Friday, November 30, 2018

◆ 20,000/-रूपये का ईनामी व फरारी आरोपी, क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त में। ◆ किसानों की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटता था आरोपी। ◆ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्रेताओं को भूखण्ड बेचता था आरोपी समीर। ◆ 18 माह से फरारी काट रहा था आरोपी



इंदौर- 30 नवंबर 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर)श्री हरिनारायणाचारी मिश्र  द्वारा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से जमीनी विवाद संबंधी आरेापियों की पतारसी करने तथा विभिन्न प्रकरणों में फरार चल रहें ईनामी आरोपियों की पतारसी व गिरफ्तारी हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशानिर्देश दिये गये थे।
क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि थाना-सिमरोल के अपराध क्रमांक- 467/17 धारा- 420, 467, 468, भादवि में फरार 20 हजार रूपये का ईनामी आरोपी समीर उर्फ शरीफ पिता शकील मुल्तानी उम्र- 34 वर्ष निवासी- 106 शकुन्तला काम्प्लेक्स, हाईवे टावर नवलखा इन्दौर, स्थाई निवास-23 लोहार पट्टी, आजाद मार्ग, इन्दौर, अपने परिजनों तथा अन्य रिश्तेदारों से मिलने फ्लेट नम्बर 74-75 नन्दनवन कॉलोनी, मानिकबाग कॉलोनी में आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए उक्त प्रकरण के फरार आरोपी को पकड़ने हेतु क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई तथा कॉलोनी के मुख्य मार्गों पर क्राईम ब्रांच की टीम को तैनात किया जाकर आरोपी की गुप्त तरीके से पतासाजी शुरू की गई। इसी दरमियान क्राईम ब्रांच की टीम को आरोपी समीर उर्फ शरीफ मानिकबाग रोड पर जाते हुये दिखाई दिया जिसका पीछा करते हुये, आरोपी समीर को मानिकबाग ब्रिज के ऊपर से घेराबंदी कर पकड़ा गया, बाद आरोपी को पुलिस टीम द्वारा अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ की गई।
आरोपी समीर उर्फ शरीफ ने पुलिस टीम को बताया कि उसने सन् 2011 में अपने साथियों मोहसीन कबीर, तारिक खॉ एवं ब्रीजेन बोरा के साथ मिलकर उन्नति रियलटीज प्रा. लि. नाम से एक फर्म बनायी थी जिसका ऑफिस 102 फन्डसे एवेन्यू सपना संगीता टॉकिज के सामने खोला गया था। इस फर्म में समीर व उसके अन्य साझेदार सन् 2013 में उक्त फर्म के कारोबार से अलग हो गये थे बाद समीर ने स्वयं की ’’निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर’’ के नाम से अलग फर्म बनाई। समीर ने बताया की वह किसानों से करारनामा (एग्रीमेंट) लिखवाकर जमीन को भाड़े से उपयोग करने के लिये लेता था किंतु आरोपी समीर ने बताया कि पैसों की लालच में वह, उस करार की गई जमीन पर प्लॉट काटकर अच्छी मोटी रकम में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच देता था।
आरोपी समीर ने घोसीखेड़ा, सिमरोल में ’’ड्रीम पार्क’’ नाम से भाड़े की जमीन पर करारनामे मात्र के चलते किसान की जमीन पर रहवासी कॉलोनी काट दी थी, जिसमे फरियादी कैलाश पटेल ने सितम्बर-2013 में 04 लाख रूपये में प्लॉट का सौदा तय किया था, जिसे आरोपी समीर उर्फ शरीफ मुल्तानी ने 03 साल में कॉलोनी विकसित कर प्लॉट पर कब्जा देने का वादा किया था परन्तु आरोपी समीर ने ना ही कॉलोनी को विकसित किया और ना ही फरियादी को उपरोक्त प्लाट पर कब्जा दिया। प्लाट ना मिलने पर जब फरियादी कैलाश पटेल ने आरोपी समीर उर्फ शरीफ मुल्तानी ने रूपये वापस मांगे तो आरोपी ने उसे गुमराह करते हुये उसकी रकम हड़प ली, फरियादी कैलाश ने इस घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) कार्यालय, इन्दौर में की थी उक्त शिकायत की जांच उपरांत थाना- सिमरोल में अपराध क्रमांक-467/17 धारा- 420, 467, 468, भादवि पंजीबद्ध किया गया, आरोपी को अपराध दर्ज होने की सूचना मिलने पर वह फरार हो गया था। आरोपी समीर उर्फ शरीफ पिता शकील मुल्तान को पकड़कर उसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना- सिमरोल पुलिस के सुपुर्द किया गया है जिससे अन्य धोखाधड़ी तथा ठगी की वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।



