जिला इंदौर - दिनांक- ०३.०८.११ - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा नोडल अधिकारी श्री राकेष कुमार सिंह ने बताया कि इन्दौर शहर के सभी सार्वजनिक स्थानो को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिय ेअब इंदौर पुलिस मुहिम छेड़ेगी। मध्यप्रदेष वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएषन और इंदौर पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस अधिकारीयों के प्रषिक्षण में यह बात कही गई है।
उल्लेखनिय है कि भारत सरकार द्वार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम सन् २००८ को लागू कर दिया गया है, जिसकी धारा ४ के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलो पर धूम्रपान प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इंदौर पुलिस द्वारा इस कानून का पालन करवाने के लिए एक टीम गठित कर ली गई है। इन्दौर शहर के ८ सब इन्सपेक्टर और नगर सुरक्षा समिती के १६ सदस्य अब सभी सार्वजनिक स्थलो पर निगरानी करेंगे और अगर कोई धूम्रपान करते हुए पाया जाएगा तो उसे २०० रूपये (दो सौ रूपये ) तक अर्थदण्ड करेंगे। इन सार्वजनिक स्थलो में शासकिय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शापिंग मॉल, कॉफी हाऊस, रेस्टोरेंट, सभागृह, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, प्रतिक्षालय, लोक परिवहन, षिक्षण संस्थान एवं इन जैसे अन्य सार्वजनिक स्थल शामिल है।
कार्यक्रम में एम.पी.वी.एच.ए. के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. वाय.डी. सोहनी एवं बकुल शर्मा द्वारा धूम्रपान मुक्त इंदौर संभाग और तम्बाकू नियंत्रण कानून के बारे में जानकारी दी गई। कैंसर सर्जन डॉ. एस.एस. नैयर द्वारा धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।