Monday, November 2, 2020

चोरी के मोबाइल सहित दो शातिर बदमाश, पुलिस थाना राजेन्द्र नगर की गिरफ्तर में।

 ▪️ रिपेयरिंग की आड मे चोरी के मोबाइलों से पुर्जे निकाल अन्य मोबाइलों मे लगाकर खपाते थे आरोपीगण।


▪️ आरोपियों के पास से मिले संदिग्ध 76 मोबाइल।


इंदौर- दिनांक 02 नवम्बर 2020- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र व पुलिस अधीक्षक पक्षिम श्री महेश चंद जैन द्वारा शहर में लंबित सम्पत्ति संबंधी अपराधों की पतारसी करने व सूचना संकलन के माध्यम से मोबाईल चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम ज़ोन-2 श्री प्रशान्त चैबे व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा इस दिशा मे कार्यवाही करने हेतु क्षेत्रान्तर्गत थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे।  


इसी अनुक्रम में थाना राजेन्द्र नगर की टीम द्वारा क्षेत्र में कड़ी नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान दिनाक 01.11.2020 को उप निरी गोकुल अजनेरिया को मुखबिर से सूचना मिली कि चैईथराम मण्डी मे दो व्यक्ति उम्र करीब 20 -22 साल के चाय की दुकान के सामने घूम रहे है जिनके पास 5-6 मोबाईल है जो बेचने के लिये आपस में बातचीत कर रहे है, उक्त दोनो व्यक्ति संदिग्ध लग रहे है। मुखबिर सूचना पर थाना राजेन्द्र नगर की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये चैईथराम मण्डी पहुँचकर घेराबंदी की तो दो व्यक्ति मुखबिर द्वारा बताये हुलिये के दिखे जिन्हे मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम द्वारा उक्त दोनों संदिग्धों को मौके से पकड़ा। पूछताछ पर उनके नाम 1. विष्णु पिता अवधेश ओझा उम्र 22 साल निवासी 378 सुरेन्द्र नगर इंदौर थाना एरोड्रम,  2. रवि वर्मा पिता ओमप्रकाश वर्मा उम्र 29 साल निवासी 91/1 आलापुरा थाना रावजी बाजार इंदौर बताये। पुलिस टीम द्वारा तलाशी लेने पर पकडे गये आरोपी विष्णु ओझा के पास से दो मोवाईल जिसमे से एक वीवो कपनी का जिसका IMEI no. 868492033331935 एवं 868492033331927 तथा दूसरा रेडमी कपंनी का स्लेटी रंग का जिसका IMEI no.863045046588274 एवं 863045046588282 मिला तथा रवि वर्मा के पास से तीन मोवाईल जिसमे एक लिनोवो कंपनी का जिसका IMEI no. 861808030164796 एवं 861808030164804 तथा दुसरा मोवाईल सैमसंग कंपनी जिसका IMEI no. 358302092610490ध्1 एवं 3583030926104981 तीसरा मोवाईल सैमसंग कंपनी का जिसका IMEI no. 352093ध्09ध831203ध्5 एवं 352094ध्09ध्831203ध्3 मिलें। दोनो संदिग्धो से इतने मोवाईल रखने के संबध मे पूछताछ करते स्वयं के होना बताया, जिनसे मोबाईल के बिल के संबंध में व मोबाईल के पासवर्ड अथवा पैटर्न लॉक तथा मोवाईल का नम्बर के संबंध में पूछताछ करते जानकारी नहीं होना बताया। जिस पर उक्त मोवाईल संदेहास्पद/चोरी के होने की संभावना होने से धारा 41 (1) (4) 102 (1) सीआरपीसी एवं 379 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना मे लिया गया । 

