Friday, April 3, 2020

· लॉक-डाउन कर्फ्यू समयावधि में, धारा 144 के उल्लंघन में थाना एमआईजी पर 02 प्रकरण पंजीबद्ध।



·         तंबाकू व किराने की दुकान खोलकर सामान बेचते हुए 03 आरोपी गिरफ्तार।

·         आरोपियो के विरुद्ध धारा 144 crpc आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 ipc के प्रकरण पंजीबद्ध।

इंदौर- दिनांक 02 अप्रेल 2020-  जिला दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा covid-19 corona virus से आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन  की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया।
                जिसके तारतम्य में थाना एमआईजी द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc का उल्लंघन कर किराना दुकान खोलकर सामान बेचते व किराना संबंध में निम्न 03 आरोपीयो के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 ipc के तहत पृथक-पृथक 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गयी*
*1. विकास पिता दिनेश वर्मा उम्र 39 वर्ष निवासी 681 बटा 9 नेहरू नगर इंदौर
*2.उमेश पिता ग्यारसी लाल वर्मा उम्र 55 साल निवासी   681/9 नेहरू नगर इंदौर
*3.मनोज पिता हजारीलाल निगम उम्र 51 वर्ष निवासी 33 बटा 1 नेहरू नगर इंदौर
                उक्त कार्यवाही से आम-जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोले, जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करे, आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।





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