Saturday, March 4, 2017

कुखय़ात सटोरिया व उसके तीन साथी, भारी मात्रा में अवैध शराब सहित पुलिस थाना हीरा नगर की गिरफ्त में


इन्दौर 04 मार्च 2017-इंदौर शहर में अपराधो पर नियंत्रण हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र व पुलिस अधीक्षक इन्दौर (पूर्व) श्री अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन में अति. पुलिस अधीक्षक इन्दौर पूर्व श्री सम्पत उपाध्याय एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अजय जैन द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को समाज विरोधी अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में कार्यवाही करते हुए, थाना प्रभारी हीरानगर व उनकी टीम ने एक कुखयात सटोरिये राजू उर्फ बच्चन पिता कैलाश कुशवाह निवासी 2/14 नंदानगर इन्दौर एवं उसके तीन साथियों शुभम पिता संतोष कुशवाह निवासी कबीटखेडी इन्दौर, रवि पिता सुभाष दर्जी निवासी श्यामनगर इन्दौर तथा राजा उर्फ राजकुमार पिता सुरेश चंद्र राठौर निवासी जगजीवन रामनगर इन्दौर को 8 पेटी देशी शराब के साथ एम.आर. 10 व्रिज के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछतांछ में बताया कि राजू उर्फ बच्चन जो कि सट्टे के कारोबार में लिप्त रहा है । शहर में पुलिस की सक्रियता के चलते सट्टेके अलावा चोरी छिपे अवैध शराब के कारोबार में उतरा था, जिसे पुलिस ने धरदबोचा। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर, इनको गिरफ्तार कर 8 पेटी देशी शराब बरामद की गयी है।

            उक्त आरोपियों को पकडने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हीरा नगर श्री शशिकांत चौरसिया, उनि वरसिंह खडिया, आरक्षक राजेन्द्र सिंह तथा आरक्षक प्रवीण सिंह का सराहयनीय भूमिका रही।

अंधे कत्ल का पर्दाफाश, मौसी के लड़के ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या


इन्दौर 04 मार्च 2017-पुलिस थाना सिमरोल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 28.02.17 को इन्दौर खण्डवा रोड़ भेरू घाट बड़े मोड़ के पास सिमरोल घाट सेक्शन की खाई में एक व्यक्ति की मोटर सायकल सहित लाश पड़ी पायी गयी थी। प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा था। घटना स्थल तथा लाश की स्थिति संदिग्ध होने पर तत्काल अति. पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे, थाना प्रभारी एवं एफएसएल अधिकारी आदि की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो उक्त प्रकरण दुर्घटना का ना होकर हत्या का लगा, जिसमें मृतक की हत्या गला दबाकर की गयी थी। मृतक की पहचान सतीश पिता गौरीशंकर पटेल (40) निवासी कंपेल थाना खुडै़ल इन्दौर के रूप में हुई।
                घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री मनीष अग्रवाल द्वारा शीघ्र अज्ञात आरोपियों का पता लगाकर गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे एवं उप पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री विजय सिंह पंवार केमार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिमरोल श्री हाकम सिंह पंवार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर, आरोपियों की पतारसी हेतु लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा घटना के हर बिंदु पर विवेचना करते हुए खुलासा किया कि मृतक सतीश पटेल की हत्या दिनांक 27.02.17 को रात्रि में उसके मौसी के लड़के गोपी उर्फ गोपाल पिता देवीसिंह पटेल निवासी चिढावद थाना टोकखुर्द जिला देवास द्वारा की गयी है।
                घटना दिनांक 27.02.17 को मृतक सतीश के मौसी के लड़के गोपी उर्फ गोपाल पटेल द्वारा लगातार मृतक से फोन पर वार्तालाप कर उसको टवेरा गाड़ी दिलवाने का कहकर, आरोपी गोपी ने मोटर सायकल एमपी-09/क्यूटी-5488 से उसके स्वयं के घर चिढावद से पैसा लाने के लिये मृतक सतीश को कहा, इस पर मृतक मौसी के लड़के के घर चिढावद गया। आरोपी गोपी द्वारा पूर्व से ही योजना बनाकर अपने साथी विनोद उर्फ दरबार पिता रणछोड़ पटेल (25) निवासी ग्राम चिढावद थाना टोकखुर्द जिला देवास तथा बाबूलाल पिता जगन्नाथ प्रजापत (58) निवासी चिढावद थाना टोकखुर्द जिला देवास के द्वारा मृतक को नदी के पास खेत पर बुलवाया और वाहन टवेरा दिलवाने की बात पर से उससे 60 हजार के आसपास रूपयें बुलवाये और फिरमृतक को बातों में उलझाकर रात करीब 10.00 बजे विनोद व बाबूलाल ने मृतक का एक एक हाथ पकड़ा तथा गोपी ने मृतक के गले में मफलर डालकर, उसका गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक की हत्या करने के बाद आरोपी गोपी ने मृतक की मोटर सायकल पर आगे बैठा व बीच में लाश को शाल ओढ़ाकर बैठाया व पीछे आरोपी विनोद बैठ गया व हत्या की घटना को छिपाने के उद्‌देश्य से मृतक की लाश एवं उसकी मोटर सायकल को रात्रि में भेरूघाट की खाई में फेंककर चले गये ताकि यह एक दुर्घटना प्रतीत हो। उक्त घटना पर पुलिस थाना सिमरोल द्वारा अप. क्रं. 69/17 धारा 302,201,34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर, उक्त अंधे कत्ल का 3 दिन में पर्दाफाश, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका पीआर लिया जाकर, मृतक के मोबाईल व नगदी रूपयें आदि की बरामदगी की कार्यवाही की जावेगी।

