Ø
Ø आरोपी
की गिरफ्तारी हेतु जारी की गई थी 20 हजार रूपये के
ईनाम की घोषणा।
Ø आरोपी
म0 प्र0 के
अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र
आदि राज्यों में धार्मिक स्थलों पर रहकर, काट
रहा था फरारी, आरोपी को गुजरात से किया गिरफ्तार।
Ø आरोपी
अभिषेक, घोटाले के सरगना अंश त्रिवेदी का है
करीबी रिश्तेदार।
Ø सांवेर
ग्रुप की शराब दुकान में किया था आरोपी ने दो करोड़ रूपये चालानी राशि का घोटाला।
Ø फरारी
के दौरान आरोपी पहचान छुपाकर, नाम बदलकर रह
रहा था।
इन्दौर-दिनांक
25 सितंबर 2018- पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा 41 करोड़ रूपये का आबकारी घोटला कर शासन
को राजस्व की हानि पहुंचानें वालें फरार ईनामी आरोपियों की पतारसी कर, फरार
आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में
पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अमरेन्द्र सिहं द्वाराक्राईम ब्रांच की एक टीम का गठन किया
गया। जिसके द्वारा पूर्व में प्रकरण में संलिप्त अधिकतम आरोपियों को गिरफ्तार किया
जा चुका था, आबकारी घोटाले के प्रकरण में शेष फरार
अपराधियों की धरपकड़ हेतु क्राईम ब्रांच की टीम को योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही
करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
क्राइम
ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा थाना रावजी बाजार इंदौर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 172/17
धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि में फरार चल रहे उद्घोषित
ईनामी फरारी आरोपियों की पतारसी के प्रयास क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा किये जा
रहे थे जिनके बारे में सूचना संकलित कर अध्ययन किया गया तथा आरोपियों के बारे में
जानकारी हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसी अनुक्रम में मुखबिर तंत्र के
माध्यम से क्राईम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि आबकारी घोटाले में फरार आरोपी
अभिषेक शर्मा गुजरात के धार्मिक स्थल डाकौर जी (गोधरा) में छुपकर फरारी काट रहा है,
सूचना
पर कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम तत्काल गुजरात के लिये रवाना हुई
जहां पर डाकौर जी (गोधरा) धार्मिक स्थल पर आरोपी की पतारसी की गई पतासाजी उपरांत
आरोपी अभिषेकशर्मा पिता ललित प्रसाद शर्मा उम्र 35 साल निवासी 101
चौधरी नगर मंदसौर को क्राईम ब्रांच इंदौर की पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकडा जा कर,
पुलिस
अभिरक्षा में लेकर इंदौर आये।
पुलिस
पुछताछ पर आरोपी अभिषेक शर्मा ने बताया कि वह मूलतः मंदसौर का रहने वाला है तथा
स्नातक पास है। आरोपी ने बताया कि वह वर्ष 2010 में मंदसौर में
ए.टी.एम. फर्र्मं (अनिल त्रिवेदी ग्रुप) में कैशियर के पद पर प्रायवेट नौकरी करता
था, जोकि ए.टी.एम. फर्र्मं शराब की ठेकेदारी का व्यवसाय करती थी जिसका
मालिकाना हक अनिल त्रिवेदी के पास था। अनिल त्रिवेदी आरोपी अभिषेक के रिश्ते में
मामा हैं। अनिल त्रिवेदी की मृत्यु के उपरांत उपरोक्त फर्म का संचालन अनित्र का
पुत्र अंश त्रिवेदी करने लगा था। आरोपी ने बताया कि फर्म में 05
साल काम करने के बाद उसके मामा के लड़के अंश त्रिवेदी ने आरोपी अभिषेक को ए.टी.एम.
ग्रुप के जरिये शराब व्यवसाय हेतु टेण्डर भरने के लिये कहा, आरोपी के कहे
अनुसार उसने वर्ष 2015-16 में ए.टी.एम. ग्रुप के टेण्डर के
माध्यम से सांवेर में शराब दुकान का टेण्डर भरा था जोकि उसके नाम से हो गया था
किंतु टेण्डर ए.टी.एम. ग्रुप के जरिये भरा गया था। जिसकीनिविदा राशि 07
करोड़ 77 लाख अंश त्रिवेदी ने भुगतान की थी परंतु दुकान आरोपी अभिषेक के नाम
पर थी। आरोपी अभिषेक ने बताया कि इंदौर क्षेत्रांतर्गत ए.टी.एम. ग्रुप की सभी
दुकानों का कामकाज अंश का करीबी तथा घोटाले का सरगना आरोपी राजू दशवंत देखता था
इसलिये राजू दशवंत ही सांवेर में आरोपी अभिषेक के नाम से अनुज्ञापित दुकान का
कार्यभार संभालता था। आरोपी के मुताबिक वह ए.टी.एम. ग्रुप की मंदसौर के क्यामपुर
की शराब दुकान की देखरेख करता था। आरोपी अभिषेक शर्मा ने बताया कि शराब दुकान का
अनुज्ञापित मालिकाना हक उसीके नाम पर था किंतु ग्रुप की दुकानों के राजस्व तथा
अन्य व्यवसायिक गतिविधयों से संबंधित लेनदेन का काम राजू दशवंत के जिम्मे था जिसने
जालसाजी तथा सांठगांठ से सांवेर दुकान के परिपेक्ष्य में फर्जी चालान पेश कर शासन
को 02 करोड़ रूपये के राजस्व की हांनि पहुंचाई हैं। ग्रुप की शराब दुकानों
को आरोपी राजू दशवंत गैरकानूनी ढंग से संचालित करता था जिसके बदले अंश त्रिवेदी
उसे वित्तीय सहायता मुहैया कराता था।
आरोपी
अभिषेक शर्मा के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरान्त वह फरार हो गया था
जोकिफरारी के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित म0प्र0
के
विभिन्न धार्मिक स्थलों पर रह कर फरारी काट रहा था तथा फरारी के दौरान आरोपी
अभिषेक अपनी मां से खर्च के लिये पैसे लेता था जोकि सरकारी स्कूल में शिक्षिका
हैं। आरोपी अभिषेक शर्मा को थाना रावजी बाजार इंदौर के अपराध क्रमांक 172/17
धारा
420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि के तहत पकड़कर सुपुर्द किया
गया है। आरोपी का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर विस्तृत पूछताछ की जायेगी। प्रकरण के
अन्य शेष फरार आरोपियों की तलाश भी क्राईम ब्रांच इंदौर व्दारा की जा रही है शेष
फरार आरोपियों के निकट भविष्य में गिरफ्त में आने की संभावना है ।
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