Thursday, June 11, 2020

इंदौर में प्रसूता महिला को डायल-100 सेवा ने परिजनों के साथ ले जाकर पहुँचाया अस्पताल




 दिनाँक 11 जून 2020 को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-100 भोपाल में जिला इंदौर के थाना क्षिप्रा के अंतर्गत द्वारकाधाम कॉलोनी से कॉलर अशोक यादव द्वारा सूचना दी गई कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है, महिला की हालत गम्भीर है उसे अस्पताल ले जाने का अन्य कोई साधन नहीं है । सूचना की गंभीरता को देखते हुये राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा जिला पुलिस कन्ट्रोल रूम इंदौर एवं थाना क्षिप्रा को सूचित करते हुये थाना क्षिप्रा के क्षेत्र में तैनात डायल-100 एफ़.आर.व्ही. को सूचना का विवरण देकर रवाना किया ।
                डायल-100 एफ.आर.व्ही. स्टाफ आरक्षक महेश जर्सोनिया, आरक्षक दीपक पटेल एवं पायलेट राज कुमार द्वारा मौके पर पहुँचकर प्रसूता एवं उसके परिजनों को डायल-100 वाहन से ले जाकर शासकीय अस्पताल क्षिप्रा में भर्ती कराया । डायल-100 एफ.आर.व्ही. स्टाफ से प्राप्त जानकारी अनुसार थाना क्षिप्रा के अंतर्गत द्वारकाधाम कॉलोनी के अशोक यादव की 22 वर्षीय पत्नी अंतिम यादव को प्रसव पीड़ा होने पर उसे अस्पताल ले जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होने पर उसके द्वारा डायल-100 को कॉल कर पुलिस से सहायता माँगी गई । डायल-100 के इस मानवीय कार्य के लिए महिला के परिजनों द्वारा डायल-100 सेवा का आभार व्यक्त किया गया है ।




CHAMPION OF THE DAY




 08 JUNE 2020

 Mr. Shailendra Shrimal, Mr. Ronak Surana & Mr. Mohak Surana

👨🏻🏅
Indore Police salutes the persons who are supporting the police and public in these challenging times through their personal efforts.🏆

कोरोना फाइटर्स पुलिस कर्मियों को भोजन व्यवस्था मे मदद करने वाले रौनक इंटरप्राइज इंदौर के श्री शैलेंद्र श्रीमाल, श्री रौनक सुराना एवं श्री मोहक सुराना को किया CHAMPIONS of the Day 🏆 के रूप मे सम्मानित

 वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते  संकटपूर्ण समय में सभी प्रशासन पुलिस विभाग स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और सफाई कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी जो दिन-रात घर से बाहर रहके अपने समाज की सुरक्षा और देख रेख कर रहे है। इन कोरोना फाइटर्स के कार्यों में सहयोग देने व उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए रौनक इंटरप्राइज इंदौर की ओर से श्री शैलेंद्र श्रीमाल, श्री रौनक सुराना एवं श्री मोहक सुराना द्वारा जिला पुलिस बल इंदौर को भोजन व्यवस्था में मदद की गयी हैं।

उन्होंने कहा कि इस महामारी से हम सभी की सुरक्षा हेतु समाज के ये रक्षक, योद्धाओं की तरह लड़ रहे हैं। अतः इनकी सुरक्षा व सेहत का ध्यान रखना तथा इस लड़ाई में इनका साथ देना हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए समाज के इन रक्षकों के लिये उनका ये छोटा सा प्रयास हैं।
साथ ही उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि अपने परिवार व समाज की सुरक्षा हेतु प्रशासन का सहयोग कर, अपने परिवार व समाज को बचाएं।

👮🏻👮🏻🏅इन्दौर पुलिस इस महत्वपूर्ण समय में श्री शैलेंद्र श्रीमाल, श्री रौनक सुराना एवं श्री मोहक सुराना द्वारा संवेदनशीलता के साथ किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद के साथ CHAMPIONS of the Day  के रूप में सम्मानित करती हैं।

Ø तीस हजार का इनामी भूमाफिया हैप्पी धवन उर्फ जितेन्द्र धवन क्राईम ब्रांच की गिरफ्त में ।


             

