Friday, December 20, 2019

*थाना एरोड्रम के साढे 13 साल पुराने अंधे कत्ल का थाना बाणगंगा पुलिस द्वारा किया गया पर्दाफाश,*



*अंधे कत्ल में शामिल थे 02 आरोपी,*

*हत्या करने के बाद गिट्टी की खदान में शव को फेंका था,*

*पत्नि के प्रेमी एवं उसके दोस्त नें पत्थर से सिर कुचलकर एवं चाकु से गोद कर दी थी हत्या,*

*इन्दौरः- दिनांक 20 दिसम्बर 2019* – थाना बाणगंगा इन्दौर के अपराध क्रमांक 1399/2019 धारा 302, 120बी, 34 भादवि में गिरफ्तार शुदा *आरोपी आर्यन सरदार उर्फ रितेश सिंह पिता नरेन्द्र सिंह दीवान उम्र 36 साल निवासी 105/3 कृष्णबाग कालोनी इन्दौर* से पूछताछ के दौरान् आरोपी द्वारा वर्ष 2006 में व अपने दोस्त संजू योगी के साथ मिलकर मिथलेश नामक व्यक्ति की पत्थर से सिर कुचलकर एवं चाकु सें गोद हत्या करना स्वीकार किया । आरोपी द्वारा हत्या का कारण बताया कि मिथलेश की पत्नी राधा को संजू योगी पसंद करता था और संजू योगी राधा को अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता था ।

थाना बाणगंगा के अंधे कत्ल में गिरफ्तारशुदा आरोपी आर्यन सिंह द्वारा स्वीकार किये गये हत्या के प्रकरण में खुलासा करने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इन्दौर (शहर) श्रीमती रुचि वर्द्धन मिश्र एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय इन्दौर(पूर्व) श्री युसुफ कुरैशी के द्वारा दिशा-निर्देश दिये  गये । उक्त निर्देशों के पालन में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय झोन-3 डॉ. प्रशांत चौबे एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय परदेशीपुरा श्री निहित उपाध्याय के मार्गदर्शन में  थाना बाणगंगा प्रभारी निरी. इन्द्रमणि पटेल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर कार्यवाही हेतु लगाया गया जिसके द्वारा थाना एरोड्रम के साढ़े 13 साल पुराने अंधे कत्ल का खुलासा किया ।


थाना बाणगंगा विशेष टीम के द्वारा आरोपी आर्यन सरदार उर्फ रितेश सिंह से गहन पूछताछ कर उक्त घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर *आरोपी संजू योगी पिता ओमप्रकाश योगी उम्र 34 साल निवासी 122 आदर्श गणपति नगर गणेशधाम बाणगंगा इन्दौर* से पूछताछ किया जिसके द्वारा साढ़े 13 साल पूर्व वर्ष 2006 में मिथलेश की हत्या की वारदात कबूल की और मिथलेश की पत्नी राधा को अपनी पत्नी बनाकर रखने की चाह पर आर्यन सरदार के साथ मिलकर मिथलेश की हत्या कर राधा को पत्नी बनाकर रखना कबूल किया ।


आरोपीयान आर्यन सरदार एवं संजू योगी का कृत्य *थाना एरोड्रम इन्दौर थाना एरोड्रम के अपराध क्रमांक 364/2006 धारा 302, 201 भादवि एवं गुम इंसान क्रमांक 65/06 दिनांक 19.06.2006* से संबंधित होने से थाना एरोड्रम को उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचना दी गई ।


थाना एरोड्रम इन्दौर के साढ़े 13 साल पुराने अंधे कत्ल का खुलासा करने की कार्यवाही में थाना प्रभारी बाणगंगा निरी. इन्द्रमणि पटेल के नेतृत्व में उनि स्वराज डाबी, उनि रविन्द्र सिंह भदौरिया, सउनि दिनेश त्रिपाठी, प्र.आर. 99 चंद्रशेखर पटेल, आर. 1538 लोकेन्द्र सिंह राजपूत, आर. 3500 हीरामणि मिश्रा, आर. 3313 प्रदीप शर्मा, आऱ. 3414 मालाराम सिकरवार, आर. 2944 रविन्द्र रघुवंशी,आर. 1691 राजीव यादव, आर. 3824 राजकुमार द्विवेदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।



