Tuesday, September 25, 2018

डकैती की योजना बनाते हुये पांच बदमाश मय अवैध हथियारों व औजारों के, पुलिस थाना गौतमपुरा द्वारा गिरफ्तार। · आरोपीगणों ने दिया है, बिजली के तार चोरी की भी वारदातों को अंजाम।


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इन्दौर-दिनांक 25 सितंबर 2018- शहर में अपराध नियत्रंण हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा क्षेत्र में सघन चैकिंग व गश्त के दौरान, अपराधियों व संदिग्धों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख, इनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशो के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महूं श्री नागेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना गौतमपुरा द्वारा डकैती की योजना बनाते हुए 05 बदमाशो को मय अवैध हथियारों के साथ पकडने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
पुलिस थाना गौतमपुरा पर कल दिनांक 24.09.18 को मुखबिर द्वारा सुचना मिली थी की चम्बल रोड सिरोंजिया फाटा पुलिया के नीचे 5-6 व्यक्ति इकट्ठे होकर चम्बल नाका पेट्रोल पम्प लूटने की योजना बना रहे हैं। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए, एस.डी.ओ.पी. देपालपुर श्री आर.के. रायके मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गौतमपुरा अनिल वर्मा द्वारा टीम गठित कर, मौके पर पहुंचकर, घेराबंदी करके पांचों बदमाशों को पकडा गया। बदमाशों का नाम पता पूछने पर उन्होने अपना नाम- 1. राहुल गोयल पिता भेरुलाल  उम्र 22 साल निवासी ग्राम छडौदा, 2. गोकुल पिता कनीराम सोलंकी उम्र 19 साल निवासी ग्राम छडौदा, 3.रोहित उर्फ गोलू पिता अनोखीलाल उम्र 19 साल नि.ग्राम छडौदा, 4. हरिओम पिता मुंशीराम उम्र 21 साल नि.ग्राम छडौदा, तथा 5. जसवंत पिता प्रेमसिंह चौहान उम्र 38 साल नि.ग्राम छडौदा का होना बताया।  पुलिस टीम द्वारा आरोपी राहुल गोयल के कब्जे से लोहे का कटर एव पेचकस, आरोपी रोहित उर्फ गोलू एव हरिओम से लोहे की तेज धारदार एक-एक तलवार व पेशन प्रो मोटर सायकल एमपी-09/क्यूएस-1910, आरोपी यशवंत से 12 बोर देशी कट्टा मय एक जिन्दा कारतूस व बांस की एक लाठी, आरोपी गोकुल के पास से बिना नंबर मोटर सायकल टीव्हीएस विक्टर तथा लोहे का एक प्लायर ,टेस्टर एक आरी का पत्ता मिलें, जिन्हे विधिवत जप्त किया गया। उक्त बदमाशों का कृत्य अपराध धारा 399,402,भादवि 25, 27के अन्तर्गत दण्डनीय होने से मुताबिक जप्ती के समस्त सामग्री जप्त की जाकर आरोपियों के विरूद्धप्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपियों से पूछताछ आदि पर पता चला कि ये सभी चोरी/लूट आदि की घटनाओं को अंजाम देते है और ये लोग इनके पास स्थित औजारों से बिजली के तार चोरी करने की वारदातों को करने में माहिर है। विगत दिनों गौतमपुरा थाना क्षेत्र एवं आस पास के थाना क्षेत्र देपालपुर चंद्रावतीगंज, सांवेर, क्षिप्रा, बेटमा जिला इन्दौर तथा बड़नगर एवं जिला उज्जैन के ग्रामीण थाना क्षेत्रों में तार चोरी घटनाएं लगातार हो रही थी। जिससे बिजली विभाग किसान एवं आमजन परेशान थे। पुलिस थाना गौतमपुरा द्वारा इनसे तार चोरी एवं अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है इनसे कई घटनाओं की खुलासा होने की सम्भावना है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गौतमपुरा श्री अनिल वर्मा व उनकी टीम के सउनि. सुरेन्द्र कुमार शुक्ल, प्रआर.1737 लक्ष्मीनारायण पटेल, प्रआर. 2372 रामप्रकाश पचौरी, आर. 3812 कृष्णकान्त, आर. 2792 विनोद पाटीदार, आर.1590 रमेश गुर्जर, आर.1968 लालूराम, आर. 2423 हरीश शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उक्त सराहनीय कार्यवाही करने वाले टीम को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुरुस्कृतकरने की घोषणा की गयी है।



