इन्दौर -दिनांक 28 फरवरी 2014 - माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 11/09 आरोपी सलीम खान व अन्य के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. सलीम खान पिता मोहम्मद खान (54) निवासी जावरा फाटक, रहमत नगर, रतलाम को 8/21(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 06 माह के सश्रम कारावास एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें। इसी प्रकार प्रकरण के अन्य आरोपी 2. सलीम उर्फ मंसूरी पिता शरीफ मंसूरी (32) निवासी आम वाला रोड़ चंदननगर इंदौर 3. जफर पिता जुम्मन खॉ (26) निवासी डायमंड पैलेस गीता नगर, चंदननगर इंदौर को धारा 8/21(ए) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपियों को 04 माह के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें। इसी प्रकार प्रकरण के अन्य आरोपी 4. माजिदपिता राजिक अंसारी (19) निवासी गली नं. 12 चंदननगर इंदौर तथा 5. कैलाश पिता देवीलाल जाधव (40) निवासी रामानंद नगर, चंदननगर इंदौर को धारा 8/21(ए) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपियों को 02 माह 15 दिन के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.09 को तत्कालिन पीएसआई शशिकांत चौरसिया को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आजादनगर पुरानी जेल के पास इंदौर में 05 लोग अवैध स्मैक (हेरोईन) का लेन-देन करने के लिये इकट्ठे होने वाले है। सूचना पर मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी ली गयी तो उक्त पॉचों संदेहियों के कब्जे से क्रीम/ब्राउन कलर का बारीक पिसा हुआ पावडर मिला, उक्त पावडर हेरोईन होना पाया गया। सभी से मिले पावडर में से पृथक-पृथक सेम्पल निकाले गये, सेम्पल पंचनामा बनाया गया तथा शेष हेरोईन पोलीथीन में रखकर पृथक-पृथक लिफाफे में रखकर जप्त की गयी। आरोपियों को 8 सहपठित धारा 21 एनडीपीएसएक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।