Ø  थाना बाणगंगा में कालंदी गोल्ड सिटी कालोनी के संबंध में दर्ज है 06 अपराधिक मामले
Ø  विगत 04 वर्षो से था फरार , लॉक डाउन में चोरी छुपे आकर घर पर ही रह रहा था , फरार इनामी को संरक्षण देने के संबंध में आरोपी के भाई लक्की उर्फ राजीव धवन को भी बनाया आरोपी ।
Ø   कालंदी गोल्ड सिटी कालोनी के प्लाट क्रेताओँ से रुपये लेकर नही दिया था प्लाट का स्वामितव ।
Ø  घर आने के पूर्व आरोपी के द्वारा भोपाल, दिल्ली , मुबंई , शिर्डी , नाशिक , के गुरुद्वारे एवं धर्मशाला में कटी फरारी ।
Ø  घर पर होने की थी सूचना , सूचना की पुष्टि होने पर घर दी गई दबिस , आरोपी कमरे की अलमारी में छिपा हुआ मिला ।  
                 
 इंदौर दिनांक 11 जून 2020 - श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेक शर्मा इन्दौर जोन इन्दौर एवं  श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक श्री हरिनारायणचारी मिश्र शहर इंदौर द्वारा लम्बे समय से चल रहे फरार आरोपी भूमफिया एवं इनामी बदमाश /भूमफिया की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री राजेश दण्डोतिया को उपरोक्त अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था इसी तारत्मय में उप पुलिस अधीक्षक अपराध एवं थाना अपराध शाखा की टीम को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध द्वारा कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।
      यह कि थाना बाणगंगा जिला इन्दौर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक (01)-563/16 धारा 420,468,471,34 भादवि, (02)- अपराध क्रमांक-191/17 धारा 420,34भादवि,(03)अपराध क्रमांक-1399/19 धारा 420,506,34 भा.द.वी ,(04)- अपराध क्रमांक-1459/19 धारा 420,467,468,120बी,471 भादवी , (05) अपराध क्रमांक1460/19 धारा 420,467,468,120बी,471 भादवी ,(06) अपराध क्रमांक 06/20 धारा 420,406,34  भादवि में आरोपी हैप्पी धवन उर्फ जितेन्द्र पिता सूरज धवन उम्र 48 साल निवासी - 12 मनीष पुरी कालोनी इन्दौर फरार था और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर जोन द्वारा उक्त आरोपी की पतारसी एवं गिरफ्तारी हेतु 30000/- रुपये का इनाम भी उद्दघोषित किया गया है, जो क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर के द्वारा विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी हैप्पी उर्फ जितेन्द्र धवन विगत दो माह से अपने घर पर ही अपने भाई लक्की उर्फ राजीव धवन निवासी 12 मनीष पुरी कालोनी इन्दौर के साथ में ही चोरी छुपे अपने घर में रह रहा है जो इस संबंध में पूख्ता असूचना का संकलन किया गया और क्राईम ब्रांच इन्दौर व बाणगंगा पुलिस के द्वारा संयुक्त रुप से आरोपी के घर दबिस दी गई घर की तलाशी लेने पर आरोपी हैप्पी उर्फ जितेन्द्र एक कमरे की अलमारी में छिपा हुआ मिला जिसे हिरासत में लिया गया । और थाना बाणगंगा के मामले में आरोपी हैप्पी की गिरफ्तारी थाना बाणगंगा पुलिस के द्वारा की गई ।
