Tuesday, October 2, 2012

शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित करने के उद्‌देश्य से प्रभात फेरी

 इन्दौर -दिनांक 02 अक्टूबर 2012- देश की सेवा करते हुए शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित करने के उद्‌देश्य से आज प्रातः 06.00 बजे गांधी प्रतिमा से अहिल्या प्रतिमा तक पुलिस विभाग की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में डीआईजी श्री ए.सांई मनोहर, पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर डॉ. आशीष, पुलिस अधीक्षक पूर्वी क्षैत्र श्री ओ.पी.त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक पश्चम क्षैत्र श्री अनिल सिंह कुशवाह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।




लाल/पीली/नीली बत्ती के उपयोग के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश राजपत्र में वर्णित निर्देश

इन्दौर -दिनांक 02 अक्टूबर 2012- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) पुलिस मुखयालय भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक मुखयालय डॉ.आशीष व्दारा यातायात विभाग के सभी चालानकर्ता अधिकारियों को अनाधिकृत रूप से लाल/पीली/नीली बत्ती लगाये जा रहे वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। लाल/पीली/नीली बत्ती के उपयोग के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश राजपत्र में वर्णित निर्देशानुसार वर्णित है :-
लालबत्ती लगाने की पात्रता :-
        राज्यपाल, मुखयमंत्री, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुखय न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, म.प्र. के मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, विधानसभा के उपाध्यक्ष,म.प्र.उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश, लोकायुक्त/मुखय सूचना आयुक्त,उप लोकायुक्त/सूचना आयुक्त, म.प्र. के उपमंत्रीगण/संसदीय सचिव, नेता प्रतिपक्ष विधान सभा, भूतपूर्व मुखयमंत्री, उपाध्यक्ष राज्ययोजना मण्डल, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष म.प्र.विद्युत निमायक आयोग, अध्यक्ष म.प्र.मध्यस्तम्भ अधिकरण, राज्य निर्वाचन आयोग, महाधिवक्ता/अति.महाधिवक्ता, मुखय सचिव,अध्यक्ष राजस्व मण्डल, प्रमुख सचिव गृह,प्रमुख सचिव/सचिव विधानसभा,पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश को लाल बत्ती लगाने की पात्रता है ।
पीली बत्ती लगाने की पात्रता :-
        संभागीय आयुक्त,सदस्य राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, परिवहन आयुक्त, आबकारी आयुक्त, क्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक/महानिरीक्षक अग्निशमन सेवा, जिलाध्यक्ष/ जिलादण्डाधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुखय न्यायिक दण्डाधिकारी/प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारी, रेंज पुलिस उप-महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, महापौर नगरपालिक, अध्यक्ष नगर पालिक निगम, जिलापंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यशिष्टाचार अधिकारी, उप परिवहन आयुक्त, अति.जिलादण्डाधिकारी/अनुविभागीय जिलादण्डाधिकारी एवं समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, अति.पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/नगर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रिय/अति.परिवहन अधिकारी/परिवहन एवं वनविभाग के उड़तदस्तों के प्रभारी अधिकारी, जिला सैनानी होमगार्ड, नगरनिरीक्षक पुलिस/फायर ऑफिसर, जिला वाणिज्य कर अधिकारी एवं वाणिज्य कर विभाग के उनके उपर के अधिकारी जो प्रवर्तन कार्य में संलग्न है, आबकारी विभाग के अधिकारी एवं उनसे उपर के आबकारी विभाग के अधिकारी को जो प्रवर्तन कार्य में संलग्न है।
       रोगियों को ले जाने के लिये प्रयुक्त एम्बूलैंस में परपलग्लास वाली ब्लिंकर्स किस्म की लाल लाईट, टॉप लाईट के रूप  फ्‌लेश् सहित  या रहित नीली लाईट का उपयोग उन अतिगणमान्य व्यक्तियों की एस्कॉटिंग करने वाले यानों तक सीमित होगा जो लाल लाईट का उपयोग करने के हकदार है,उस दशा में जब यान गणमान्य व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा है,तो लाल/पीली या नीली लाईट का उपयोग नहीं किया जावेगा,उसे काले आवरण से ढ़का जावेगा ।
          यातायात विभाग व्दारा उपरोक्त निर्देशो का पालन सुनिश्चत करने हेतु जिले के समस्त विभागाध्यक्ष को लिखित पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि वे मध्यप्रदेश राजपत्र में दिये गये निर्देशानुसार समस्त शासकीय एवं निजी वाहनों में अनाधिकृत रूप से लगी लाल/पीली बत्ती हटाने हेतु अधिनस्थ अधिकारियों से पालन सुनिश्चत करावें, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि इस सम्बन्ध में जिला परिवहन विभाग अधिकारी व्दारा समस्त अधिकृत लाल/पीली बत्ती के उपयोग की पात्रता रखने वाले वाहनों के लिये पृथक से अधिकार पत्र जारी किया  जा रहा है, उन अधिकार पत्र को अपने वाहन में अनिवार्य रूप से चस्पा करें, यातायात विभाग व्दारा लाल/पीली बत्ती के अनाधिकृत उपयोग के सम्बन्ध में चलाये जाने वाले अभियान केदौरान यातायात विभाग परिवहन विभाग व्दारा जारी अधिकार पत्र(लाल/पीली बत्ती लगाने की पात्रता) के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चत की जावेगी, अनाधिकृत रूप से लगाये पाये गये वाहनों की टॉप लाईट निकलवायी जाने के साथ ही साथ दण्डात्मक कार्यवाही की सुनिश्चत की जा जावेगी ।
        यातायात विभाग व्दारा लाल/पीली/नीली बत्ती विक्रेता दुकादारों से भी अपील की कि वे लाल/पीली बत्ती विक्रय के पूर्व क्रय करने वाले शासकीय अधिकारी से परिवहन अधिकारी व्दारा जारी बत्ती लगाने के अधिकार पत्र का अवलोकन करें,एवं एैसे अधिकार पत्र की छायाप्रति करवाकर अपने विक्रय रिकार्ड में सुरक्षित करने के उपरान्त लाल/पीली बत्ती का विक्रय करना सुनिश्चत करें, अन्यथा एैसे दुकानदार के विरूध्द भी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यातायात विभाग व्दारा शीध्रतिशीध्र विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जावेगी। 

