Monday, October 22, 2018

''रन फॉर वोट'' के लिये निम्नानुसार रहेगी यातायात व मार्ग व्यवस्था



इन्दौर-दिनांक 22 अक्टूबर 2018- शहर में दिनांक 24.10.18 बुधवार को ''रन फॉर वोट'' मैराथन दौड़ का आयोजन समय प्रातः 06.30 बजे से किया जाना प्रस्तावित है। इस दौरान बीस से पच्चीस हजार रनर सम्मिलित होंगे। उक्त मैराथन दौड़ नेहरू स्टेडियम से प्रारंभ होकर जीपीओ चौराहा, व्हाईट चर्च चौराहा, गीताभवन चौराहा, पलासिया चौराहा, से वापस व्हाईट चर्च चौराहा, मेडिकल टी होते हुये नेहरू स्टेडियम पहुचेगी। इस दौरान पार्किग, यातायात व्यवस्था एवं डायवर्शन व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :-
पार्किग व्यवस्था
·         5 किमी दौड में सम्मिलित होने वाले रनर को लाने वाली बसे नेहरू स्टेडियम के मुखय द्वार के सामने रनर को उतार कर नार्थ चर्च ग्राउण्ड में पार्किग कर सकेंगे। स्वयं के वाहन से आने वाले रनर नार्थ चर्च ग्राउण्ड में पार्किग करेंगे।
·         2 किमी दौड में सम्मिलित होने वाले रनर को लाने वाली बसे नेहरू स्टेडियम जिमखाना के सामने द्वार के सामने रनर को उतार कर मेडिकल टी से ट्रेफिक पार्क तक पार्किग कर सकेंगे। स्वयं के वाहन से आने वाले रनर भी चार पहिया/दो पहिया वाहनो को ट्रेफिक पार्क के आस पासपार्किग करेंगे।
·         अन्य सामान्य दो पहिया/चार पहिया वाहन पार्किग रेसीडेंसी कोठी से कलेक्टर निवास तक सडक के एक ओर पार्क किये जा सकेंगे।
·         आयोजक व कार्यकर्ता स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया के रिक्त पार्किग स्थल का उपयोग कर सकेंगे।

कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले रनर के लिये मार्ग
·         प्रातः 06 बजे तक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले रनर सभी मार्गो से आ जा सकेंगे।
·         प्रातः 06 बजे के पशचात कार्यक्रम स्थल पर जाने वाले वाहन चालक मधुमिलन चौराहा से छावनी, जीपीओ चौराहे से नेहरू स्टेडियम की ओर पहुॅच सकेंगे। इसी प्रकार पिपल्याहाना बायपास से आने वाले वाहन चालक कृषि महाविघालय चौराहे से डेली कॉलेज के सामन से नेहरू स्टेडियम पहुच सकेंगे।
·         नौलखा की ओर से आने वाले वाहन चालक आजाद नगर से नेहरू स्टेडियम आ सकेंगे।

वाहन डायवर्शन व्यवस्था (प्रातः 05.30 बजे से)
·         जो वाहन चालक पलासिया से नौलखा की ओर जाना चाहते है, वह गिटार तिराहा, तिलक नगर, पत्रकार तिराहा, बंगाली चौराहा, पिपल्याहाना, मूसाखेडी, आजाद नगर होकर आ जा सकेंगे।
·         प्रातः 05.30 बजे से लोक परिवहन बसे जो पिपल्याहाना से सरवटे बस स्टैंड आती है, को तीन ईमली चौराहा, नवलखा चौराहा, अग्रसेन चौराहा, छावनी से क्रिश्चियन कॉलेज से सरवटे की ओर आ जा सकेंगी।
·         आम दो पहिया/चार पहिया जो पिपल्याहाना की ओर जाना चाहते है, मधुमिलन चौराहा, छावनी चौराहा, अग्रसेन चौराहे से नवलखा होकर या रीगल चौराहा, हाईकोर्ट चौराहा, घंटाघर चौराहे से गिटार तिराहा, तिलक नगर, बंगाली चौराहा होकर आ जा सकेंगे।
·         फायर बिग्रेड, एम्बुलेन्स एव मरीजों के वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधा दी जायेगी।

आमजन किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर हेल्पलाईन नम्बर 7049108479, 7049107979, 7049108483, 0731-2349103 पर सम्पर्क कर सकते है।

