Friday, October 19, 2018

घोसीखेड़ा के पोल्ट्री फार्म के सुपर वाईजर से लूट का पर्दाफाश, तीनों आरोपी लूटी गयी नगदी सहित, पुलिस थाना सिमरोल की गिरफ्त में



इन्दौर- दिनांक 19 अक्टूबर 2018-शहर में चोरी/नकबजनी व लूट आदि की वारदातों पर अकुंश लगानें तथा इनमें लिप्त आरोपियों की पतारसी कर प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुण व अति पुलिस अधीक्षक महूं/देहात श्री नागेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस थाना सिमरोल द्वारा पोल्ट्री फार्म के सुपर वाईजर के साथ लूट करने वाले आरोपियों को पकडनें मे सफलता प्राप्त की है।
पुलिस थाना सिमरोल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 06.10.18 को घोसीखेडा गाँव मार्ग पर स्थित ज्वाला पोल्ट्री फार्म से रात्रि में फार्म का सुपर वाईजर गोविंद पिता देवकरण राठौड उम्र 55 साल नगद राशी 77160/- रू. लेकर अपने निवास सिमरोल की ओर अपनी मोटर सायकर क्र. एमपी-09/एनडी-7783 से जा रहा था, तो रास्ते में मित्तल सेठ के केले के गोडाउन के पास में उसके पीछे से दो युवक तेज रफ्तार मे मोटर सायकल काली पल्सर सेआये और सुपर वाईजर गोविंद की मोटर सायकल पर लात मारकर उसे गिरा दिया तथा उनमें से एक बदमाश ने उसे पकड लिया व पीटा व दूसरे बदमाश नें रूपये से भरी थैली उठा ली और उन्होने गोविन्द का सेमसंग कंपनी का मोबाईल भी छीनकर सिमरोल तरफ भाग गये। उक्त घटना पर तत्काल थाना सिमरोल पर अपराध धारा 394 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना पर आरोपियों की पतारसी हेतु, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी सिमरोल के नेतृत्व में टीम गठित कर, योजनाबद्ध तरीके से लगाया गया। पुलिस टीम को विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि, सुपरवाईजर गोविंद के पास लूटे गये रूपयें, दिनांक 05.10.18 की रात्रि में लौडिंग गाडी लेकर मुर्गी खरीदने आये फिरोज पिता सलीम लौहार निवासी कमलापुर थाना बागली जिला देवास ने जमा किया था, जो कि मुर्गी की गाडी लेकर रात्रि में ही रवाना हो गया था। उक्त लौडिंग गाडी कमलापुर के अतीक खाँ की थी। अतीक काफी लम्बे समय से उक्त पोल्ट्री फार्म से जुडा हुआ है व यही से मुर्गी खरीद कर अपना कारोबार चलाता है। उक्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीम द्वारा उक्त लौडिग गाड़ी के मालिकमोहम्मद अतीक निवासी कमलापुर व उसके ड्रायवर छोटू कोरकू भील निवासी कमलापुर से पूछताछ की गयी। पूछताछ में ड्रायवर छोटू ने  उसके साथ ज्वाला मुर्गी फार्म घोसीखेडा, पर मुर्गी खरीदने गये फिरोज के आचरण पर संदेह जाहिर किया व बताया कि फिरोज कमलापुर से आते समय लगातार अपने के शादाब शाह से मोबाईल से बात कर रहा था और उसने शादाब शाह के साथी इरफान मंसुरी निवासी कमलापुर को भी साथ लेकर पोल्ट्री फार्म तरफ बुलवाया था तथा रूपयें पोल्ट्री फार्म के गोविन्द को जमा कर देने व फार्म से रवाना होने की बात भी फिरोज ने शादाब को फोन लगाकर बतायी थी। जिस पर शादाब और इरफान रास्ते में खडे मिले थे, फिर फिरोज ने गाडी पेशाब करने के बहाने ड्रायवर से रूकवा ली थी व चोरी छिपे दोने से मिलकर आ गया था और फिर पीकअप और मुर्गी भरने के लिये फिरोज के साथ हाट पिपल्या तरफ रवाना हो गये थे।
पुलिस टीम ने ड्रायवर की बातों के आधार पर फिरोज व शादाब के मोबाईल नम्बरो की जानकारी निकलवायी गयी, जिसमें ड्रायवर के कथन की पुष्टि हुयी। टीम ने दिनांक 18.10.18 को आरोपी- 1. शादाब पिता मुन्ना शाह फकीर,  2. इरफान पिता निजाम मंसूरी तथा 3. फिरोजपिता सलीम लौहार तीनों निवासी कमलापुर थाना बागली जिला देवास को कमलापुर से गिरफ्तार किया गया।  आरोपियो शादाब व फिरोज से उनके द्वारा घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त हुए मोबाईल जप्त किये गये। पुलिस टीम द्वारा शादाब के पास से 29000 रू, इरफान से 29200 रू राशि व षडयंत्रकारी फिरोज की निशादेही पर उसके हिस्से बटवारे मं आई 16500 रू की लूट की राशि पृथक पृथक जप्त की गयी है। आरोपी शादाब से लूट में प्रयुक्त उसकी पल्सर मोटर सायकल क्र. एमपी-47/एमए-0401 भी जप्त की गयी है। आरोपियो ने करीब 2460 रू. एशो आराम में खर्च कर दिएं थे, शेष राशि सिमरोल पुलिस ने बरामद कर ली है। दोनों आरोपियो व षडयत्रकारी आरोपी फिरोज से इन्दौर की अन्य वारदातो के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारीयो के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिमरोल श्री. आर.के.नैन व उनकी टीम के उनि. दीपक मण्डलोई, प्र.आर.1054 हिमांशु चौहान प्रआर. 1473 मोहनलाल डावर, प्र.आर.2093 ओमप्रकाश, आर.3226 विजेन्द्र धाकड़, आर. 3239 रफिक खान, आर. 866 ब्रजेश, आर. 1432 रविन्द्र देशमुख, आर.1310 सुमित, आर. 3748 धीरसिंह, म.आर. 834 सोमन रघुवंशी क्र.834, आर. 314 शालेन्द्र तथा महूं के आर. रवि की सराहनीय भूमिका रही।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली कार्यवाही



इन्दौर-दिनांक 19 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
            इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 18.10.18 की सुबह से आज दिनांक 19.10.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 04 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 04 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है तथा बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 70 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
        इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 249 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 62 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 03 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेशकिये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 11 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 16 स्थायी वारंटो की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। साथ ही आबकारी एक्ट के तहत 20 प्रकरणों व अवैध हथियारों के विरूद्ध 07 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।  
चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 159 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है। इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।