Wednesday, December 1, 2010

चोरी के वाहन पर घूमते हुये दो वाहन चोर गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व कुमार सौरभ ने बताया कि आज दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० को थाना प्रभारी तुकोगंज डी.के. तिवारी के मार्गदर्षन में थाना क्षेत्रांतर्गत जंजीरवाला चौराहा पर सहायक उपनिरीक्षक एस.डी.सिंह, आरक्षक अजय तथा दिनेष द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान मोटरसायकल हिरोहोन्डा पेषन क्रं. एमपी-०९/एमपी/०९९४ पर जाते हुये दो लडको को रोका गया जिनसे वाहन के कागजात के संबंध में पूछताछ की गई तो संतोषप्रद जवाब नही दे पाये जिन्हे थाना लाकर विस्तृत पूछताछ की गई तो इन्होने अपना नाम सद्दाम पिता चांद खॉ (१९) निवासी ८६/११  लालगली परदेषीपुरा इंदौर हाल मुकाम गली नं. २ बडला खजराना इंदौर तथा फरीद पिता रईस खॉ (१९) निवासी जयसिंहपुरा उज्जैन हाल मुकाम रोषन नगर खजराना इंदौर का बताया तथा उक्त वाहन दिनांक १७.११.१० को २१.०० बजे विषाल स्वीट के सामने मालवा मील चौराहा इंदौर से संदीप पिता नंदूसिंह (२१) निवासी १४/१ गोमा की फेल इंदौर का चुराना स्वीकार किया।
        पुलिस तुकोगंज द्वारा उपरोक्त दोनो आरोपी सद्दाम पिता चांद खॉ (१९) निवासी ८६/११  लालगली परदेषीपुरा इंदौर हाल मुकाम गली नं. २ बडला खजराना इंदौर तथा फरीद पिता रईस खॉ (१९) निवासी जयसिंहपुरा उज्जैन हाल मुकाम रोषन नगर खजराना इंदौर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से उक्त हिरोहोन्डा पेषन मोटरसायकल क्रं. एमपी-०९/एमपी/०९९४ को सदर प्रकरण में जप्त कर आरोपीयो को न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिन्हे न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

