Wednesday, March 20, 2013

अंधे कत्ल का पर्दाफास ,खजराना पुलिस की ब़डी सफलता शादी के लिये राजी न होने से लडकी के पिता को मार डाला ।


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013-  थाना खजराना क्षैत्र बायपास खजराना दरगाह निर्माणाधीन लिंक रोड पर दिनांक 28.2.13 को रात्रि करीब 11/15 बजे पंकज संघवी की जमीन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था पास मे ही एक मोटर सायकल एम पी 09 एन एस 3781 भी पडी थी। शव निर्माणाधीन रोड के किनारे पडे पत्थरो पर था तथा सिर मे चोटे होकर पूरा चेहरा खून से सना था प्रथम द्ृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था किन्तु एक्सीडेट की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता था । पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुऐ मृत्यु का वास्तविक कारण जानने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये ।
              सूचना कर्ता धनसिह पिता रामाजी चौधरी की सूचना पर थाना खजराना पर मर्ग क्र 12/13 धारा 174 जा फौ का दर्ज किया गया तथा अज्ञात लाश को पी एम हेतु रवाना किया गया मौके पर मौजूद मोटर सायकल की जानकारी प्राप्त करने पर मृतक की पहचान घनश्याम पिता बालाराम सोनगरा उम्र 40 वर्ष नि गांधीग्राम कालोनी खजराना इंदौर के रुप मे हुई ।साथ ही परिजनो द्वारा भी मृतक की शिनाख्त कर ली गई ।
             प्रारंभिक जांच मे परिजनो के कथन लिये गये जिसमे मृतक की पत्नी शशी बाई ,लडका सुरेश ,लडकी रंजना द्वारा बताया गया कि मृतक घनश्याम मकान बनाने की ठेकेदारी करता था तथा उसके अधीनस्थ कई कारीगर व लेबर काम करते थे ।मृतक के दो मकान है एक मकान गांधीग्राम मे जिसमे मृतक की मा भागवंती बाई रहती है तथा दूसरा मकान ग्राम टिगरिया राव काकड  पर है जिसमे मृतक की पत्नी तीन लडकी व दो लडके रहते है मृतक का दोनो घरो मे आना-जाना रहता था दिनांक 27.2.13 को मृतक काम करके टिगरिया राव वाले घर करीब शाम 5/30 पहुचा तथा उसने अपनी पत्नी को बताया कि गांधीग्राम वाले घर मे बिजली कटी हुई है तथा माँ भी घर पर नही है इसलिये वह अपनी पत्नी से टिफिन लेकर गांधीग्राम वाले घर पर आ गया था ।
  दिनांक 28.2.13 को दिन भर मृतक अपने टिगरिया राव वाले घर पर नही पहुचा रात्रि करीब 7/00बजे मृतक का फोन उसके घर पर आया था जो बेटी रंजना ने सूना था मृतक ने कहा था कि मै सब्जी लेकर आ रहा हू क्या-क्या लाना है,पुनः मृतक ने 8/40 पर फोन कर बताया कि अभी थोड़ी देर मे आता हू कनाडिया वाईन शाप पर सुनील चौहान व दोस्तो के साथ बैठा हू ,इसी दौरान मृतक ने संजय चौहान निवासी गांधीग्राम से भी बात की थी ।जब रात को बहुत देर तक मृतक अपने घर नही पहुचा तो मृतक की बेटी रंजना ने सुनील को फोन लगाकर पूछा था ।सुनील ने रंजना को बताया कि हम लोग वाईन शाप पर बैठे थे मै घनश्याम से बात कर घर आ गया हू  घनश्याम का मुझे नही पता कहां है ।
           मृतक घनश्याम की पी.एम. रिपोर्ट एंव डाक्टर के अभिमत मे मृत्यु का कारण किसी भारी वस्तु से सिर पर प्रहार कर पहुचाई गई चोटो से मृत्यु होना बताया सबब प्रारभिक जांच एंव मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 भादवि का प्रकरण अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर निरीक्षक सी. बी. सिह थाना प्रभारी खजराना द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई ।
       कनाडिया बायपास कलाली पर जानकारी प्राप्त करते ज्ञात हुआ कि दिनांक 28.2.13 को शाम करीब 7/45  से 10/45 के बीच सुनील ,मृतक घनश्याम व अन्य दो लड़के चारो ने शराब पी थी व खाना खाया था मृतक घनश्याम नशे मे घूत्त था जिसको सुनील घनश्याम की मोटर सायकल पर बैठा कर खजराना तरफ सर्विस रोड पर ले गया था पीछे-पीछे उन दोनो लडको को भी मोटर सायकल से जाते देखा था ।

