Monday, June 10, 2019

प्राणघातक हमले का फरार आरोपी पुलिस थाना खजराना की गिरफ्त में।


  • आरोपी ने ढोल बजाने की बात को लेकर किया प्राणघातक हमला।


इन्दौर- 10 जून  2019- पुलिस थाना खजराना पर, होस्पिटल से दिनांक 7 जून 2019 की रात्रि में जांच सांहा प्राप्त हुआ कि मजरूह आकाश पिता सुरेश सिसोदिया उम्र 23 साल निवासी बलाई मौहल्ला खजराना इंदौर तथा अनिकेत पिता भेरूसिंह चौहान उम्र 18 साल निवासी दरगाह के पीछे खजराना इंदौर के मारपीट में घायल होकर इलाज वास्ते आया है। जिसमे से अनिकेत के पेट मे चाकू से प्राणघातक हमला किया गया है तथा आकाश को बीचबचाव में हाथ मे चाकू से चोट है।
उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में जांच पर से आरोपी हरीश पिता घनश्याम चौहान उम्र 20 साल निवासी बलाई मोहल्ला खजराना इंदौर के विरुद्ध अपराध धारा 341,294,307,324,506 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी की तलाश हेतु टीम गठित की गई। दिनांक 10.06.19 को पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी हरीश कहीं जाने की फिराक में बेस्ट प्राइस के समीप बायपास पर खड़ा है। सूचना पर से टीम द्वारा आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायिक हिरासत में निरुद्ध कराया जा रहा है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ  अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खजराना प्रीतम सिंह ठाकुर व टीम का सराहनीय योगदान रहा।




· हत्या कर लाश को मिट्टी के ढेर में दबाने वाले हत्याकांड का पर्दाफाश, आरोपी पुलिस थाना राजेन्द्र नगर की गिरफ्त में।



·        केटरिंग व्यवसाय में रूपयों के लेन-देन के विवाद में ही, आरोपी ने की थी अपने साथी की हत्या।

इन्दौर- 10 जून 2019- दिनांक 09.06.2019 को सूचनाकर्ता धवल मालवीय के माध्यम से प्राप्त, अज्ञात मृतक का शव मिट्टी के ढेर के नीचे दबे होने की सूचना पर मर्ग क्र. 40/19 कायम कर जाँच मे लिया गया तथा मौके पर शव उत्खनन शव पंचायतनामा व जप्ती की कार्यवाही की गई व मृतक के शव को पी.एम. हेतु अस्पताल भेजा गया। मृतक की शिनाखत प्रहलाद चौहान द्वारा उसके छोटे भाई रामनिवास चौहान पिता गजराजसिंह चौहान उम्र 20 साल निवासी छनेरा जिला खण्डवा हाल- द्वारिकापुरी इन्दौर के रूप में की गयी तथा मृतक रामनिवास का थाना द्वारिकापुरी मे गुमइंसान क्र. 73/2019 कायम होना भी पाया गया । मर्ग जाँच के दौरान मृतक के भाई प्रहलादसिंह चौहान के कथन लिये गये व गुम इन्सान के तथ्यों को भी शामिल किया गया, उक्त गुमइन्सान में केटरिंग ठेकेदार कालू मोरे पर संदेह व्यक्त किया गया था। मर्ग जाँच में सूचनाकर्ता, उत्खनन साक्षी, शव पंचायतनामा साक्षी, शिनाखतगी पंचनामासाक्षी व साक्षीगणों के कथन लेख किये गये जिन्होने मृतक को चोंट पहुँचाकर मारना व शव को छिपाने के उद्‌देश्य से मिट्टी के ढेर में गाड देना बताया गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मर्ग में संदेही कालू मोरे से पूछताछ की गयी तो उसने, दिनांक 01.06.201902.06.2019 की मध्य रात्रि में पैसो के लेन देन के विवाद में मृतक रामनिवास की उसके घर पर सोते समय दराते से गर्दन पर मारकर हत्या करना व शव को छुपाने के लिये मिट्टी के ढेर मे छिपा देना बताया। मर्ग क्र. 40/19 की सम्पूर्ण जाँच में प्रथम दृष्टया आरोपी कालू मोरे द्वारा मृतक रामनिवास चौहान की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्‌देश्य से शव को छिपा देना पाया गया जो प्रथम दृष्टया अपराध धारा 302,201, भा.द.वि. का पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्द कर विवेचना मे लिया गया।
दौराने विवेचना मर्ग में संदेही कालू मोरे का नाम आने पर उसकी जानकारी एकत्रित करने व आरोपी की गिरफ्तारी हेतु, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर सुनील शर्मा, के नेतृत्व में गठित टीम के उनि सुषमा पाटोलिया, उनि. ए.एस.बिलवार, उनि. सुनील पुरवैया, प्र.आर. 1033 हरीशदवे. आर.2958 प्रदीपसिंह व आर. 3763 कृष्णचंद शर्मा द्वारा आरोपी की पतारसी करते हुए,  आरोपी कालू पिता रेवला मोरे उम्र 35 साल निवासी राजरानी नगर इन्दौर के घर पर दबिश दी जाकर आरोपी को पकडा। 
आरोपी कालू से पूरे घटनाक्रम के संबंध पूछताछ करने पर उसने बताया कि, मृतक रामनिवास व आरोपी कालू दोनो केटरिंग का काम करते थे। रामनिवास को कालू से केटरिंग के पैसे लेने थे, जो रामनिवास दिनांक 01.6.2019 को रात कालू के घर केटरिंग के पैसे लेने आया था। दोनो ने साथ खाना खाया व शराब पी, उसके बाद रामनिवास को कालू के घर के पास ठेले पर सुला दिया था, रात को कालू ने रामनिवास को दराते से गर्दन पर मारकर हत्या कर दी व ठेले से ही छापरी गांव ट्रेजर टाउन के पास मिट्टी के ढेर मे ले जाकर उसे गाड दिया था। पुलिस द्वारा आरोपी कालू को गिरफ्तार कर, उससे घटना मे प्रयुक्त दराता व खून अलुदा कपडे भी जप्त किये गये।
उक्त हत्याकांड का पर्दाफाश करने मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री सुनील शर्मा, उनि ए.एस.बिलवार, उनि सुनील पुरवैया, आर.2958 प्रदीपसिंह व आर.3763 कृष्णचंद शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