                  आरोपी हैप्पी उर्फ जितेन्द्र धवन विगत 02 माह से अपने छोटे भाई लक्की धवन उर्फ राजीव धवन के साथ में 12 मनीषपुरी कालोनी इन्दौर स्थित मकान में चोरी छिपे रहरहा था । और लक्की धवन के द्वारा  अपने बडे भाई को गिरफ्तारी से बचाने हेतु अवैध रुप से संरक्षण दिया गया और .यह भलीभाति जानते हुये भी यह फरार इनामी आरोपी  है फिर भी इस बात की सूचना पुलिस नही दी गई । जो आरोपी के भाई लक्की उर्फ राजीव के द्वारा अवैध रुप से संरक्षण दिया गया । जो धारा 212,216 भादवि का अपराध में आरोपी लक्की उर्फ राजीव पिता सूरज धवन उम्र 46 साल निवासी - 12 मनीष पुरी कालोनी इन्दौर को आरोपी बनाया गया है ।
       थाना बाणगंगा में वर्ष 2016 में प्रार्थी आवेदिका श्रीमती अलका पति प्रकाश चितोडा निवासी - उज्जैन के द्वारा कालंदी गोल्ड सिटी के संबंध में रुपये देने के बाद भी प्लाट नही मिलने के संबंध में एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र दिया गया था । जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं अनुसंधान के दौरान आरोपी हैप्पी उर्फ जितेन्द्र धवन का भी नाम बढाया गया। इसी तरह वर्ष 2017 आवेदक गिरीश पिता मोहनदास एलदासनी निवासी 1/8 हेमसन कालोनी इन्दौर के द्वारा कालंदी गोल्ड सिटी के संबंध में रुपये देने के बाद भी प्लाट नही मिलने के संबंध में एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र दिया गया था ,जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया । इसी तरह वर्ष 2019 में आवेदक नारायण गोयल निवासी तोतला नगर इन्दौर एवं मंयक गोयल निवासी संविद नगर इन्दौर के आवेदन पर हैप्पी धवन एवं अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया । वर्ष 2020 में आवेदक कमलेश जैन निवासी एरोड्रम इन्दौर के आवेदन पत्र पर आरोपी हैप्पी उर्फ जितेन्द्र एवं अन्य को आरोपी बनाया गया । एवं अन्य आवेदक अपराध में भी आरोपी बनाया गया है ।
            उक्त प्रकरण में आरोपी हैप्पी उर्फ जितेन्द्र के साथ में चिराग शाह , निलेश अजमेरा , चम्पु अजमेरा , नुकुल कपासी , महावीर जैन , नरेश टटबाडे,गिरीश वाधवानी, व अन्य भी आरोपी है इन सभी के द्वारा कालंदी गोल्ड सिटी पता सावेर रोड अरविन्दो हास्पिटल के सामने ग्रांम भांगिया रोड इन्दौर पर कालोनी काटी गई  और भूखण्डो के पेटे सम्पुर्ण नगद राशी प्राप्त की गई किन्तु क्रेताओं के भुखण्ड का स्वामित न देते हुये उनके साथ में धोखाधडी की गई ।
            गिरफ्तार आरोपी हैप्पी धवन उर्फ जितेन्द्र से घटना में पूछताछ की जा रही है।   

