्रकरण के अन्य 03 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी।

इंदौर- दिनांक 02 अप्रेल 2020- थाना खजराना, इंदौर पर दिनांक 02 अप्रैल 2020 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की आरिफ पिता कल्लू शेख निवासी अशरफी नगर खजराना इंदौर द्वारा अपने मोबाइल फोन व्हाट्सएप के माध्यम से आपत्तिजनक मैसेज फैला रहा है। सूचना तस्दीक की गई, जिसमे आरिफ द्वारा अपने मोबाइल से व्हाट्सअप के माध्यम से व्हाट्सअप ग्रुपो पर वैश्विक महामारी कोरोना के सम्बंध में शासन-प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर वर्ग विशेष में भ्रामक जानकारी फैलाने संबंधित पोस्ट आपत्तिजनक पोस्ट डाली हैं।  उक्त ग्रुपो के एडमिन प्रकाश पटेल व एक अन्य ग्रुप का एडमिन हैं तथा एक अन्य मोबाइल धारक जुबेर खान हैं।
       आरोपियों का उक्त कृत्य विद्वेष पूर्ण तरीके से किसी वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से पोस्ट व्हाट्सएप पर अंकित करना पाया गया।
        उक्त पर से आरोपीगण 1-आरिफ पिता कल्लू शेक उम्र 26 साल निवासी गली नंबर 4 अशरफ नगर खजराना इंदौर मोबाइल नंबर 9131845996, 2-मोबाइल नंबर धारक 9329711256 जुबेर खान, 3- ग्रुप एडमिन मोबाइल नंबर 73506 72271, 4- व्हाट्सएप ग्रुप मोबाइल नंबर 98272 57467 एडमिन प्रकाश पटेल के विरुद्ध धारा 295(क),505(1)(सी), 34 भादवि व 67 आई.टी एक्ट 2008 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
       आरोपी आरिफ पिता कल्लू शेख को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई हैं। प्रकरण में अन्य तीन आरोपी फरार है जिनकी सरगर्मी से तलाश जारी है।



· लॉक-डाउन कर्फ्यू समयावधि में, धारा 144 के उल्लंघन में थाना एमआईजी पर 02 प्रकरण पंजीबद्ध।



·         तंबाकू व किराने की दुकान खोलकर सामान बेचते हुए 03 आरोपी गिरफ्तार।

·         आरोपियो के विरुद्ध धारा 144 crpc आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 ipc के प्रकरण पंजीबद्ध।

इंदौर- दिनांक 02 अप्रेल 2020-  जिला दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा covid-19 corona virus से आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन  की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया।
                जिसके तारतम्य में थाना एमआईजी द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc का उल्लंघन कर किराना दुकान खोलकर सामान बेचते व किराना संबंध में निम्न 03 आरोपीयो के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 ipc के तहत पृथक-पृथक 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गयी*
*1. विकास पिता दिनेश वर्मा उम्र 39 वर्ष निवासी 681 बटा 9 नेहरू नगर इंदौर
*2.उमेश पिता ग्यारसी लाल वर्मा उम्र 55 साल निवासी   681/9 नेहरू नगर इंदौर
*3.मनोज पिता हजारीलाल निगम उम्र 51 वर्ष निवासी 33 बटा 1 नेहरू नगर इंदौर
                उक्त कार्यवाही से आम-जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोले, जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करे, आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।





लॉक डाउन में कर्फ्यू के दौरान दूध की दुकान खोलकर भीड़ लगाकर दूध विक्रय करते हुए पकड़ा गया ।




इंदौर- दिनांक 02 अप्रेल 2020-  थाना पलासिया पर अपराध क्रमांक 148/20 धारा 188 ,269,270 भादवि में आरोपी ऋषभ पिता शांतिलाल जैन कोरोना महामारी के दौरान अपनी दुकान खोल कर लोगों की भीड़  लगाकर दूध विक्रय कर रहा था जिससे आम जनता में बीमारी फैलने का डर था श्रीमान डीएम महोदय द्वारा पूर्व में आदेशित किया था की कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा अगर कोई जरूरत का सामान लेना हो तो जारी किए गए नंबरों पर फोन लगाएगा फिर भी आदेशों की अनदेखी कर उक्त  दुकान संचालक ने अपनी दुकान खोल कर श्रीमान डीएम महोदय के आदेश की अवहेलना की है जिस पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 188 भादवि अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
      भविष्य में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो और कड़ी कार्यवाही की जाने का निर्णय लिया गया है ।

· वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण रोकने जारी लॉक-डाउन कर्फ्यू में, धारा 144 के उल्लंघन में थाना तिलकनगर पर 02 प्रकरण पंजीबद्ध।



·         दो पहिया वाहन पर बिना कोई जरूरी काम के घूमते 04 आरोपी गिरफ्तार।

·         आरोपियो के विरुद्ध धारा 144 crpc आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 ipc के प्रकरण पंजीबद्ध।

इंदौर- दिनांक 02 अप्रेल 2020-  जिला दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा covid-19 corona virus से आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन  की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया।
जिसके तारतम्य में थाना तिलकनगर द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc का उल्लंघन कर दो पहिया वाहनों पर बिना कोई जरूरी काम घूमने  के संबंध में निम्न आरोपीयो के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 ipc के तहत पृथक-पृथक 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई। जो निम्न है
*1-मोटरसाइकिल क्रमांक MP-09-NM-6367 का चालक शाहरुख पिता सिराज खान उम्र 25 साल निवासी 33/3 विनोबा नगर इंदौर
2) मो. सा. क्र. नबर MP- 09 -NF- 0270 चालक बलीराम पिता ओमप्रकाश पॉवर उम्र 21 साल निवासी तिलकनगर इंदौर
3)मो. सा. क्र. MP-09 -QJ -1403  चालक अरुण पिता चूनीलाल सरकार उम्र 48 साल निवासी ई 140 स्कीम नबर140 गार्डन के पास इंदौर
4)  मो. सा. क्र.नबर DL- 4S -CW -7975 चालक रोहितास पिता नारायण लाल उम्र38 साल निवासी श्री जी बेली बिचौली मर्दाना इंदौर
                उक्त कार्यवाही से आम-जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान आम जनता का रोडपर आना पूर्ण तह प्रतिबंधित है आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।