वारदात करने की नियत से घुममें वालें तीन बदमाश, अवैध हथियार सहित पुलिस थाना एरोड्रम की गिरफ्त में।


इन्दौर-दिनांक 22 अक्टूबर 2018- शहर में अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगानें व अवैध हथियार रखकर घूमनें तथा इनकी तस्करी करने वालें आरोपियों की धरपकड करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिध्दार्थ बहुगुणा व अति. पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-2 श्री मनीष खत्री कें मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक मल्हारगंज श्री शेष नारायण तिवारी द्वारा गम्भीरता से कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी एरोड्रम श्री अशोक कुमार पाटीदार व उनकी टीम को समुचित दिशा निर्देश दिए गए। 
        पुलिस थाना एरोड्रम की टीम द्वारा अवैध हथियार रखने एवं तस्करी करने वालों पर सतत्‌ निगाह रखी जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर तंत्र से सूचना प्राप्त हुई की थानाक्षेत्र में तीन व्यक्ति तलवार व चाकू रखे हुए है जो किसी वारदात को अंजाम देने की नियत से घूम रहे है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर पंचशील नगर मैदान से आरोपी आशीष उर्फ बब्बू पिता दयाराम गोस्वामी उम्र 23 वर्ष निवासी 105 कान्यकुब्ज नगर इंदौर तथा नगीन नगर कलाली के पास से आरोपी प्रियूष जैन पिता हेमंत जैन उम्र 28 वर्ष निवासी 164 कालानी नगर इंदौर को पकडकर कर दोनों के कब्जे से एक-एक लोहे की तेज धारदार तलवार जप्त की गई। 
       इसी प्रकार पुलिस टीम द्वारा पंजाबी ढाबा छोटा बागड़दा रोड़ इंदौर से आरोपी गोलू उर्फ विपीन पिता हरिसिंह चौहान उम्र 24 वर्ष निवासी 94 मारूती पैलेस को पकडकर, आरोपी के कब्जे से एक तेज धारदार चाकू जप्त किया गया। पुलिस टीम द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूध्द धारा 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है।
      उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री अशोक कुमार पाटीदार, उनि. अप्रित पाराशर, सउनि. उमाशंकर यादव, सउनि. शितला प्रसाद मिश्रा, आर. सचिन सोनी, आर. राहुल भदौरिया , आर. कृष्णा पटेल, आर. पवन पांडेय, आर. संजय, सैनिक अखिलेश पवांर की सराहनीय भूमिका रही ।




लाखों रूपये की धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी, क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।


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  • आरोपी को नागपुर से किया गिरफ्तार, ड्रायफ्रुट व्यापारी ने की थी कई लोगों से धोखाधड़ी ।
  • कई ड्रायफ्रुट फर्म संचालको को लगाया था चूना, दिल्ली, नागपुर, इंदौर, येवतमाल, चंद्रपुर तथा रायपुर के व्यापारियों से की थी धोखाधड़ी।
  • रूपये हड़पकर, नागपुर से फर्म बंद कर छत्तीसगढ़ चला गया था आरोपी, कई मामलों में चल रहा था फरार।


