इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०-श्री मकरंद देउस्कर पुलिस अधीक्षक (पूर्व) को इन्दौर जिले में बढ़ती हुई हथियारों की खरीदने बेचने की घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए उन्हें पकड़ने हेतु क्राईम ब्रांच के अति० पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द तिवारी निर्देषित किया था। इस सूचना पर से अति० पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द तिवारी के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की टीम उनि. किशन पंवार, प्रआर. विजेन्द्र शर्मा, प्रआर. संजय भदौरिया, आर. शैलेन्द्रसिंह पंवार, आर. शिवबहादुर ,आर. सुरेश भतकारे एंव परदेशीपुरा थाना स्टाफ ने परदेशीपुरा क्षेत्र से ओंकार उर्फ बबलू जायसवाल उर्फ बबलू (पिस्टल) को तीन देशी पिस्टल के साथ धर दबोचा, वह परदेशीपुरा क्षेत्र में यह पिस्टलें किसी को बेचने की फिराक में था, उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अपने साथी ललित जैन के साथ मिलकर नेमवार, गंधवानी जिला धार से सिकलीकर से हथियार खरीद कर लाता हैं, तथा इंदौर में बेचता हैं वह एक पिस्टल पर तीन से चार हजार रूपये कमीशन मिलता है, बबलू (पिस्टल) का साथी ललित जैन कुछ समय पहिले राजस्थान चला गया है, बबलू (पिस्टल) ने नरेन्द्र उर्फ गुड्डू राय नि. नंदानगर को पिस्टल बेची थी , जिसे अक्टूबर २००९ में थाना परदेशीपुरा ने पकड़कर उस अपराध पंजीबद्व किया था, बबलू से पूछताछ के दौरान उसने जिन लोगों को पिस्टल बेची उनकी जानकारी प्राप्त हुई हैं उन लोगों की तलाश जारी है।ं बबलू के खिलाफ थाना एमआईजी में मारपीट एंव अवैध वसूली के अपराध पजीबद्व होकर काफी समय में फरार था एंव उसके खिलाफ न्यायालय से दो गिरफतारी वारंट भी जारी हुए थे ।
Tuesday, May 25, 2010
आईल डिपो से डीजल, पेट्रोल चुराते आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०-पुलिस क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को १३ः३० बजे आई.ओ.सी. डिपो मांगलिया के सुपरवाईजर अमोलसिंह पिता सुरजीतसिंह परिहार (५२) की रिपोर्ट पर सुंदरलाल पिता कालूसिंह कीर (२८) निवासी इन्दिरा नगर मांगलिया के विरूद्ध धारा ३७९ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जाांच मे यह खुलासा हुआ कि दिनांक २४ मई २०१० के १०ः३० बजे फरियादी आई.ओ.सी आईल डिपो मांगलिया से आरोपी सुंदरलाल कीर द्वारा १०० लीटर पेट्रोल एवं ४० लीटर डीजल कीमत चार हजार ६०० रूपए का चुरा लिया जिसे फरियादी द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया, पुलिस क्षिप्रा आरोपी सुंदरलाल पिता कालूसिंह कीर को गिरफ्तार कर आई.ओ.सी. आईल डिपो से चुराया गया उक्त पेट्रोल/डीजल बरामद कर लिया गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
०९ आदतन अपराधी एवं ०७ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०९ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०७ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०२स्थाई, ६९ गिरफ्तारी व १५३ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ६९ गिरफ्तारी व १५३ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ६९ गिरफ्तारी व १५३ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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समाचार
अवैध शराब सहित पांच गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०- पुलिस पलासिया द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मयंक ब्लू वाटर पार्क के पास बड़ी ग्वालटोली इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले ग्राम बिचोली हप्सी भगवान पिता कोपसिंह तथा प्रदीप कनोजे को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ५०० रूपए कीमत की दो पेटी शराब बरामद की गई। पुलिस सिमरोल द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को ग्राम लोहार पिपलिया सिमरोल से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम लोहार पिपलिया निवासी धन्नालाल पिता सीताराम ठाकुर (७०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ हजार २५० रूपये कीमत की ३७ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को भोंई मोहल्ला महू से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले राहुल पिता भूरालाल (२३) धारनाका महू निवासी मागरेस्वामी पिता किशनस्वामी (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५-५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
जुऑ/सट्टा खेलते हुए सात जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०- पुलिस महू द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेल्वेस्टेशन के सामने महू से ताश पत्तों द्वारा हारजीत का जुॅआ खेलते हुए यही के रहने वाले सुरेश पिता भागीरथ मोहनलाल पिता भागीरथ, कैलाश तथा कमलकिशोर को पकड़ा तथा इनके कब्जे से एक हजार १५० रूपए व ताशपत्ते बरामद की। इसी प्रकार राजागली महू से सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त यही राजागली महू निवासी विपिन पिता कल्याणमल जैन (४०) को पकड़ा तथा इसके कब्जे से एक हजार ३० रूपए नगद एवं सट्टा पर्ची बरामद की। पुलिस सेंट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आबकारी चौराहा रोड इंदौर से सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त न्यू गोविंद कॉलोनी बाणगंगा इंदौर निवासी श्याम कुमार पिता रामकुमार (३५) को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४५० रूपए नगद एवं सट्टा पर्ची बरामद की। पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को ऊषाराजे स्टेडियम गेट न. १ के सामने इंदौर से सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त मिले ४९ गणेशगंज इंदौर निवासी जयेश कुमार पिता सुभाष उपाध्याय को पकड़ा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार १८५ रूपए नगद व सट्टा पर्ची बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुॅआ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
अवैध हथियार सहित दो गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०- पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इण्डिया सोया फेक्ट्री के सामने बाणगंगा इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए ग्राम मोहनपुर जिला धार निवासी मेहताब पिता रमेश भील (२४), तथा महेश पिता फूलसिंह (२२) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक-एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
दहेज प्रताडना के मामले में पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०- पुलिस महिला थाना द्वारा दिनांक २४ मई २०१० को १६ः५५ बजे श्रीमति आरती पति दिलीप (२६) निवासी कालीपुलिया के पास आजाद नगर इंदौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति दिलीप पिता गिल्लीसिंह के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमति आरती की शादी १४ अप्रैल २००३ को कालीपुलिया आजाद नगर निवासी दिलीप के साथ हुई थी, तथी से आरोपी दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति दिलीप के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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