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केटरिंग व्यवसाय में रूपयों के लेन-देन
के विवाद में ही, आरोपी ने की थी अपने साथी की हत्या।
इन्दौर-
10 जून 2019- दिनांक 09.06.2019 को
सूचनाकर्ता धवल मालवीय के माध्यम से प्राप्त, अज्ञात मृतक का
शव मिट्टी के ढेर के नीचे दबे होने की सूचना पर मर्ग क्र. 40/19
कायम कर जाँच मे लिया गया तथा मौके पर शव उत्खनन शव पंचायतनामा व जप्ती की
कार्यवाही की गई व मृतक के शव को पी.एम. हेतु अस्पताल भेजा गया। मृतक की शिनाखत
प्रहलाद चौहान द्वारा उसके छोटे भाई रामनिवास चौहान पिता गजराजसिंह चौहान उम्र 20
साल निवासी छनेरा जिला खण्डवा हाल- द्वारिकापुरी इन्दौर के रूप में की गयी तथा
मृतक रामनिवास का थाना द्वारिकापुरी मे गुमइंसान क्र. 73/2019
कायम होना भी पाया गया । मर्ग जाँच के दौरान मृतक के भाई प्रहलादसिंह चौहान के कथन
लिये गये व गुम इन्सान के तथ्यों को भी शामिल किया गया, उक्त गुमइन्सान
में केटरिंग ठेकेदार कालू मोरे पर संदेह व्यक्त किया गया था। मर्ग जाँच में
सूचनाकर्ता, उत्खनन साक्षी, शव पंचायतनामा
साक्षी, शिनाखतगी पंचनामासाक्षी व साक्षीगणों के कथन लेख किये गये जिन्होने
मृतक को चोंट पहुँचाकर मारना व शव को छिपाने के उद्देश्य से मिट्टी के ढेर में
गाड देना बताया गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मर्ग में संदेही कालू
मोरे से पूछताछ की गयी तो उसने, दिनांक 01.06.2019 व 02.06.2019 की
मध्य रात्रि में पैसो के लेन देन के विवाद में मृतक रामनिवास की उसके घर पर सोते
समय दराते से गर्दन पर मारकर हत्या करना व शव को छुपाने के लिये मिट्टी के ढेर मे
छिपा देना बताया। मर्ग क्र. 40/19 की सम्पूर्ण जाँच में प्रथम दृष्टया
आरोपी कालू मोरे द्वारा मृतक रामनिवास चौहान की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य
से शव को छिपा देना पाया गया जो प्रथम दृष्टया अपराध धारा 302,201, भा.द.वि.
का पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्द कर विवेचना मे लिया गया।
दौराने विवेचना मर्ग में संदेही कालू मोरे का
नाम आने पर उसकी जानकारी एकत्रित करने व आरोपी की गिरफ्तारी हेतु, वरिष्ठ
अधिकारियों द्वारा टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। थाना प्रभारी
राजेन्द्र नगर सुनील शर्मा, के नेतृत्व में गठित टीम के उनि सुषमा
पाटोलिया, उनि. ए.एस.बिलवार, उनि. सुनील पुरवैया, प्र.आर.
1033 हरीशदवे. आर.2958 प्रदीपसिंह व आर. 3763
कृष्णचंद शर्मा द्वारा आरोपी की पतारसी करते हुए, आरोपी कालू पिता रेवला मोरे उम्र 35
साल निवासी राजरानी नगर इन्दौर के घर पर दबिश दी जाकर आरोपी को पकडा।
आरोपी कालू से पूरे घटनाक्रम के संबंध पूछताछ
करने पर उसने बताया कि, मृतक रामनिवास व आरोपी कालू दोनो केटरिंग का
काम करते थे। रामनिवास को कालू से केटरिंग के पैसे लेने थे, जो रामनिवास
दिनांक 01.6.2019 को रात कालू के घर केटरिंग के पैसे लेने आया
था। दोनो ने साथ खाना खाया व शराब पी, उसके बाद रामनिवास को कालू के घर के
पास ठेले पर सुला दिया था, रात को कालू ने रामनिवास को दराते से
गर्दन पर मारकर हत्या कर दी व ठेले से ही छापरी गांव ट्रेजर टाउन के पास मिट्टी के
ढेर मे ले जाकर उसे गाड दिया था। पुलिस द्वारा आरोपी कालू को गिरफ्तार कर, उससे
घटना मे प्रयुक्त दराता व खून अलुदा कपडे भी जप्त किये गये।
उक्त हत्याकांड का पर्दाफाश करने मे वरिष्ठ
अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री सुनील शर्मा, उनि
ए.एस.बिलवार, उनि सुनील पुरवैया, आर.2958 प्रदीपसिंह
व आर.3763 कृष्णचंद शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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