Friday, September 4, 2020

· दोपहिया वाहन चोरी करने वाले 02 आरोपी, इंदौर क्राइम ब्रान्च की गिरफ्त में।

 ·        आरोपियों से चोरी किया गया दोपहिया वाहन हुआ बरामद।

·        थाना राजेंद्रनगर के साथ की संयुक्त कार्यवाही।

 

इंदौर-दिनांक 04 सितम्बर 2020- थाना राजेंद्रनगर में फरियादी किशोर बघेल द्वारा विगत माह प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि वह हम्माली का कार्य करता है अतः कार्य करने के लिए चोइथराम मंडी गया था जहाँ उसने अपना दोपहिया वाहन पेशन प्रो क्रमांक MP-09/QR-1216 बाहर खड़ा किया था जिसे अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया है।

 

     क्राइम ब्रान्च इंदौर की टीम द्वारा सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों की पतारसी के हरसम्भव प्रयास जारी है इसी अनुक्रम में सूचना संकलन के दौरान विदित हुआ कि 02 व्यक्ति थाना राजेंद्रनगर चोइथराम मंडी के आसपास घूम रहे हैं जोकि आपस मे चोरी के वाहन को कहीं छूपाने की चर्चा कर रहे हैं सूचना पर क्राइम ब्रान्च की टीम ने थाना राजेंद्रनगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए पतासाजी कर 02 आरोपियों शाहनवाज पिता मुस्ताक उम्र 26 वर्ष निवासी टाट पट्टी बाखल इंदौर और आसिफ उर्फ शेरा पिता नासिर पटेल उम्र 23 वर्ष निवासी राजकुमार कॉलोनी सिरपुर बाग इंदौर को पकड़ा जिनसे दोपहिया वाहन पेशन प्रो बरामद हुआ जिसे उन्होनें चोइथराम मंडी के पास से चुराना बताया था। उपरोक्त वाहन को थाना राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 432/20 धारा 379 भादवि में चोरी होना पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।




· चेक बाउंस के मामले में सीहोर से फरार स्थायी वारंटी, प्रापर्टी ब्रोकर को इंदौर क्राईम ब्रांच ने पकड़ा।

 


·          आरोपी को इंदौर के बांगड़दा क्षेत्र से पकड़कर किया सीहोर पुलिस के सुपुर्द।

 

इंदौर-दिनांक 04 सितंबर 2020- क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को दिनांक 04.09.2020 को सूचना मिली थी कि वीरेन्द्र राठौर उर्फ वीरू पिता कान्तीलाल राठौर उम्र 36 वर्ष निवासी फोरेस्ट कॉलोनी डोहर मोहल्ला सीहोर हाल मुकाम रूकमणी नगर बांगड़दा इंदौर, सीहोर कोतवाली से धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण में वांछित आरोपी है जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी वारण्ट जारी किया गया था। आरोपी प्रापर्टी की ब्रोकिंग का काम करता था उसी के लेन देन के चलते आरोपी द्वारा दिये गये बैंक खातों के चेक अमान्य dishonor हो गये। आरोपी को क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा पकड़कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली जिला सीहोर पुलिस के सुपुर्द किया है।




· महाकाल थाना उज्जैन से हत्या के प्रकरण में फरार 02 आरोपियों को, क्राईम ब्रांच इंदौर ने किया गिरफतार।

 


·          आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर, सुपारी लेकर वाहन से टक्कर मार की थी युवती की हत्या।

·          दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु जारी की गई थी 05-05 हजार रूपये ईनाम की उद्घोषणायें।

·          आरोपियों को पकड़कर किया, उज्जैन पुलिस के सुपुर्द, दोनों आरोपियों का पूर्व से भी दर्ज है आपराधिक रिकार्ड।

 

इंदौर-दिनांक 04.09.2020 - क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को सूचना मिली थी कि जिला उज्जैन के महाकाल थाने के अपराध क्रमांक 630/19 धारा 302, 120-बी 34 भादवि के प्रकरण में फरार चल रहे कुछ आरोपीगण इंदौर के रहने वाले है जोकि लॉकडाउन के दौरान फरारी काटने अपने घर इंदौर में गये थे तथा वर्तमान में इंदौर में ही छुपकर रह रहे हैं जिनकी गिरफतारी हेतु पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा 05-05 हजार रूपये के नगद ईनाम की उद्घोषणा की गई है। प्राप्त सूचना पर आरोपियों की पतारसी हेतु क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने अपने मुखबिर मामूर किये जिनके माध्यम से आरोपियों के गांधीनगर क्षेत्र में होने की सूचना मिली। क्राईम ब्रांच ने योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करते हुये उल्लेखित प्रकरण में नामजद वांछित 02 आरोपीगणों 1. पकंज उर्फ पवन उर्फ भोला शर्मा पिता रामचन्द्र शर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी न्यू कॉलोनी गांधीनगर इंदौर 2. संजय उर्फ संजू बंगर पिता राम रतन धुर्वे निवासी 313 पंचायत क्षेत्र गांधीनगर इंदौर को घेराबंदी कर धरदबोचा।

 

आरोपियों ने आरंभिक पूछताछ में बताया कि उन्हें उज्जैन के रहने वाले सुखविन्दर सरदार ने एक महिला को एक्सीडैण्ट से मारने के लिये 01 लाख में सुपारी दी थी जिसको मारने के लिये आरोपीगण प्रकरण के अन्य आरोपियों (साथीदारानों) के साथ मैजिक वाहन तथा मोटरसायकल लेकर उज्जैन गये थे जहां मृतक युवति को मिलने के लिये सुखविन्दर ने ढाबे के पास बुलाया था उसी दौरान आरोपियों ने षणयंत्रपूर्वक उसको मैजिक वाहन से टक्कर मार दी थी जिसके चलते युवति की मौत हो गई थी, आरोपी संजय दो पहिया वाहन लेकर इसलिये गया था कि यदि मैजिक वाहन का कोई पीछा करे तो वह अपने साथी पकंज को दो पहिया वाहन पर बिठाकर कच्चे रास्तों से भाग सके। उपरोक्त घटनाक्रम में फरार दोनों आरोपियों को पकड़कर थाना महाकाल जिला उज्जैन पुलिस के सुपुर्द किया गया है।

 

आरोपी पंकज पूर्व में स्वयं का अषोक लीलेण्ड वाहन चलाता था लेकिन वह वाहन बैंक द्वारा सीज कर लिये जाने पर वह वर्तमान में मजदूरी करता है। वह आपराधिक प्रवृत्ति का है जिसके विरूद्ध डकैती की योजना, हत्या, गंभीर मारपीट, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अपराध विभिन्न थानों में पूर्व से पंजीबद्ध हैं। आरोपी संजय के विरूद्ध भी हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट डकैती की योजना के 03 प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध हैं।