Thursday, May 19, 2011

सभी दुपहिया वाहन चालकों से अनुरोध है कि वाहन चालक स्वयं तथा पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट धारण कराये

इन्दौर - दिनांक १९ मई २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री संजय सिंह ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट १९८८ की धारा १२९ के अन्तर्गत सुरक्षात्मक टोप का पहनना :- किसी वर्ग या वर्णन की मोटर सायकल को (साईड कार से अन्यत्र) चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो ÷÷सुरक्षात्मक हेड टोप जो भारतीय स्तर ब्यूरो के स्तर के अनुरूप होगा'' । परन्तु एैसा कोई व्यक्ति जो सिख है किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर सायकल चलाते समय या उस पर सवारी करते समय पगड़ी पहने हुए है तो इस धारा उपबन्ध उसे लागू नहीं होगें । इस धारा में सुरक्षात्मक टोप से हेलमेट अभिप्रेत है।
                         इंदौर यातायात विभाग व्दारा नगर में दुपहिया वाहनों की बढ़ती दुर्धटनाएॅ  की रोकथाम हेतु लगातार हेलमेट की अनिवार्यतः का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है । इस कार्यवाही में यातायात एज्युकेषन विंग एवं यातायात अधिकारियों व्दारा नगर के स्कूल एवं कॉलेज में पहुॅच कर हेलमेट की उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रजेन्टेषन,सेमीनार आदि का आयोजन कर एैसे षिक्षण संस्थान में अध्ययनरत षिक्षार्थी एवं संस्थान में कार्यरत पदाधिकारियों को  दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करने हेतु प्रेरित किया गया है ।
                        इंदौर यातायात विभाग व्दारा माह जनवरी -२०११ में आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित प्रचार-प्रसार की कार्यवाही में हेलमेट को प्रमुखता से शामिल करते हुए पूरे सप्ताह समाज सेवी संगठन,नगरसुरक्षा समिति, स्कूल/कॉलेज में अध्ययनरत बच्चों तथा आर.आय.ग्रुप के बच्चों का सहयोग कर सम्पूर्ण शहर में रैली का आयोजन तथा नुक्कड़ नाटक कर हेलमेट का प्रचार-प्रसार की कार्यवाही की गयी । इस सप्ताहन्तर्गत हेलमेट के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी कार्यवाही पम्पलेट्स,स्ट्रीकर्स,
यातायात नियमों पर आधारित फिल्म प्रदर्षन तथा नुक्कड़ नाटक का मंचन करते हुए हेलमेट से होने वाली सुरक्षा पर उनका ध्यानाकर्षित करने का प्रयास किया गया । इसी प्रकार नगर के दुपहिया वाहन चालकों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान हेलमेट लगाने हेतु प्रमुख प्रमुख चौराहों पर एनाउन्समेन्ट के जरिये, तथा पम्पलेट्स,स्ट्रीकर्स के माध्यम से सामान्य दुपहिया वाहन चालकों का ध्यान भी आकर्षित करने का प्रयास किया गया।
                    माह जनवरी में हेलमेट के प्रचार-प्रसार कार्यवाही उपरान्त यातायात विभाग व्दारा हेलमेट के सम्बन्ध में जनजागरण अभियान रिलायन्स ग्रुप के सहयोग से गॉधीगिरी प्रचलित अभियान चलाकर जिन-जिन दुपहिया वाहन चालकों व्दारा वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करते पाये गये ,उनको प्रषंसा पत्र एवं आकर्षक उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया । यातायात विभाग की इस कार्यवाही का व्यापक स्तर  प्रचार-प्रसार भी नगर के समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोग से किया गया ।
                  यातायात विभाग व्दारा रिंगरोड़ एवं बायपास जहॉ भार वाहनों की आवागमन सामान्य गति की अपेक्षा काफी तेजगति का आवागमन होने से दुपहिया वाहनों की सुरक्षा हेतु हेलमेट की अनिवार्यतः लागू कर लगातार माह जनवरी के व्दितीय पक्ष में ९६६३ दुपहिया वाहनों के चालान,माह फरवरी-८९४१,मार्च माह में ५१४६ चालान,अप्रैल में १७४८ चालान तथा १८ मई तक ८५९ दुपहिया वाहन के चालान किये जाकर २६३५७ दुपहिया वाहनों के चालकों पर १३,१७,८५० रूपये जुर्माना किया गया जा चुका है,और यह कार्यवाही लगातार जारी है । 
                नगर सभी दुपहिया वाहन चालकों से अनुरोध है कि लगातार दुर्धटनाओं में हो रही मौतों जिनमें सिर की चोट प्रमुख है को ध्यान में रखते हुए ,सभी दुपहिया वाहन चालक स्वयं हेलमेट धारण करें तथा पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट धारण करायें ।
   

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