Friday, July 24, 2020

· व्यापारी को धमकाकर एक लाख रुपये की मांग करने वाले आरोपी नानू को पुलिस ने किया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ( एनएसए) के तहत निरूद्ध।



·        बदमाश नानू ने थाना चंदन नगर के व्यापारी हरीश पंवार से एक लाख रुपये की मांग की और रुपये नहीं देने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी

·        बदमाश नानू के खिलाफ थाना चंदन नगर पर लगभग 17 अपराध दर्ज हैं

·        बदमाश को केंद्रीय जेल इंदौर में निरुध्द कराया जा रहा है।

इंदौर -दिनांक 24 जुलाई 2020 पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री महेश चंद जैन एवं अति.पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री मनीष खत्री व नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा श्री पुनीत गेहलोद के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, थाना चंदन नगर द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश नानू पिता कालूराम मोची उम्र 29 साल निवासी मारूति पैलेस इंदौर जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

                आरोपी नानू पिता कालूराम मोची थाना चंदन नगर क्षेत्र का शातिर व कुख्यात बदमाश होकर, थाना चंदन नगर क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। आरोपी के विरूद्ध लूट, अड़ीबाजी, बलवा , मारपीट, हत्या का प्रयास, अवैध वसूली के लगभग 17  गंभीर जघन्य अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी अड़ीबाजी कर पैसे वसूलने के लगभग 12 अपराध थाना चंदन नगर पर पंजीबद्ध हुए हैं पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है तथा फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी के विरूद्ध रा.सु.अ. की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त बदमाश को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल इंदौर में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया। जिसके परिपालन में बदमाश नानू मोची को गिरफ्तार किया गया है, जिसे केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध कराया जा रहा है।

                उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदन नगर श्री योगेश सिंह तोमर, उनि विशाल यादव, उनि लोकेन्द्र सिंह खड़ेल, प्रआर राजभान सिंह गौतम, प्रआर राकेश सिंह , आर कमलेश चावड़ा, आर अभिषेक पंवार व आर विजय कटारे की सराहनीय भूमिका रही।



★ गुंडा टैक्स वसूली के नाम पर लोगों को धमकाने वाली गिरोह के सरगना सहित कुल 03 आरोपी, क्राइम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।



आरोपियों ने एक व्यापारी से की थी 01 लाख रुपये गुण्डा टैक्स चुकाने की माँग, पैसे ना देने पर अन्जाम भुगतने की दे रहे थे धमकी।

व्यापारी ने थाना चन्दनगर में दर्ज कराया था मामला, आरोपियों की सरगर्मी से की जा रही थी तलाश।

थाना चन्दनगर और क्राइम ब्रांच इंदौर की संयुक्त कार्यवाही में दबोचे गए आरोपी। 

इंदौर - दिनाँक 24 जुलाई 2020- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर झोन श्री विवेक शर्मा इन्दौर व्दारा शहर मे आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय गुंडो पर अंकुश लगाने तथा उनकी धरपकड करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर (शहर) श्री हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा इन्दौर शहर मे सक्रिय गुंडो के विरुध्द आसूचना संकलित कर कार्यवाही करने हेतु इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया।  पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री राजेश दंडोतिया व्दारा क्राईम ब्रांच में एक विशेष टीम का गठन कर शहर में आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय कुख्यात गुंडो की धरपकड करने हेतु लगाया गया है।

         क्राइम ब्रांच की टीम को  सूचना मिली थी कि थाना चन्दनगर क्षेत्र में 1. नानू पिपले पिता कालूराम पिपले निवासी अमर पैलेस कालोनी अपने साथी 2. राहुल पिता इन्दर सागौरे व 3. राजेश उर्फ कमल निवासी घनगौर नगर चंदननगर इलाके मे गुंडागर्दी कर आम जनता तथा व्यापारी वर्ग में दहशत पैदा कर रहें हैं जिन्होंने व्यासनगर कॉलोनी चंदननगर के रहने वाले हरीश पवार पिता जगदीश पवार नामक व्यापारी से 01 लाख रुपये गुण्डा टैक्स की माँग की है तथा नहीं चुकाने पर उसके संग मारपीट की है।