पूछताछ पर आरोपियो ने बताया कि चोरी के मोबाइल के जो पार्टस होते है उनको निकालकर अलग अलग मोबाइलों में जरूरत के हिसाब से बदल देते है जिससे चोरी का मोबाइल का होना पता नही चलता है और पुलिस उसको खोज नही पाती है। पूर्व मे आरोपी को विजय नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पहले आई.आम.ई.आई नम्बर चेंज करते थे, लेकिन पुलिस की कार्यवाही के बाद तरीका बदलते हुये मोबाइल के पाटर्स को निकाल कर सौदा करने लगे । पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है तथा आरोपियो के पास से मिलें 76 संदिग्ध मोबाईलों की भी जांच की जा रही है।


उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर निरीक्षक अमृता सोलंकी, उप निरी गोकुल अजनेरिया, वरि.आर. 2958 प्रदीपसिंह बघेल, आरक्षक 3949 रविकांत शर्मा, आरक्षक 870 ऋषिकेश रावत, आर. 302 सतीश, आर.140 संजय चावडा की सराहनीय भूमिका रही ।




दोपहिया वाहन में आगजनी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी, पुलिस थाना एरोड्रम की गिरफ्त में ।

★ आगजनी की घटना के 6 घंटे के अंदर ही आरोपी को किया गया गिरफ्तार ।


★ आरोपी द्वारा पूर्व रंजिश को लेकर नई एक्टीवा गाडी में लगाई थी आग ।


इंदौर - दिनांक  02 नवम्बर 2020- पुलिस थाना एरोड्रम क्षेत्र अंतर्गत  दिनांक 01.11.2020 को एक एक्टीवा वाहन में अज्ञात आरोपी द्वारा आग लगाये जाने की घटना पर से थाना एरोड्रम इंदौर पर फरियादिया द्वारा रिपोर्ट कराये जाने पर अपराध धारा 435 भा.द.वि. का पंजीबध्द किया जाकर अनुसंधान में लिया गया था । उक्त घटना को गंभीरता से लिया जाकर अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु  पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम श्री महेश चंद जैन ,अति. पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत चौबे, नगर पुलिस अधीक्षक मल्हारगंज श्री जयन्त राठौर द्वारा गम्भीरता से कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी एरोड्रम श्री राहुल शर्मा को निर्देशित किया गया था ।  


 इसी अनुक्रम में पुलिस थाना एरोड्रम इंदौर की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र स्थित रुकमणी नगर में जिस अज्ञात आरोपी द्वारा फरियादी की नई एक्टीवा गाडी में आग लगाई गई थी वह छोटा बागड़दा रोड़ पर खड़ा है । सूचना पर टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर आरोपी मोनू पिता जितेन्द्र सिंह चौहान उम्र 38 वर्ष निवासी 114 कृष्णबाग कालोनी इंदौर को गिरफ्तार किया । आरोपी से घटना के संबंध में पुछताछ करते पूर्व रंजिश की बात को लेकर फरियादी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसकी नई एक्टीवा गाडी में आग लगाकर नुकसान करना स्वीकार किया ।





 उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एरोड्रम श्री राहुल शर्मा, उप-निरीक्षक बलराम सिंह राठौर, उप निरीक्षक आलोक राघव, उप निरीक्षक नरेन्द्र रघुवंशी, आरक्षक कृष्णा पटेल, आरक्षक दीनदयाल शर्मा, आरक्षक पवन पाण्डेय, आर. अरविन्द सिंह तोमर की अहम भूमिका रही है ।

इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 45 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में


इन्दौर-दिनांक 02 नवंबर 2020- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इन्दौर, श्री हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 01 नवंबर 2020 2020 के सुबह से आज दिनांक 02 नवंबर 2020 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 45 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-


10 आदतन व 13 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 1 नवंबर 2020 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 11 आदतन एवं 16 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा. 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।


01 गैर जमानती वारण्ट तामील

इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 1 नवंबर  2020 का 01 गैर जमानती, वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो मंे, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।


सट्टे/जुएं की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 05 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 1 नवंबर  2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर जगदीश नगर रोड और ऋषि नगर इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, अभिषेक , नरेन्द्र, जितेन्द्र विरेन्द, दीपक, ओमप्रकाश ,सरदार सिंह  को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे संे 4500 रुपयें नगदी व ताश पत्ते जप्त किये गयें।

पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुआं/सट्टा उपकरण एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।



अवैध शराब सहित, 10 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना लसूडिया द्वारा कल दिनांक 01 नवंबर 2020 को 20.30 बजें  मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कैलोद कांकड इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, दग्गी राजा नगर सिवनी महाकाल सिवनी कांकड निवासी निखल आंवले पिता रमेश को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 6000 रुप्यें कीमत की 75 पाव अवैध शराब जप्त की गई।

पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 01 नवंबर 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें,  फराज ,फरान अली, शहजाद, मोहम्मद शाहरुख को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 800 रूपयें कीमत की 08 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।

पुलिस थाना राऊ द्वारा कल दिनांक 01 नवंबर 2020 को 12.20 बजंे मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ठाकुर कालोनी रंगवासा और बायपास रोड इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, दानवीर उर्फ भय्यु चैधरी पिता राजेश चैधरी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से  350 रूपयें कीमत की 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।

पुलिस थाना किशंनगंज द्वारा कल दिनांक 01 नवंबर 2020 को 21.55 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सोनवाय इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, सोनवाय निवासी रामदेव बारिया कों पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से  1600 रुप्यें कीमत की 22 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।

पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 01 नवंबर 2020 को 11.0 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नंदबाग इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 34/1 मेन रोड एरोड्रम निवासी कैलास कों पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 05 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।

पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक 01 नवंबर 2020 को 18.15 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम पंजाबी ढाबा एबी रोड लसुडिया से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, द्वारिकाधाम कालोनी निवासी रविंकांत पिता श्रीराम सेजल कों पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 500 रुप्यें कीमत की 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।

पुलिस थाना चन्द्रवतीगंज द्वारा कल दिनांक 01 नवंबर 2020 को 20.20 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम पोटलोद इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, ग्राम पोटलोद निवासी कैलाश पिता छोगालाल कों पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 6000 रुप्यें कीमत की 02 पेटी अवैध शराब जप्त की गई।

पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।


अवैध हथियार सहित, 03 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना विजयनगर द्वारा कल दिनांक 01 नवंबर  2020 को, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर भमौरी प्लाजा चैकिंग और भ्ुासाखेडी मण्डी चैराहा इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमतें/फिरते हुए मिलें, अश्विन और कासिम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छूरे जप्त किये गये। 

पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक 01 नवंबर  2020 को 16.20 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मल्हार पिपलिया काकड रोड से अवैध हथियार लेकर घूमतें/फिरते हुए मिलें, रंगवासा निवासी शुभम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छुरा जप्त किया गया।

पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आम्र्स एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।


अवैध मादक पदार्थ का सेवन करते हुए मिलें, 03 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 01 नवंबर 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानो ं से अवैध मादक पदार्थ गांजें का संेवन करते हुए मिलें,  हिमांशु , विजय , शुभम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से सेवन करने वाला अवैध गांजा व सेवन करने वाली अन्य सामग्री जप्त की गई। 

पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व एनडीपीएस एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।





 

हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने वाले आरोपी गिरफ्तार

 


 

इंदौर- दिनांक- 01 नवम्बर 2020-

पुलिस महानिरीक्षक इंदौर झोन श्री योगेश देशमुख एवं पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा संदिग्ध मामलों में गंभीरतापूर्वक विवेचना करने तथा संदिग्ध घटनाक्रमों की सूक्ष्म विवेचना करने के संबंध में समस्त पुलिस अधीक्षकों  एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिये हैं। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक  इंदौर (पश्चिम)  श्री महेश चंद्र जैन ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत चौबे व नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा श्री पुनीत गेहलोद को उक्त कार्यवाही करवाने हेतु निर्देशित किया था। उक्त प्राप्त निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी थाना द्वारकापुरी निरीक्षक धर्मवीर सिंह नागर ने प्रत्येक संदिग्ध घटना क्रम पर नजर रखी। 

