Thursday, May 19, 2011

सभी दुपहिया वाहन चालकों से अनुरोध है कि वाहन चालक स्वयं तथा पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट धारण कराये

इन्दौर - दिनांक १९ मई २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री संजय सिंह ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट १९८८ की धारा १२९ के अन्तर्गत सुरक्षात्मक टोप का पहनना :- किसी वर्ग या वर्णन की मोटर सायकल को (साईड कार से अन्यत्र) चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो ÷÷सुरक्षात्मक हेड टोप जो भारतीय स्तर ब्यूरो के स्तर के अनुरूप होगा'' । परन्तु एैसा कोई व्यक्ति जो सिख है किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर सायकल चलाते समय या उस पर सवारी करते समय पगड़ी पहने हुए है तो इस धारा उपबन्ध उसे लागू नहीं होगें । इस धारा में सुरक्षात्मक टोप से हेलमेट अभिप्रेत है।
                         इंदौर यातायात विभाग व्दारा नगर में दुपहिया वाहनों की बढ़ती दुर्धटनाएॅ  की रोकथाम हेतु लगातार हेलमेट की अनिवार्यतः का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है । इस कार्यवाही में यातायात एज्युकेषन विंग एवं यातायात अधिकारियों व्दारा नगर के स्कूल एवं कॉलेज में पहुॅच कर हेलमेट की उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रजेन्टेषन,सेमीनार आदि का आयोजन कर एैसे षिक्षण संस्थान में अध्ययनरत षिक्षार्थी एवं संस्थान में कार्यरत पदाधिकारियों को  दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करने हेतु प्रेरित किया गया है ।
                        इंदौर यातायात विभाग व्दारा माह जनवरी -२०११ में आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित प्रचार-प्रसार की कार्यवाही में हेलमेट को प्रमुखता से शामिल करते हुए पूरे सप्ताह समाज सेवी संगठन,नगरसुरक्षा समिति, स्कूल/कॉलेज में अध्ययनरत बच्चों तथा आर.आय.ग्रुप के बच्चों का सहयोग कर सम्पूर्ण शहर में रैली का आयोजन तथा नुक्कड़ नाटक कर हेलमेट का प्रचार-प्रसार की कार्यवाही की गयी । इस सप्ताहन्तर्गत हेलमेट के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी कार्यवाही पम्पलेट्स,स्ट्रीकर्स,
यातायात नियमों पर आधारित फिल्म प्रदर्षन तथा नुक्कड़ नाटक का मंचन करते हुए हेलमेट से होने वाली सुरक्षा पर उनका ध्यानाकर्षित करने का प्रयास किया गया । इसी प्रकार नगर के दुपहिया वाहन चालकों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान हेलमेट लगाने हेतु प्रमुख प्रमुख चौराहों पर एनाउन्समेन्ट के जरिये, तथा पम्पलेट्स,स्ट्रीकर्स के माध्यम से सामान्य दुपहिया वाहन चालकों का ध्यान भी आकर्षित करने का प्रयास किया गया।
                    माह जनवरी में हेलमेट के प्रचार-प्रसार कार्यवाही उपरान्त यातायात विभाग व्दारा हेलमेट के सम्बन्ध में जनजागरण अभियान रिलायन्स ग्रुप के सहयोग से गॉधीगिरी प्रचलित अभियान चलाकर जिन-जिन दुपहिया वाहन चालकों व्दारा वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करते पाये गये ,उनको प्रषंसा पत्र एवं आकर्षक उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया । यातायात विभाग की इस कार्यवाही का व्यापक स्तर  प्रचार-प्रसार भी नगर के समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोग से किया गया ।
                  यातायात विभाग व्दारा रिंगरोड़ एवं बायपास जहॉ भार वाहनों की आवागमन सामान्य गति की अपेक्षा काफी तेजगति का आवागमन होने से दुपहिया वाहनों की सुरक्षा हेतु हेलमेट की अनिवार्यतः लागू कर लगातार माह जनवरी के व्दितीय पक्ष में ९६६३ दुपहिया वाहनों के चालान,माह फरवरी-८९४१,मार्च माह में ५१४६ चालान,अप्रैल में १७४८ चालान तथा १८ मई तक ८५९ दुपहिया वाहन के चालान किये जाकर २६३५७ दुपहिया वाहनों के चालकों पर १३,१७,८५० रूपये जुर्माना किया गया जा चुका है,और यह कार्यवाही लगातार जारी है । 
                नगर सभी दुपहिया वाहन चालकों से अनुरोध है कि लगातार दुर्धटनाओं में हो रही मौतों जिनमें सिर की चोट प्रमुख है को ध्यान में रखते हुए ,सभी दुपहिया वाहन चालक स्वयं हेलमेट धारण करें तथा पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट धारण करायें ।
   