Monday, November 26, 2018

नागालैण्ड में बना अवैध शस्त्र लायसेंस व पिस्टल पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा जप्त




इन्दौर-दिनांक 26 नवंबर 2018- आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में अवैध हथियार रखनें वालें आरोपियों की धरपकडकर, प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-2 श्री मनीष खत्री के मार्गदर्शन नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपुर्णा श्री एस के एस तोमर के निर्देशन में पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा अवैध शस्त्र लायसेंस व पिस्टल जप्त करनें में सफलता प्राप्त की है। 
                उक्त निर्देश पर कार्यवाही के दौरान पुलिस थाना चंदन नगर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना चंदन नगर क्षेत्र के दो व्यक्ति 1. आनन्द पिता रमेशचन्द्र भिलवारे निवासी 21 राणा कालोनी थाना चंदन नगर इन्दौर व 2.विजय पिता अशोक भिलवारे निवासी 22 राणा कालोनी थाना चंदन नगर इन्दौर द्वारा थाना चंदन नगर क्षेत्र में नागालैण्ड द्वारा जारी शस्त्र लायसेंस प्राप्त कर अपने घर पर रखे हुए है, तथा जिसने उक्त लायसेंस व हथियार आचार संहिता के दौरानथाने में जमा नहीं कराये हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बताये व्यक्तियों के निवास राणा कालोनी से आनन्द पिता रमेशचन्द्र भिलवारे और विजय पिता अशोक भिलवारे के घर में नागालैण्ड से जारी दो शस्त्र लायसेंस व दो पिस्टल मिली। आरोपी द्वारा आर्म्स लायसेंस नियम 2016 के नियम 17 का उल्लंघन किया जिसके अनुसार किसी भी लायसेंसी के द्वारा यदि लायसेंस जारीकर्ता अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर 6 माह से अधिक अवधि से स्थाई अथवा अस्थाई तोर पर कही अन्यत्र निवासरत होने पर उसे संबंधित नवीन स्थान के लायसेंस जारीकर्ता अधिकारी के समक्ष आर्म्स एवं लायसेंस बुक प्रस्तुत करते हुए अभ्यावेदन देना चाहिये। जिस पर कि संबंधित अधिकारी नवीन प्रक्रिया कर सके, किन्तु लायसेंसी आनंद व विजय द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दण्डनीय संज्ञेय अपराध घटित किया है। जिस पर से थाना चंदन नगर पर धारा 30 आर्म्स एक्ट व धारा 188 भादवि का पंजीबद्ध किया गया तथा शस्त्र लायसेंस व पिस्टलों को जप्त किया गया है।
                उक्त कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदन नगर श्री राहुल शर्मा, उनि करण सिंह सोलंकी, उनिदिलीप देवडा, प्रआर राकेश, आर. विनोद, आर. जोगेश, आर. अभिषेक, आर. विजय कटारे की सराहनीय भूमिका रही।



मतदान दल व बसों के लिए निम्नानूसार रहेंगें पार्किंग व्यवस्था



          
इन्दौर-दिनांक 26 नवंबर 2018- दिनांक 27.11.2018 को मध्य प्रदेश विधान-सभा निर्वाचन के लिए नेहरू स्टेडियम ,जिमखाना क्रिकेट मैदान व बंगला नम्बर 57 के मैदान से मतदान दल मतपेटीयों लेकर अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में रवाना होगी, मतदान दल में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के वाहन पार्किंग हेतु उपरोक्त स्थानो के पास निम्नानुसार पार्किंग स्थल निर्धारित की गई हैं, अपने वाहन उसी स्थान पर रखेंगे :-
·         स्टेट बैंक कम्पाउण्ड
·         रेसीडेन्सी कम्पाउण्ड के पिछले गेट से
·         स्टेट बैंक से मुस्ताक अली गेट के बिच रोड के दोनो तरफ पेवर्स ब्लॉक पर रहेगी।

