·
आरोपियों ने
अपने
साथियों
के
साथ
मिलकर,
सुपारी
लेकर
वाहन
से
टक्कर
मार
की
थी
युवती
की
हत्या।
·
दोनों आरोपियों
की
गिरफ्तारी
हेतु
जारी
की
गई
थी
05-05 हजार
रूपये
ईनाम
की
उद्घोषणायें।
·
आरोपियों को
पकड़कर
किया,
उज्जैन
पुलिस
के
सुपुर्द,
दोनों
आरोपियों
का
पूर्व
से
भी
दर्ज
है
आपराधिक
रिकार्ड।
इंदौर-दिनांक 04.09.2020 - क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को सूचना मिली थी कि जिला उज्जैन के महाकाल थाने के अपराध क्रमांक 630/19 धारा 302, 120-बी व 34 भादवि के प्रकरण में फरार चल रहे कुछ आरोपीगण इंदौर के रहने वाले है जोकि लॉकडाउन के दौरान फरारी काटने अपने घर इंदौर में आ गये थे तथा वर्तमान में इंदौर में ही छुपकर रह रहे हैं जिनकी गिरफतारी हेतु पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा 05-05 हजार रूपये के नगद ईनाम की उद्घोषणा की गई है। प्राप्त सूचना पर आरोपियों की पतारसी हेतु क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने अपने मुखबिर मामूर किये जिनके माध्यम से आरोपियों के गांधीनगर क्षेत्र में होने की सूचना मिली। क्राईम ब्रांच ने योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करते हुये उल्लेखित प्रकरण में नामजद वांछित 02 आरोपीगणों 1. पकंज उर्फ पवन उर्फ भोला शर्मा पिता रामचन्द्र शर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी न्यू कॉलोनी गांधीनगर इंदौर 2. संजय उर्फ संजू बंगर पिता राम रतन धुर्वे निवासी 313 पंचायत क्षेत्र गांधीनगर इंदौर को घेराबंदी कर धरदबोचा।
आरोपियों ने आरंभिक पूछताछ में बताया कि उन्हें उज्जैन के रहने वाले सुखविन्दर सरदार ने एक महिला को एक्सीडैण्ट से मारने के लिये 01 लाख में सुपारी दी थी जिसको मारने के लिये आरोपीगण प्रकरण के अन्य आरोपियों (साथीदारानों) के साथ मैजिक वाहन तथा मोटरसायकल लेकर उज्जैन गये थे जहां मृतक युवति को मिलने के लिये सुखविन्दर ने ढाबे के पास बुलाया था उसी दौरान आरोपियों ने षणयंत्रपूर्वक उसको मैजिक वाहन से टक्कर मार दी थी जिसके चलते युवति की मौत हो गई थी, आरोपी संजय दो पहिया वाहन लेकर इसलिये गया था कि यदि मैजिक वाहन का कोई पीछा करे तो वह अपने साथी पकंज को दो पहिया वाहन पर बिठाकर कच्चे रास्तों से भाग सके। उपरोक्त घटनाक्रम में फरार दोनों आरोपियों को पकड़कर थाना महाकाल जिला उज्जैन पुलिस के सुपुर्द किया गया है।
आरोपी पंकज पूर्व में स्वयं का अषोक लीलेण्ड वाहन चलाता था लेकिन वह वाहन बैंक द्वारा सीज कर लिये जाने पर वह वर्तमान में मजदूरी करता है। वह आपराधिक प्रवृत्ति का है जिसके विरूद्ध डकैती की योजना, हत्या, गंभीर मारपीट, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अपराध विभिन्न थानों में पूर्व से पंजीबद्ध हैं। आरोपी संजय के विरूद्ध भी हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट व डकैती की योजना के 03 प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध हैं।
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