· फर्जी कसंल्टैंसी संचालित कर, लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली गिरोह क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में। o आरोपियों के कब्जे से 14 एटीएम कार्ड, 34 मोबाईल, 52 फर्जी सिम, 03 लैपटॉप, एक्टिवा, तथा रूपयों व ग्राहकों की जानकारी लिखे हुये 16 रजिस्टर बरामद। o विभिन्न लोगों से धोखाधड़ीपूर्वक ठगे गये लगभग 01 करोड़ रूपये का हिसाब किताब मिला। o ऑफिस पर दबिश देकर किया 02 युवक 02 युवतियों सहित कुल 04 आरोपियों को गिरफ्तार। o गिरोह का सरगना, ठगी के लिये लोगों को झांसे में लेने हेतु, युवतियों से कराता था कॉल। o टाटा मोटर्स, रिलायंस जियो, मारूति सुजुकी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, ब्रिटानिया फूड कंपनी, महिन्द्रा मोटर्स आदि कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगती थी गिरोह। o फर्जी तरीके से तैयार किये हुये नियुक्ति पत्र व एम्प्लाय कोड भी प्रदाय करती थी गिरोह। o फतेहपुर उत्तरप्रदेश व गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं आरोपी, ठगी के लिये इंदौर में बनाया था ठिकाना। o झांसी, अलाहाबाद, लखनऊ, व दिल्ली से जुड़ें है गिरोह के तार। o Quiker.com नामक बेबसाईट पर विज्ञापन डालकर बेरोजगारों को फसांती थी गिरोह।



