Saturday, June 29, 2019

पुलिस ने सीखा Vehical Detection Portal के माध्यम से संदिग्ध वाहनों को डिटेक्ट करना




इन्दौर-दिनांक 29 जून 2019- अपराधों पर नियत्रंण एवं वाहनों की निगरानी के लिये बनाये गये मध्य प्रदेश पुलिस वेहीकल डिटेक्शन पोर्टल (MPPVDP) के द्वारा अपराधियों व चोरी के एवं संदिग्ध वाहनों पर किस प्रकार निगरानी रखी जाएं तथा इस पोर्टल के संचालन के संबंध में, जिला इन्दौर एवं धार के आरक्षक से निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, आज दिनांक आज दिनांक 29.06.19 को पुलिस कंट्रोल रूम इन्दौर में रखा गया।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला इंदौर एवं धार के सभी थानों से आरक्षक से निरीक्षक स्तर 2-2 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को मध्य प्रदेश पुलिस वेहीकल डिटेक्शन पोर्टल (MPPVDP) का संचालन किस प्रकार से करना है तथा किन बातों को ध्यान में रखना है, इस संबंध में प्रत्येक छोटी से छोटी चीजों को बारिकी से समझाया गया।
इस पोर्टल को पूरे मध्य प्रदेश में APNR (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरा, एमपी ट्रांसपोर्ट और CCTNS से जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित यह पोर्टल वाहनों की चोरीको रोकने और शहर में चोरी और अन्य संदिग्ध वाहनों के द्वारा अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने मे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से चोरी के वाहनों का पता लगाना सबसे आसान है।
अगर कोई वाहन किसी थाना क्षेत्र से चोरी हुआ है और उसकी रिपोर्ट दर्ज इसकी जानकारी पोर्टल पर डाल दी जाती है तो उक्त चोरी का वाहन, मध्य प्रदेश में जहाँ पर भी APNR कैमरा लगे है, वहां से निकलेगा तो इन कैमरों के द्वारा उस चोरी का वाहन को डिटेक्ट कर, उसकी सूचना पोर्टल पर दिखाई देगी। इसी तरह संदिग्ध वाहनों को अलर्ट पर डाल जा सकता है, जिससे वो वाहन APNR लोकेशन से अगर निकल कर जाएगा तो अलर्ट आ जाएगा।
उक्त प्रशिक्षण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इन्दौर श्रीमती मनीषा पाठक सोनी द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिये प्रेरित करते हुए कहा कि, इसे पुलिस थानों में सुचारू रूप से संचालित कर, विवेचनाओं में इस पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग कर हम अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर सकते है।
प्रशिक्षणार्थियों को प्रभारी कंट्रोल रूम इन्दौर निरीक्षक श्री श्रीकांत जोशी, उनि रेडियो लोकेश गेहलोत, सउनि सुधीर कुमार थोटे एवं Honeywell कम्पनी के प्रतिनिधि श्री राज ठाकुर द्वारा किस प्रकार इस पोर्टल का उपयोग करना है आदि बातों का बड़े ही रोचक ढंग से जीवंत प्रशिक्षण दिया गया।






✓ चाय नास्ता का ढाबा संचालित करने वाले बुजुर्ग व्यक्ति के साथ 10 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज।



क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा की गई जांच में 05 आरोपियों को पाया गया दोषी, बैंक मैनेजर की भूमिका भी पाई गई संदिग्ध।

फरियादी के दस्तावेजों का छलपूर्वक उपयोग कर, आरोपियों ने करा लिया था 09 लाख 50 हजार रूपये का लोन स्वीकृत।

आरोपियों ने अपने रिशतेदार के ऑटो लोन हेतु बतौर गारण्टर भी फरियादी के दस्तावेजों को किया था प्रयोग।