घटना क्रम-----   

                   दिनांक 27.10.2020 को थाना मानपुर में किसी अज्ञात वाहन द्वारा रात्रि करीबन 10.00 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति को टक्कर मारने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जिस पर से थाना मानपुर में अपराध क्र. 307/2020 धारा 304ए भादवि एवं मर्ग क्र. 48/2020 धारा 174 जाफौ का पंजीबद्ध कर जांच विवेचना की जा रही थी। उस अज्ञात मृतक व्यक्ति की शिनाख्तगी दीपक वर्मा पिता मांगीलाल वर्मा उम्र 23 वर्ष नि. बांगडदा थाना बरोठा जिला देवास हाल विजय दुबे का मकान, 161 गुरुशंकर नगर इंदौर के रूप में हुई।

          दिनांक 31.10.2020 को फरियादी मुकेश वर्मा पिता बाबूलाल वर्मा उम्र 39 साल नि. ग्राम चंदाखेडी तह. सोनकक्ष जिला देवास हाल मुकाम – 161 लाल बाउड्री गुरूशंकरनगर इन्दौर मो. 7477206477 ने रिपोर्ट किया कि उसका भांजा दीपक वर्मा पिता मांगीलाल वर्मा उम्र 23 वर्ष नि. बांगडदा थाना बरोठा जिला देवास हाल विजय दुबे का मकान, 161 गुरुशंकर नगर इंदौर दिनांक 27.10.2020 से घर नहीं आया है। उसको लवीन, मनीष, प्रकाश मिलकर अपने साथ जबरदस्ती गाडी पर बैठाकर  लेकर गये शिवसागर महू में रियान स्कूल के पास मारपीट किया था। जिस पर से थाना द्वारकापुरी पर अपराध क्र. 542/2020 धारा 365, 342, 323, 506, 34 भादवि का पंजीबद्ध किया।

घटना का संक्षिप्त विवरण---

दिनांक 27.10.2020 को करीबन 02.00 बजे दीपक के दोस्त लवीन,  मनीष सोलंकी एवं प्रकाश जाधव मोटरसाईकल एवं जुपीटर से उसके घर गुरुशंकर नगर आये तथा मृतक दीपक को जुपीटर गाडी पर बीच में बैठाकर ले गये पीछे मनीष सोलंकी बैठ गया और जुपीटर लवीन चला रहा था। मोटरसाईकल पर मृतक दीपक का मामा अजय वर्मा प्रकाश जाधव के पीछे बैठ गया। फिर आरोपीगण मृतक को गमले वाली पुलिया से होते हुए शैलेष गोयल के किराये के शिव सागर कालोनी वाले मकान पर लेकर गये जहां पर शैलेष गोयल महुवाला मिला। आरोपियों व मृतक ने मिलकर मृतक की महिला दोस्त यशस्वीनी उर्फ शिवानी की शीदी शाहदा (महाराष्ट्र) के रहने वाले शैलेष के साढू भाई प्रवीण के भतीजे गोकुल के साथ करीबन दो माह पूर्व कराई थी। शादी के बाद यशस्विनी उर्फ शिवानी शाहदा से गहने व रुपये लेकर इंदौर आ गई थी। जो मृतक ने अपने पास रख लिये थे। इन्हीं गहनों व पैसों के बंटवारे को लेकर आरोपीगण व मृतक दीपक के बीच विवाद चल रहा था इसी बात को लेकर दीपक के साथ बहस कर धक्का मुक्की किया। शैलेष गोयल और लवीन ने कमरे मे लगे पर्दे की राड से दीपक के साथ मारपीट किया और मनीष उस्तरा दिखाकर उसे डराया और प्रकाश जाधव लात- घूसो से मारपीट किया। अजय वर्मा ने बीच बचाव किया तो लवीन और शैलेष ने अजय वर्मा के साथ भी मारपीट की करीब आधा घंटा तक दीपक के साथ मारपीट करने के बाद शैलेष गोयल ने कहा कि इसे ले जाओ और अजय को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगे। दीपक के शरीर पर मारपीट से जगह-जगह अंदरूनी चोटे आई थी और थोडा बहुत खून भी निकला था वह लगभग अधमरा जैसा हो गया था। फिर लवीन और मनीष दीपक को जबरदस्ती जुपीटर पर बीच मे बैठाकर और प्रकाश अजय वर्मा को मोटरसाईकल पर लेकर रेयान स्कूल के पीछे वाली गली मे लेकर गये फिर दीपक को कंधे मे हाथ डालकर थोडी दूर ले जाकर फिर उसके साथ तीनो मारपीट किया इसी बीच मौके का फायदा उठाकर अजय वर्मा जान बचाकर मौके से भाग गया। भागते हुए अजय वर्मा ने देखा कि तो यह तीनो आरोपी लोग फिर से दीपक को बीच जबरदस्ती बिठाकर ले गये। उसके बाद तीनों  आऱोपीगणो ने मिलकर दीपक वर्मा जो कि अधमरी हालात में कराह रहा था को जान से मारने की नीयत से मानपुर बिचोली गांव के पास हाईवे पर तेज गति से आ रहे कंटेनर से सामने फेंक दिया।  जो यह सब बातें आरोपियों ने मैमोरेण्डम कथनों मे बताई जिस पर प्रकरण में धारा 302 भादवि बढाई गई। मैमोरेण्डम कथनानुसार आरोपियों के बताए छिपाए स्थान से एक मोटर सायकल टीवीएस स्टार MP09LH9941, खून लगी पर्दे की स्टील धातु की राड,  उस्तरा, घटना के वक्त तीनों आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े जप्त किये गए गए हैं। घटना के बाद आरोपी लवीन और मनीष ने घटना में उपयुक्त शैलेष गोयल की ज्यूपीटर गाडी उसे वापस कर दी थी। आरोपी शैलेष गोयल घटना दिनांक से फरार है।