    पुनः पुलिस अधीक्षक महोदय श्री ओ पी त्रिपाठी से मार्ग दर्शन प्राप्त कर संदेही सुनील चौहान को पकडा पूछताछ करने पर सुनील गुमराह करता रहा किन्तु सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि मेरे घर के सामने रहने वाले मृतक घनश्याम की बीच वाली लडकी रंजना से प्रेम करता था तथा रंजना से शादी करना चाहता था किन्तु मृतक घनश्याम ने सुनील शादी शुदा होने से इंकार कर दिया था फिर भी रंजना व सुनील की बातचीत होती रहती थी जिस पर मृतक घनश्याम गुस्सा होता था ,सुनील का अपनी पत्नी से विवाद होकर उसके पीहर मे रह रही है इसलिये सुनील ने रंजना के बाप को रास्ते से हटाने के उद्देश्य अपने साथी जितेन्द्र पिता ओकार बेलदार उम्र 24 साल नि अर्जुन बरौदा थाना क्षिप्रा व एक अन्य के साथ 28.2.13 के दोपहर बंगाली कालोनी पर दारु पीकर बाद कनाडिया रोड वाईन शाप पर हत्या की योजना बनाई तथा मृतक घनश्याम को अत्यधिक दारु पिलाकर घटना स्थल पर लाकर रोड किनारे पडे पत्थरो से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई तथा मृतक का मोबाईल मय सीम के भी अपने साथ ले गये थे ।

      आरोपी सुनील के बयान के आधार उसके घर से घटना मे प्रयुक्त मोटर MP11-NB-6461 डिस्कवर जो पप्पू बरगुंडा की ,घटना के समय पहना खून आलूदा जिंस की पेंट व तथा घटना के पूर्व मे उपयोग मे लाई गई सीम व,ड्रायविंग लायसेंस उसके घर जप्त कर लिये गये तथा इसका साथी जितेन्द्र पिता ओकार बेलदार को भी पाल्दा से गिरफ्तार कर उससे मृतक घनश्याम का मोबाईल जप्त कर लिया गया है एक अन्य साथी जो मजदूर होकर जोबट अलिराजपुर का घटना दिनांक से फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिये टीम भेजी गई है ।
   अपराध पंजीबद्द होने के 48 घंटे के अंदर वरिष्ठ अधिकारियो के उचित व सतत मार्गदर्शन मे थाना खजराना के अधिकारी कर्मचारी टी आई सी बी सिह ,उनि ए के शेषा ,उनि एम एल पवार ,सउनि सी पी यादव,प्र आर राकेश ,प्रआर मंगलसिह ,आर सुरेश आर मनोज आर नरेन्द्र आर सत्यनारायण जाट आर संतोष व आर विकास आर बृजेन्द्र व आर शिवप्रसाद के निरन्तर विवेचना कर अति गंभीर अंधे कत्ल को उजागर करने मे सफलता प्राप्त की है ।
          यहा यह उल्लेखनीय है कि घटनास्थल के नजदीक ही नाहरशाहवाली दरगाह पर सालाना उर्स चल रहा था तथा ऐसी स्थिति मे तत्परता से मामले को उजागर कर देने से किसी प्रकार की कोई संवेदनशील स्थिति निर्मित नही हो सकी ।