   


             


· लाकडाउन मे शराब बंदी के दौरान ज्यादा मुनाफा कमाने के लिये घर मे चला रहा था नकली शराब का कारखाना, कारखाना संचालित करने वाले 05 सदस्य क्राईम ब्राँच इन्दौर व थाना खजराना की गिरफ्त मे



·         आऱोपी व्दारा घर मे ही चलाया जा रहा था नकली शराब बनाने का कारखाना , आरोपी के घर से 320 लीटर स्पीरीट , 69 बोरीयो मे भरे 6.5 लाख देशी मदिरा के ढक्कन , 3 लाख 90 हजार देशी मदिरा की बोतल पर लगने वाले स्टिकर , 130 किलो केरामल कलर (मसाला मदिरा) , 3000 देशी क्वार्टर की बोतल , 2 लाख देशी मदिरा के ढक्कन पर लगाने वाले हालमार्क , एक गाडी महिन्द्रा पिकअप क्रमाँक MP 09 GG 7130 ,  एक आयशर क्रमाँक MP 09 KD 1964 की गई जप्त । कुल जप्तसुदा मश्रुका की किमत करीब 20 लाख रुपये
·         आरोपी से जप्त फैक्ट्री से लिये ढक्कनों पर लिखा है “SOM DISTILLRIES PVT.LTD “ MP Excise , तथा प्रिंट कराये गये स्टिकर्स की असली से की गयी नकल , स्टिकर पर म.प्र. आबकारी पंजीयन क्रमाँक C/024 लिखा गया  
·         आरोपी विगत एक साल से कर रहा था नकली शराब बनाने का काम , बायपास पर निकलने वाले टैंकरों से ढाबे वाले लेते थे स्पीरीट , आरोपी व्दारा इंदौर भोपाल बायपास पर स्थित ढाबा अली मेवात के मालिक से ली जा रही थी स्पीरीट , ढाबे का मालिक भी किया गया गिरफ्तार
·         मुख्य आरोपी है मंदसौर का रहने वाला , मंदसौर तथा राजस्थान की बार्डर के गाँवो मे करता था शराब व कच्चा मटेरीयल सप्लाय
·         क्राईम ब्राँच इंदौरव थाना खजराना की संयुक्त कार्यवाही
  इंदौर दिनांक 11 जून 2020 - पुलिस महानिरीक्षक इंदौर झोन श्रीमान विवेक शर्मा इन्दौर व्दारा इन्दौर तथा झोन के समस्त  जिलो में नकली शराब बनाने व सप्लाय करने वाले तस्करों पर अंकुश लगाने तथा उनकी धरपकड करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायण चारी मिश्र के व्दारा इन्दौर शहर मे सक्रिय नकली शराब बनाकर बेचने वाले तथा सप्लाय करने वाले गिरोह के संबंध मे आसूचना संकलित कर कार्यवाही करने हेतु इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया था बाद पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री राजेश दंडोतिया व्दारा उपपुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच आलोक शर्मा एवं थाना प्रभारी क्राईम ब्रांच के नेतृत्व मे टीम का गठन कर नकली नोट गिरोह की धरपकड करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये ।
क्राइम ब्रांचएवं थाना खजराना की टीम को सूचना मिली थी की श्याम सिंह नाम का व्यक्ती जो की साईं शारदा पैलेस कालोनी खजराना मे रहता है तथा घर मे ही स्पीरीट से नकली देशी शराब बनाकर बेचता है उसके घर पर दबिश दी गयी तो काफी मात्रा मे शराब व अन्य कच्चा माल मिल सकता है । सूचना विश्वसनीय होने से तत्काल वरिष्ठ अधिकारीगण को सूचना से अवगत कराया गया तथा तत्काल थाना क्राईम ब्राँच एवं खजराना थाना की टीम व्दारा आरोपी के घर म.न. 110 साँई शारदा पैलेस कालोनी इंदौर मे दबिश दी तो मौके पर पांच व्यक्ती नकली शराब तैयार करते तथा दो गाडियो से कच्चा माल उतारते हुये मिले आरोपीगण से नाम पता पूछा तो अपना नाम (1) श्याम सिंह पिता नारायण सिंह उम्र 35 साल नि. म.नं. 110 साँई शारदा पैलेस कालोनी खजराना इंदौर (2) जालिम सिंह पिता शंकर सिंह उम्र 29 साल नि. सांई शारदा पैलेस कालोनी इंदौर (3) विकाश पिता ताराचंद्र उज्जैन उम्र 27 साल नि. श्री कृष्णा विहार कालोनी खजराना इंदौर (4) राहुल यादव पिता मोहन लाल यादव उम्र 28 साल नि. नाहर दरवाजा देवास (5)शहिद पिता गुल मोहम्मद उम्र 40 साल नि. पाल नगर थाना औधोगिक क्षेत्र इँदौर का होना बताये । आरोपीगण से नकली शराब बनाने का लायसेंस तलब किया जो नही होना बताये आरोपीगण का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाया जाने से आरोपीगण के कब्जे से 320 लीटर स्पीरीट , देशी शराब पर लगाने वाले स्टीकर करीब (3 लाख 90 हजार )व देशी मदिरा के ढक्कन पर लगने वाले हालमार्क (करीब 2 लाख ) जप्त किये गये । आरोपीगण से अन्य माल के संबंध मे पूछताछ की गई तो उनके व्दार बताया गया की श्याम सिंह के घर के बाहर खडी आयशर क्रमाँक व पिकअप क्रमाँक मे भी देशी शराब बनाने मे उपयोग मे आने वाला सामान रखा है गाडी की तलाशी लेने पर आयशर क्रमाँक MP09KD1964 से करीब 69 बोरीयो मे भरे 6.5 लाख देशी मदिरा के ढक्कन जप्त किये गये तथा पिकअप क्रमाँक MP09GG7130  से केरामल कलर की दो केन जिसमे कुल 130 किलो केरामल कलर जिससे देशी मदिरा (मसाले वाली) बनायी जाती है जप्त किये गये तथा पिकअप से देशी मदिरा की बोतल कुल 3000 जप्त की गई सभी आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार किया गया । आरोपीगण का कृत्य धारा 34(1), 34(2) , 49 ए आबकारी एक्ट का पाया जाना से थाना खजराना मे अपराध क्रमाँक  517/20 धारा 34(1), 34(2), 49 ए आबाकारी एक्ट का पंजीबध्द किया गया । आरोपीगण को थाना लाकर विस्तृत पूछताछ की गई ।
      आरोपी श्याम सिंह व्दारा बताया गया की वह कक्षा चौथी तक पढा है तथा मूल रुप से मंदौर जिले के दलौदा गाँव का रहने वाला है । वह विगत 14 साल से इंदौर मे रह रहा है तथा पहले जसपाल का ढाबा खजराना मे खाना बनाने का काम करता था। वह विगत 1.5 साल से नकली शराब बनाने तथा उसका माल सप्लाय करने का काम करने लगा । उसने पूछताछ पर बताया की उसका एक साथी भागीरथ कुमावत जो की प्रतापगढ राजस्थान का रहने वाला है उसके साथ रहकर उसने स्पीरीट से शराब बनाने का काम सीखा । आरोपी व्दार पूछताछ पर बताया गया की वह इंदौर भोपाल बायपास पर स्थित अली मेवात ढाबे के मालिक सईद तथा जावेद से स्पीरीट खरीदता है तथा जितना मात्रा मे स्पीरीट लेता है उससे 2 गुना आरओ का पानी मिलाकर उससे नकली शराब बनाता है। आरोपी व्दारा बताया गया की शराब असली लगे इसलिये वह देशी शराब के स्टीकर जो हुबहु असली देशी शराब के स्टीकर की तरह लगते है वह अपने साथी शाहनवाज उर्फ बंटी निवासी नयापुरा से छपवाता था , आरोपी व्दारा देशी शराब के ढक्कन बडवाह स्थित फैक्ट्री से मैनेजर मुकेश मीणा के माध्यम से लाये जाते थे । आरोपी व्दारा बाँणगंगा स्थित कबाडखाना , जो की हंसराज यादव के नाम से है , से देशी शराब की बोतल खरीदी जाती थी । आरोपी व्दारा बलदेव कुशवाह नि. सांवेर रोड नाम के व्यक्ती से बोतल के ढक्कन पर लगने वाला हालमार्क लिया जाता था ।आरोपी व्दारा बताया गया की वह न केवल नकली शराब बनाता था बल्की कच्चा माल (स्टीकर , ढक्कन , बोतल , केमिकल , स्पीरीट) भी सप्लाय करता था।आरोपी व्दारा बताया गया की वह आर्डर पर माल तैयार करता था तथा अपने साथी भागीरथ कुमावत नि. प्रतापगढ राजस्थान को सप्लाय किया करता था। हर खैंप पर उसको करीब 1.5 लाख से 02 लाख रुपये बच जाते थे।
      आरोपी जालिम सिंह व विकाश ने बताया की वह दोनो पिकअप तथा आयशर से माल सप्लाय किया करते हैं तथा कच्चा माल बडवाह से लेकर आते  हैं। वह दोनो भी आरोपी श्याम के साथ करीब 01 साल से इस काम मे संलिप्त हैं।
      आरोपी सईद ने पूछताछ पर बताया की वह देवास का रहने वाला है तथा अली मेवात नाम से ढाबा इंदौर भोपाल बायपास पर संचालित करता है । विगत कुछ महिनो से उसने जावेद नाम के व्यक्ती को वह ढाबा चलाने के लिये किराये पर दे दिया है। जावेद उसे प्रतिमाह 25000 रुपये देता था । जावेद के साथ रहकर वह भी स्पीरीट का काम करने लगा। जावेद की बायपास पर से स्पीरीट के टैंकर निकालने वाले ड्रायवरों से बातचीत है वह उनके साथ सांठगाठ कर प्रत्येक टैंकर से 35 लीटर के 01 से 02 ड्रम निकाल लिया करता था तथा उस स्पीरीट को उंचे दामो मे श्याम सिंह को बेचा करता था। आरोपी सईद व आरोपी राहुल कल भी आरोपी श्याम सिंह के घर स्पीरीट डिलीवर करने आये थे।
      क्राईम ब्राँच की टीम व थाना प्रभारी खजराना संतोष सिंह यादव की टीम की संयुक्त कार्यवाही मे इंदौर पुलिस को एक बडी सफलता मिली है तथा नकली शराब बनाकर बेचने वाले गिरोह को पकडा गया है। मामले मे पूछताछ के आधार पर अन्य लोगो की गिरफ्तारी की जावेगी ।





