Friday, August 6, 2010

मोबाईल चोर गिरफ्‌तार, १ लाख ५० हजार से अधिक के ३० मोबाईल फोन बरामद

इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि अपराध शाखा के उप पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी को शहर में बढ रहे अपराधो पर नियंत्रण हेतु एवं अपराधियों को पकडने हेतु निर्देशित किया गया था इनके निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में अपराध शाखा के उप निरीक्षक सोमा मलिक, आर. सुरेश, आर. अमरसिंह , आर. जितेन्द्र तथा आर. अरविंद द्विवेदी की एक टीम गठित कर चोरी एवं नकबजनी की घटनाओ के अपराधियों की पतारसी हेतु लगाया गया था, उक्त टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि द्वारकापुरी क्षेत्र झोपडपट्टी मे कुछ भील लोग नये-नये एवं महंगे मोबाईल फोन को कम किमत पर बेचने की फिराक में घूम रहे है। इस सूचना पर पुलिस की उक्त टीम द्वारा एक युवक को मोबाईल का सौदा करते हुये रंगे हाथ पकडा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अनिल उर्फ अन्नू पिता सुखलाल जाति भील (३०)  निवासी द्वारकापुरी कॉलोनी झोपडपट्टी इंदोर का रहना बताया तथा स्थायी पता ग्राम कसरावद जिला खरगोन का होना बताया । उक्त आरोपी से पुलिस टीम द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके अन्य साथी प्रेम पिता मांगीलाल द्वारकापुरी झोपडपट्टी मे रहता है। जिसका स्थायी पता ग्राम बुधरी थाना करही कस्बा जिला खरगोन का है उसके साथ मिलकर दिनांक १७.०७.२०१० को कालानी नगर मे रेलवानी मोबाईल शॉप १६२ कालानी नगर इंदौर से रात्री २ बजे लोहे की टॉमी से दुकान का ताला तोडकर मोबाईल चोरी किये थे। जिनमे विभिन्न कंपनियो के ७०-८० मोबाईल एवं चार्जर भी थे। जिन्हे बोरे में भरकर चुराकर ले गये थे और घर मे रख दिये थे। आरोपी अनिल थाना चंदननगर में पूर्व में भी सन्‌ २००९ में चोरी के अपराध में सजा काट चुका है एवं अभी ६ माह पूर्व ही जेल से छूटा है एवं आरोपी प्रेम के विरूद्व थाना राजेन्द्र नगर, छत्रीपुरा, चंदननगर में लगभग ६-७ चोरी के अपराध पंजीबद्व है। यही भी जेल से छुटा है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी अनिल उर्फ अन्नू के कब्जे से नोकिया कंपनी के ६ मोबाईल, सेमसंग कंपनी के २ मोबाईल, मोटरोला कंपनी के २ मोबाईल , ओनिडा कंपनी का १ मोबाईल, क्लासिक कंपनी के ३ मोबाईल , स्पाईस कंपनी के २ मोबाईल, एलजी कंपनी का १, कार्बन कंपनी के ५, जिनेस्ट कंपनी के २, सिग्मा टेल कंपनी का १, रिलायंस इन्फोकॉम का १, एजीटेल का १, एलजी कंपनी के २, माईक्रोमेक्स कंपनी का १ मोबाईल फोन सहीत कुल ३० मोबाईल फोन विभिन्न कंपनियो कें १ लाख ५० हजार से अधिक के बरामद किये गये। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्‌तार कर थाना एरोड्रम अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किये गये ।

पत्नि की हत्या करने वाला पति पुलिस हिरासत में

इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- पुलिस थाना हीरानगर द्वारा आज दिनांक ०६ अगस्त २०१० के प्रातः ०९.०० बजे फरियादी रघुनाथ पिता हीरालाल बेरवा निवासी पंचम की फेल इंदौर की रिपोर्ट पर राजेन्द्र पिता रामप्रसाद चौधरी जाति खाती (३०) निवासी ग्राम शिवखेडा तहसील सावेर हाल मुकाम काशीपुरी कॉलोनी इंदौर के विरूद्व धारा ३०२ भादवि के तहत्‌ प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार फरियादी ने बताया कि ७२ काशीपुरी कॉलोनी इंदौर निवासी राजेन्द्र पिता रामप्रसाद चौधरी (खाती) के साथ तीन वर्ष पूर्व मेरी लडकी रानी ने लव मैरिज कर शादी की थी। मेरी पुत्री रानी की पहले पति से एक भूमिका नाम की लडकी है जिसका पहले पति से विवाद के चलते अलग हो गये थे। जिसने करीब तीन वर्ष पूर्व पुत्री भूमिका को साथ लेकर आरोपी राजेन्द्र पिता रामप्रसाद चौधरी निवासी काशीपुरी कॉलोनी इंदौर से लव मैरिज कर वर्तमान में ७२ काशीपुरी कॉलोनी इंदौर मे तीनो साथ में निवास कर रहे थे, इसके पश्चात मेरी पुत्री रानी को राजेन्द्र से एक लडका भी हुआ है। फरियादी द्वारा यह भी बताया गया कि रानी एवं राजेन्द्र एक दूसरे पर चरित्र को लेकर शंका करते रहते थे। इसी कारण इन दोनो के बीच आये दिन विवाद होते रहते थे। इसी चरित्र शंका के विवाद के चलते आरोपी राजेन्द्र पिता रामप्रसाद चौधरी ने आज दिनांक ०६.०८.१० के रात्री ०२.०० बजे मेरी पुत्री रानी की गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस हीरानगर द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुये मृतिका रानी का पोस्टमार्टम हेतु एम. व्हाय. एच अस्पताल भिजवाया गया एवं मृतिका के पति राजेन्द्र पिता रामप्रसाद चौधरी (३०) निवासी ग्राम शिवखेडा तहसील सावेर हाल मुकाम काशीपुरी कॉलोनी इंदौर को गिरफ्‌तार कर प्रकरण में विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है। पुलिस हीरानगर द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी राजेन्द्र पिछले ४-५ साल से इंदौर में निवास कर नौकरी कर रहा था एवं कुऑरा था जिसने तीन वर्ष पूर्व मृतिका रानी से प्रेम विवाह किया था। मृतिका रानी के साथ उसके पूर्व पति की एक लडकी भूमिका भी इन्ही के साथ रहती थी एवं इनकी शादी के बाद राजेन्द्र से रानी को एक लडका भी है। ये चारो काशीपुरा मे साथ-साथ निवास करते थे।