फरियादी को बैंक से लोन चुकाने हेतु नोटिस प्राप्त होने पर उजागर हुआ घटनाक्रम।

आरोपियों ने स्वीकृत लोन की राशि का किया निजी उपभोग, फरियादी को लगाई चपत।


इंदौर-29 जून 2019- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर झोन इंदौर श्रीमान वरूण कपूर जी के समक्ष में उपस्थित होकर फरियादी ने धोखाधड़ी पूर्वक 10 लाख रुपए की ठगी होने की शिकायत की थी। उपरोक्त शिकायत के संदंर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र  व्दारा फर्जी तथा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ीपूर्वक जालसाजी से आर्थिक रूप से ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों की धरपकड कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिये इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश गोस्वामी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री अमरेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच द्वारा, अमनि कार्यालय से प्राप्त  उपर्युक्त शिकायत की जांच की गई।

उपरोक्त शिकायत में आवेदक कैलाश पिता चुन्नी लाल बडौनिया निवासी-खातीवाला टैंक महाकाल चौराहा इन्दौर द्वारा अनावेदक गुरुदीप सिह चावला, रणवीर सिंह चावला उर्फ रिक्की चावला एवं गुरुवीर सिह चावला के विरूध्द आवेदक के नाम के दस्तावेजों का गलत उपयोग कर, मिथ्या सत्यापन के आधार पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करके छलपूर्वक आन्ध्रा बैक शाखा छावनी इन्दौर से 950000/-रूपये का लोन स्वीकृत कराने एवं विजया बैंक में आवेदक को गारंण्टर के रुप में प्रयोग करके धोखाधड़ी करने के संबंध मे आरोप लेख किया था।

          उपरोक्त शिकायत, की जाँच के दौरान विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये यह पाया गया कि आवेदक कैलाश बड़ौनिया कक्षा 02 तक पढा होकर करीब 64 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है और खातीवाला टैंक में स्थित महाकाल मंदिर के पास कैलाश भैया नाम से ढाबा चलाता है। जोकि कच्चे टपरे में ही चाय नाश्ते की दुकान चलाता है। आवेदक के द्वारा रुपयों की आवश्यकता को लेकर अनावेदक रणवीर सिंह चावला, गुरुवीर सिह चावला एवं गुरुमीत सिह चावला से बैंक से लोन दिलाने की चर्चा की गई थी इसलिये उपरोक्त अनावेदकों के द्वारा लोन स्वीकृति में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज आवेदक कैलाश बड़ौनिया से प्राप्त कर लिये गये थे। आवेदक को विजया बैंक से लोन दिलाने का आश्वासन देकर उसका खाता विजया बैंक में अनावेदकगणों ने खुलवाया बाद अनावेदकगणों के रिश्तेदार मनिन्दर सिह खरबंदा के द्वारा उसी विजया बैंक से ऑटो लोन लिया गया जिसमें आवेदक कैलाश बड़ौनियां के दस्तावेजों को धोखाधडी पूर्वक उपयोग कर उसे ऑटो लोन स्वीकृति के लिये बैंक में गारण्टर बना दिया गया। 