05 आदतन तथा 15 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 02 अक्टूबर 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 01 अक्टूबर 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत मेंवैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन तथा 15 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

01 स्थाई, 36 गिरफ्तारी, 154 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 02 अक्टूबर 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 01 अक्टूबर 2012 को 01 स्थाई, 36 गिरफ्तारी व 154 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए मिले 08 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 02 अक्टूबर 2012- पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 01 अक्टूबर 2012 को 11.35 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर देवा का मकान रामानंद नगर से ताद्गा पत्तों द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले शांतीलाल, राधेद्गयाम तथा राजाराम को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 2 हजार 900 रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद कियेगये।
        पुलिस थाना किद्गानगंज द्वारा कल दिनांक 01 अक्टूबर 2012 को 17.45 बजे शांतीनगर टाईल्स फेक्ट्री के पीछे से ताद्गा पत्तों द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले शेख, अद्गारफ, पप्पू, शांतीलाल तथा संजय को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 1 हजार 115 रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।   
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 02 अक्टूबर 2012- पुलिस थाना परदेद्गाीपुरा द्वारा कल दिनांक 01 अक्टूबर 2012 को 07.50 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर परदेद्गाीपुरा चौराहा राखोडी धर्मद्गााला के पास से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले तीन मंजिला अस्पताल के पास निवासी समीर पिता गणेद्गा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।
        पुलिस थाना भंवरकुआ द्वारा कल दिनांक 01 अक्टूबर 2012 को 10.20 बजे मेकेनिक नगर कलाली के सामने से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले लखन पाईप विजय प्लास्टिक फेक्ट्री मंगल नगर निवासी सुनील पिता हरज्ञान (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से01 चाकू जप्त किया गया।
         पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।