साथ ही फरियादी हरीश पवार की शिकायत पर थाना चंदननगर मे उपरोक्त आरोपियों के विरुध्द  अड़ीबाजी व मारपीट करने के परिपेक्ष्य में अपराध क्रमांक  559/2020 धारा 327, 323, 294, 506, 34 भादवि का पंजीबध्द किया गया था जिसमें आरोपियों की तलाश की जा रही थी।

 थाना क्राईम ब्राँच की टीम व्दारा जाल बिछाकर सभी आरोपियों को गुण्डा टैक्स की प्रथम क़िस्त  01 लाख रुपये लेने के लिये फरियादी हरीश के द्वारा बुलावाया गया बाद जैसे ही  (1) नानू पिपले पिता कालूराम पिपले निवासी अमर पैलेस कालोनी राजेन्द्र नगर इन्दौर (02) राहुल पिता इन्दर सागौरे उम्र 21 साल निवासी अमर पैलेस कालोनी राजेन्द्र नगर इन्दौर (3) राजेश उर्फ कमल पिता सुनील वर्मा उम्र 32 साल निवासी घनघोर नगर इंदौर, वसूली की रकम लेने आये, मौके पर घात लगाकर बैठी क्राइम ब्रांच व् चंदन नगर की टीम ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया।

                आरोपी नानू पिपले पिता कालूराम पिपले वर्तमान मे अमरपैलेस कालोनी मे रहता है तथा पहले थाना चंदननगर क्षेत्र मे रहता था। उसके उपर थाना चंदननगर मे हत्या, चाकूबाजी, मारपीट, अवैध हथियार जैसे 17  संगीन मुकदमे दर्ज हैं। नानू ने बताया कि  पैसों की तंगी के कारण उसने व्यापारी से वसूली करने का सोचा क्योंकि हरीश मकान बनाने की ठेकेदारी का काम करता है जिसके पैसों पैसों की अच्छी आमदनी होती थी तथा चाकुओं से गोदने के भय से वह डरकर पैसा दे देगा ऐसा सोचकर आरोपियों ने व्यापारी की मारपीट कर उसे धमकाया था।

 आरोपी नानू ने बताया की वह पहले अल्पेश चौहान व पिंटू ठाकुर नामक हिस्ट्रीशीटर बदमाशों के साथ काम करता था जिस पर पूर्व में जिलाबदर और रासुका की कार्यवाही भी की जा चुकी है। क्राइम ब्रांच ने सभी आरोपियों को पकड़ा गया हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस थाना चंदननगर द्वारा  वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



· 09 वर्ष की अबोध अपह्रत बालिका, पुलिस थाना रावजी बाजार की त्वरित कार्यवाही से 18 घंटे के अन्दर बरामद।


·        अपह्रत बच्ची की सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी रावजी बाजार सहित तलाश हेतू जुट गया पूरा थाना ।
·        परिवार की जरा सी लापरवाही हो सकती थी एक अत्यंत गंभीर घटना में परिलक्षित।

दिनांक 23.07.2020 को पुलिस थाना रावजी बाजार पर फरियादीया रानी पति मो. शाद उम्र 26 साल नि.69 चम्पाबाग इन्दौर  नें अत्यंत व्यथित व दुखी होकर थाने आकर रिपोर्ट लेख कराया कि मेरी भतीजी उम्र करीबन 9 वर्ष लगभग दोपहर 12.00 बजे घर से कुछ खाने का सामान खरीदने का कहकर दुकान पर गई थी तब से घर नही लौटी है, परिवार, रिश्तेदारो, मोहल्ले में बहुत तलाश किया पर नही  मिली,जिस पर से थाना प्रभारी सविता चौधरी द्वारा तत्काल अपराध क्रमांक 301/2020 धारा 363 भादवि पंजीबध्द कर  बच्ची के अपहरण कि घटना को गंभीरता से लेते हुये बच्ची के अपहरण की सूचना समस्त वरिष्ठ अधिकारीयो को दी गई ।