युवती को बदनाम करने की नियत से, उसके निजी फोटो को वायरल करने वाला आरोपी, वी केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) की गिरफ्त में।


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·     पूर्व मंगेतर ही सगाई टूटने के बाद से युवती के शादी संबंधी रिश्तों में अड़चन उत्पन्न करने के मकसद से ही कर रहा था, युवती के निजी फोटो वायरल।
            
इन्दौर-दिनांक 25 सितंबर 2018- इंदौर शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा महिलाओं को परेशान करने व छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक व त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर, महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा, इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा वी केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों के प्रकरणों मे त्वरित व उचित वैधानिक कार्यवाही करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।
इसी अनुक्रम में पुलिस थाना एम0आई0जी इंदौर क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका पूजा  (परिवर्तित नाम) द्वारा वी केयर फार यू कार्यालय क्राईम ब्रांच में शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें आवेदिका ने अपने पूर्व में मंगेतर रहे व्यक्ति नितिन बंशीवाल पर आवेदिका के निजी फोटो सार्वजनिक करने का आरोप लगाया है। आवेदिका ने आरोप पत्र में बताया था कि वह कोचिंग क्लास में पढ़ती थी तत्समय उसकी मित्रता नितिन बंशीवाल युवक से हुई थी और धीरे-धीरे उनमे आपस में परस्पर व्यवहारिक घनिष्ठता हो गई थी तथा शनैः शनैः दोनों की मित्रता, प्रेम प्रसंग में बदल गई थी। प्रेम प्रसंग के चलते दोंनों ने स्वविवेक से आपस में शादी करने के उद्‌देश्य से सगाई कर ली थी। दोनों के मध्य परस्पर प्रेम प्रसंग का वाक्‌या होने से आवेदिका और आरोपी नितिन ने आपस में मिलने तथा घूमने के दौरान कुछ निजी फोटो खींचे होंगें जोंकि आरोपी के मोबाईल में सेव थे किंतु इसी दरमियान आवेदिका तथा उसके मंगेतर नितिन के मध्य वाद विवाद की स्थिति पनपना शुरू हुई जिसके चलते आवेदिका ने अपने मंगेतर से दूर रहने का मन बना लिया था।बाद में दोनों ने राजी मर्जी से सगाई संबंध को विच्छेद कर लिया था तथा आवेदिका ने आरोपी नितिन से सभी प्रकार से संपंर्क खत्म कर बात करना बंद कर दी थी। आरोपी नितिन ने आवेदिका को बदनाम करने की नियत से तथा उसकी भविष्य में कहीं भी शादी संबंधी रिश्तों में रूकावट/अड़चन उत्पन्न करने वाबत्‌ साशय आवेदिका के निजी तथा गोपनीय फोटो अपने व्हाट्‌सअप पर स्टेटस में डालकर वायरल कर दिये जिसके आवेदिका की लज्जा भंग होने के साथ ही उसके सम्मान को भी गहरा आघात हुआ हैं।
फरियादिया पूजा (परिवर्तित नाम) की शिकायत की टीम वी. केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए जांच की गयी जिसमें आवेदिका के पूर्व मंगेतर को दुर्भावानपूर्वक यह कृत्य करने का दोषी पाया गया, जिसके आधार पर टीम द्वारा आरोपी नितिन पिता ब्रजमोहन बंशीवाल उम्र 22 साल निवाासी 97 पंचम की फेल एम0आई0जी इंदौर को पतासाजी कर पकड़ा गया, जिसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना एम0आई0जी के सुपुर्द किया गया है।
आरोपी नितिन बंशीवाल, एक प्रायवेट कंपनी राधिका एसोसिएट में संयोजक के पद पर कार्यरत है जिसने अपना जुर्म कबूल किया है। आवेदिकाको आरोपी नितिन को कईं सालो से जानता है, जो कि आवेदिका के साथ ही कोचिंग क्लास मे पढ़ता था। आरोपी ने बताया कि आवेदिका से सगाई विच्छेदित होने के उपरांत सभी प्रकार से संपंर्क टूट गया था किंतु वह आवेदिका के इस व्यवहार से परेशान था जिसने आवेदिका को बदनाम करने की नियत से अपने वाट्‌सअप स्टेटस पर आवेदिका के फोटो लगाकर सार्वजनिक कर दिये थे।



