Thursday, February 28, 2013

अपृह्‌त युवती सहित आरोपी क्राइम ब्रांच की गिरफ्‌त में


इन्दौर -दिनांक 28 फरवरी 2013- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय तथा जितेन्द्र सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि संदिग्ध एक लड़का लड़की हीरानगर क्षेत्र के ईट भटटों में पति-पत्नी बनकर कुछ दिनों से रह रहे है जो कि बोल चाल से इंदौर के निवासी नहीं लगते है। इस आधार पर अधिकारियों ने अपराध शाखा के डीएसपी सीताराम यादव व अजीम खान को निर्देद्गिात कर टीम के सहायक उप निरिक्षक बिजेन्द्र जाट, आर. मनोज राठौड़ तथा श्याम पटेल को पतारसी व तस्दीक हेतु लगाया गया। टीम ने भानगढ़ के आसपास ईंट भट्‌टे पर स्थित झोपड़ों पर पहुंच कर झोपड़े के बाहर मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर लड़के से पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम नवीन जैन निवासी ललीतपुर का होना बताया तथा उसकी पत्नी सीमा 15-20 दिनों से यही पर रहकर काम करते है। टीम द्वारा सखती से पूछताछ करने पर नवीन ने बताया कि सीमा (परिवर्तित नाम) है जो कि ललीतपुर जिले के ग्राम जखोरा तह. तालबेहट की रहने वाली है जिसे नवीन जैन ने अगवा कर इंदौर के खजराना मंदिर में शादी कर पत्नी बनाकर रखा है। 
जिलाललीतपुर (उ.प्र.) के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देद्गा पर थाना जखोरा के उप निरीक्षक नरेन्द्र अपनी टीम के साथ आकर अपराध शाखा इंदौर के अधिकारियों से सम्पर्क किया गया एवं बताया गया कि नवीन के विरूद्व दिनांक 22/02/2013 को धारा 363, 366 भादवि. के तहत प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। नवीन जखोरा में लड़की के मकान में ही किराये से रहता था तथा वही पर ट्रेक्टर के पार्ट्‌स की स्वयं की दूकान संचालित करता है। 
              अपराध शाखा की टीम में उपनिरीक्षक राजेन्द्रसिंह जाट,सउनि. बिन्जेंद्र जाट, प्रआर. राम अवतार दीक्षित, महेश यादव, विजयसिंह परिहार, आर0 मनोज राठौड़, शयाम पटेल, रामप्रकाश वाजपेयी, रमेश  योगेशवर का सराहनीय योगदान रहा। 

हत्या के प्रयास में आरोपी 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित


इन्दौर -दिनांक 28 फरवरी 2013- बारहवें अपर सत्र न्यायाधीशी, इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा सत्र प्रकरण कं्र. 358/11 आरोपी उज्जवल पिता सुनील के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. उज्जवल पिता सुनील (19) निवासी 1/1 कटकटपुरा इंदौर, को धारा 307,327,34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 307,34भादवि में 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास तथा धारा 327,34 भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। दोनों धाराओं के अंतर्गत दी गयी सजा एकसाथ चलेगी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 12 अगस्त 2011 को फरियादी वीरेन्द्र निवासी नार्थतोड़ा को उसके साथ पढ़ने वाले उज्जवल वर्मा का फोन आया तथा फरियादी वीरेन्द्र को खातीपुरा चौराहे पर बुलाया उसके साथ उसका साथी संजय भी था, जो फरियादी को मोटरसाईकिल पर बैठाकर न्यू सियागंज की तरफ ले गये। अभियुक्त ने फरियादी से शराब पीने के लिये पैसे मांगे नही देने पर उज्जवल ने फरियादी का मुॅह पकड़कर दबाया तथा संजय ने जान से मारने की नियत से पीठ और पेट पर चाकू से कई वार किये तथा उसे छोड़कर चले गये। फरियादी के फोन करने पर फरियादी के पिता और कपिल पांचाल घायल अवस्था में उसे एमव्हाय अस्पताल ले गये। पुलिस थाना एमजी रोड़ द्वारा अपराध क्रं. 314/11 धारा 307,327,506,294,34 भादवि का पंजीबद्व कर विवचेना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विद्गोष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

03 आदतन व 17 संदिग्ध गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 28 फरवरी 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 27 फरवरी 2013 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 03 आदतन व 17 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 109, 110 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

20 स्थायी, 58 गिरफ्तारी व 234 जमानतीय वारन्ट तामील


इन्दौर -दिनांक 28 फरवरी 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 27 फरवरी 2013 को 20 स्थायी, 58 गिरफ्तारी व 234 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में,न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुये मिलें 03 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 28 फरवरी 2013- पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 27 फरवरी 2013 को 21.00 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर कबीट खेड़ी गोमा की फेल इंदौर से ताद्गा पत्तों द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिलें मदनलाल, रतिराम तथा हरिनारायण को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 700 रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्तें बरामद किये गये।   
          पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब ले जाते हुये 03 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 28 फरवरी 2013- पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक 27 फरवरी 2013 को 20.40 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शुभम नगर इंदौर से अवैध शराब ले जाते हुए मिले स्कीम नं. 51 इंदौर निवासी नयन पिता द्गिावनारायण (32) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 8000 रूपये कीमत की 230 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक 27फरवरी 2013 को 13.10 बजे हातोद थाना क्षैत्रांतर्गत से अवैध शराब ले जाते हुए मिले सिंगोनिया निवासी जुगल पिता गज्जूसिंह (22) तथा मांगलिया निवासी मोहन पिता दद्गारथ राजपूत (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1600 रूपये कीमत की 40 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
              पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 28 फरवरी 2013- पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 27 फरवरी 2013 को 21.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नेहरूनगर रोड़ नं. 9 इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले 10 बेरवा समाज बगीचे के पास इंदौर निवासी धनराज पिता जोहरीलाल (20) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक 27 फरवरी 2013 को 08.25 बजे सुदामानगर इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले सुदामानगर झोपड़पट्‌टी निवासी अनिल पिता माधव सोलंकी (19) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।
पुलिस द्वारादोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।