            श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक श्री हरिनारायणचारी मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री महेशचंद जैन ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास ,नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इन्दौर श्री दिशेष अग्रवाल के मार्गदर्शन मे उक्त "अबोध बच्ची के अपहरणकी घटना को अत्यंत संवेदनशीलता से लेते हुये  आपदा के शीघ्रता राशि हेतु दिशा निर्देश दिए गए।
               बच्ची के अपहरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री महेशचंद जैन द्वारा त्वरित कार्यवाही कर अपह्रता बच्ची की तलाश पतारसी हेतु थाना प्रभारी सविता चौधरी  के नेतृत्व में विभिन्न  टीमों का  गठन  किया । मोके पर पहुँचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास,नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इन्दौर श्री दिशेष अग्रवाल के द्वारा गठित टीमो को  विभिन्न टास्क दिये गये ।
                गठित टीमों द्वारा तत्काल परिवार वालों से पूछताछ कर रिश्तेदारो के बारे में जानकारी ली गई एंव थाना क्षैत्र के सभी सीसीटीवी फूटेज खंगाले गये टीम के अथक प्रयास से अपह्रत बालिका को 18 घण्टें मे खोज कर  उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस की उक्त कार्यवाही से प्रसन्न होकर अबोध बालिका के परिजनों ने इंदौर पुलिस का धन्यवाद दिया गया।
                उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सविता चौधरी ,उप.निरी सीमा धाकड, आर.676 धर्मेन्द्र पाठक , आर.1677 आशीष किराङे ,आर.1900 राधेश्याम आर.395 विजय तिवारी , आर.1609 मुकेश गायकवाड,आर.765 प्रेमनारायण , आर.583 जितेन्द्र परमार ,आर.1678 हेमन्त राठौर , आर.2421 विश्वेन्द्र जाट , आर.3745 योगेन्द्र सिंह लोधी, आर.2504 दिनेश गोलाने , आर.3119 सोनू कुशवाह की सराहनीय भूमिका रही ।


नकबनजी करने वाली गिरोह के तीन सदस्य क्राईम ब्राँच इंदौर की गिरफ्त में।





·        वारदात करने की नीयत से औजार लेकर घूम रहे थे आरोपी, घटना करने से पूर्व धराये।
·        पूछताछ में चोरी/नकबजनी की तीन वारदातों का हुआ खुलासा।
·        आरोपियों ने इंदौर सहित धार और खंडवा जिले में भी वारदातें करना कबूला।
·        चोरी का सामान क्रय करने वाले को भी दबोचा, विस्तृत पूछताछ जारी
·        आरोपियों की कैटरिंग के काम के दौरान हुई थी पहचान, lockdown में काम नहीं मिलने पर सम्पत्ति सम्बन्धी वारदात करने का रास्ता अपनाया।
·        आरोपियों का पूर्व में भी दर्ज है अपराधिक रिकार्ड ।

इंदौर- दिनांक 24 जुलाई 2020- पुलिस उप महानिरीक्षक (शहर) इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इन्दौर शहर में अज्ञात आरोपियों द्वारा कारित की गई चोरी /नकबजनी की घटनाओं के सम्बन्ध में पतासाजी कर वारदातों का खुलासा करने एंव आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री राजेश दण्डोतिया द्वारा अज्ञात लूट, चोरी, नकबजनी की वारदातों की पतासाजी करने हेतु टीम का गठन किया जाकर उसको समुचित दिशा निर्देश दिए गये।
               
                क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि थाना आजाद नगर  क्षेत्रांतर्गत में एक पेड़ के नीचे तीन व्यक्ति बैठे हुये है जो परस्पर किसी स्थान पर चोरी/नकबजनी करने की बात कर रहे हैं तथा उनके पास लोहे की टामी , हथोडी, पेचकश, और रॉड जैसे औजार उपलब्ध हैं।
                सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना आजाद नगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही कर सर्च आपरेशन चलाकर तीनों व्यक्तियों को धरदबोचा जिन्होंने अपने  नाम  1. संदीप पिता बाबूलाल पाण्डे उम्र 24 साल निवासी पुराना हरसुद के पास बरखालिया जिला खंडवा  2- लोकेश पिता रामसिंह मालवीय उम्र 26  साल निवासी ग्राम लिम्बा पिपलिया उज्जैन 3- इरफान पिता राजा हुसैन उम्र 24  साल निवासी - हाल मुकाम रवि नगर आजाद नगर इन्दौर का होना बताये। आरोपियों के विरुद्ध थाना आजादनगर में अपराध क्रमांक 358/2020 धारा 401 भादवि का  पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा समस्त औजार जप्त कर आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया जिनसे पूछताछ करने पर  निम्न घटनाओ का खुलासा हुआ : -

