इन्दौर -दिनांक 25 मई 2012- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए.के. स्वर्णकार ने बताया कि माननीय तेरहवे अपर सत्र न्यायाधीद्गा श्री अरूण कुमार शर्मा सा. द्वारा सत्र प्रकरण क्रं. 855/11 में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी जितेन्द्र नागर पिता दुर्गाप्रसाद निवासी 429 गंगा नगर इंदौर को धारा 292 भादवि में दोषी पाते हुये 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि 8/8/11 को 19 वर्षीय अभियोगी राधा माहेद्गवरी कोचिंग पढ़ाकर अपने घर आ रही थी तभी रास्ते में अपने मोबाईल सेमसंग वेव 533 में म्युजिक ऑन किया तभी एक मोटरसायकल क्रं. एमपी-09/एमसी/1309 पर सवार एक व्यक्ति जिसकी आयु 23 से 28 वर्ष थी, अभियोगी से उसका मोबाईल छिनकर भाग गया।
पुलिस थाना चंदननगर द्वारा अपराध दर्ज किया जाकर विवेचना के दौरानकॉल डिटेल्स प्राप्त की गयी एवं उसी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री उमाशकर अग्निहोत्री अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा की गयी ।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि 8/8/11 को 19 वर्षीय अभियोगी राधा माहेद्गवरी कोचिंग पढ़ाकर अपने घर आ रही थी तभी रास्ते में अपने मोबाईल सेमसंग वेव 533 में म्युजिक ऑन किया तभी एक मोटरसायकल क्रं. एमपी-09/एमसी/1309 पर सवार एक व्यक्ति जिसकी आयु 23 से 28 वर्ष थी, अभियोगी से उसका मोबाईल छिनकर भाग गया।
पुलिस थाना चंदननगर द्वारा अपराध दर्ज किया जाकर विवेचना के दौरानकॉल डिटेल्स प्राप्त की गयी एवं उसी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री उमाशकर अग्निहोत्री अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा की गयी ।
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