अनावेदगणों ने पुनः विजया बैंक की बजाय आन्ध्रा बैंक से लोन दिलाने का आश्वासन देकर आवेदक के दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक में खाता खुलवाया और लोन संबंधी दस्तावेंजों पर छलपूर्वक हस्ताक्षर कराये जिसमें आवेदक के स्वामित्व की फर्जी संस्था सांई कम्प्युटर एण्ड फर्नीचर बताते हुये (प्रोपराईटर नितिन सोनी) संस्था के लिये फर्नीचर की आवष्यकता होने पर कोटेशन लगाकर 9,50,000/-रूपये का लोन स्वीकृत कराया गया और उक्त लोन की राशि सांई कम्प्यूटर एवं फर्नीचर के खाते में जमा की गई थी जोकि अनावेदक नितिन सोनी के द्वारा संस्था के खाते से नगद आहरित कर ली गई। प्रोपराईटर नितिन सोनी के द्वारा फर्जी कूट रचित कोटेशन उपलब्ध कराया गया और उक्त स्वीकृत लोन के एवज में आवेदक को कोई सामान अथवा नगदी नहीं दी जाकर, अनावेदगणों द्वारा उपरोक्त स्वीकृत लोन की राषि का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से उपभोग किया जाकर अवैध लाभ अर्जित किया गया। आवेदक के दस्तावेजों के आधार पर आन्ध्रा बैंक से स्वीकृत लोन की कुल राशि 9,50,000/-रूपये में से वर्तमान बकाया राशि 964230/-रूपये (नो लाख चौंसठ हजार दो सो तीस रुपये/ब्याज सहित) बैंक में जमा की जानी है जिस हेतु आन्ध्रा बैंक से आवेदक कैलाश बड़ौनियां को नोटिस प्राप्त हुआ, जबकि आवेदक को किसी भी प्रकार से बैंक से लिये गये लोन की राशि का लाभ प्राप्त नही हुआ। इस प्रकार अनावेदक 01. गुरुदीप सिह चावला पिता गुरुवीर सिह 02. रणवीर सिह चावला उर्फ रिक्की चावला पिता गुरुवीर सिह ,03. गुरुवीर सिह चावला, 04. मनिन्दर सिह खरबंदा, 05. नितिन सोनी द्वारा सुनियोजित षडयंत्रपूर्वक संगनमत होकर आवेदक कैलाश बडोनिया के दस्तावेंजों का गलत उपयोग, मिथ्या सत्यापन तथा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आन्ध्रा बैक शाखा छावनी इन्दौर से 9,50,000/-रूपये का लोन भी स्वीकृत कराया गया और विजया बैंक में आवेदक को छलपूर्वक गारंण्टर के रुप में प्रयोग कर आवेदक के साथ धोखाधडी की गयी।

उपरोक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में थाना संयोगितागंज जिला इन्दौर में अनावेदकों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 292/19 धारा 420,467,468,471,120 बी, 34 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया गया है।



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 70 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 29 जून 2019-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर, श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 28 जून 2019 के सुबह से आज दिनांक 29 जून 2019 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 70 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

01 आदतन व 19 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 28 जून 2019 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 01 आदतन व 19 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

07 गैर जमानती (स्थायी), 37 गिरफ्तारी एवं 125 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत मेंकल दिनांक 28 जून 2019 को 07 गैर जमानती (स्थायी), 37 गिरफ्तारी एवं 125 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब सहित 04 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना लसूड़िया द्वारा कल दिनांक 28 जून 2019 को 19.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर इल्वा तोल कांटा लोहा मण्डी के पास से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, हनुमान मंदिर के पास लसूड़िया मोरी इंदौर निवासी रवि पिता राधेश्याम दांगोड़े को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1050 रूपये कीमत की 21 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना कनाड़िया द्वारा कल दिनांक 28 जून 2019 को 22.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बिचौली हप्सी से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, अजय पिता जगन्नाथ बौरासी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 18 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 28 जून 2019 को 19.35 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर राजमोहल्ला झोनलके सामने से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, 148 सुविधी नगर एरोड्रम रोड़ इंदौर निवासी रोहित सिंह पिता हरेन्द्र सिंह रावत को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 28 जून 2019 को 10.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आईआईटी गेट के पास सिमरोल से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, उमराव पिता झामरिया बारेला को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 28 जून 2019 को 14.50 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सांई सुमन नगर रेल्वे पटरी के पास से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, सुमित पिता अशोक ओझा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छुरा जप्त किया गया।
पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक 28 जून 2019 को 22.15 बजें,  मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर शीतला माता मंदिर के सामने चंद्रभागा रोड़ से अवैधहथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, द्वारकापुरी इंदौर निवासी कमल उर्फ कम्मू पिता मुन्नालाल पाठेकर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक अवैध चाकू जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।