इन्दौर -दिनांक 02 अक्टूबर 2012- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) पुलिस मुखयालय भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक मुखयालय डॉ.आशीष व्दारा यातायात विभाग के सभी चालानकर्ता अधिकारियों को अनाधिकृत रूप से लाल/पीली/नीली बत्ती लगाये जा रहे वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। लाल/पीली/नीली बत्ती के उपयोग के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश राजपत्र में वर्णित निर्देशानुसार वर्णित है :-
लालबत्ती लगाने की पात्रता :-
राज्यपाल, मुखयमंत्री, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुखय न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, म.प्र. के मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, विधानसभा के उपाध्यक्ष,म.प्र.उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश, लोकायुक्त/मुखय सूचना आयुक्त,उप लोकायुक्त/सूचना आयुक्त, म.प्र. के उपमंत्रीगण/संसदीय सचिव, नेता प्रतिपक्ष विधान सभा, भूतपूर्व मुखयमंत्री, उपाध्यक्ष राज्ययोजना मण्डल, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष म.प्र.विद्युत निमायक आयोग, अध्यक्ष म.प्र.मध्यस्तम्भ अधिकरण, राज्य निर्वाचन आयोग, महाधिवक्ता/अति.महाधिवक्ता, मुखय सचिव,अध्यक्ष राजस्व मण्डल, प्रमुख सचिव गृह,प्रमुख सचिव/सचिव विधानसभा,पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश को लाल बत्ती लगाने की पात्रता है ।
पीली बत्ती लगाने की पात्रता :-
संभागीय आयुक्त,सदस्य राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, परिवहन आयुक्त, आबकारी आयुक्त, क्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक/महानिरीक्षक अग्निशमन सेवा, जिलाध्यक्ष/ जिलादण्डाधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुखय न्यायिक दण्डाधिकारी/प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारी, रेंज पुलिस उप-महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, महापौर नगरपालिक, अध्यक्ष नगर पालिक निगम, जिलापंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यशिष्टाचार अधिकारी, उप परिवहन आयुक्त, अति.जिलादण्डाधिकारी/अनुविभागीय जिलादण्डाधिकारी एवं समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, अति.पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/नगर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रिय/अति.परिवहन अधिकारी/परिवहन एवं वनविभाग के उड़तदस्तों के प्रभारी अधिकारी, जिला सैनानी होमगार्ड, नगरनिरीक्षक पुलिस/फायर ऑफिसर, जिला वाणिज्य कर अधिकारी एवं वाणिज्य कर विभाग के उनके उपर के अधिकारी जो प्रवर्तन कार्य में संलग्न है, आबकारी विभाग के अधिकारी एवं उनसे उपर के आबकारी विभाग के अधिकारी को जो प्रवर्तन कार्य में संलग्न है।
रोगियों को ले जाने के लिये प्रयुक्त एम्बूलैंस में परपलग्लास वाली ब्लिंकर्स किस्म की लाल लाईट, टॉप लाईट के रूप फ्लेश् सहित या रहित नीली लाईट का उपयोग उन अतिगणमान्य व्यक्तियों की एस्कॉटिंग करने वाले यानों तक सीमित होगा जो लाल लाईट का उपयोग करने के हकदार है,उस दशा में जब यान गणमान्य व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा है,तो लाल/पीली या नीली लाईट का उपयोग नहीं किया जावेगा,उसे काले आवरण से ढ़का जावेगा ।
यातायात विभाग व्दारा उपरोक्त निर्देशो का पालन सुनिश्चत करने हेतु जिले के समस्त विभागाध्यक्ष को लिखित पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि वे मध्यप्रदेश राजपत्र में दिये गये निर्देशानुसार समस्त शासकीय एवं निजी वाहनों में अनाधिकृत रूप से लगी लाल/पीली बत्ती हटाने हेतु अधिनस्थ अधिकारियों से पालन सुनिश्चत करावें, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि इस सम्बन्ध में जिला परिवहन विभाग अधिकारी व्दारा समस्त अधिकृत लाल/पीली बत्ती के उपयोग की पात्रता रखने वाले वाहनों के लिये पृथक से अधिकार पत्र जारी किया जा रहा है, उन अधिकार पत्र को अपने वाहन में अनिवार्य रूप से चस्पा करें, यातायात विभाग व्दारा लाल/पीली बत्ती के अनाधिकृत उपयोग के सम्बन्ध में चलाये जाने वाले अभियान केदौरान यातायात विभाग परिवहन विभाग व्दारा जारी अधिकार पत्र(लाल/पीली बत्ती लगाने की पात्रता) के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चत की जावेगी, अनाधिकृत रूप से लगाये पाये गये वाहनों की टॉप लाईट निकलवायी जाने के साथ ही साथ दण्डात्मक कार्यवाही की सुनिश्चत की जा जावेगी ।
यातायात विभाग व्दारा लाल/पीली/नीली बत्ती विक्रेता दुकादारों से भी अपील की कि वे लाल/पीली बत्ती विक्रय के पूर्व क्रय करने वाले शासकीय अधिकारी से परिवहन अधिकारी व्दारा जारी बत्ती लगाने के अधिकार पत्र का अवलोकन करें,एवं एैसे अधिकार पत्र की छायाप्रति करवाकर अपने विक्रय रिकार्ड में सुरक्षित करने के उपरान्त लाल/पीली बत्ती का विक्रय करना सुनिश्चत करें, अन्यथा एैसे दुकानदार के विरूध्द भी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यातायात विभाग व्दारा शीध्रतिशीध्र विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जावेगी।