रिलायंस कंपनी के कर्मचारियो की मिलीभगत से की गई वारदात का पर्दाफाष

इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- पुलिस अधीक्षक पष्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि दिनांक १० नवम्बर २०१० को फरियादी रघुवीरसिह पिता कुलदीपसिह भाटिया (३९) निवासी षिवलाउ सिटी सर्वोदय नगर इन्दौर ने थाना भवॅरकुआ पर सूचना दी कि उसके भवॅरकुआ स्थित रोड रिलायन्स कम्पनी के फ्रेचांयजी ऑफिस के पीदे से उजालदान की लोहे की ग्रिल कॉट कर कोई अज्ञात व्यक्ति केष रूम की तिजोरी में रखे ९ लाख १८ हजार १०० रूपये चोरी कर ले गया है।
        फरियादी रघुवीरसिह की उक्त सूचना पर पुलिस थाना भवॅरकुआ द्वारा अपराध क्रंमाक १०९५/१० धारा ४५७.३८० भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गई। घटना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पष्चिम मनोजसिह, नगर पुलिस अधीक्षक जूनीइन्दौर बिट्टूसहगल, एफ.एस.यूनिट प्रभारी डॉ० सुधीर शर्मा की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते पाया गया कि उक्त वारदात में उक्त रिलायंत कंपनी के ऑफिस के कर्मचारियों की मिलीभगत से कोई बदमाष को ऑफिस बंद होने के पूर्व ही ऑॅिफस में प्रवेष कराया गया है तथा वह बदमाष वारदात के पश्चात्‌ ऑफिस के पीछे से उजालदान के लोहे की ग्रिड काटकर बाहर निकल गया है। थाना प्रभारी भवरकुऑ आनंद यादव  व उनकी टीम द्वारा उक्त प्रकरण में रिलायंस कंपनी के फ्रेचाईजी ऑफिस के कर्मचारियो से सख्ती से पूछताछ की गई तो कंपनी के कर्मचारी मनीष मस्ताना पिता गोपाल माली (२६) निवासी ग्राम चोरल थाना सिमरोल तथा जयप्रकाष पिता षिवकुमार शर्मा (२७) द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। घटना की योजना दोनो कर्मचारियो ने घटना दिनांक से करीब एक माह पूर्व बनाना बताया तथा उक्त योजना को अंजाम देने के लिये उचित समय का इंतजार करने लगे। घटना दिनांक  की पूर्व संध्या को ऑफीस बंद करने से पहले आरोपी मनीष एवं जयप्रकाष शर्मा ने योजनाबद्व तरीके से ऑफीस के स्टोर रूम में आरोपी रामसिंह पिता श्यामसिंह ठाकुर (३५) निवासी ग्राम उमरीखेडा हाल मुकाम कुषवाह का बगीचा इंदौर को छुपा दिया तथा तिजोरी की चाबी भी बाहर रख दी थी। ऑफीस बंद करने के बाद आरोपी रामसिंह पिता श्यामसिंह ने तिजोरी में रखे ९ लाख १८ हजार १०० रूपये एक बैग में भरकर उजालदान की ग्रिल आरी से काटकर रस्सी बांधकर बाहर निकल गया। आरोपी मनीष मस्ताना तथा जयप्रकाष शर्मा ने विस्तृत पूछताछ में जुर्म स्वीकार करते हुये ५०-५० हजार रूपये नगद बरामद करवाये तथा शेष रकम अपने साथी रामसिंह के पास ही रखी होना बताया जो करीब १५ दिन बाद हिस्से में बटवारा करना बताया था। उक्त जानकारी के आधार पर आरोपी रामसिंह की गिरफ्तारी के लिये, पुलिस थाना भवरकुऑ के सहायक उपनिरीक्षक केसरसिंह कुषवाह, आरक्षक प्रदीपसिंह बघेल, अनिरूद्वसिंह तथा नीरज को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इसके मूल निवास स्थान सागर भेजा गया जहा से आरोपी रामसिंह को हिरासत में लेकर इंदौर आये जिससे विस्तृत पूछताछ की गई तो इसके कब्जे से पुलिस टीम द्वारा ५ लाख रूपये नगद बरामद कर लिये गये है तथा शेष रकम रामसिंह ने अपने रिष्तेदारो को देना बताया है जिनकी तलाष कर शेष रकम बरामद की जावेगी।
     पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपी रामसिंह पिता श्यामसिंह काफी शातीर बदमाष है तथा पूर्व में आरोपी मनीष मस्ताना का ऑटो रिक्षा चलाता था फिर अपने जीजा सोनू सिसोदिया की इंडिका कार चलाने लगा, रामसिंह ने लगभग ५ वर्ष पूर्व आजादनगर इंदौर में आरीफ खान नामक व्यक्ति की हत्या की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव द्वारा उक्त अधिकारीयों एवं कर्मचारियो को पुरूस्कृत करने की घोषणा की है।

डेढ माह पूर्व एमआर-१० पर एक्टिवा चालक व उसके साथी को कट्टा अडाकर लूटने वाले शेष दोनो आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री कुमार सौरभ ने बताया कि पुलिस थाना खजराना क्षेत्रांतर्गत दिनांक १८.१०.१० को फरियादी स्पेनर रिवेनो पिता मरवीन रिवेनो जाति क्रिस्चीयन (२५) निवासी १४२ गोयल विहार कॉलोनी खजराना इंदौर का अपने साथी तरूण पंजाबी निवासी देवास के साथ एमआर-१० रोड तोता मैना ढाबे के पास से होता हुआ देवास की ओर जा रहा था तभी पीछे से दो मोटरसायकल हिरोहोन्डा पेषन सवार चार अज्ञात बदमाषो ने फरियादी स्पेनर रिवेनो व उसके साथी को रोककर कट्टा अडाकर दोनो के पास से दो मोबाईल फोन तथा ४५०० रूपये नगदी छीनकर भाग गये थे। फरियादी एक्टिवा चालक स्पेनर रिवेनो की रिपोर्ट पर पुलिस थाना खजराना द्वारा अपराध धारा ३९२ भादवि, २५ आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपियो की तलाष की जा रही थी। विवेचना के दौरान थाना प्रभारी खजराना बी.एस. परिहार व उनके अधिनस्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.आर. सिसोदिया, प्रआर. राजेष, आरक्षक विकास, चंदर तथा नरेन्द्र की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक ०४.११.१० को आरोपी जितेन्द्र पिता नारायण सिंह (२२) निवासी रूस्तम का बगीचा इंदौर तथा इसके साथी कपिल पिता सुदंरलाल वर्मा (२३) निवासी १७५ खण्डेलवाल इंदौर को हिरासत में लेकर उक्त मोबाईल व घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई तो दोनो आरोपियो ने अपने दो अन्य साथी रिंका उर्फ रितेष तथा पहलवान उर्फ विनय के साथ उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।
        पुलिस खजराना द्वारा प्रकरण में तत्समय दोनो आरोपी जितेन्द्र तथा कपिल को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया था जिन्हे न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस की टीम द्वारा इनके दोनो फरार साथीयों की सरगर्मी से तलाष की जा रही थी, मुखबिर की सूचना पर दिनांक २८.११.१० को रिंका उर्फ रितेष पिता जगदीष अहिरवाल (२२) निवासी रूस्तम का बगीचा इंदौर तथा पहलवान उर्फ विनय पिता छगनलाल कोरी (२३) निवासी सुयष विहार कॉलोनी थाना विजयनगर इंदौर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से पुलिस द्वारा एक मोबाईल फोन नोकिया कंपनी का, २५०० रूपये नगदी तथा घटना में प्रयुक्त की गई एक हिरोहोन्डा पेषन प्रो मोटरसायकल बिना नंबर की, दो देषी कट्टे, ३१५ बोर का एक कारतूस एवं १२ बोर का एक कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत कर दो दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया था जिनसे सदर प्रकरण में पूछताछ कर शेष माल बरामदगी की कार्यवाही की जाकर पुनः न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिन्हे न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
        पुलिस द्वारा की गई जांच में यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपी रितेष उर्फ रिंका पुलिस थाना एमआयजी का हिस्ट्रीषीटर बदमाष है जिसके विरूद्व पुलिस थाना खजराना द्वारा धारा ११० जाफौ के तहत्‌ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई। 