o अवैध हथियार के निर्माण एवं खरीद फरोख्त में, इंदौर क्राईम ब्रांच की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही



·         गिरफ्तार 4 आरोपियों में दो अवैध हथियार बनाने वाले एवं दो अवैध हथियार सप्लाई करने वाले हैं शामिल।
·         आरोपियों के कब्जे से 27 अवैध देसी पिस्टल एवं 10 अवैध देसी कट्टे सहित कुल 37 अवैध हथियार एवं 10 जिन्दा कारतूस किये गये बरामद।
·         आरोपी पूर्व में अवैध हथियार की खरीद फरोख्त में भी जा चुके हैं जेल।
·         वर्ष 2020 में लगातार अवैध हथियार में क्राईम ब्राचं की 03 बड़ी कार्यवाही में कुल 106 अवैध हथियार जब्त।

इन्दौर दिनांक 11 जून 2020 - शहर में हो रही अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में पूर्व में पकड़े गये आरोपियों एवं सिकलीगरों से पूछताछ में यह बात बार बार सामने आ रही थी कि धार, बड़वानी एवं खरगोन आदि जिलों में रहने वाले सिकलीगरों का संपर्क प्रदेश के बाहर एवं दूसरे जिलों में भी है एवं उ.प्र. एवं उसकी सीमा से लगे जिलों से आने वाले ग्राहक अवैध हथियारों का परिवहन इंदौर से भी करते हैं इस बिन्दु पर कार्य करने के लिये पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेक शर्मा एवं पुलिस उप महानिरीक्षक श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा उपरोक्त संबंध में कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशो के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) राजेश दंडोतिया के द्वारा क्राइम ब्रांच की एक टीम को कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था।  

         क्राइम ब्रांच इन्दौर के द्वारा अपने मुखबीर तंत्र एवं पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों के डाटा संकलन के माध्यम से छानबीन की गई जिसमें यह बात सामने आयी कि ग्राम सिगनूर तह. भिकनगांव जिला खरगोन एवं नवलपुरा अम्बा तह. सनावद जिला खरगोन के सिकलीगरों के द्वारा अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों एवं उनसे सटे म.प्र. के जिलों के लोगों से करना प्रारंभ कर दिया है। इन सिकलीगरों पर निगाह रखने के लिये क्राईम ब्रांच इंदौर के द्वारा अपने मुखबिरों को लगाया गया जिसके बाद एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिगनूर जिला खरगोन का रहने वाला एक व्यक्ति मंगल सिंह पिता रतन सिंह सिकलीगर उम्र 30 साल नि. ग्राम सिगनूर तह. भिकनगांव जिला खरगोन अवैध हथियारों की डिलीवरी देने इंदौर आ रहा है। सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा थाना अन्नपूर्णा पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए दशहरा मैदान सुलभ काॅम्प्लेक्स के पास अन्नपूर्णा से घेराबंदी कर आरोपी मंगल सिंह पिता रतन सिंह सिकलीगर को पकड़ा गया आरोपी की तलाशी करने पर आरोपी के थेले से 04 देसी पिस्टल व दो 12बोर देसी कट्टे एवं 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। आरोपी मंगल सिंह पिता रतन सिंह सिकलीगर पर थाना अन्नपूर्णा में अप.क्रं. 221/19 धारा 25,27 आम्र्स एक्ट में अपराध कायम हुआ।

आरोपी मंगल सिंह पिता रतन सिंह सिकलीगर से पूछताछ में पता चला कि आरोपी इंदौर में अन्य ग्राहकों को अवैध हथियार सप्लाई करने आया है आरोपी मंगल पिता रतन सिंह का पुराना आपराधिक रिकार्ड भी है जो थाना कोतवाली खरगोन में बंद हो चुका है इसके अलावा भिकनगांव में भी बंद हो चुका है। आरोपी की निशानदेही पर एक अन्य आरोपी दिनेश पिता चंदर सिंह वास्कले उम्र 23 साल नि. ग्राम धार बेराड़ी तह. भिकनगांव जिला खरगोन को घेराबंदी कर पकड़ा जिसके कब्जे से एक 08 देसी पिस्टल 03 देसी कट्टे मय 03 जिन्दा करतूस के बरामद हुआ जो की पार्टियों को सिकलीगर से मिलाने का काम करता है । एवं सप्लाई का काम करता है और अपना कमिशन प्राप्त करता है। आरोपी दिनेश पर थाना अन्नपूर्णा में अप.क्रं. 220/2020 धारा 25,27 आम्र्स एक्ट में अपराध कायम हुआ। जिसका पुराना आपराधिक रिकार्ड भी है।

