Saturday, August 4, 2018

इंदौर के ट्रेजर आइलैंड मॉल के गेम जोन में बालिका के साथ दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी को हुई, 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास की दोहरी सजा



इंदौर- 04 अगस्त 2018- जिला अभियोजन अधिकारी मो0 अकरम शेख ने बताया कि माननीय श्रीमत वर्षा शर्मा, अपर सत्र न्‍यायाधीश इंदौर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 65/18 में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी अर्जुन पिता मनोज राठौर निवासी जे-1 पंचशील नगर न्‍यू लोहा मंडी इंदौर को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 376(2) (आई)(एम) भादवि में 14 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 रूपये अर्थदंड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एम)(आई)/6 में 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । 

        घटना इस प्रकार है कि दिनांक 08.03.18 को फरियादिया ने अपनी बेटी /पीडिता (9 वर्ष) के साथ थाना तुकोगंज पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि वह उक्‍त दिनांक को अपने बेटी / पीडिता एवं परिजनों के साथ ट्रेजर आई लेंड एम.जी रोड घूमने आई थी । घूमते घूमते वे सभी ऊपर चौथी मंजिल पर पहुँचे जहां पर वर्चुअल सीटी बीआर गेम जोन का गेम चल रहा था । गेम जोन के कमरे के अंदर फरियादिया की बेटी/पीडिता तथा उसका लडका गेम खेलने गये, उसके बाद गेम दिखाने वाले ने फरियादिया के लडके के मुँह पर मास्‍क लगाकर गेम दिखाने लगे तभी अंदर से जोर-जोर से चिल्‍लाने की आवाज आई और फरियादिया की लडकी चिल्‍लाते हुये गेम जोन के कमरे के अंदर से बाहर आई और फरियादिया से बोली कि मेरे साथ गेम खिलाने वाले लडके ने गलत काम किया है , जिसके कारण उसके गुप्तांग से खून आ रहा है। तब फरियादिया ने उस लडके का नाम पता पूछा तो मालूम पडा कि लडके का नाम अर्जुन राठौर है । फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा आरोपी अर्जुन के विरूद्ध अपराध क्रमांक 116/18 धारा 376(2)(1) भादवि व 5(एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उक्त अमानवीय घटना पर, इंदौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, उक्त आरोपी को कड़ी सजा दिलवाने की दिशा में कार्यवाही करते हुए, प्रकरण में शीघ्र विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र श्रीमती वर्षा शर्मा अपर सत्र न्‍यायाधीश के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया । उक्‍त प्रकरण को श्रीमान कलेक्‍टर महोदय की अध्‍यक्षता में गठित समिति द्वारा चिन्हित किया गया था,जिसकी प्रति माह समिति द्वारा मॉनिटरिंग की गयी। जिस पर उक्त अमानवीय व घृणित कार्य करने वाले आरोपी को मान. न्यायालय द्वारा उपरोक्त दंड से दंडित किया गया है।
        प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती लतिका अलावा एवं श्रीमती आरती भदौरिया द्वारा की गई ।


राह चलतें राहगिरों से मोबाईल लूट करने वाला आरोपी, पुलिस थाना अन्नपुर्णा द्वारा गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से लूटे हुए 2 मोबाईल व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल भी जप्त।



इन्दौर-दिनांक 04 अगस्त 2018- दिनांक 01.08.18 को फरियादिया वैष्णवी पति नारायण गंगराड़े निवासी एमआईजी कालोनी इंदौर ने थाना अन्नपूर्णा आकर सूचा दी की मै अपने रिश्तेदार ऋषभ चौहान के साथ स्कूटी से चाणक्यपुरी चौराहा से डीमार्ट जा रही थी तो, गौपुर चौराहा के पास एक अज्ञात व्यक्ति जो ब्लू रंग की एवेंजर मोटर साईकिल से पीछे से आया और मेरा एमआई कम्पनी का मोबाईल फोन छीन लिया और मोटर साईकिल से आगे भागने लगा जिसका हमने पीछा किया तो हमे कट मारकर गिरा दिया जिससे हमे चोटे आई हम लोगो ने मोटर साईकिल की सिरिज देख ली थी, जो एमपी 09/ 5211 थी। उक्त सूचना पर तत्काल थाना अन्नपूर्णा पर अपराध क्रं. 292/18 धारा 392 भादवि का कायम कर विवेचना प्रारंभ कर प्रकरण की सूचना वरि. अधिकारियो को दी गई। 
उक्त घटना पर पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा मोबाईल लूट की घटनाओं पर अंकुश लगानें व इनमें लिप्त आरोपियों की पतारसी कर आरापियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश दियें गयें। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिध्दार्थ बहुगुणा व अति. पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा श्री एस.के.एस. तोमर द्वारा गम्भीरता से कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी अन्नपूर्णा श्री सतीश द्विवेदी व उनकी टीम को आरोपी की पतारसी के लिए समुचित दिशा निर्देश दियें गयें।
       उक्त निर्देश पर पुलिस टीम द्वारा अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर ब्लू रंग की एवेंजर मोटर साईकिल नंबर 5211 को सर्च किया गया। कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर के माध्यम सें सुचना प्राप्त हुई कि एकता किराना स्टोर के पास एक व्यक्ति उक्त ब्लू रंग की एवेंजर मोटर साईकिल नंबर एमपी09 /5211 पर बैठा है। उक्त सुचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरीत कार्यवाही करतें हुए मौके पर पहुचकर, उक्त व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुछताछ करनें पर उसनेअपना नाम शाहरूख पिता शाकीर अली उम्र 23 साल नि. 44 फिरदोस नगर इंदौर का होंना बताया। पुलिस टीम द्वारा इसके कब्जे से लूटा गया मोबाईल फोन एमआई ए1 कंपनी का एवं लूट में प्रयुक्त मोटर साईकिल एमपी 09/5211 जप्त कर आरोपी शाहरूख को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ करनें पर आरोपी द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.05.18 को केसरबाग रोड़ चमेली देवी स्कूल के पास से एक सेमसंग गैलेक्सी ग्राण्ड प्राईम-4 मोबाईल लूटा था। जिस पर पुलिस थाना राजेन्द्र नगर पर अपराध क्र. 296/18 धारा 392 भादवि का मश्रुका सेमसंग मोबाईल फोन होने से, पुलिस द्वारा उसे भी जप्त किया गया। आरोपी शाहरूख से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है, जिससें अन्य घटनाओं का भी खुलासा होने की संभावना है।    
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अन्नपूर्णा श्री सतीश द्विवेदी, उप निरी. जी.एस.रावत, उनि ब्रजमोहन भदौरिया, आर राहूल शर्मा, आर जितेन्द्र की सराहनीय भूमिका रही।



चचेरे भाई की फेसबुक आई.डी से लडकी को गुमराह कर, परेशान करनें वाला, बिहार का मनचला व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) की गिरफ्त्‌ में



प्रेमजाल मे फांसने के लिए कर रहा था अपने चचेरे भाई के फोटो का इस्तेमाल


इन्दौर-दिनांक 04 अगस्त 2018- इंदौर शहर में महिलाओं को परेशान करनें संबधी शिकायतों व प्रकरणों में त्वरित निराकरण कर, आरोपियों को पकडने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें हैं। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) श्री अमरेन्द्र सिंह के द्वारा व्ही केयर फॉर यू (क्राइम ब्रांच) इंदौर की टीम को इस प्रकार के प्रकरणों मे त्वरित कार्यवाही करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दियेे गये है।
        पुलिस थाना भंवरकुआ क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली आवेदिका द्वारा कार्यालय में आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि में एक कालेज की छात्रा हूं। मेरे परिचित करण उर्फ गौतम कुमार जिससें मेरी पहचान फेसबुक के माध्यम से 3 साल पहलें हुई थी। हमनें आपस मे एक दूसरे के मोबाईल नं लिए और बातचीत करनें लगें। करण द्वारा मुझसें मेरे फोटो और विडियों मांगे गये थें जो मैने उसे भेजे थे। अब करण मुझे फोटो और विडियों वायरल करने की धमकी दे रहा है और मुझसें मिलनें का दबाव बना रहा है। मेरे मोबाईल पर कॉल व मैसेज कर परेशान कर रहा है। । 
उक्त शिकायत प्राप्त होने पर टीम व्ही केयर फॉर यू क्राईम ब्रॉच जिला इंदौर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अनावेदक कुमार गौतम उर्फ करण सिंह पिता गौपाल सिंह निवासी दावथ, दावत, रोहतास बिहार को पकड कर अग्रिम कार्यवाही के लिए पुलिस थाना भंवरकुआ के सुपूर्द किया गया है। अनावेदक कुमार गौतम उर्फ करण सिंह ने पूछताछ मे बताया कि मै बिहार के रोहतक मे रहकर बी.एस.सी की पढाई कर रहा हू। मेरी आवेदिका से पहचान फेसबुक के माध्यम से  दोस्ती हुई थी। मेरे द्वारा आवेदिका से दोस्ती करने के लिए अपने चचेरे भाई के फोटो व्हाटसअप से भेजे गये थे। मेरे द्वारा आवेदिका से व्हाटसअप पर फोटो व वीडियो मांगे गये थे। उन्ही फोटो को मै वायरल करने की धमकी दे रहा था। मेरे द्वारा अपने चचेरे भाई की ही फेसबुक आई.डी का इस्तेमाल कर व उसपे उसकी ही फोटो दिखाकर आवेदिका से दोस्ती की थी।




इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 138 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में



इन्दौर-दिनांक 04 अगस्त 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में कल दिनांक 03 अगस्त 2018 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पूर्वी क्षेत्र में 65 आरोपियो तथा पश्चिम क्षेत्र में 73 आरोपियों, इस प्रकार कुल 138 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

पूर्वी क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

05 आदतन व 37 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 04 अगस्त 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थानाक्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन व 37 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

04 गैर जमानती, 15 गिरफ्तारी एवं 72 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 04 अगस्त 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 03 अगस्त 2018 को 04 गैर जमानती, 15 गिरफ्तारी एवं 72 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 04 अगस्त 2018- पुलिस थाना लसुडिया द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2018 को 14.35 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर लोहामंडी सब्जी मंडी के गेट के सामनें इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 210 बीएस 4 स्कीम न 78 इंदौर निवासी अक्षय पिता राजेश बोकरें को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 60 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
       पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2018 को 13.30 बजें,मुखबिर से मिली सुचना के आधार पर जयहिंद नगर इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 133 जय हिंद नगर इंदौर निवासी अंकित पिता लक्ष्मीनारायण केतलें को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पितें हुए मिलें, 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 04 अगस्त 2018-पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2018 को 22.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मालवा मिल चौराहा इन्दौर से सार्वजनिक स्थान पर शराब पितें हुए मिलें, 134 रूस्तम का बगीचा इंदौर निवासी दीपक पिता उदयसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 04 अगस्त 2018-पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2018 को 17.10 बजें, एम वाय एच अस्पताल के पीछे इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें,82/4 यादव नगर मुसाखेडी हाल मुकाम चाचा नेहरू अस्पताल के सामनें इन्दौर निवासी कमलसिंह पिता केशरसिंह सिसोदिया को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा जप्त किया गया।
       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

पश्चिम क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

07 आदतन व 19 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 04 अगस्त 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 07 आदतन व 19 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

07 गैर जमानती, 24 गिरफ्तारी एवं 54 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 04 अगस्त 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 03 अगस्त 2018 को 07 गैर जमानती, 24 गिरफ्तारी एवं 54 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थानाक्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुएं/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 13 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 04 अगस्त 2018-पुलिस थाना चदंन नगर द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त को 18.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर राजनगर शिवालय चौक के पास इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों से लिप्त मिलें, रत्नेश पिता दतातरे राव, कमलेश उर्फ बाबू पिता मोतीलाल शर्मा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
       पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर लाल अस्पताल के पीछे सब्जी मंडी इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों से लिप्त मिलें, रत्नेश पिता दतातरे राव, भोलाराम पिता मांगीलाल टेलर, नरेंद्र पिता लल्लु सिंह जाट, संतोष पिता कालू ंिसंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें। 
       पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त को 12.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कालका ढाबा के पीछे झाडियों के पासउमरिया इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत जुआं खेलतें हुए मिलें, श्याम पिता कमलेश पंवार, कैलाश पिता धन्नालाल मीणा, मुकेश पिता मुन्नालाल जरिया को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व ताश पत्तें बरामद कियें गयें।   
       पुलिस थाना बडगौंदा द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त को 20.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर शमशान के पास डोगंरगांव इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत जुआं खेलतें हुए मिलें, जावेद मुंशी, शकिल पिता याकुब, मो रफीक पिता अजगर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 13800 रूपयें नगदी व ताश पत्तें बरामद कियें गयें। 
       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 04 अगस्त 2018- पुलिस थाना मंहु द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2018 को 21.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर धारनाका शितला माता मंदिर के बगल में इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, जाकुखेडी थाना मानपुर इंदौर निवासी बबलू पिता गब्बू पटेल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराबजप्त की गई।
       पुलिस थाना बडगौंदा द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2018 को 13.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर डोगंरगांव अनाज मंडी के पास इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, ग्राम रामपुरिया इंदौर निवासी धर्मेद्र पिता मांगीलाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
              पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।


सार्वजनिक स्थान पर शराब पितें हुए मिलें, 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 04 अगस्त 2018-पुलिस थाना मंहू द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2018 को 21.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ड्रीमलैंड काम्पलेक्स के पास आम रोड मंहू इन्दौर से सार्वजनिक स्थान पर शराब पितें हुए मिलें, निधी नगर सी बी 3 किशनगंज इंदौर निवासी अमन पिता दिनेश चौहान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
              पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।