इसी प्रकार मतदान दल को लेकर जाने वाली बसों की पार्किंग व्यवस्था नेहरू स्टेडियम मैदान, जिमखाना मैदान एंव बंगला नम्बर 57 पर रहेगी।
प्रशासनिक एंव पुलिस अधिकारीयों के वाहनों का आवागमन मुस्ताक अली गेट से स्टेडियम के अन्दर हो सकेगा।
डायवर्सन-अत्याधिक भीड होने पर आवश्यकतानुसार आम जनता वाहनो का व्हाईटचर्च, जीपीओं चौराहा, नवलखा, पीपल्याहाना, कृषि कालेज,डेली कालेज एंव होमगार्ड कार्यालय से डायवर्सन प्रातः 06:00 से किया जासकेगा।
मतदान दल के समस्त अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित की गई जगहों पर अपना वाहन पार्किंग करे।
डायवर्सन के दौरान एम्बुलेन्स,फायर,प्रशासन एंव पुलिस वाहनों को आने-जाने की सुविधा दी जायेगी।
आम जनता को यातायात से संबधित किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर हेल्पलाईन नम्बर 7049107979, 7079108479, 9425356098, 9425300436, 9425465757 पर सम्पर्क कर सकते है।
यातायात पुलिस व्दारा जनहित में जारी।

विधानसभा चुनाव 2018 के तहत, आज पूरे शहर में निकलेगा पुलिस का मेगा फ्लैग मार्च




इन्दौर-दिनांक 26 नवम्बर 2018-  विधानसभा चुनाव के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में आज दिनांक 26.11.2018 को पूरे शहर में एक मेगा फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम इन्दौर से प्रारम्भ होंकर निम्नानुसार प्रस्तावित मार्गो से होते हुए सभी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करता हुए नेहरू स्टेडियम पर समाप्त होगा।
मार्ग निम्नानुसार प्रस्तावित है-
         पुलिस कंट्रोल रूम रानी सराय (गांधी चौक) से प्रारम्भ होकर हाईकोर्ट चौराहा, पलासिया चौराहा, गीता भवन चौराहा व्हाईट चर्च चौराहा से मेडिकल होस्टल टी, आजाद नगर, जिला जेल, मुसाखेडी चौराहा रिंग रोड होकर पिपलियाहाना चौराहा, खजराना चौराहा, खजराना थानें के सामनें से होकर स्टार चौराहा, एमआर 10, रेडिसन चौराहा, विजयनगर चौराहा, एमआईजी से पाटनीपुरा चौराहा, मालवामिल, राजकुमार ब्रिज, डीआरपी लाईन, भंडारी मिल चौराहा, पोलोग्राउंड चौराहा, मरीमाता चौराहा, वायरलेस टी, बडागणपति, राज मोहल्ला, महुनाका, गंगवाल बस स्टेंड, चदंन नगर चौराहा, फुटीकोठी, हवाबंगला, केट चौराहा, रेतीमंडी चौराहा, राजेंद्र नगर रेल्वे क्रासिंग, आईपीएस कॉलेज, राऊ गोल चौराहा, राजेद्र नगर थानें के सामनें, चौईथराम सब्जी मंडी चौराहा, राजीव गांधी चौराहा, भवंरकुआं चौराहा, आईटीपार्क चौराहा, तेजाजी नगर, रालामडंल फाटा होतें हुए बिचौली हप्सी, पिपलियाहाना चौराहा से कृषि कालेज, होमगार्ड केम्प के सामनें से मेडिकल होस्टल से होकर जिमखाना नेहरू स्टेडियम पर समाप्त होगा।


चाकूबाजी के मामले में फरार, 05 हजार रुपये का फरारी ईनामी आरोपी, क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त में। · रंजिश के चलते आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर, आरटीओ कार्यालय परिसर में किया था प्राणघातक हमला। · महाराष्ट्र में नासिक, शिर्डी, त्रयंबकेश्वर, के अलावा आंकारेश्वर तथा राजस्थान के धार्मिक स्थलों पर छुपकर फरारी काट रहा था आरोपी।


