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तिरुमाला एग्रोप्रोसेसिंग कर्नाटका की
कम्पनी के नाम को कॉपी कर, अवैध तरीक़े से उत्पादन तथा पैकिंग कर
खोपरा बूरा कम दामों में बेच मूल कम्पनी को आर्थिक क्षति पहुंचा रहे थे आरोपी।
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शिकायत प्राप्त होने पर की गई
कार्यवाही, आरोपियों के पास नहीं मिले कोई भी वैध
दस्तावेज।
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कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा किया दर्ज,
गोदाम भी किया सील।
इन्दौर दिनांक 23
अगस्त 2020 - क्राइम ब्रान्च इंदौर की टीम को सूचना मिली थी
कि कुछ व्यक्ति सियागंज क्षेत्र जिला इंदौर में तिरुमला एग्रोप्रोसेसिंग manufacturing
of decicated coconut powder and coconut products पता गोडादेहल्ली
हलकुरको तिपतुर karnataka नामक
कम्पनी के नाम की कॉपी कर तथा खाद्य अपमिश्रण कर, नकली खोपरा बूरा
का व्यवसाय कर रहे हैं जिसकी शिकायत उल्लेखित कम्पनी ककी ओर से इंदौर के ट्रेडर्स
ललित अग्रवाल द्वारा दर्ज कराई गई थी।
सूचना
और शिकायत प्राप्त होने पर क्राइम ब्रांच
इंदौर की टीम ने थाना सेंट्रल कोतवाली पुलिस को अवगत करा के संयुक्त कार्यवाही में
महादेव ट्रेडिंग कम्पनी 7-8/2 विनोवा पंथ वेयर हाउस रोड सियागंज
इंदौर के गोदाम पर छापामार कार्यवाही की
जहाँ तफ्तीश के दौरान पाया कि तिरुमला एग्रोप्रोसेसिंग तिपतुर कर्नाटका की कम्पनी
के नाम को कॉपी कर छलपूर्वक आरोपीगण गोदाम में खोपरा बूरा की पैकिंग कर रहे थे
जोकि तिरुमाला एग्रोप्रोसेसिंग के नाम से बोरियां पैक कर कम कीमत में बाजार में
उपलब्ध करा के मूल कम्पनी को आर्थिक क्षति पहुंचा रहे थे साथ ही उस कम्पनी के नाम
का दुरुपयोग कर कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन कर रहे थे।
गोदाम
में से 270 पैकेट प्रत्येक की कीमत 300/- इस प्रकार करीबन 81000/- रुपये
कीमत के खोपरा बूरा के बरामद हुए जिस पर तिरुमला शुद्ध खोपरा बूरा लिखा गया था
उपरोक्त के सम्बन्ध में FSSAI लायसेंस भी आरोपियों के पास नहीं था ना
किसी प्रकार की कोई फ़्रेंचाइज़ कम्पनी इन्होंने ली थी किन्तु प्रतिष्ठित कम्पनी
तिरुमला खोपरा बूरा तिपतुर कर्नाटक के नाम की कॉपी कर स्वयं खोपरा बूरा के पैकेट
की पैकिंग कर आरोपीगण व्यवसाय कर रहे थे जिसके चलते मौके से आरोपी 1. संदीप
पिता संतोष कुमार कालरा उम्र31 वर्ष निवासी पार्श्वनाथ नगर अन्नपूर्णा
इंदौर 2. संतोष पिता लाखाराम कालरा उम्र 48 वर्ष निवासी सदर
3. कमल पिता संतोष उम्र 21 वर्ष निवासी सदर को हिरासत में लिया
गया है कम्पनी के सम्बंध में कोई भी वैध दस्तावेज ना होने से गोदाम सील कर
आरोपियों के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 51, 63 के तहत थाना
सेंट्रल कोतवाली में अपराध क्रमांक 206/20 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।