इन्दौर-दिनांक
26 नवंबर 2018- आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर,
पुलिस
उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में अवैध हथियार
रखनें वालें आरोपियों की धरपकडकर, प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश
दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ
बहुगुणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-2 श्री मनीष
खत्री के मार्गदर्शन नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपुर्णा श्री एस के एस तोमर के निर्देशन
में पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा अवैध शस्त्र लायसेंस व पिस्टल जप्त करनें में
सफलता प्राप्त की है।
उक्त निर्देश पर कार्यवाही के दौरान
पुलिस थाना चंदन नगर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना चंदन नगर क्षेत्र के
दो व्यक्ति 1. आनन्द पिता रमेशचन्द्र भिलवारे निवासी 21
राणा कालोनी थाना चंदन नगर इन्दौर व 2.विजय पिता अशोक भिलवारे निवासी 22
राणा कालोनी थाना चंदन नगर इन्दौर द्वारा थाना चंदन नगर क्षेत्र में नागालैण्ड
द्वारा जारी शस्त्र लायसेंस प्राप्त कर अपने घर पर रखे हुए है, तथा
जिसने उक्त लायसेंस व हथियार आचार संहिता के दौरानथाने में जमा नहीं कराये हैं।
उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बताये व्यक्तियों के निवास राणा कालोनी से आनन्द
पिता रमेशचन्द्र भिलवारे और विजय पिता अशोक भिलवारे के घर में नागालैण्ड से जारी
दो शस्त्र लायसेंस व दो पिस्टल मिली। आरोपी द्वारा आर्म्स लायसेंस नियम 2016 के
नियम 17 का उल्लंघन किया जिसके अनुसार किसी भी लायसेंसी के द्वारा यदि
लायसेंस जारीकर्ता अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर 6 माह से अधिक
अवधि से स्थाई अथवा अस्थाई तोर पर कही अन्यत्र निवासरत होने पर उसे संबंधित नवीन
स्थान के लायसेंस जारीकर्ता अधिकारी के समक्ष आर्म्स एवं लायसेंस बुक प्रस्तुत
करते हुए अभ्यावेदन देना चाहिये। जिस पर कि संबंधित अधिकारी नवीन प्रक्रिया कर सके,
किन्तु
लायसेंसी आनंद व विजय द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो आर्म्स एक्ट की धारा 30 के
तहत दण्डनीय संज्ञेय अपराध घटित किया है। जिस पर से थाना चंदन नगर पर धारा 30
आर्म्स एक्ट व धारा 188 भादवि का पंजीबद्ध किया गया तथा शस्त्र
लायसेंस व पिस्टलों को जप्त किया गया है।
उक्त कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों
के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदन नगर श्री राहुल शर्मा, उनि करण सिंह
सोलंकी, उनिदिलीप देवडा, प्रआर राकेश, आर. विनोद,
आर.
जोगेश, आर. अभिषेक, आर. विजय कटारे की सराहनीय भूमिका रही।
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