इन्दौर-दिनांक
02 अक्टूबर 2017-शहर में अपराध नियत्रंण हेतु, शहर
में घटित हो रहे विविध प्रकार के अपराधों व अन्य अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश
लगाने एवं अपराधियों की पतारसी कर उनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक
इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा निर्देश दियें गयें। उक्त निर्देश के
तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त
पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अमरेन्द्रसिंह द्वारा क्राइम ब्रांच की सभी टीमों
को ऐसेअपराधियों की गतिविधियों की पतारसी कर अपराधी की धरपकड के लिए योजनाबद्ध
तरीके से कार्यवाही करने हेतु लगाया गया।
क्राईम
ब्रांच की पुलिस टीम कों दिनांक 01.10.17 को मूखबिर से सूचना प्राप्त हुई
कि छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्रान्तर्गत एक
दुबला पतला व्यक्ति मोबाईल फोन को सस्ते दाम पर बेचनें की फिराक में घूम रहा है,
जो
चोरी का होने की संभावना है। मुखबिर की सुचना पर पुलिस टीम द्वारा पुलिस थाना छोटी
ग्वालटोली के साथ सयुक्त कार्यवाही करतें हुए मूखबिर द्वारा बताये स्थान पर मय
फोर्स के पहूचे जहॉ मूखबिर ने ईशारों में संदेही व्यक्ति जो मोबाईल बेचने की फिराक
में घुम रहा था को बताया। जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकडा गया । पुलिस टीम
द्वारा व्यक्ति से पुछताछ करने पर अपना नाम राकेश पिता लखनसिहं निवासी व्यास नगर
इंदौर का होना बताया। पुलिस टीम द्वारा जिसकी मौके पर तलाशी ली गई तो संदेही के
जेब से एक वीवों कंपनी का मोबाईल फोन निकला, जिसके बारे में
पुछने पर संदेही उसे अपना मोबाईल बताने लगा। किन्तू जब संदेही से हिकमत अमली से
पुछताछ की तो संदेही ने बताया कि वह मोबाईल फोन उसने 5-6 दिन पहले
रात्री में किसीरिक्शा चालक की जेब से चुराया था, जब वह
आटोंरिक्शा में सो रहा था। उक्त घटनाक्रम की पुष्टि थाना छोटी ग्वालटोली पुलिस ने कुछ दिन पहले पंजीबद्ध
हुए अपराध से की बाद पंजीबद्ध अपराध की जानकारी जुटाई तो ज्ञात हुआ कि थाना छोटी
ग्वालटोली मे फरियादी राजा सोलंकी पिता केदारसिंह सोलंकी नि. इदौंर की वीवों 1603
कंपनी का मोबाईल फोन चोरी हो जाने की थी,
जिस रिपोर्ट पर से अप. क्र. 130/17
धारा 379 भादवि पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया जा चुका है। जिसके बाद
संदेही राकेश पिता लाखनसिंह निवासी व्यास नगर इंदौर को विवेचना में अग्रिम
कार्यवाही हेतु मय मोबाईल फोन के पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली के सुपुर्द कर दिया
गया। पुलिस पुछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी पिछले 6 सालों से अपनी
मौसी निर्मलाबाई के यहा रह रहा है तथा ढोलक बजाने का काम करता है। आरोपी राकेश की
मां का देहांत हो चुका है तथा पिता
लाखनसिहं मानसिक रुप से बीमार है, जिसकी वजह से वह मंदिर ट्रस्ट में रहकर
जीवन व्यापन कर रहे है। आरोपी राकेश वर्मा की 4 बहिन है जो
पुराने कपडे लेकर नये बर्तन देने का काम करती है तथा बडा बाई पप्पू मैजिक चलाने का
काम करता है । आरोपी राकेश के खिलाफ पूर्व में भी एरोड्रम थाने पर 34
आबकारी एक्ट अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ है।
पुलिस
टीम द्वारा आरोपी से पुछताछ की जा रही है, संभावना है कि सरवटे स्टेशन व अन्य जगह
से चोरी हो रहे मोबाईल फोन की बरामदगी हो सकेगी। आरोपी राकेश वर्मा से साथ अन्य
कौन अपराध कारित करने के दौरान रहता है इस बिन्दू पर भी पूछताछ की जावेगी व भूमिका
होने पर उनके खिलाफ विधि अनुरुप कार्यवाही की जावेगी।