हत्या का मुख्य कारणः

                    मृतक ने अपने सहयोगियों के साथ अपनी महिला दोस्त यशस्वीनी उर्फ शिवानी की शाहदा (महाराष्ट्र) में शैलेष के साढू भाई प्रवीण के भतीजे गोकुल के साथ करीबन दो माह पूर्व कराई थी। शादी के बाद यशस्विनी उर्फ शिवानी शाहदा से गहने व रुपये लेकर इंदौर आ गई थी। जो मृतक ने अपने पास रख लिये थे। इन्हीं गहनों व पैसों के बंटवारे को लेकर आरोपीगण व मृतक दीपक के बीच विवाद चल रहा था। आऱक्षक 3346 शशांक की विश्वनीय मुखबिर सूचना पर स्कीम न. 135 के खाली मैदान से 1. लवीन उर्फ भूपेन्द्र पिता राजेन्द्र साबलकर जाति मराठा उर्म 32 वर्ष नि. 126 राजेन्द्र नगर पुलिस लाईन के सामने मेन रोड़ राजेन्द्र इन्दौर हा.मु. 12/1 महाराष्ट्र मंडल जवाहर नगर देवास 2. मनीष सोलंकी पिता राधेश्याम सोलंकी उम्र 25 बर्ष निवासी 13 धनश्रीनगर नवनीत गार्डन के पास इन्दौर 3. प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पिता रंजीत उर्फ रंजू सिंह  जाधव उम्र 19 वर्ष नि. सी-45 बुद्धनगर मल्टी इन्दौर का रहना बताया  को पकडा गया।  मेमो के आधार घटना में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल, पर्दे की राॅड, उस्तरा,घटना के वक्त तीनों आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े उनके बताए अनुसार जप्त किए गए हैं। एक आरोपी शैलेष गोयल नि. शिव सागर कालोनी इन्दौर फरार है।

उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी द्वारकापुरी  निरीक्षक डीव्हीएस नागर,  उप निरीक्षक एस. एन. पाण्डेय, उनि विकास पाटिल, आर. 3346 शशांक (महत्वपूर्ण) आर. 3234 स्वदीप , आर. 349 देवकुमार, आर. 3761 संतोष राठौर प्रआर. 3551 ओमप्रकाश , आर. 3346 तन्मय, आर. 1821 पूरन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम श्री महेश चंद्र जैन ने संपूर्ण टीम को पुरुस्कृत करने की घोषणा की है।