§ वर्ल्डकप-2019 के भारत बनाम आस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच के दौरान अवैध सट्टे का कारोबार संचालित करने वाले आरोपीगण, क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त में ।



§  आरोपीगण आई.पी.एल. लीग से ही चला रहा थे क्रिकेट का सट्टा ।
§  आरोपियों के पास से कुल नगदी 1,36,500/- रूपये(एक लाख छत्तीस हजार पांच सौ रूपये) बरामद ।
§  आरोपियों के पास से 01 सोनी एल.ई.डी. टेलीवीजन, सेट् टॉप बॉक्स, 01 लेपटॉप, 01 केल्क्युलेटर, 09 मोबाईल, 01 नोटबुक हुए जप्त।
§  आरोपियों से बरामद दस्तावेजों में सट्टे के लाखों रूपये के लेन देन का हिसाब किताब मिला।

इन्दौर- 10 जून  2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र  इन्दौर द्वारा वर्ल्ड कप 2019 क्रिकेट मैचों के दौरान  सट्टे की गतिविधियों पर   निगरानी रखकर उन पर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में क्राईम ब्राँच की टीमों को सट्टा संचालित करने वाले सक्रिय सटोरियों के संबंध में आसूचना संकलित कर उनकी धरपकड़ करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना-द्वारकापुरी क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने घर में क्रिकेट के हार-जीत पर सट्टा लेने का काम करता है । सूचना पर से थाना-द्वारकापुरी पुलिस को लेकर संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये मुखबिर के बताये स्थान की पतारसी कर घेराबंदी कर 04 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड कर नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम 01. कमल उर्फ राजकमल पिता कनकमल जैन उम्र-40 वर्ष निवासी-797 द्वारकापुरी 60 फीट रोड इन्दौर, 02. हर्ष पिता मनोज चौहान उम्र- 19 वर्ष निवासी-554 द्वारकापुरी सी सेक्टर, सहित अंकुश एवं पंकज के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
आरोपी कमल उर्फ राजकमल पिता कनकमल ने पूछताछ करने पर बताया कि उसने कक्षा 12 तक माहेश्वरी हा.से. स्कूल से पढाई की है व आर.टी.ओ. एजेंट के रूप में कार्य करता है। आरोपी राजकमल के पिता कनकमल के नाम पर मकान हैं एवं ग्राउंड फ्लोर के दोनों तरफ मां आशापुरा और शिवांगी ट्रेडर्स के नाम से दो दुकानें किराये पर दे रखी हैं। आरोपी के मां एवं पिता ग्राउंड फ्लोर पर निवास करते हैं तथा आरोपी राजकमल ऊपर सट्टा चलाता था एवं मकान के मेन गेट से ताला लगा देते थे।
आरोपी ने यह भी बताया कि वह रूपयों की लालच में स्वयं के निवास स्थल पर क्रिकेट वर्ल्ड कप का सट्टा चलाता था, आरोपी आई.पी.एल. लीग के समय से ही क्रिकेट का सट्टा चला रहा था, दिनांक 09.06.2019 को जब भारत विरूद्ध आस्ट्रेलिया का मैंच चल रहा था तभी क्राईम ब्रांच की टीम व थाना द्वारकापुरी के साथ मिलकर संयूक्त कार्यवाही की गई।
उक्त आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 1,36,500/- रूपये (एक लाख छत्तीस हजार पांच सौ रूपये), 01 नग सोनी एल.ई.डी. टेलीवीजन 42 इंच, विडियोकोन सेट टाप बॉक्स, 01 नग एच.पी. कम्पनी का लेपटॉप व चार्जर, 01 नग केल्क्युलेटर, 09 मोबाईल, 01 नोटबुक (हिसाब-किताब की), व हिसाब किताब के अन्य दस्तावेज जप्त किये गये ।
उक्त आरोपियो के विरूद्ध थाना-द्वारकापुरी में अपराध क्रमांक-317/19 धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1976 का पंजीबद्ध किया गया ।




इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 43 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 10 जून 2019-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर, श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 09 जून 2019 के सुबह से आज दिनांक 10 जून 2019 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 43 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

