इन्दौर -दिनांक 25 मई 2012- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए.के. स्वर्णकार ने बताया कि माननीय इक्कीसवे अपर सत्र न्यायाधीद्गा महोदय कु. भावना साधौ सा. द्वारा सत्र प्रकरण क्रं. 14/2010 में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी प्रवीण उर्फ चीकू पिता मनोहर पंवार (21) निवासी 28 पवन नगर इंदौर को धारा 304 बी भादवि में 7 वर्ष के कठोर कारावास से तथा 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से एवं धारा 498ए भादवि में एक वर्ष के कठोर कारावास से तथा 500-500 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 03/09/2009 को विष्णु पवांर, जया को 100 प्रतिद्गात जली हुयी अवस्था में एमव्हायएच लेकर पहुॅचा था जहा उसकी मृत्यु हो गयी थी। पुलिस संयोगितागंज द्वारा मर्ग कायम किया जाकर जांच की गई। जांच पर से पता चला कि मृतिका का विवाह प्रवीण से दिनांक 03/12/2008 को हुआ था, विवाह के पश्चात् जया अपने ससुराल पवनपुरी, पति तथा दादी सास के साथ रहती थी। विवाह के एक माह बाद ही उसे पति द्वारा तकलीफ देते हुये 10 लाख रूपयें, दवाई की दुकान खोलने केलिये मांगता था एवं मारपीट कर उसे घर छोड़ दिया था, बाद प्रताड़ना न देने का कहकर वापस ले आया था।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री विमल मिश्रा द्वारा की गयी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 03/09/2009 को विष्णु पवांर, जया को 100 प्रतिद्गात जली हुयी अवस्था में एमव्हायएच लेकर पहुॅचा था जहा उसकी मृत्यु हो गयी थी। पुलिस संयोगितागंज द्वारा मर्ग कायम किया जाकर जांच की गई। जांच पर से पता चला कि मृतिका का विवाह प्रवीण से दिनांक 03/12/2008 को हुआ था, विवाह के पश्चात् जया अपने ससुराल पवनपुरी, पति तथा दादी सास के साथ रहती थी। विवाह के एक माह बाद ही उसे पति द्वारा तकलीफ देते हुये 10 लाख रूपयें, दवाई की दुकान खोलने केलिये मांगता था एवं मारपीट कर उसे घर छोड़ दिया था, बाद प्रताड़ना न देने का कहकर वापस ले आया था।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री विमल मिश्रा द्वारा की गयी।