42 करोड़ के आबकारी घोटाले का फरार आरोपी अभिषेक, क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त्‌ में ।


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Ø आरोपी की गिरफ्तारी हेतु जारी की गई थी 20 हजार रूपये के ईनाम की घोषणा।
Ø आरोपी म0 प्र0 के अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में धार्मिक स्थलों पर रहकर, काट रहा था फरारी, आरोपी को गुजरात से किया गिरफ्तार।
Ø आरोपी अभिषेक, घोटाले के सरगना अंश त्रिवेदी का है करीबी रिश्तेदार।
Ø सांवेर ग्रुप की शराब दुकान में किया था आरोपी ने दो करोड़ रूपये चालानी राशि का घोटाला।
Ø फरारी के दौरान आरोपी पहचान छुपाकर, नाम बदलकर रह रहा था।

इन्दौर-दिनांक 25 सितंबर 2018- पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा 41 करोड़ रूपये का आबकारी घोटला कर शासन को राजस्व की हानि पहुंचानें वालें फरार ईनामी आरोपियों की पतारसी कर, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अमरेन्द्र सिहं  द्वाराक्राईम ब्रांच की एक टीम का गठन किया गया। जिसके द्वारा पूर्व में प्रकरण में संलिप्त अधिकतम आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, आबकारी घोटाले के प्रकरण में शेष फरार अपराधियों की धरपकड़ हेतु क्राईम ब्रांच की टीम को योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा थाना रावजी बाजार इंदौर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 172/17 धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि में फरार चल रहे उद्‌घोषित ईनामी फरारी आरोपियों की पतारसी के प्रयास क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा किये जा रहे थे जिनके बारे में सूचना संकलित कर अध्ययन किया गया तथा आरोपियों के बारे में जानकारी हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसी अनुक्रम में मुखबिर तंत्र के माध्यम से क्राईम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि आबकारी घोटाले में फरार आरोपी अभिषेक शर्मा गुजरात के धार्मिक स्थल डाकौर जी (गोधरा) में छुपकर फरारी काट रहा है, सूचना पर कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम तत्काल गुजरात के लिये रवाना हुई जहां पर डाकौर जी (गोधरा) धार्मिक स्थल पर आरोपी की पतारसी की गई पतासाजी उपरांत आरोपी अभिषेकशर्मा पिता ललित प्रसाद शर्मा उम्र 35 साल निवासी 101 चौधरी नगर मंदसौर को क्राईम ब्रांच इंदौर की पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकडा जा कर, पुलिस अभिरक्षा में लेकर इंदौर आये।
पुलिस पुछताछ पर आरोपी अभिषेक शर्मा ने बताया कि वह मूलतः मंदसौर का रहने वाला है तथा स्नातक पास है। आरोपी ने बताया कि वह वर्ष 2010 में मंदसौर में ए.टी.एम. फर्र्मं (अनिल त्रिवेदी ग्रुप) में कैशियर के पद पर प्रायवेट नौकरी करता था, जोकि ए.टी.एम. फर्र्मं शराब की ठेकेदारी का व्यवसाय करती थी जिसका मालिकाना हक अनिल त्रिवेदी के पास था। अनिल त्रिवेदी आरोपी अभिषेक के रिश्ते में मामा हैं। अनिल त्रिवेदी की मृत्यु के उपरांत उपरोक्त फर्म का संचालन अनित्र का पुत्र अंश त्रिवेदी करने लगा था। आरोपी ने बताया कि फर्म में 05 साल काम करने के बाद उसके मामा के लड़के अंश त्रिवेदी ने आरोपी अभिषेक को ए.टी.एम. ग्रुप के जरिये शराब व्यवसाय हेतु टेण्डर भरने के लिये कहा, आरोपी के कहे अनुसार उसने वर्ष 2015-16 में ए.टी.एम. ग्रुप के टेण्डर के माध्यम से सांवेर में शराब दुकान का टेण्डर भरा था जोकि उसके नाम से हो गया था किंतु टेण्डर ए.टी.एम. ग्रुप के जरिये भरा गया था। जिसकीनिविदा राशि 07 करोड़ 77 लाख अंश त्रिवेदी ने भुगतान की थी परंतु दुकान आरोपी अभिषेक के नाम पर थी। आरोपी अभिषेक ने बताया कि इंदौर क्षेत्रांतर्गत ए.टी.एम. ग्रुप की सभी दुकानों का कामकाज अंश का करीबी तथा घोटाले का सरगना आरोपी राजू दशवंत देखता था इसलिये राजू दशवंत ही सांवेर में आरोपी अभिषेक के नाम से अनुज्ञापित दुकान का कार्यभार संभालता था। आरोपी के मुताबिक वह ए.टी.एम. ग्रुप की मंदसौर के क्यामपुर की शराब दुकान की देखरेख करता था। आरोपी अभिषेक शर्मा ने बताया कि शराब दुकान का अनुज्ञापित मालिकाना हक उसीके नाम पर था किंतु ग्रुप की दुकानों के राजस्व तथा अन्य व्यवसायिक गतिविधयों से संबंधित लेनदेन का काम राजू दशवंत के जिम्मे था जिसने जालसाजी तथा सांठगांठ से सांवेर दुकान के परिपेक्ष्य में फर्जी चालान पेश कर शासन को 02 करोड़ रूपये के राजस्व की हांनि पहुंचाई हैं। ग्रुप की शराब दुकानों को आरोपी राजू दशवंत गैरकानूनी ढंग से संचालित करता था जिसके बदले अंश त्रिवेदी उसे वित्तीय सहायता मुहैया कराता था।
आरोपी अभिषेक शर्मा के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरान्त वह फरार हो गया था जोकिफरारी के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित म0प्र0 के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर रह कर फरारी काट रहा था तथा फरारी के दौरान आरोपी अभिषेक अपनी मां से खर्च के लिये पैसे लेता था जोकि सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। आरोपी अभिषेक शर्मा को थाना रावजी बाजार इंदौर के अपराध क्रमांक 172/17 धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि के तहत पकड़कर सुपुर्द किया गया है। आरोपी का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर विस्तृत पूछताछ की जायेगी। प्रकरण के अन्य शेष फरार आरोपियों की तलाश भी क्राईम ब्रांच इंदौर व्दारा की जा रही है शेष फरार आरोपियों के निकट भविष्य में गिरफ्त में आने की संभावना है ।