आरोपी मंगल सिंह पिता रतन सिंह सिकलीगर से पूछताछ में पता चला कि ग्राम नवलपुरा अम्बा बेडिया तह. सनावद जिला खरगोन का सिकलीगर भी हथियार बनाने व खरीद फरोख्त करने का काम करता है सूचना पर कार्य करते हुए मोनु उर्फ अमरजीत पिता गुलजार सिंह डांगी सरदार उम्र 25 साल नि. नवलपुरा अम्बा बेडिया तह. सनावद जिला खरगोन को थाना एरोड्रम के साथ संयुक्त कार्यवाही में बोहरा कालोनी ब्रिज के पास सुपर काॅरिडोर से पकड़ा आरोपी मोनु उर्फ अमरजीत डांगी के कब्जे से 08 देसी पिस्टल 03 देसी कट्टे एवं 03 कारतूस मिले। आरोपी मोनु उर्फ अमरजीत सिंह थाना भिकनगांव से अवैध हथियार बेचने के अपराध में पहले भी जेल जा चुका है।

आरोपी सिकलीगर से पूछताछ में पता चला कि आरोपी एक अन्य व्यक्ति विकास पिता ज्ञान सिंह बडोले उम्र 21 साल नि. ग्राम पोखरखुर्द तह. भिकनगांव जिला खरगोन को अवैध हथियार की डिलीवरी देने इंदौर आया था एवं आरोपी पर थाना एरोड्रम में अप.क्रं. 294/20202 धारा 25(1-ठ)(ं) आम्र्स एक्ट आरोपी सिकलीगर की निशानदेही पर आरोपी विकास पिता ज्ञान सिंह बडोले को थाना एरोड्रम के साथ संयुक्त कार्यवाही में पकड़ा जिसके कब्जे से 07 देसी पिस्टल 02 देसी कट्टे मय 02 जिन्दा राउण्ड के पकड़ा आरोपी विकास सिकलीगर के साथ मिलकर अवैध हथियार की सप्लाई इंदौर व आसपास के क्षेत्र में काफी लंबे समय से कर रहा था। आरोपी विकास पिता ज्ञान सिंह बडोले पर थाना एरोड्रम में अप.क्रं. 292/2020 धारा 25(1-ठ)(ं) आम्र्स एक्ट जिला बड़वानी, जिला धार, जिला खरगोन के सिकलीगरों से काफी लंबे समय से संपर्क बनाये हुए है आरोपी विकास पिता ज्ञान सिंह सिकलीगरों के डेरों में जाकर सिकलीगरों द्वारा लिये गये आर्डर पर बनाये गये अवैध हथियारों की सप्लाई करता है आरोपी अधिक मुनाफा कमाने के लिये सिकलीगरों के बनाये हथियारों की डिलीवरी देने अन्य जिलों व राज्यों में भी जाया करता है। आरोपी विकास थाना भिकनगांव से मारपीट के मामले में जेल जा चुका है।

                  विगत कुछ वर्षों में हुई आपराधिक वारदातों में जानकारी सामने आई थी कि इन वारदातो मे ज्यादातर अवैध हथियारों की सप्लाई शहर की सीमा से जुडे अन्य जिलों से की जाती रही है। इसी के मद्देनजर क्राइम ब्रांच इन्दौर द्वारा अपने आसूचना संकलन के माध्यम से उक्त बदमाश को पकड़कर उसके कब्जे से 37 अवैध हथियार एवं 10 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये। इस कार्यवाही मे थाना अन्नपूर्णा एवं थाना एरोड्रम के द्वारा क्राइम ब्रांच के साथ त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी को पकडे़ जाने में योगदान प्रदान किया गया। शहर में कुख्यात अपराधियों द्वारा हथियार खरीद कर उनका दुरुपयोग कर होने वाली घटनाओं में कमी की संभावना है।




इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 52 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 11 जून 2020-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इन्दौर, श्री हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 10 जून 2020 के सुबह से आज दिनांक 11 जून 2020 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 52 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

