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दुकान खोलकर व फेरी लगाकर फल व सब्जी
बेचते हुए 06 आरोपी गिरफ्तार।
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आरोपियो के विरुद्ध धारा 144
crpc आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 ipc के प्रकरण
पंजीबद्ध।
इंदौर- दिनांक
02 अप्रेल 2020- जिला दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर
द्वारा covid-19 corona virus से आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के
मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर
जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की
धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को
ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया। जिसके तारतम्य में थाना
खजराना द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc का उल्लंघन कर दुकान खोलकर व फेरी
लगाकर फल/सब्जी बेचने संबंध में निम्न 06 आरोपीयो के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की
धारा 188 ipc के तहत पृथक-पृथक 02 प्रकरण
पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
1-आमीन
मोह. पिता नूर मोहम्मद निवासी 27 सम्राट नगर खजराना इंदौर।(फल बेचते)
2- रफीक
पिता करीम खान निवासी 25 हिना कॉलोनी खजराना इंदौर(फल बेचते)
3- मंसूर
पिता रज्जाक शाह निवासी 156 हिना कॉलोनी खजराना इंदौर। (फल भेजते)
4- बाबू
पिता नूर खान उम्र 60 साल निवासी बाबा की बाग खजराना इंदौर। (दुकान
खोलकर सामान बेचते)
5- साबिर
पिता मोहम्मद हुसैन उम्र 55 साल निवासी 14 गांधीग्राम
कॉलोनी खजराना इंदौर। (दुकान खोलकर सामान बेचते)
6- आदिल
पिता सलीम मंसूरी उम्र 30
साल निवासी अशर्फी नगर खजराना इंदौर।
(लोडिंग में सब्जी बेचते)
उक्त कार्यवाही से आम-जनता मे संदेश हैं कि
जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम
घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य
प्रतिष्ठान खोले, शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में ही
छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करे, आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण
पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।
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