Thursday, February 28, 2013

हत्या के प्रयास में आरोपी 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित


इन्दौर -दिनांक 28 फरवरी 2013- बारहवें अपर सत्र न्यायाधीशी, इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा सत्र प्रकरण कं्र. 358/11 आरोपी उज्जवल पिता सुनील के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. उज्जवल पिता सुनील (19) निवासी 1/1 कटकटपुरा इंदौर, को धारा 307,327,34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 307,34भादवि में 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास तथा धारा 327,34 भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। दोनों धाराओं के अंतर्गत दी गयी सजा एकसाथ चलेगी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 12 अगस्त 2011 को फरियादी वीरेन्द्र निवासी नार्थतोड़ा को उसके साथ पढ़ने वाले उज्जवल वर्मा का फोन आया तथा फरियादी वीरेन्द्र को खातीपुरा चौराहे पर बुलाया उसके साथ उसका साथी संजय भी था, जो फरियादी को मोटरसाईकिल पर बैठाकर न्यू सियागंज की तरफ ले गये। अभियुक्त ने फरियादी से शराब पीने के लिये पैसे मांगे नही देने पर उज्जवल ने फरियादी का मुॅह पकड़कर दबाया तथा संजय ने जान से मारने की नियत से पीठ और पेट पर चाकू से कई वार किये तथा उसे छोड़कर चले गये। फरियादी के फोन करने पर फरियादी के पिता और कपिल पांचाल घायल अवस्था में उसे एमव्हाय अस्पताल ले गये। पुलिस थाना एमजी रोड़ द्वारा अपराध क्रं. 314/11 धारा 307,327,506,294,34 भादवि का पंजीबद्व कर विवचेना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विद्गोष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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