26 आदतन व 04 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 10 जून 2020 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 26 आदतन एंव 04 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा. 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

02 गैर जमानती व 01 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 10 जून 2020 को 02 गैर जमानती व 01 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो मंे, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।


अवैध शराब सहित, 14 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना लसुडिया द्वारा कल दिनांक 10 जून 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नसेरी ढाबली रेल्वे पटरी के पास और राजकुमार सब्जी मंडी चमार मोहल्ला निरजंनपुर इंदौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 264 इंद्रा नगर ढाबली निवासी तेजप्रकाश पिता शिवनारायण पटेल और राजकुमार सब्जी मंडी चमार मोहल्ला निरजंनपुर निवासी सीमा चैहान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 10 जून 2020 को 0.20 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आरोपी श्याम सिंह के घर के सामनें सांई श्रृद्धा पैलेस कालोनी मालविय पेट्रोल पंप के पीछे खजराना से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, श्यामसिंह, विकास, जालमसिंह उर्फ जीवनसिंह, राहुल, शाहिद को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना भवंरकुआ द्वारा कल दिनांक 10 जून 2020 को 14.0 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर लक्ष्मी किराना दुकान के सामनें राहुल गांधी नगर इंदौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 206/2 राहुल गांधी नगर प्रतिक्षा ढाबे के पीछे निवासी रवि पिता राजु सितोले को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1000 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना जुनी इन्दौर द्वारा कल दिनांक 10 जून 2020 को 21.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर म न 5 के सामनें गोपाल बाग मेन रोड से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 05 गोपाल बाग जुनी इन्दौर निवासी मनोज को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2700 रूपयें कीमत की 5 बोतल अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना भवंरकुआं द्वारा कल दिनांक 10 जून 2020 को 21.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर हिम्मत नगर ग्राउंड पालदा नाका से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, हिम्मत नगर पालदा नाका इन्दौर निवासी सचिन पिता शेरू डाबर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 500 रूपयें कीमत की 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना बडगौंदा द्वारा कल दिनांक 10 जून 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम बडगोंदा और खडला गवली पलासिया से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, शिव मंदिर के पास बडगौंदा निवासी रामप्रसाद और गवली पलासिया निवासी भुरी बाई को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 450 रूपयें कीमत की 10 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक 10 जून 2020 को 14.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सांवेर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 144 पंचमुर्ती नगर चदंन नगर हाल विजय लक्ष्मी पेट्रोल पंप निवासी सुनील को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 8.6 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक 10 जून 2020 को 19.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम मकोडिया डेहरी के पास आम रोड से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 12 मील ग्राम राजोदा थाना सांवेर निवासी ओमप्रकाश को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1800 रूपयें कीमत की 30 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।


अवैध हथियार सहित मिलें, 06 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 8 जून 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर खातीपुरा पुल के पास और अंशुल दुध डेयरी के पास एम आर 10 चैराहा इंदौर सें अवैध हथियार लेकर/घुमतें हुए मिले, 74 सुखलिया ग्राम सांवेर रोड निवासी धारासिंह उर्फ विजय और देवश्री कालोनी सुखलिया ग्राम इन्दौर निवासी धमेंद्र उर्फ गंाधी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे सें पृथक- पृथक अवैध छुरा जप्त किया गया।
पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक 8 जून 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कासम बावडी के पास सडक किनारें छोटा बांगडदा रोड और बोहरा कालोनी ब्रिज के पास सुपर कोरीडोर सें अवैध हथियार लेकर/घुमतें हुए मिले, ग्राम पोखरखुर्द तहसील व थाना भीकनगांव जिला खरगोन निवासी विकास और ग्राम नवलपुरा अंम्बा तह सनावद थाना बेडिया जिला खरगौन निवासी अमरजीत सिंह भाटिया उर्फ मोनु पिता गुलजार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे सें अवैध हथियार जप्त कियें गयें।
पुलिस थाना अन्नपुर्णा द्वारा कल दिनांक 8 जून 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर लालबाग परिसर गेट के पास और दशहरा मैदान सुलभ काम्पलेक्स के पास इंदौर सें अवैध हथियार लेकर/घुमतें हुए मिले, दिनेश और मंगल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे सें अवैध हथियार जप्त कियें गयें।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आम्र्स एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।