१३ आदतन, २३ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १९ मई २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए १३ आदतन तथा २३ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११०, १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०७ स्थायी, ७१ गिरफ्तारी व १३७ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर - दिनांक १९ मई २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक १८ मई २०११ को ०७ स्थायी, ७१ गिरफ्तारी व १३७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिले ०४ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १९ मई २०११- पुलिस थाना परदेषीपुरा द्वारा दिनांक १७ मई २०११ को १७.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गली नं. १२ इंदौर से सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिले १२४१ दूधगली महूॅ निवासी गजेन्द्र पिता रमेषचंद्र प्रधान (२२) तथा सिमरोल रोड़ निवासी सुनिल पिता सुरेष यादव (२६) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १० हजार रूपये नगदी, ०२ मोबाईल फोन एवं सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
              पुलिस थाना विजयनगर द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को १५.०० बजे सेठी संबंध नगर इंदौर से सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिले यही के रहने वाले विकास पिता भगवान (१९) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ३२०५ रूपये नगदी एवं सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
             पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को १२.२० बजे बाजार चौक दतोदा से सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिले यही के रहने वाले गंगाराम पिता मूलचंद्र परिहार (५०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २६५ रूपये नगदी एवं सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
            पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब बेचते हुए ०५ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १९ मई २०११- पुलिस थाना परदेषीपुरा द्वारा दिनांक १७ मई २०११ को १३.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर हुकुमचंद मील की दीवार के पास से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले देवनगर इंदौर निवासी मुकेष पिता रघुनाथ पासी (३४) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १५ हजार ७५० रूपये कीमत की ६३ लीटर देषी शराब बरामद की गई।
         पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को बेटमा थाना क्षेत्रांतर्गत से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले चाचड़ीपुरा निवासी नंदराम पिता सुखराम (३८), किषनपुरा निवासी दिनेष पिता रमेष (२२) तथा ग्राम रावत निवासी राजू पिता सरदार (२८) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २४०० रूपये कीमत की १५ बॉटल देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना गौतमपुरा द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को २१.३० बजे ग्राम ओसरा से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले महेष पिता मंषीराम धाकड़ (२२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५६० रूपये कीमत की १८ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को १८.३० बजे बेटमा रोड़ से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले तकीपुरा निवासी राजकुमार पिता निलेष कोसिक (२२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५६० रूपये कीमत की ०४ बॉटल देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को १२.१५ बजे २३/१ जोषी कॉलोनी इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले पूनम पिता महेष (२१) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६३० रूपये कीमत की १८ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना सदर बाजार द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को १७.०० बजे रामबाग इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिली यही की रहने वाली रतनबाई पति शंकर (२२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८०० रूपये कीमत की २० क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
       पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को ०९.५० बजे चंद्रावतीगंज से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले फतियाबाद उज्जैन निवासी राकेष पिता आनंदीलाल (३०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८०० रूपये कीमत की २० क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
       पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को १५.०० बजे ग्राम पालाखेड़ी से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले तेजराम पिता बालाराम (३८) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८०० रूपये कीमत की २० क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित ०२ बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक १९ मई २०११- पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को २३.१५ बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर सरवटे बस स्टैण्ड इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले चंदननगर इंदौर निवासी मुखतियार उर्फ भाटी पिता मोहम्मद युनूस (२८) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ चाकू बरामद किया गया। 
          पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को १३.३० बजे सेक्टर पांईट राउखेड़ी चौराहा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले यही के रहने वाले वीरूनाथ पिता विक्रमनाथ (१९) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ छुरा बरामद किया गया।  
          पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।