अफीम तस्कर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 18/10 आरोपी मयूर पिता यामीन शेख तथा राजेश उर्फ राजू राजस्थानी के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. मयूर पिता यामीन शेख (22) निवासी बालागंज दत्त रोड मंदसौर को धारा 8/18 (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
2. राजेश  उर्फ राजू राजस्थानी पिता धन्नालाल (26) निवासी विकास नगर छोटा बागंडदा इंदौर को धारा 29 सहपठित धारा 8/18 बी एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 12.04.2010 कोथाना प्रभारी प्रतीक राय नारकोटिक्स सेल इंदौर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मयूर निवासी मंदसौर का अफीम लेकर राजेश उर्फ राजू राजस्थानी को देने आ रहा है। थाना प्रभारी द्वारा मय फोर्स के सिरपुर तालाब इंदौर के पास पहुचे तथा घेराबंदी कर मुखबिर द्वारा बताये हुलिया के अनुसार दो संदिग्ध व्यक्तियों पकडा, जिनका नाम पता पूछते अपना नाम मयूर बताया जिसकी तलाशी लेने पर दाहिने हाथ लाल रंग की प्लास्टिक की थैली दिखी। थैली के अंदर 03 किलो 102 ग्राम अफीम होना पायी गयी। उक्त अफीम को जप्त कर मौके पर उपस्थित राजेद्गा उर्फ राजू राजस्थानी जो कि अफीम की डिलेव्हरी लेने आया था उसे भी कारण बताते गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष  लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

आईआईएम प्रोफेसर अमृता पंचोली की हत्या के प्रकरण में मुखय आरोपी आजीवन कारावास एवं सहआरोपी 02 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्री विपिन माहेश्वरी ने बताया कि दिनांक 17/18-12-2009 की दरमियानी रात्रि को आईआईएम किशनगंज की प्रोफेसर कुमारी अमृता पिता नारायण पंचोली (32) निवासी क्वाटर नं. 32 आईआईएम परिसर की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर मोबाईल फोन, नगदी व जेवरात लूटकर ले गये थे। सुबह करीब 07.30 बजे नौकरानी शारदा बाई निवासी रामरहीम कॉलोनी राऊ की पहुॅची, दरवाजा खटखटाने पर नही खुलने पर पीछे के दरवाजे को धक्का देकर अंदर जाकर देखा तो अमृता पंचोली का रक्त रंजित शव पंलग के पास फर्श पर औंधी अवस्था में पड़ा था। आईआईएम के गार्ड संजय सिंह द्वारा जरिये टेलीफोन थाना किशनगंज तथा कंट्रोल रूम पर सूचना देने पर मौके पर अविलंब सीन ऑफ क्राईम मोबाईल यूनिट के ज्यैष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. सुधीर शर्मा, मय एफएसएल टीम के, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्री संजय राणा, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विपिन माहेश्वरी, तत्कालीन पुलिसअधीक्षक श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री सत्येन्द्र शुक्ल, अपराध शाखा के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद तिवारी, तत्कालीन उपपुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री जितेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी किशनगंज रघुप्रसाद व उनकी टीम के उनि परमार, सउनि सोलिया, प्रआर. मेहताबसिंह तथा महिला आर. कृष्णा पहुॅचे। मौके पर शारदा की रिपोर्ट पर अपराध धारा 302 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारीयों के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में