04 आदतन व 22 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 09 जून 2019 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 04 आदतन व 22 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

02 गैर जमानती(स्थायी), 07 गिरफ्तारी एवं 50 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कलदिनांक 09 जून 2019 को 02 गैर जमानती(स्थायी), 07 गिरफ्तारी एवं 50 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब सहित 03 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 09 जून 2019 को 20.10 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर विनोबा नगर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, 535 विनोबा नगर निवासी अरविंद पिता आंनदीलाल कैथवास को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 40 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 09 जून 2019 को 22.20 मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर दिशा होटल के पीछे से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, हरिनारायण पिता महेश यादव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1500 रू. कीमत की 21 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना गांधीनगर द्वारा कल दिनांक 09 जून 2019 को 22.30 मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नैनोद मल्टी के पास से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, मनोहरलाल पितारतन कुशवाह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते हुए मिला, 01 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 09 जून 2019 को 22.20 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बडवानी प्लाजा वाईन शॉप परिसर ओल्ड पलासिया सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से शराब का सेवन करते हुए मिलें, मनीष पिता भीम चौधरी को पकडा गया।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।


अवैध हथियार सहित 04 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना विजय नगर द्वारा कल दिनांक 09 जून 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर भुसामंडी के पास खाली मैदान मालविय नगर और लोटस के पास मैकेनिक नगर से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, नवजीवन स्कुल के पास मेघदुत नगर इन्दौर निवासी योगेश पिता बृजलाल ठाकरें और 407 कृष्णबाग कालोनी मालविय नगर निवासी याकुब अली पिता सुबराती खान को पकडा गया। पुलिस द्वाराइसके कब्जे से एक अवैध छुरा व खुखरी जप्त कियें गयें।
पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 09 जून 2019 को 13.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर विश्रांति चौराहा से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 399 कुलकर्णी का भट्‌टा इन्दौर निवासी रोमित पिता यशवंत सेन को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छूरा जप्त किया गया।
पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 09 जून 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सागोर पेट्रोल पंप के पास और सोसायटी के पास कली बिल्लौद से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, डाकन दतोदा थाना सिमरोल इन्दौर निवासी प्रकाश पिता धनराज और भानगढ जिला देवास निवासी संजय उर्फ पप्पु पिता बाबूलाल पटेल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध हथियार जप्त कियें गयें।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।