 1- दिनांक 21.07.2020 को   किराने की दुकान से हुई नकबजनी के संबंध में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध दर्ज थाना आजादनगर के अपराध क्रमांक- 350/2020 धारा 457, 380 भादवि की घटना का खुलासा हुआ।

 2-  दिनांक 05/01/2020 को थाना हरसुद जिला खंडवा में अपराध  क्रमांक 05/2020 धारा 457, 380 भा.दवि के पंजीबद्ध प्रकरण में आरोपी संदीप घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था जिसे पकड़कर इस संबंध में हरसूद पुलिस को कार्यवाही हेतु सूचना दी गई है । 

3-  दिनांक 22.02.2020 को थाना मनावर जिला धार से मोटर सायकल क्रमांक एम.पी. 11 एम .यु. 3859 चोरी की घटना के संदर्भ में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दर्ज अपराध क्रमांक 162/2020 धारा 379 भादवि की वारदात का खुलासा हुआ।

  दो पहिया वाहन चोरी करने के बाद उसके समस्त पार्ट्स खोलकर आरोपियों द्वारा शाहिद निवासी बडवाह को बेच दिए गए थे जिसे पतारसी कर चोरी का सामान क्रय करने के जुर्म में हिरासत में लिया गया है। उपरोक्त के सम्बंध में धार जिले की पुलिस को कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है।
              आरोपीगण ने पूछताछ में बताया कि वह सभी पूर्व में कैटरिंग का काम करते थे तभी  उनकी पहचान हुई है लेकिन के दौरान कामकाज ठप्प होने से उन्होंने चोरी नकबजनी करने का निर्णय लिया और सभी ने सँगनमत होकर कई वारदातें कर डाली।  आरोपीगणों से अन्य  घटनाओं के बारे में  पूछताछ की जा रही है।





· दर्जनों लोगों से प्लॉट और फ्लैट देने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला 13,000 रू का ईनामी भूमाफिया, पुलिस थाना हीरानगर की गिरफ्त में।



·        आरोपी के विरुद्ध दर्ज हैं, लगभग डेढ़ दर्जन अपराध, जिनमें आरोपी से सघन पूछताछ जारी

इंदौर -दिनांक 24 जुलाई 2020-  पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन श्री विवेक शर्मा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायण चारी मिश्र के द्वारा शहर के सभी थानों को भू माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक इंदौर( पूर्व) श्री विजय खत्री के मार्गदर्शन एवं अति पु अधी जोन 3, इंदौर (पूर्व) श्री शशिकांत कनकने तथा नपुअ परदेसीपुरा श्री निहित उपाध्याय के दिशा- निर्देशन में थाना हीरा नगर पुलिस द्वारा दर्जनों लोगों को प्लॉट एवं फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपए हड़प लेने वाले आरोपी अंकित श्रीवास्तव पिता शरद श्रीवास्तव निवासी क्लासिक पालीवाल सिटी पलासिया इंदौर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
                उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना हीरा नगर में 03 प्रकरण विवेचना में लंबित है जिनमें उसकी गिरफ्तारी हेतु 13000 रू का इनाम पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) द्वारा घोषित किया गया था।  उक्त आरोपी अंकित श्रीवास्तव के द्वारा वर्ष 2013 में क्लासिक स्वास्तिक सिटी सुखलिया इंदौर के फ्लैट्स सह आरोपी अमन सहगल नि न्यू पलासिया इंदौर के साथ मिलकर लगभग एक दर्जन उपभोक्ताओं के साथ छल पूर्वक करोड़ों रुपए ले लिए  एवं जब उक्त फ्लैट खरीदने वाले लोग अपना फ्लैट प्राप्त करने पहुंचे तो किसी अन्य को पूर्व से ही फ्लैट्स विक्रय कर देना पाया गया।
                इसी प्रकार उक्त आरोपी द्वारा थाना खजराना एवं थाना गांधीनगर क्षेत्र अंतर्गत भी विभिन्न लोगों के साथ प्लॉट एवं फ्लैट क्रय विक्रय के नाम पर धोखाधड़ी की गई। आरोपी अंकित श्रीवास्तव पर विभिन्न धाराओं के तहत लगभग डेढ़ दर्जन अपराध दर्ज हैं।
    आरोपी से घटनाओं के संबंध में सघन पूछताछ की जा रही है जिससे और भी खुलासा होने की संभावना है।
      उक्त कार्यवाही में थाना हीरानगर के सउनि एच एच कुर्रेशी, प्रआर शिवराज गुर्जर व आर अशोक की सराहनीय भूमिका रही है।