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इन्दौर-दिनांक 26 नवम्बर 2018-चुनाव के मद्देनजर, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में चाकूबाजी कर अनेकों जघन्य सनसनीखेज अपराधों को अंजाम देकर, फरारी काट रहे उद्‌घोषित ईनामी आरोपियों की पतारसी कर उनकी धरपकड़ करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
         थाना तेजाजी नगर के अपराध क्रमांक 206/18 धारा 294,307,147,148,149 भादवि में आरोपी छोटू जमदार पिता पन्ना जमदार उम्र 54 साल निवासीऋषि नगर, इंदौर घटना दिनांक से ही फरार चल रहा है जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक (पूर्व) इंदौर द्वारा 05 हजार रूपये के नगद ईनाम की उद्‌घोषणा जारी की गई थी। क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा उक्त आरोपी की पतारसी हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया जिसके संबंध में पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि फरारी ईनामी आरोपी छोटू जमदार, महू तथा राऊ क्षेत्र में देखा गया है जोकि बंगलामुखी आगर-मालवा जाने की फिराक में है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने राऊ क्षेत्र में उक्त फरार आरोपी की तलाश हेतु निगरानी की जिसमें आरोपी के हुलिया के समान एक व्यक्ति नजर आने पर पुलिस टीम द्वारा उसे घेरांबंदी कर पुलिस टीम ने धरदबोचा जिससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम छोटू पिता पन्ना जमदार बताया। आरोपी से आरटीओ कार्यालाय पर 6 माह पूर्व हुई चाकूबाजी की घटना के बारे में पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल करते हुयेस्वयं को थाना तेजाजी नगर के अपराध क्रमांक 206/18 धारा 294, 307, 147, 148, 149 भादवि में फरार होना बताया आरोपी ने बताया कि वह घटना दिनांक से फरार चल रहा था जोकि महाराष्ट्र में नासिक शिर्डीत्रयंबकेश्वर के अलावा आंकारेश्वर तथा राजस्थान के धार्मिक स्थलों पर छुपकर फरारी काट रहा था तथा वर्तमान में ठिकाना बदलने के लिये आगर मालवा में बंगलामुखी माता मंदिर जाने की फिराक में था। आरोपी को पकड़कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना तेजाजीनगर पुलिस के सुपुर्द किया गया है।
                                आरोपी छोटू ने बताया कि प्रकरण में फरियादी रंजीत वर्मा रिश्ते में उसका भतीजा लगता है, जिनके मध्य परस्पर संपत्ति संबंधी विवाद मेंचार पहिया वाहन तथा भूखण्ड आदि के वंटबारे को लेकर लम्बे समय से रंजिश चली आ रही है। आरोपी ने बताया कि रंजिश के चलते ही उनके मध्य वाहन के पंजीकरण को लेकर आर0टी00 कार्यालय में विवाद छिड़ गया था जिसमें आरोपी छोटू ने अपने साथियों के साथ संगनमत होकर रवि वर्मा,रंजीत वर्मा, जितेन्द्र वर्मा आदि की घेराबंदी कर उन पर चाकुओं से वार किया था। आरोपियों द्वारा किये गये इस प्रकार के आक्रामक हमले से उपरोक्त तीनों लोग बुरी तरह से घायल हुए थे जिसके परिपेक्ष्य में आरोपियान के विरुद्ध थाना तेजाजी नगर पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया था तत्समय घटना में शामिल अन्य आरोपीगणों कृष्णा जमदार, वीरु,विनोद दरियान एवं मंगल को पूर्व में पुलिस टीम द्वारा पतासाजी उपरांत गिरफ्तार किया जा चुका था किन्तु आरोपी छोटू जमदार घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक (पूर्व) इंदौर द्वारा 05 हजार रूपये के नगद ईनाम की उद्‌घोषणा जारी की गई थी। आरोपी छोटू जमदार को क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा मुखबिर की सूचना पर से घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसे थाना तेजाजीनगर पुलिस के सुपुर्द किया गया।

इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही विशेष चैकिंग के दौरान हुई, 1 लाख 64 हजार 610 रूपयें की नगदी जप्त



इन्दौर-दिनांक 26 नवम्बर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत दिनांक 06.10.18 से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस द्वारा जिले में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम, आचार संहिता के उल्लघंन व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही तथा गुण्डे/बदमाशों व आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध जिलाबदर,रासुका, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
          इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 25.11.18 की सुबह से आज दिनांक 26.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत इंदौर पुलिस द्वारा कार्यवाही करतें हुए राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है साथ ही बिना अनुमति बैनर, झंडा, नाम पट्टिका लगाने वाले 5 वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
                इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 263 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 80 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
                इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए, 2 आरोपियों के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई है। साथ ही 13 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 13 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 26 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों केविरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 17 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 01 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसकें तहत इन्दौर पुलिस के विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एफएसटी व एसएसटी (फ्लाइंग स्कॉड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करतें हुए, कल दिनांक 25.11.18 को चैकिंग के दौरान एसएसटी व थानों की टीम द्वारा अवैध रूप से ले जा रहें 1 लाख 64 हजार 610 रूपयें जप्त कियें गयें। जिसके बारें मे रिटर्निंग ऑफिसर व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Sunday, November 25, 2018

*चुनाव के दौरान इन्दौर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पैरामिलैट्री फोर्स व हिमाचल आर्म्ड पुलिस को भी दिया गया चुनाव संबंधी प्रशिक्षण*


इन्दौर-दिनांक 25 नवबंर 2018- चुनाव प्रक्रिया में पुलिस व सुरक्षा बलों द्वारा की जाने वाली व ध्यान में रखने वाली कार्यवाहियों व जिला इन्दौर के बारे में व्यवहारिक जानकारियों के संबंध में, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र की विशेष उपस्थिति में, आज दिनांक 25.11.18 को पुलिस कंट्रोल रूम इन्दौर में, पैरामिलैट्री फोर्स को विधानसभा चुनाव 2018 के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
      उक्त कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो. युसूफ कुरैशी, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, पैरामिलैट्री फोर्स के अधिकारीगण एवं शहर एवं देहात के सभी अतिपुलिस अधीक्षकगण व  अति पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) सहित स्थानीय पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहें।
    इस दौरान उपस्थित अधिकारियों द्वारा उन्हे, जिला इन्दौर की भौगोलिक स्थिति, यहां की जनता, यहां का राजनैतिक परिदृश्य, चुनावी माहौल तथा पुलिस व्यवस्था के बारें में अवगत कराते हुए, चुनाव ड्‌यूटी के दौरान पुलिस व सुरक्षा बलो की भूमिका के संबंध में बताते हुए उन्हे क्या करना व क्या नही करना चाहियें जिससें कानून व्यवस्था बनी रही एवं शांतिपूर्ण व निर्विघ्न रूप से चुनाव संपन्न हो इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी गयी तथा साथ ही उक्त सभी जानकारियों का पावर पांइट प्रजेन्टेशन व विडियों फिल्म के माध्यम से सभी को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
     इसी प्रकार एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की आर्म्ड फोर्स के बल को भी उक्त आवश्यक जानकारियां दी गयी।



इन्दौर पुलिस द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ निकाला, शहरी व देहात क्षेत्रों में फ्लैग मार्च


         
इन्दौर-दिनांक 25 नवंबर 2018- इन्दौर में आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण व निर्विघ्न रूप से संपन्न हो इसी को मद्‌देनजर रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में,  इंदौर पुलिस द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ निरंतर जिला इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है।
      इसी कड़ी में आज दिनांक 25.11.18 को  जिला इंदौर के देहात क्षेत्र के थाना गौतमपुरा, बेटमा, चंद्रवतीगंज व शहर के थाना सदर बाजार में, संबंधित क्षेत्र के एसडीओपी/ सीएसपी  के नेतृत्व में थाना प्रभारीगणों द्वारा अपने पुलिस बल एवं सुरक्षा बलों के साथ मिलकर, अपने-अपने थानों क्षेत्रो के संवेदनशील एरिया व मतदान केंद्रों के मार्गो पर फ्लैग मार्च किया गया।
      शहर में निष्पक्ष, निर्भिक व स्वंत्रतता पूर्वक चुनाव हेतु, इन्दौर पुलिस द्वारा उक्त फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न हिस्सों में अनवरत जारी रहेगा।




इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आचार संहिता के तहत की गयी अब तक की कार्यवाही · इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही विशेष चैकिंग के दौरान, अभी तक हुई करीब 2 करोड़ 35 लाख 59 हजार 328 रूपयें की नगदी तथा करीब 8.5 लाख रूपयें कीमत की 18.5 किलोग्राम चांदी जप्त। · संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल अधिनियम व आचार संहिता के उल्लघंन के तहत दर्ज हुई 228 FIR । · 19619 गुंडे/बदमाशों के विरूद्ध की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तथा 4907 बदमाशों को किया, आगे कोई अपराध नही करने के लिए बाउंड ओव्हर । · बाउंड ओव्हर का उल्लघंन करने वाले 40 बदमाशों को दिखाई जेल की राह। · 3799 वारंटी भी आये पुलिस की गिरफ्त में। · लगभग सभी लायसेंसी शस्त्र करवाये गये थानों में जमा।




इन्दौर-दिनांक 25 नवम्बर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव का मतदान होना है, जिसके तहत दिनांक 06.10.18 से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र केनिर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के नेतृत्व में इन्दौर पुलिस द्वारा जिले में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम, आचार संहिता के उल्लघंन व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही तथा गुण्डे/बदमाशों व आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध जिलाबदर, रासुका, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 07.10.18 से आज दिनांक 25.11.18 के सुबह तक निम्नानुसार कार्यवाहिया की गयी है-
·         संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत अब तक कुल 201 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 370 से अधिक जगहों (सार्वजनिक व निजी संपत्तियों) से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है। साथ ही बिना अनुमति अवैध सभा/भाषण व मतदाताओं को प्रलोभन/अन्य सामग्री वितरण संबधी सहित आचार संहिता के उल्लघंन पर 22 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी।
·         बिना अनुमतिहूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 2546 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी, साथ ही प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर/डीजे आदि बजा कर लोगों को परेशान करने वालें 05 प्रकरणों में कोलाहल अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।
·         19619 अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
·         4907 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी, साथ ही उक्त बाउंड ओव्हर का उल्लघंन करने वाले 40 बदमाशों के विरूद्ध भी धारा 122 जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही कर भेजा जेल।
·         182 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गई है तथा 31 बदमाशों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गयी।
·         वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए अब तक 1444 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 2355 स्थायी वारंटी, इस प्रकार कुल 3799 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध की गयी वैधानिक कार्यवाही।
·         अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्टके तहत 1045 प्रकरणों में 1074 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 23 लाख 46 हजार 422 रू. कीमत की 16973 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
·         अवैध हथियारों के विरूद्ध प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर 399 अवैध हथियार जप्त किये गये।
·         चुनाव के मद्‌देनजर अब तक की कार्यवाही में इन्दौर शहर में 8000 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये है व 1224 को छूट प्रदान की गयी है तथा शेष हथियारों के लायसेंस निरस्ती की कार्यवाही की गयी है।
·         इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार संदिग्ध रूप से बड़ी मात्रा में नगदी ले जाने वालों पर कड़ी नजर रखते हुए, शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाकर विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एफएसटी व एसएसटी (फ्लाइंग स्कॉड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अब तक कुल 2 करोड़ 35 लाख 59 हजार 328 रूपयें नगदी तथा करीब 8.5 लाख रूपयें कीमत की 18.5 किलोग्राम चांदी को जप्त किया जाकर, रिटर्निंग ऑफिसर व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष व निर्भीक रूप से चुनावप्रक्रिया सम्पन्न करवाने हेतु, केन्द्रीय सुरक्षा बलों के साथ शहर के संवेदनशील क्षेत्रो व मतदान केन्द्रों पर फ्लैग मार्च व पुलिस व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण किया जा रहा है तथा चुनाव प्रक्रिया की कार्यवाही के संबंध में भी इन्दौर पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।