इन्दौर-दिनांक 22 अक्टूबर 2018-पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र इन्दौर (शहर) द्वारा विभिन्न प्रकार की ठगी/धोखाधड़ी के अपराधों को अंजाम देकर, फरार चल रहे आरोपियों की पतारसी कर उनकी धरपकड़ करने बावत्‌ इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच की टीम का गठन कर, इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश दिये गये।
क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना सेंट्रल कोतवाली में पंजीबद्ध अपराध क्र139/18 धारा 406, 34 भादवि में आरोपी अमर तनवानी तथा इंदर तनवानी फरार चल रहें है। उपरोक्त दोनों आरोपी बड़े स्तर पर भारत के कई राज्यों में मसालों तथा ड्राय फ्रूट की ट्रेडिंग करते थे तथा दिल्ली, मुम्बई, नागपुर, इंदौर, रायपुर, में व्यापक स्तर पर व्यापार करने के अलावा ये लोग राष्ट्र के बाहर भी अन्य देशों में कीमती तथा अच्छे किस्म के ड्राय फ्रूटों का आयात निर्यात करते थे। उक्त दोनों आरोपियों ने इंदौर में स्थित फर्म मेसर्स दलाल एम0 श्यामलाल एण्ड संस पर दलाली का कार्य करने वाले विष्णु प्रजापति पिता श्री मदनलाल प्रजापति निवासी- सियागंज इंदौर को व्यापारिक दृष्टिकोण से भेरोसे में लेकर उनके साथ मिलकर मसालों तथा ड्राय फ्रूट की ट्रेडिंग का काम शुरू किया तथा दोनों आरोपियों ने विष्णु प्रजापति को बताया कि वह लोग मेसर्स महादेव ट्रेडर्स नागपुर में मसालों तथा ड्राय फ्रूट की ट्रेडिंग करते हैं जिनकी फर्म की वहां अच्छी शाख व प्रतिष्ठा है। दोनों आरोपियों ने इस प्रकार प्रवंचना पूर्वक छलकपट से इंदौर में स्थित फर्म मेसर्स दलाल एम0 श्यामलाल एण्ड संस के दलाल विष्णु प्रजापति से उधार में माल दिलाने का अनुरोध किया तथा यह विश्वास दिलाया कि उपरोक्त माल का विक्रय कर प्राप्त राशि से वह उधारी की राशि नियत समयावधि में लौटा देगें। आरोपियों की बातों में आकर मेसर्स दलाल एम0 श्यामलाल एण्ड संस ने इंदौर के विभिन्न व्यापारियों की फर्मों से दलाली करते हुये अलग अलग किस्तों में आरोपियों को मसालों तथा ड्राय फ्रूट की ट्रेडिंग वास्ते 50 लाख रूपये का माल उधारी पर दिलाया जोकि आरोपियों ने रायपुर तथा नागपुर में स्थित फर्मो के माध्यम से बेच दिया था, किंतु शेष उधारी की 22 लाख 67 हजार रूपये राशि चुकाने में दोनों आरोपी आनाकानी कर टालामटोली करते रहे तथा आरोपियों ने फर्म से लिये गये माल के संबंध में उधारी के 22 लाख 67 हजार रूपये की राशि ना चुकाते हुये उक्त राशि स्वयं हड़प ली।
उपरोक्त प्रकार से छलपकट कर प्रवंचनापूर्वक की गई 22 लाख 67 हजार रूपये की धोखाधड़ी के संबंध में थाना सेंट्रल कोतवाली पर दोनों आरोपियों अमर तथा इंदर तनवानी के विरूद्ध अपराध क्र 139/18 धारा 406, 34 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया गया था जिसमें ये आज दिनांक तक फरार चल रहे थे। फरार अरोपियों की पतारसी के दौरान आरोपी अमर तनवानी के संबंध में क्राईम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी, इतवारी नागपुर में रह रहा है जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी की गिरफ्तारी हेतु क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम नागपुर रवाना हुई जहां से आरोपी अमर तारवानी पिता इंदर तारवानी उम्र 20 साल को घेराबंदी कर क्राईम ब्रांच की टीम ने धरदबोचा।
         आरोपी अमर तनवानी ने पुलिस टीम को बताया कि वह कक्षा 10 वीं तक पढ़ा है जोकि मेसर्स महोदव किराना ट्रेडर्स के नाम से मसालों तथा ड्राय फू्रट का मर्चेण्ट का काम देखता है। उक्त फर्म आरोपी अमर तथा उसके पिता इंदर तनवानी दोनों मिलकर चलाते हैं। आरोपी ने बताया कि वह दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद, बोड़ी (तमिलनाडु), पलासा (आंध्रप्रदेश) के व्यापारियों से थोक भाव में समस्त प्रकार के ड्रायफ्रुट का व्यापार कर नागपुर, रायपुर, येवतमाल, तथा चंद्रपुर के व्यापारियों को सप्लाय करते थे। इसी बीच अमेरिका से निर्यात होने वाले ब्लू डायमण्ड कंपनी के बादाम को दिल्ली के एक व्यापारी से खरीददारी के चक्कर में बड़ा घाटा हुआ, चूंकि वह डील 48 लाख रूपये की थी किंतु कस्टम डृयूटी जमा ना होने के कारण उपरोक्त माल पकड़ा गया तथा सारा पैसा डूब गया। आरोपी ने बताया कि उक्त घाटे केबाद उसने इंदौर में विष्णु प्रजापति नामक दलाल से संपंर्क किया जिसने उसे पहली बार में 50 लाख रूपये का माल इंदौर के विभिन्न व्यापारियों की अलग अलग फर्मों से उधारी पर दिलाया था जिसके एवज में उसने 27 लाख रूपये लौटाये थे किंतु 22 लाख 67 हजार रूपये करीब उधार शेष चुकाना बाकी रह गये थे। आरोपी ने बताया कि व्यापार में घाटे के बाद से वह नागपुर छोड़कर रायपुर चला गया था तथा वहीं व्यापार करने लगा था तथा सारे संपंर्क सूत्र आदि बदल लिये थे ताकि किसी से कोई बात चीत ना हो। आरोपी ने 22 लाख 67 हजार रूपये राशि हड़पना स्वीकार किया है, जबकि आरोपी के संबंध में अधिक जानकारी एकत्रित करने पर यह ज्ञात हुआ कि उसकी फर्म का टर्न ओवर करोडों रूपये में होता था जिसने ना सिर्फ इंदौर में बल्कि इंदौर के अलावा अन्य कई शहरों के व्यापारियों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी से लाखों रूपये का अवैध लाभ अर्जित किया है। आरोपी ने इस प्रकार की धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया जाना कबूल करते हुये बताया कि उसे करोड़ों रूपये चुकाने है इसलिये उसने नागपुर की फर्म बंद कर रायपुर में काम शुरू कर दिया था ताकि उधारी की राशि हड़प सके।
आरोपी को पकड़कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु, पुलिस थाना सेंट्रल कोतवाली के सुपुर्द किया है, जिससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आरोपी का पिता इंदर तनवानी वर्तमान में फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जारी है।