विवेचना करते, दौराने विवेचना मृतिका अमृता पंचोली के लूटे गये मोबाईल फोन का पता लगाते उक्त मोबाईल फोन में इंदौर के थाना बाणगंगा क्षैत्र के हेमू वर्मा नामक व्यक्ति की सीम चालू होना पायी गयी। जिसे पकड़कर पूछताछ करने पर उसने उक्त मोबाईल फोन अमित पंजाबी नावेल्टी मार्केट से खरीदना बताया जिसका बिल भी प्रस्तुत किया। अमित पंजाबी से पूछताछ करने पर उसने भावेश सोनी निवासी नालंदा परिसर से उक्त मोबाईल फोन खरीदना बताया जिसको बेचते वक्त उसका ड्रायविंग लायसेंस आईडेन्टीटी के रूप में लगाया था। भावेश सोनी के निवास पर पहुॅचकर उसे पकड़ा गया उसके पास से अमृतापंचोली का एटीएम कार्ड व ड्रायविंग लायसेंस मिल गये। भावेश सोनी से पूछताछ करने पर उसने अनिल पिता रामचंद्र पटेल ड्रायवर आईआईएम द्वारा मोबाईल बिक्री करने के लिये देना बताया तथा अनिल के साथ एटीएम से पैसे निकालने जाना बताया। भावेश सोनी को गिरफ्तार कर एटीएम व ड्रायविंग लायसेंस जप्त किये गये। 
संदेही अनिल पटेल के पास पहुॅचने तथा सखती से पूछताछ करने पर उसने अमृता पंचोली की हत्या पैसो की लालच में करना स्वीकार किया। विस्तृत पूछतांछ करने पर बताया कि दिनांक 15.12.09 को अमृता पंचोली की गाडी पंचर हो गयी थी, जिसकी स्टेप्नी चेन्स कर पंचर बनवाने के लिए वह लेकर गया था। दिनांक 17.12.09 को अमृता पंचोली द्वारा गाडी की चाबी देकर स्टेप्नी लेने भेजा था जो लाने के बाद देखा कि गाडी मे क्वाटर की चाबी रखी थी, क्वाटर पर पहुंकर अंदर से पिछले दरवाजे की चटकनी खोलकर दरवाजा सरका दिया था तथा चाबी अमृता पंचोली को दे दी थी। शाम 06.00 बजे क्वाटर में घुसकर दूसरी मंजिल मे जाकर छुप किया था अमृता पंचोली के आने के बाद रात्रि करीब 12.00 बजे चाकू लेकर गया एवं पैसे की मांग की, चिल्लाने पर चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी थी। अनिल पटेलको मौके पर गिरफ्तार कर हत्या कर लूटा गया मोबाईल फोन व सोने चांदी के जेवरात जप्त किये गये एवं घटना में प्रयुक्त चाकू तथा पहने हुये कपड़े जप्त किये गये। एफएसएल टीम द्वारा आरोपी के, रक्तयुक्त पद्‌चिन्ह, चांस फिंगर प्रिन्ट आदि प्रिजर्व कर संकलित किये गये थे, जिनसे मिलान करने पर आरोपी अनिल से मेंच करना पाये गये। प्ररकण का अनुसंधान वैज्ञानिक भौतिक साक्ष्यों के आधार पर किया जाकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 
विवेचना पूर्ण कर चालान दिनांक 12 मार्च 2010 को महू न्यायालय प्रस्तुत किय गया था, उपरोक्त प्रकरण राज्य शासन द्वारा शनद्गानी खेज के अंतर्गत लिया गया था जिसका ट्रायल कोर्ट माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय श्री आशीष दीक्षित द्वारा सुनवाई हुई जिसमे ंअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री पी.व्ही. शुक्ल द्वारा प्रकरण में विशेष रूचि नेकर संबंधित न्यायालय के गवाहों को ब्रीफिंग करके न्यायालय में गवाहों के बयान करवाये गये।  
आज दिनांक 20 मार्च 2013 को माननीय न्यायाधीश महोदय श्री आशीष दीक्षित द्वारा मुखय आरोपी अनिल पिता रामचन्द्र पटैल (32) निवासी 134 ब्रजबिहार कॉलोनी इंदौर को आजन्म कारावास एवं सहआरोपी भावेश  पिताअनोखी लाल सोनी (22) को दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया।

मानव दुर्व्यापार की रोकथामहेतु झोन स्तरीय कार्यशाला


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा मानव दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु झोन स्तरीय तीन दिवसीय कार्यशाला का उद्‌घाटन स्थानीय फॉरच्यून लैण्डमार्क होटल, में महिला प्रकोष्ठ की पुलिस महानिरीक्षक डॉ. श्रीमती आशा माथुर के मुखय आतिथ्य में हुआ। अपने उद्‌बोधन सम्भाषण में डॉ. श्रीमती आशा माथुर ने इस कार्यशाला से इन्दौर झोन के पुलिस अधिकारियों को इस विषय की बारीकियों को सीखने एवं व्यवहारिक रूप से होने वाली तकलीफो से निजात मिलने की बात कही। 
उद्‌घाटन सत्र में श्री प्रवीण माथुर, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर ग्रामीण, इन्दौर, श्री राकेश गुप्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर शहर, इन्दौर, पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री रूडौल्फ अल्वारेज, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री ओ.पी. त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री अनिल सिंह कुशवाह उपस्थित थे। 
कार्यशाला में इन्दौर झोन के धार, झाबुआ, खण्डवा, खरगौन, बडवानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर के उप निरीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अधिकारियों के साथ-साथ चाईल्ड लाईन इन्दौर, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल सम्प्रेक्षण गृह, महिला बाल विकास, श्रम विभाग,सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों के साथ-साथ एन.जी.ओं द्वारा भाग लिया गया।  
कार्यशाला के प्रथम दिवस प्रथम सत्र में मानव दुर्व्यापार विषय पर श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर द्वारा प्रभावशील पॉवर पांईट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रतिभागियों को इस विषय पर जागरूक किया गया। द्वितीय सत्र में जन साहस एन.जी.ओ देवास के श्री आसिफ द्वारा बंधुआ मजदूर विषय की केस स्टडी एवं इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ, पंजाब, हरियाणा के बंधुआ मजदूरो को छुडाने तथा हाल ही में मुरैना से मुक्त कराये गये 5 बंधुआ मजदूरों के अनुभवों के साथ अपना व्याखान प्रतिभागियों को दिया गया। 
प्रतिभागियों को प्रथम दिवस के अंतिम सत्र में भोर प्रोजेक्ट मन्दसौर की श्रीमती कल्पना द्वारा बांछडा एवं बेडिया जाति संवर्ग की महिलाओं के मानव दुर्व्यापार विषय पर जानकारियों से अवगत कराया गया।  
कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री विनय पॉल द्वारा किया गया एवं प्रतिभागियों एवं अतिथियों का आभार श्री मनोज कुमार राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध द्वारा व्यक्त किया गया।

21 आदतन व 13 संदिग्ध गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक20 मार्च 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 21 आदतन व 13 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

27 स्थायी, 68 गिरफ्तारी व 249 जमानतीय वारन्ट तामील


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 27 स्थायी, 68 गिरफ्तारी व 249 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए मिले 02 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 12.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना केआधार पर बाजार चौक दतोदा से ताद्गा पत्तों द्वारा हार-जीत का जुऑ खेलते हुए मिलें भंवरसिंह पिता रामचन्द्र तथा रामचन्द्र को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 450 रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।  
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध द्गाराब ले जाते/बेचते 07 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- पुलिस थाना बड़गौदा द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को  मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बडगौदा थाना क्षेत्रान्तर्गत से अवैध शराब ले जाते हुए मिले उमरवंद थाना मनावर निवासी दयाराम पिता मगन पटेरिया तथा धोलाय निवासी हरलाल पिता छीतर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1330 रूपये कीमत की 38 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थाना किद्गानगंज द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 06.30 बजे कोदरिया चोपाटी से अवैध शराब ले जाते हुए मिले यही के रहने वाले जितेन्द्र पिता हरिसिंह (25) तथा सदर निवासी विनोद पिता द्गिाव मूर्ति (42) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1140 रूपये कीमत की 39 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थानारावजीबाजार द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 18.40 बजे लुनियापुरा पुल के पास इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले 61 लुनियापुरा निवासी लखन पिता जगत सिंह (21) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 990 रूपये कीमत की 27 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थाना संयागितागंज द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 20.50 बजे भील कॉलोनी मूसाखेडी से अवैध शराब बेचते हुए मिली यही की रहने वाली लक्ष्मी बाई पति रामचन्द्र (55) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 890 रूपये कीमत की 21 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 15.00 बजे आरोपी के घर के पास से अवैध शराब बेचते हुए मिले बक्षीबाग उर्दू स्कूल के पास निवासी पिंकी विजय (28) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 880 रूपये कीमत की 27 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 03 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को  09.30 बजेमुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इंदौर धार रोड सनावद चौराहा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये ग्रीड रोड बेटमा निवासी मोह. शाकिर पिता बाबू खां (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 छुरा जप्त किया गया।
पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 14.30 बजे बडा गणपति मेजिक स्टेण्ड से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले मुन्ना पिता गणेद्गा (40) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2013 को 11.30 बजे भेरूबाबा मंदिर के पीछे अन्नपूर्णा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले 66 महावर नगर निवासी अनिल पिता नंद किशोर (23) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 छुरा जप्त किया गया। 
           पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।