लालबत्ती लगाने की पात्रता :-
राज्यपाल, मुखयमंत्री, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुखय न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, म.प्र. के मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, विधानसभा के उपाध्यक्ष,म.प्र.उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश, लोकायुक्त/मुखय सूचना आयुक्त,उप लोकायुक्त/सूचना आयुक्त, म.प्र. के उपमंत्रीगण/संसदीय सचिव, नेता प्रतिपक्ष विधान सभा, भूतपूर्व मुखयमंत्री, उपाध्यक्ष राज्ययोजना मण्डल, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष म.प्र.विद्युत निमायक आयोग, अध्यक्ष म.प्र.मध्यस्तम्भ अधिकरण, राज्य निर्वाचन आयोग, महाधिवक्ता/अति.महाधिवक्ता, मुखय सचिव,अध्यक्ष राजस्व मण्डल, प्रमुख सचिव गृह,प्रमुख सचिव/सचिव विधानसभा,पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश को लाल बत्ती लगाने की पात्रता है ।
पीली बत्ती लगाने की पात्रता :-
संभागीय आयुक्त,सदस्य राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, परिवहन आयुक्त, आबकारी आयुक्त, क्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक/महानिरीक्षक अग्निशमन सेवा, जिलाध्यक्ष/ जिलादण्डाधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुखय न्यायिक दण्डाधिकारी/प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारी, रेंज पुलिस उप-महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, महापौर नगरपालिक, अध्यक्ष नगर पालिक निगम, जिलापंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यशिष्टाचार अधिकारी, उप परिवहन आयुक्त, अति.जिलादण्डाधिकारी/अनुविभागीय जिलादण्डाधिकारी एवं समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, अति.पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/नगर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रिय/अति.परिवहन अधिकारी/परिवहन एवं वनविभाग के उड़तदस्तों के प्रभारी अधिकारी, जिला सैनानी होमगार्ड, नगरनिरीक्षक पुलिस/फायर ऑफिसर, जिला वाणिज्य कर अधिकारी एवं वाणिज्य कर विभाग के उनके उपर के अधिकारी जो प्रवर्तन कार्य में संलग्न है, आबकारी विभाग के अधिकारी एवं उनसे उपर के आबकारी विभाग के अधिकारी को जो प्रवर्तन कार्य में संलग्न है।
रोगियों को ले जाने के लिये प्रयुक्त एम्बूलैंस में परपलग्लास वाली ब्लिंकर्स किस्म की लाल लाईट, टॉप लाईट के रूप फ्लेश् सहित या रहित नीली लाईट का उपयोग उन अतिगणमान्य व्यक्तियों की एस्कॉटिंग करने वाले यानों तक सीमित होगा जो लाल लाईट का उपयोग करने के हकदार है,उस दशा में जब यान गणमान्य व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा है,तो लाल/पीली या नीली लाईट का उपयोग नहीं किया जावेगा,उसे काले आवरण से ढ़का जावेगा ।
यातायात विभाग व्दारा उपरोक्त निर्देशो का पालन सुनिश्चत करने हेतु जिले के समस्त विभागाध्यक्ष को लिखित पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि वे मध्यप्रदेश राजपत्र में दिये गये निर्देशानुसार समस्त शासकीय एवं निजी वाहनों में अनाधिकृत रूप से लगी लाल/पीली बत्ती हटाने हेतु अधिनस्थ अधिकारियों से पालन सुनिश्चत करावें, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि इस सम्बन्ध में जिला परिवहन विभाग अधिकारी व्दारा समस्त अधिकृत लाल/पीली बत्ती के उपयोग की पात्रता रखने वाले वाहनों के लिये पृथक से अधिकार पत्र जारी किया जा रहा है, उन अधिकार पत्र को अपने वाहन में अनिवार्य रूप से चस्पा करें, यातायात विभाग व्दारा लाल/पीली बत्ती के अनाधिकृत उपयोग के सम्बन्ध में चलाये जाने वाले अभियान केदौरान यातायात विभाग परिवहन विभाग व्दारा जारी अधिकार पत्र(लाल/पीली बत्ती लगाने की पात्रता) के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चत की जावेगी, अनाधिकृत रूप से लगाये पाये गये वाहनों की टॉप लाईट निकलवायी जाने के साथ ही साथ दण्डात्मक कार्यवाही की सुनिश्चत की जा जावेगी ।
यातायात विभाग व्दारा लाल/पीली/नीली बत्ती विक्रेता दुकादारों से भी अपील की कि वे लाल/पीली बत्ती विक्रय के पूर्व क्रय करने वाले शासकीय अधिकारी से परिवहन अधिकारी व्दारा जारी बत्ती लगाने के अधिकार पत्र का अवलोकन करें,एवं एैसे अधिकार पत्र की छायाप्रति करवाकर अपने विक्रय रिकार्ड में सुरक्षित करने के उपरान्त लाल/पीली बत्ती का विक्रय करना सुनिश्चत करें, अन्यथा एैसे दुकानदार के विरूध्द भी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यातायात विभाग व्दारा शीध्रतिशीध्र विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जावेगी।
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