इन्दौर- दिनांक २९ अपै्रल २०१०- पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा दिनांक २८ अपै्रल २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाने के प्रधान आरक्षक जितेन्द्र, आरक्षक शैलेन्द्र, व आभाराम द्वारा शातिर बदमाश राकेश पिता अर्जुन (१९) निवासी बापूगांधीनगर इन्दौर तथा राजू पिता श्रवण (२२) निवासी ग्राम क्षिप्रा जिला इन्दौर को पकडा, तथा पुलिस द्वारा इनसे की गई पूछताछ में दोनो आरोपियो ने अपने अन्य दो साथियो के साथ मिलकर अगस्त २००९ में एचपी कम्पनी के गैस गोडाऊन में टाटा आयसर ले जाकर ५० से अधिक गैस टंकिया चुरा ली थी, जो इन्होने आस-पास के गांवो मे बेच दी थी, पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा अभी तक इनकी निशादेही पर २० टंकिया बरामद की जा चूकी है, व शेष गैस की टंकिया इनके अन्य दो साथियो के पकडे जाने पर बरामद होने की प्रबल सम्भावना है। पुलिस द्वारा इनके दोनो फरार साथियो की सरगर्मी से तलाश की जा रही है तथा दोनो आरोपियो से विस्तृत पूछताछ की जा रही है,अभी इनसे और भी चोरी की वारदातो का भी खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।
Thursday, April 29, 2010
०३ आदतन अपराधी एवं १२ संदिग्ध गिरफ्तार
.इन्दौर- दिनांक २९ अपै्रल २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०३ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १२ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
६२ गिरफ्तारी व १४३ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक २९ अपै्रल २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ६२ गिरफ्तारी व १४३ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने- अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ६२ गिरफ्तारी व १४३ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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समाचार
अवैध भांग सहित दो युवक गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक २९ अपै्रल २०१०-पुलिस परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक २८ अपै्रल २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शिवाजीनगर शुलभ काम्पलेक्स के पास इन्दौर से अवैध रूप से भांग बेचते हुए यही भण्डारी मार्ग इन्दौर निवासी संतोष पिता रामचन्द्र दुबे (३५), तथा परदेशीपुरा इन्दौर निवासी महेश पिता लक्ष्मण प्रसाद (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५०० ग्राम भांग बरामद की है। पुलिस परदेशीपुरा द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार सहित चार गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक २९ अपै्रल २०१०-पुलिस चन्दननगर द्वारा कल दिनांक २८ अपै्रल २०१० को गुलशन नगर इन्दौर में अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही स्कीम नंम्बर ७१ इन्दौर निवासी कमल पिता बाबूलाल (३६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया। पुलिस परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक २८ अपै्रल २०१० को डमरू उस्ताद चौराहा इन्दौर में अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही यादवनगर इन्दौर निवासी मकसूद पिता दिलदार राज (३७) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक देशी कट्टा व तीन कारतसू बरामद किया गया । पुलिस सराफा द्वारा कल दिनांक २८ अपै्रल २०१० को शीतलामाता बाजार इन्दौर में अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही शीतलामाता बाजार फूटपाथ पर रहने वाले अशोक पिता लालचन्द (३६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा बरामद किया। पुलिस मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक २८ अपै्रल २०१० को बडागणपती चौराहा इन्दौर में अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही पीलियाखाल इन्दौर निवासी विजय पिता बाबूलाल बलाई (६०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
दहेज प्रताडना के मामले में पति सात के विरूद्ध प्रकरण
इन्दौर- दिनांक २९ अपै्रल २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २८ अपै्रल २०१० को १४.३० बजे स्कीम नं० ५४ विजयनगर इन्दौर निवासी श्रीमती किरण पति मनीष मिश्रा की रिपोर्ट पर यही २२ मेन स्ट्रीट महू निवासी इसके पति मनीष, कमलेश, राजश्री, अनुराधा, मधुसूदन, कनक शर्मा, तथा अनिल के विरूद्ध धारा ४९८.३२३.२९४,५०६,३४. भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि महिला किरण के पिता ने शादी में यथा सम्भव दहेज दिया था इसके बावजूद उपरोक्त सभी आरोपी मनीष, कमलेश, राजश्री, अनुराधा, मधुसूदन, कनक शर्मा, तथा अनिल द्वारा दहेज में पॉच लाख रूपये की मांग को लेकर आये दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा उपरोक्त सभी आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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