घर के सामने खडे ट्रेक्टर से हायड्रोलिक पंप चुराने वाला गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० के १९.३० बजे फरियादी ओमप्रकाश पिता रामप्रसाद चौकसे (३५) निवासी ४८८ न्यू कॉलोनी गांधीनगर इंदौर की रिपोर्ट पर जितेन्द्र पिता इंदरसिंह कलौता (३८) निवासी ग्राम बडा बागडदा इंदौर के विरूद्व धारा ३७९ भादवि के तहत्‌ प्रकरण दर्ज किया गया । पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० के रात्री १८.३० बजे फरियादी ओमप्रकाश चौकसे के मकान नंबर ४८८ न्यू कॉलोनी गांधी नगर इंदौर के सामने खडे ट्रेक्टर से जितेन्द्र पिता इंदरसिंह कलौता निवासी ग्राम बडा बागडदा इंदौर ने एक हायड्रोलिक पंप किमती २००० रूपये का मौका पाकर चुरा लिया जिसे फरियादी द्वारा व आसपास के लोगो द्वारा देख लेने पर मौके पर ही पकड लिया गया। पुलिस एरोड्रम द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता इंदरसिंह कलौता (३८) निवासी ग्राम बडा बागडदा इंदौर को गिरफ्‌तार कर चुराया गया ट्रेक्टर का हायड्रोलिक पंप बरामद कर, इसके विरूद्व प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

४ आदतन अपराधी एवं ११ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०४ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ११ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०३ स्थाई, ५० गिरफ्तारी व १९० जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०३ स्थाई, ५० गिरफ्तारी व १९० जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०३ स्थाई, ५० गिरफ्तारी व १९० जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ एवं सट्टा की गतिविधियों मे लिप्त ६ युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० के १८.१० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नारायण सेठ कंपाउंड के पास एमआईजी से सट्टे की गतिविधीयो में लिप्त रमेश पिता गणेशराम हिरवे (३६) निवासी ६२ रूस्तम का बगीचा इंदौर को पकडा ।  पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ११०० रूपये नगद व सट्टा पर्चीया बरामद की गई। इसी प्रकार पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० के २२.१२ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बक्षीबाग उर्दू स्कूल मैदान इंदौर से जितेन्द्र, संतोष, घनश्याम, ओमप्रकाश, महेश को जुऑ खेलते पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २६९० रूपये नगद व ताश पत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित दो गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बाणगंगा नगर सेवा स्टैण्ड के पास से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले ग्राम असरावद हाल वीर सावरकर नगर इंदौर निवासी रवि पिता घनश्याम मालवीय (२०) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ छुरा बरामद किया गया । इसी प्रकार पुलिस एमआयजी कॉलोनी द्वारा कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० को १५.१० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नेहरू नगर जीर्ण माता मंदिर के पास आम रोड इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले २६० जगन्नाथ की चाल पाटनीपुरा इंदौर निवासी जितेन्द्र पिता रामप्रसाद वर्मा (३५) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ देशी रिवाल्वर मय जिवित कारतूस के बरामद किया गया। पुलिस द्वारा दोनो आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब सहित २ युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- पुलिस हातौद द्वारा कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० के १९ः१० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नई आबादी हातौद से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही के रहने वाले भोलाराम पिता रामसिंह गोरे (३५) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५ लीटर देशी कच्ची शराब  बरामद की गई । पुलिस क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० के १७ः१० बजे गांधी ग्राम मांगलिया से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही के रहने वाले पर्वत पिता थावरजी मोदी (४७) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५ लीटर देशी कच्ची शराब  बरामद की गई । पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

दहेज प्रताडना के मामले में पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक ५ अगस्त २०१० को १२.३० बजे फरियादिया श्रीमती स्वेता चौहान पति दिनेश चौहान (२४) निवासी ५६ तहसील कॉलोनी महू गॉव इंदौर की रिपोर्ट पर १०१ सुमन कॉलोनी महू गॉव निवासी इसके पति दिनेश पिता लीलाधर चौहान के विरूद्ध धारा ४९८ए,३२३,५०६ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि फरियादिया श्रीमती स्वेता की शादी में इसके पिता द्वारा यथास्थिति दहेज दिया गया था। इसके बाबजूद फरियादिया का पति दिनेश पिता लीलाधर चौहान आये दिन दहेज की मांग को लेकर फरियादिया को शारीरीक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस किशनगंज द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर उसके पति दिनेश पिता लीलाधर चौहान के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।