 

 

ब्रांडेड कम्पनियों के लोगो मार्क और ब्राण्ड वैल्यू का दुरुपयोग कर रेडीमेड गारमेंट बेचने वाला आरोपी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में।

 


चोरी छुपे माल बेचकर नामी कम्पनियों के साथ ही शासन को राजस्व ना चुकाकर पहुँचा रहा था घाटा।

लगभग 50 लाख का माल जप्त।

कॉपीराइट एक्ट, ट्रेड मार्क एक्ट और भादवि की धाराओं के तहत किया मुकदमा दर्ज।

क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति नामी कम्पनियों के लोगो मार्क और ब्राण्ड वैल्यू का दुरुपयोग कर, नकली माल तैयार कर उन पर फ़र्ज़ी तरीक़े से ब्रांडेड कम्पनियों के लोगो आदि चस्पा कर चोरी छुपे बेच रहे हैं जिससे कई कम्पनियों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है साथ ही चोरी छुपे माल बेचने से इन व्यक्तियों द्वारा शासन को लाखों रुपये के राजस्व की हानि भी पहुंचाई जा रही रही थी। इसी अनुक्रम में क्राइम ब्रांच की टीम ने 24 सर्वोदय नगर थाना जूनी इंदौर पर पहुँचकर छापामार कार्यवाही की जहाँ से आरोपी किशनचन्द्र पिता ताराचन्द्र जेसवानी उम्र 52 वर्ष निवासी 17 सर्वोदय नगर इंदौर को पकड़ा।

छापामार कार्यवाही में तलाशी के दौरान कमरों मे ब्रांडेड कंपनी केल्वीन क्लेंन, सुपर ड्राय, जैक एंड जोंस, जारा, बिईंग ह्यूमन, यूएस पोलो, प्यूमा, नाईक, एडीडास, अंडर आर्मर, लोकास्टे, टोमी हिलफिगर, लिवाईस एवं वुडलैंड आदि कंपनियों के रेडीमेंड गारमेंटस पर हूबहू असली जैसे मिथ्या चिन्ह के मार्का स्टीकर एवं बारकोड टैग लगे थे जिसकी आरोपी के पास न कोई फ़्रेंचाइज़ थी न इस सम्बध में उसे ब्रान्डेड कम्पनियों के माल को चोरी छुपे बेचने की कोई अधिकारिता थी। आरोपी द्वारा किये जा रहे इस कृत्य से कई कम्पनियों को लाखों रूपये की हानि हुई साथ ही शासन को GST कर, ना चुकाकर अवैध रूप से व्यापार करके आरोपी  ने लाखों रुपये का घोटाला किया जिसके विरुद्ध मुकदमा कायम कर लिया गया है।

आरोपी के विरुद्ध थाना अपराध शाखा में  14/20 धारा 420,  482, 486, एवं धारा 51, 61 कॉपीराइट एक्ट धारा 103, 104 ट्रेड मार्क एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी किशन व्दारा नामी कंपनी के हूबहू असली जैसे मिथ्या चिन्ह के मार्का स्टीकर एवं बारकोड टैग लगाकर अवैध रूप से लाभ अर्जित करने के लिए मिथ्या संपत्ती चिन्ह का प्रयोग करना , एवं ब्राडेड कंपनी के रेडीमेड गारमेंटस के कूटकृत्य माल का विक्रय हेतू अपने आधिपत्य मे रखकर भंडारण करना पाया गया । आरोपी किशनचन्द्र पिता ताराचन्द्र जैसवानी जाति सिंधी उम्र 52 साल निवासी 17 सर्वोदय नगर इल्वा स्कूल के पास थाना जूनी इन्दौर जिला  को पकड़कर छापामार कार्यवाही में 50 लाख से अधिक का माल जप्त किया गया है