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 57 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में



इन्दौर-दिनांक 25 सितंबर 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में कल दिनांक 24 सितंबर 2018 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पूर्वी क्षेत्र में 20 आरोपियो तथा पश्चिम क्षेत्र में 37 आरोपियों, इस प्रकार कुल 57 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

पूर्वी क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

03 आदतन व 09 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 25 सितंबर 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 24 सितंबर  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थानाक्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 03 आदतन व 09 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

01 गैर जमानती, 05 गिरफ्तारी एवं 27 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 25 सितंबर 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 24 सितंबर 2018 को 01 गैर जमानती, 05 गिरफ्तारी एवं 27 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 25 सितंबर 2018- पुलिस थाना लसुडिया द्वारा कल दिनांक 24 सितंबर 2018 को 19.15 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बाबडी हनुमान मंदिर के पीछे स्कीम न 78 से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, गोलु उर्फ योगेश पिता बाबूलाल परिहार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 32 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना कनाडिया द्वारा कल दिनांक 24 सितंबर 2018 को 23.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचनाके आधार पर सरकारी स्कुल के पीछे बिचौली मर्दाना से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, बिचौली मर्दाना निवासी मनोहर पिता रामचरण बमोदिया को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 18 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।

                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

पश्चिम क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

08 आदतन व 21 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 25 सितंबर 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 24 सितंबर  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 08 आदतन व 21 बदमाशों को गिरफ्तार कियाजाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

02 गैर जमानती, 04 गिरफ्तारी एवं 25 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 25 सितंबर 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 24 सितंबर 2018 को 02 गैर जमानती, 04 गिरफ्तारी एवं 25 जमानती वारण्टतामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 25 सितंबर 2018- पुलिस थाना सदर बाजार द्वारा कल दिनांक 24 सितंबर 2018 को 21.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर 208 ब्रहमबाग कालोनी बिजली के खंबे के पास से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 208 ब्रहमबाग कालोनी निवासी अजय उर्फ भय्यू पिता नरसिंग पटेल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 70 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना गांधीनगर द्वारा कल दिनांक 24 सितंबर 2018 को 23.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सुपर कोरीडोर पालाखेडी चौराहा से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 118 कुशवाह नगर थाना बाणगंगा निवासी धम्मा उर्फ धर्मेद्र पिता अवधराम चौहान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयीहै।