Wednesday, March 20, 2013

आईआईएम प्रोफेसर अमृता पंचोली की हत्या के प्रकरण में मुखय आरोपी आजीवन कारावास एवं सहआरोपी 02 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्री विपिन माहेश्वरी ने बताया कि दिनांक 17/18-12-2009 की दरमियानी रात्रि को आईआईएम किशनगंज की प्रोफेसर कुमारी अमृता पिता नारायण पंचोली (32) निवासी क्वाटर नं. 32 आईआईएम परिसर की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर मोबाईल फोन, नगदी व जेवरात लूटकर ले गये थे। सुबह करीब 07.30 बजे नौकरानी शारदा बाई निवासी रामरहीम कॉलोनी राऊ की पहुॅची, दरवाजा खटखटाने पर नही खुलने पर पीछे के दरवाजे को धक्का देकर अंदर जाकर देखा तो अमृता पंचोली का रक्त रंजित शव पंलग के पास फर्श पर औंधी अवस्था में पड़ा था। आईआईएम के गार्ड संजय सिंह द्वारा जरिये टेलीफोन थाना किशनगंज तथा कंट्रोल रूम पर सूचना देने पर मौके पर अविलंब सीन ऑफ क्राईम मोबाईल यूनिट के ज्यैष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. सुधीर शर्मा, मय एफएसएल टीम के, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्री संजय राणा, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विपिन माहेश्वरी, तत्कालीन पुलिसअधीक्षक श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री सत्येन्द्र शुक्ल, अपराध शाखा के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद तिवारी, तत्कालीन उपपुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री जितेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी किशनगंज रघुप्रसाद व उनकी टीम के उनि परमार, सउनि सोलिया, प्रआर. मेहताबसिंह तथा महिला आर. कृष्णा पहुॅचे। मौके पर शारदा की रिपोर्ट पर अपराध धारा 302 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारीयों के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में विवेचना करते, दौराने विवेचना मृतिका अमृता पंचोली के लूटे गये मोबाईल फोन का पता लगाते उक्त मोबाईल फोन में इंदौर के थाना बाणगंगा क्षैत्र के हेमू वर्मा नामक व्यक्ति की सीम चालू होना पायी गयी। जिसे पकड़कर पूछताछ करने पर उसने उक्त मोबाईल फोन अमित पंजाबी नावेल्टी मार्केट से खरीदना बताया जिसका बिल भी प्रस्तुत किया। अमित पंजाबी से पूछताछ करने पर उसने भावेश सोनी निवासी नालंदा परिसर से उक्त मोबाईल फोन खरीदना बताया जिसको बेचते वक्त उसका ड्रायविंग लायसेंस आईडेन्टीटी के रूप में लगाया था। भावेश सोनी के निवास पर पहुॅचकर उसे पकड़ा गया उसके पास से अमृतापंचोली का एटीएम कार्ड व ड्रायविंग लायसेंस मिल गये। भावेश सोनी से पूछताछ करने पर उसने अनिल पिता रामचंद्र पटेल ड्रायवर आईआईएम द्वारा मोबाईल बिक्री करने के लिये देना बताया तथा अनिल के साथ एटीएम से पैसे निकालने जाना बताया। भावेश सोनी को गिरफ्तार कर एटीएम व ड्रायविंग लायसेंस जप्त किये गये। 
संदेही अनिल पटेल के पास पहुॅचने तथा सखती से पूछताछ करने पर उसने अमृता पंचोली की हत्या पैसो की लालच में करना स्वीकार किया। विस्तृत पूछतांछ करने पर बताया कि दिनांक 15.12.09 को अमृता पंचोली की गाडी पंचर हो गयी थी, जिसकी स्टेप्नी चेन्स कर पंचर बनवाने के लिए वह लेकर गया था। दिनांक 17.12.09 को अमृता पंचोली द्वारा गाडी की चाबी देकर स्टेप्नी लेने भेजा था जो लाने के बाद देखा कि गाडी मे क्वाटर की चाबी रखी थी, क्वाटर पर पहुंकर अंदर से पिछले दरवाजे की चटकनी खोलकर दरवाजा सरका दिया था तथा चाबी अमृता पंचोली को दे दी थी। शाम 06.00 बजे क्वाटर में घुसकर दूसरी मंजिल मे जाकर छुप किया था अमृता पंचोली के आने के बाद रात्रि करीब 12.00 बजे चाकू लेकर गया एवं पैसे की मांग की, चिल्लाने पर चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी थी। अनिल पटेलको मौके पर गिरफ्तार कर हत्या कर लूटा गया मोबाईल फोन व सोने चांदी के जेवरात जप्त किये गये एवं घटना में प्रयुक्त चाकू तथा पहने हुये कपड़े जप्त किये गये। एफएसएल टीम द्वारा आरोपी के, रक्तयुक्त पद्‌चिन्ह, चांस फिंगर प्रिन्ट आदि प्रिजर्व कर संकलित किये गये थे, जिनसे मिलान करने पर आरोपी अनिल से मेंच करना पाये गये। प्ररकण का अनुसंधान वैज्ञानिक भौतिक साक्ष्यों के आधार पर किया जाकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 
विवेचना पूर्ण कर चालान दिनांक 12 मार्च 2010 को महू न्यायालय प्रस्तुत किय गया था, उपरोक्त प्रकरण राज्य शासन द्वारा शनद्गानी खेज के अंतर्गत लिया गया था जिसका ट्रायल कोर्ट माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय श्री आशीष दीक्षित द्वारा सुनवाई हुई जिसमे ंअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री पी.व्ही. शुक्ल द्वारा प्रकरण में विशेष रूचि नेकर संबंधित न्यायालय के गवाहों को ब्रीफिंग करके न्यायालय में गवाहों के बयान करवाये गये।  
आज दिनांक 20 मार्च 2013 को माननीय न्यायाधीश महोदय श्री आशीष दीक्षित द्वारा मुखय आरोपी अनिल पिता रामचन्द्र पटैल (32) निवासी 134 ब्रजबिहार कॉलोनी इंदौर को आजन्म कारावास एवं सहआरोपी भावेश  पिताअनोखी लाल सोनी (22) को दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया।

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