चुनाव आचार संहिता के 15 दिनों में, इन्दौर पुलिस द्वारा की गयी धुआंधार कार्यवाही




·        संपत्ति विरूपण अधिनियम व कोलाहल अधिनियम के तहत दर्ज हुई 158 FIR

·        4183 लायसेंसी हथियार हुए, थानों में जमा।

·        4303 गुंडे/बदमाशों के विरूद्ध की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तथा 852 बदमाशों को किया, आगे कोई अपराध नही करने के लिए बाउंड ओव्हर ।

·        756 वारंटी भी आये पुलिस की गिरफ्त में।

इन्दौर-दिनांक 22 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत दिनांक 06.10.18 से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधितसमय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही तथा गुण्डे/बदमाशों व आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध जिलाबदर, रासुका, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।

इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 06.10.18 से आज दिनांक 22.10.18 के सुबह तक में उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत अब तक कुल 153 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 296 से अधिक जगहों (सार्वजनिक व निजी संपत्तियों) से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। बिना अनुमति अवैध सभा/भाषण व मतदाताओं को प्रलोभन/अन्य सामग्री वितरण संबधी सहित आचार संहिता के उल्लघंन पर 03 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगानेवाले 1297 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी, साथ ही प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर/डीजे आदि बजा कर लोगों को परेशान करने वालें 02 व्यक्तियों के विरूद्ध कोलाहल अधिनिमय के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु अब तक 4303 अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 852 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी, साथ ही उक्त बाउंड ओव्हर का उल्लघंन करने वाले 04 बदमाशों के विरूद्ध भी धारा 122 जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, अब तक 102 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गई है तथा 17 बदमाशों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गयी। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए अब तक 429 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 327 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 756 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों केविरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 326 प्रकरणों व अवैध हथियारों के विरूद्ध 141 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है। 
चुनाव के मद्‌देनजर अब तक की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 4183 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इसके अलावा चुनाव आचार संहिता के तहत संदिग्ध रूप से बड़ी मात्रा में नगदी ले जाने वालों पर कड़ी नजर रखते हुए, पुलिस थाना बेटमा अन्तर्गत 4,25,000/- रूपयें की नगदी को संदिग्ध रूप से ले जाने वालों के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष व निर्भीक रूप से चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करवाने हेतु, केन्द्रीय सुरक्षा बलों के साथ शहर के संवेदनशील क्षेत्रो व मतदान केन्द्रों पर फ्लैग मार्च व पुलिस व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण किया जा रहा है तथा चुनाव प्रक्रिया की कार्यवाही के संबंध में भी इन्दौर पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।