★ लगभग तीन करोड़ का फर्जीवाड़ा करने वाले चिटफण्ड कंपनी के आरोपियों को चंदन नगर पुलिस ने दबोचा ।



सन 2015 से धरमपुरी जिला धार के पास एक गांव में साधू के वेश में झौंपड़ी में रह रहे थे आरोपी दंपत्ति 

अपराध दर्ज होने के बाद चंद दिन में ही चंदन नगर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा ।

  कुल 6 आरोपियों में से 4 आरोपी गिरफ्तार दो की तलाश जारी ।

इंदौर- दिनांक 23 जुलाई2020- श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय इंदौर तथा श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय इंदौर द्वारा चिटफण्ड कंपनियों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश दिए गए हैं इसी के अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय इंदौर पश्चिम श्री महेश चंद जैन के द्वारा चिटफण्ड कंपनियों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए थे उक्त निर्देशों के पालन में  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन 2 श्री मनीष खत्री एवं नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा श्री पुनीत गेहलोद द्वारा थाना प्रभारी श्री योगेश सिंह तोमर को निर्देशित किया गया था  

          थाना चंदन नगर पर फरियादी बच्चूसिंह व ब्रजकिशोर सिंह निवासी आगरा के द्वारा एक चिटफण्ड कंपनी गुरु साँई रियल स्ट्रेट एंड एलायड लिमिटेड के विरुद्ध धोखाधड़ी संबंधी शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ । जिसमें चांदमारी ईंटभट्टा धार रोड़ पर स्थित एक कंपनी द्वारा आम नागरिकों व भोलीभाली जनता व गरीबों को विभिन्न स्कीम के प्रलोभन देकर पैसा जमा करवाया गया व बाद में जब पैसा देने का वक़्त आया तो कंपनी के लोग जमाकर्ताओं के पैसे लेकर उक्त स्थान से फरार हो गए ।

           उक्त शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के पालन में थान चंदन नगर पर दिनांक 14.07.2020 को 6 आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 420,34 भादवि व म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया । उक्त अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी चंदन नगर श्री योगेश सिंह तोमर द्वारा एक टीम गठित की गई व आरोपियों की पतारसी के भरसक प्रयास किये । बाद आरोपियों के मोबाईल नंबर की टॉवर लोकेशन के आधार पर पतारसी की करते ग्राम बंजारी तहसील धरमपुरी जिला धार टीम रवाना कि गयी जहाँ ग्राम बंजारी में एक मंदिर पर आरोपी संतोष कुमार देवसत व उसकी पत्नी मुन्नीबाई साधू के वेश में मिले जिन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया बाद इनकी निशादेही पर ग्राम गूजरी जिला धार से इनके लड़के आरोपी रोहित देवसत को पकड़ा बाद संतोष के दामाद आरोपी संजय नायक को ग्राम अहीरखेड़ी गोगांवा से गिरफ्तार कर थाना लाये ।
           उक्त चारों आरोपियों से सम्पत्ति संबंधी, बैंक डिटेल, कंपनी संबंधी व अन्य आरोपियों की पतारसी के संबंध में पूछताछ जारी है चारों आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया गया है आरोपियों से पूछताछ जारी है।
          
       उक्त कार्यवाही में निरीक्षक योगेश सिंह तोमर, उनि लोकेन्द्र सिंह खड़ेल, उनि विशाल परिहार प्रआर राकेश सिंह, प्रआर राजभान सिंह गौतम, आर कमलेश चावड़ा, आर अभिषेक पंवार व आर विजय कटारे की सराहनीय भूमिका रही।