इन्दौर दिनांक 20 दिसबंर 2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (शहर) इन्दौर श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र द्वारा लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर झांसे में लेकर, लोगों के साथ धोखाधड़ीपूर्वक ठगी की वारदातें करने वाली अज्ञात ठग गिरोहों के संबंध में सूचना संकलित कर उनकी पतारसी तथा ध्रपकड़ करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशो के तारतम्य पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम के प्रभारियों को इस दिशा में आसूचना संकलित कर ठगोरों को पकड़ने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिश निर्देश दिये गये थे।
           इसी अनुक्रम में दिनांक दर्शनलाल जाटव गली नं 2, 117/2  जेवीएम स्कूल के सामने नंदा नगर इंदौर क्राईम ब्रांच इंदौर को लेखी शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें आवेदक ने आरोप लेख किया था कि वह आर0के0डी0 सर्विस सेंटर कंपनी में नौकरी करता है जिसका संचालक अनीस नारायण द्धिवेदी पिता राधकृष्ण द्धिवेदी उम्र नामक व्यक्ति है। उपरोक्त कंसल्टेंसी कंपनी में आम लोगों को विभिन्न कंपनियों में नौकरी दिलवाने के संबंध में कार्य संपादित होता है जिसमें लोगों से पैसे लिये जाकर उन्हें नौकरी दिलवाने का आष्वासन दिया जाता है किंतु नौकरी नहीं दिये जाने पर लोगों द्वारा आपत्ति जाहिर की जाती है जिसके तारतम्य उसके खाते में भी पैसे जमा कराये गये लेकिन नौकरी नही लगने से लोगों ने शिकायत व आपत्ति जाहिर की जिससे उसका खाता ब्लॉक हो गया है। प्राप्त शिकायती आवेदन पत्र का अवलोकन कर, क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुये जांच की गई व आवेदक की तरफ से थाना परदेशीपुरा में अपराध क्रमांक 905/19 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया गया।
          उपरोक्त पंजीबद्ध प्रकरण के तारतम्य में आरोपियों की तलाश करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने, आर0के0डी0 सर्विस सेंटर पर दविश देकर 1. अनीस पिता राधाकृष्ण उम्र 24 वर्ष पता नगरूआ थाना धाता जिला फतेहपुर उत्तरप्रदेश हाल मुकाम - नंदा नगर इंदौर 2. बृजेश पिता भोलानाथ सेन उम्र 25 वर्ष निवासी मोहनापुर, थाना खखरेरू, खागा जिला फतेहपुर उत्तरप्रदेश, 3. अमनदीप कौर पिता गुरसैल सिंह, अनूपगढ़ जिला गंगानगर राजस्थान, हाल मुकाम नंदा नगर इंदौर 4. लेखना पिता अनिल भार्गव उम्र 20 वर्ष निवासी 237 आदर्श बिजासन नगर इंदौर को धरदबोचा।
           आरोपियों से की गई प्रांरभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि सरगना अनीस किराये का मकान लेकर अपने पिता राधाकृष्ण द्विवेदी के नाम पर आर0के0डी0 नाम से फर्जी तरीके से कंसल्टेंसी का ऑफिस संचालित कर रहा था जिसका मूल उद्देष्य लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर प्रलोभन देकर, उनसे बदले में रूपये प्राप्त कर ठगी करना था। आरोपी अनीस बी00 न्यूज का भी संचालक था जिसकी आड़ में अपने कार्यालय में फर्जी कंसल्टेंसी सर्विंस सेंटर चलाकर लोगों से बड़ी संख्या में ठगी की वारदातें कर रहा था। आरोपी चतुराई से Quiker.com पर विज्ञापन व कंसल्टैंसी के मोबाईल नम्बर डालता था जिसमें विभिन्न प्रलोभन लेख कर, लोगों को टाटा मोटर्स, रिलायंस जियो, मारूति सुजुकी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, ब्रिटानिया फूड कंपनी, महिन्द्रा मोटर्स आदि कंपनियों में नौकरी दिलाने के लिये आवेदन बुलाता था। बेरोजगार लोगों द्वारा विज्ञापन देखकर, उसमें दर्शाये गये मोबाईल नम्बरों पर नौकरी के वास्ते संपर्क किया जाता था तो वहां पर कार्यरत युवतियों द्वारा आवेदकगणों को झांसे में लेने का कार्य आरंभ कर दिया जाता था। युवतियां नौकरी दिलवाने के लिये आष्वस्त करते हुये, आवेदकगणों से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, रिज्यूम व रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्स, सर्विस चार्ज आदि के नाम पर शुल्क की मांग करती थी तथा उनसे धीरे धीरे किस्तों में मोटी रकम ऐंठ लेती थी तथा उन्हें किसी प्रकार की कोई नौकरी प्रदाय नहीं कराई जाती थी। नौकरी के लिये आवेदन करने वाले लोगों से ये गिरोह, कई लोगों के धोखाधड़ीपूर्वक खाते की जानकारी प्राप्त कर उनका उपयोग करते थे जिनमें ठगी की राशि जमा कराई जाती थी, अवलोकन करने पर 09 अलग अलग बैंकों जोकि धार- हरदा म0प्र0, उदयपुर- भीलवाड़ा राजस्थान, कर्मा उ0प्र0, आदि जगहों की बैकों के करीबन 12 खातों में 92 लाख रूपये से अधिक की राषि का ब्यौरा पाया गया यह गिरोह, कई बार कुछ लोगों को फर्जी तरीके से तैयार किये हुये नियुक्ति पत्र व एम्प्लाय कोड प्रदाय भी कर देती थी।
         गिरोह का सरगना अनीस, धोखाधड़ीपूर्वक फर्जी खातों से ठगी के पैसे आहरित कर, निजी उपभोग करता था यह संपूर्ण कार्य संचालन के लिये उसने मासिक वेतन के हिसाब से लड़के लड़कियों को कंपनी में रखा था। आरोपी अनीस के आफिस से 34 मोबाईल, 52 फर्जी सिम, 03 लैपटॉप, एक्टिवा, तथा रूपयों व ग्राहकों की जानकारी लिखे हुये 16 रजिस्टर बरामद हुये हैं। आरोपी अनीस, स्नातक पास है तथा पूर्व में नेटवर्किंंग संबंधी कार्य करता था जिसमें अधिक मुनाफा ना होने की वजह से उसे ठगी करने का खयाल दिमाग में आया व वह अपने रंगीन मिजाजी शौक को पूरा करने के लिये इंदौर आ बसा, जिसने यहां फर्जी सिम प्रदाय करने वाले, फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करने वाले, लोगों के संबंध में जानकारी एकत्रित की तथा अपना पूरा ठगी का व्यापार किराये के मकान में जमा लिया व लोगों को विश्वास में लेने के लिये उसी बिल्डिंग में ब्रह्माण्ड की आवाज नामक न्यूज एजेंसी चलाता था। ठगी के से प्राप्त रूपये गिरोह के सभी सदस्यों को बांटकर स्वयं मोटी रकम रखता था जिसे महिला मित्रों के संग घूमने पार्टी करने तथा पब, क्लब की ऐष अययाषी में उड़ा देता था पकड़े गये सभी सदस्य स्नातक पास हैं। आरोपियों से अन्य लोगों की संलिप्तता के संबंध में सुराग मिले है जिन पर भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।





इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 75 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में




इन्दौर-दिनांक 20 दिसंबर 2019-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर, श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 19 दिसंबर 2019 के सुबह से आज दिनांक 20 दिसंबर 2019 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 75 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

05 आदतन व 24 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 19 दिसंबर 2019 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन व 24 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

04 गैर जमानती, 34 गिरफ्तारी एवं 168 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 19 दिसंबर 2019 को 04 गैर जमानती, 34 गिरफ्तारी एवं 168 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुएं/सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 02 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना राजेंद्र नगर द्वारा कल दिनांक 19 दिसंबर 2019 को 21.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर युनाईटेड पेट्रोल पंप के पास राऊ सें सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 7/35 एबी रोड राऊ निवासी चिंटु उर्फ अनिल और पवनपुत्र नगर राजेंद्र नगर निवासी शकंर को पकडा गया।  पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1000 रूपयें नगदी व सट्टा उपकरण जप्त कियें गयें।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व जुआं/सट्टा एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब सहित, 03 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना कनाडिया द्वारा कल दिनांक 19 दिसंबर 2019 को 0.20 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बिचौली मर्दाना चौराहा बायपास रोड से अवैध रूप से शराब ले जातें/बेचतें हुए मिलें, म न 77 ग्राम बिचौली मर्दाना निवासी गोकुल वीसी को पकडा गया।  पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना राऊ द्वारा कल दिनांक 19 दिसंबर 2019 को 19.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर गुरूकुल कालेनी राऊ से अवैध रूप से शराब ले जातें/बेचतें हुए मिलें, 161/14 गुरूकुल कालोनी राऊ निवासी रानी यादव को पकडा गया।  पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1000 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 19 दिसंबर 2019 को 18.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम सागर पैसा आरोपी गेंदालाल का खेत से अवैध रूप से शराब ले जातें/बेचतें हुए मिलें, जोशी गुराडिया निवासी गेंदालाल कोहली को पकडा गया।  पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 300 रूपयें कीमत की 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित, 03 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 19 दिसंबर 2019 को 22.45 मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नवलखा देशी कलाली के सामने से अवैध हथियार लेकर घुमतें/फिरतें हुए मिलें, पंजाबी ढाबा नवलखा निवासी राजेंद्र उर्फ राज को पकडा गया।  पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छुरा जप्त किया गया।
पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 19 दिसंबर 2019 को 23.20 मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर गिरनारी गार्डन के पास क्लर्क कालोनी परदेशीपुरा इन्दौर के पास से अवैध हथियार लेकर घुमतें/फिरतें हुए मिलें, 11/8 परदेशीपुरा निवासी अमन उर्फ चिल्ली को पकडा गया।  पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 19 दिसंबर 2019 को 17.50 मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर चिराखान स्कुल के पास थाना बेटमा इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घुमतें/फिरतें हुए मिलें, भक्तावर कलोनी नौगांव जिला धार निवासी अशोक को पकडा गया।  पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छूरा जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।