                उक्त अंधे कत्ल का त्वरित पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिमरोल श्री हाकम सिंह पंवार, उनि गोपाल सिंह निगवाल, सउनि विक्रम सिंह सोलंकी, सउनि रमेशचंद्र पाटिल, प्रआर. 325 दशरथ सिंह, आर. 3158 रामकृष्ण रघुवंशी, आर. 1924 संजयपटेल तथा आर. 1310 सुमित की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही। उक्त त्वरित कार्यवाही करने वाली टीम के सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक पश्चिम द्वारा उक्त टीम को 10 हजार के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है।


12 स्थायी वारंटो में वांछित 11 आरोपी पुलिस थाना राजेन्द्र नगर की गिरफ्त में


इन्दौर 04 मार्च 2017-इंदौर शहर में अपराधो पर नियंत्रण हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा फरार अपराधियों एवं वारंटियों की धरपकङ हेतु विशेष प्रयास कर, प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री मनीष अग्रवाल के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा आज दिनांक 04.03.17 को थाना क्षेत्र के विभिन्न प्रकरणों में लम्बे समय से फरार 12 स्थायी वांरटों में वांछित 11 आरोपियों को पकङने में सफलता प्राप्त की है।
               पुलिस थाना राजेन्द्र नगर के विघुत अधिनियम 2003 के धारा 138 एवं धारा 176 भादवि के प्रकरणों में निम्नाकित 11 आरोपीगणों के विरूद्धप्रकरण पंजीबद्ध होकर, ये लम्बे समय से फरार थे। जिनमें इनके विरूद्ध 12 स्थायी वारंट माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये गये है। उक्त आरोपीगणों की तलाश की जा रही थी लेकिन वे पकड़ मे नहीं आ रहे थे। जिसमें आज दिनांक को सफलता प्राप्त हुई। आरोपीगण-
1.            त्रिलोक पिता लक्ष्मणसिंह निवासी अहिरखेड़ी झोपड़पट्‌टी इन्दौर
2.            आशीष पिता सुभाषचंद्र गोयल निवासी 15-16 राजेन्द्र नगर इन्दौर
3.            रामप्यारी बाई निवासी 196 कृषि नगर इन्दौर
4.            सिद्धार्थ चौपड़ा निवासी 77 छत्रपति नगर सेक्टर विदुर नगर इन्दौर
5.            कैलाश पिता पन्नालाल निवासी मुंडी इन्दौर
6.            अजय चित्तोड़ा निवासी 15-16 राजेन्द्र नगर इन्दौर
7.            बाबूलाल निवासी 609 नई बस्ती अहिरखेड़ी इन्दौर
8.            श्यामाबाई पति बाबूलाल निवासी 609 नई बस्ती अहिरखेड़ी इन्दौर
9.            सुनील पिता लोटन निवासी बुद्ध नगर झोपड़पट्‌टी इन्दौर
10.          विनोद पिता छगन भाटी निवासी सतवा थाना बड़नगर जिला उज्जैन
11.          राजू पिता श्याम मेहता निवासी गारी पिपल्या थाना क्षिप्रा इन्दौर


               पुलिस द्वारा उपरोक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। उक्त आरोपी को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों केमार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर श्री व्ही.पी. शर्मा व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही ।




हत्या के प्रकरण में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु, इन्दौर पुलिस द्वारा ईनाम की उद्‌घोषणा



इन्दौर 04 मार्च 2017- पुलिस थाना द्वारकापुरी के अप. कं्र 75/17 धारा 302,341,147,148,149 भादवि के प्रकरण में फरार निम्नांकित 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा 10-10 हजार रूपयें के ईनाम की उद्‌घोषणा की गई है।
            आरोपियान पुलिस थाना द्वारकापुरी के उक्त प्रकरण में घटना दिनांक से लगातार फरार है पुलिस द्वारा आरोपियों की पतारसी व गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास के उपरांत भी अभी तक आरोपियों को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। अतः प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु ईनाम घोषित किया गया है। जो कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधीकारी/कर्मचारी उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी करेगा या गिरफ्तारी की सूचना देगा, जिससे आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके, उसे प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 10000/- की नगद राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा। सूचनाकर्ता यदि चाहेगा तो उसका नाम सर्वथा गोपनीय रखा जावेगा।
आरोपीगण के नाम -
1.         लोकेश पिता प्रकाश लाभांते मराठा (31) नि. 55 देवेन्द्र नगर इन्दौर।
2.         सन्नी मराठा पिता अम्बाराम इंगले (34) नि. 26 धनश्री नगर इन्दौर।
3.         अतुल पानसरे पिता दिलीप पानसरे मराठा (24) नि. गायत्री नगर इन्दौर।

4.         कालू उर्फ रोहित पिता कैलाश यादव नि. मित्रबंधुनगर इन्दौर