नामी कंपनियो का लेबल लगाकर नकली माल बेचते दुकानदार गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक ३० नवम्बर २०१० को १९.३० बजे आईपीआर कंपनी के सर्वेयर अखिलेष पाल निवासी १८६/३ यादव नगर इंदौर की रिपोर्ट पर १०८ नार्थ तोडा इंदौर निवासी नीरज पिता अषोक पारख (२०) के विरूद्व धारा ६३,६४,६५ कॉपीराईट अधिनियम के तहत्‌ प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार छोगालाल उस्ताद मार्ग रानीपुरा इंदौर स्थित ब्युटी पैलेस नामक दुकान का संचालक नीरज पारख अपनी दुकान पर नामी कंपनीयो का लेबल लगाकर नकली क्रीम , परफ्युम, लोषन आदि बेच रहा था।
        पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा आरोपी नीरज पारख की उपरोक्त ब्युटी पैलेस दुकान रानीपुरा इंदौर से नामी कंपनीयो का लेबल लगा हुआ नकली क्रीम, परफ्युम, लोषन आदि सामान कीमती ८८ हजार ३३३ रूपये का बरामद कर आरोपी को हिरासत मे लेकर पूछताछ करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

पत्रकार चौराहे पर चौराहा के निर्माण कार्य के लिये दिनांक ३-१२-२०१० से १८-१२-२०१ तक अस्थाई यातायात परिवर्तन

इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री संजयसिंह ने बताया कि सोम कन्सट्रक्षन व्दारा पत्रकार चौराहे पर चौराहे का निर्माण कार्य दिनांक ०३-१२-२०१० से प्रारम्भ होकर दिनांक १८-१२-२०१० तक किया किया जावेगा। पत्रकार चौराहा मुख्य चौराहा होने के कारण उपरोक्त निर्माण कार्य के चलते अस्थाई रूप से वाहनों का डायवर्सन निम्नानुसार रहेगा ।
१-पलासिया चौराहे से पत्रकार चौराहे तक जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों यथावत संचालित रहेगें।
२-बंगाली चौराहा एवं तिलक नगर से आने वाले दुपहिया एवं हल्के चार पहिया वाहनो को पत्रकार चौराहे तक आ सकते है, लेकिन सभी प्रकार के भार वाहन, सिटीबस तथा अनुबंधित स्टॉप बसो को बंगाली चौराहे एवं तिलक नगर चौराहे से पत्रकार चौराहा आना अस्थाई रूप से प्रतिबंधित करते हुए इन वाहनों को रिंगरोड़ होकर खजराना चौराहा होते हुए पलासिया चौराहा आना होगा ।
३-पत्रकार कॉलोनी से पत्रकार चौराहे तक जाने वाले सभी प्रकार वाहन सांची प्वाईन्ट साकेत गार्डन     होते हुए साकेत चौराहा से पलासिया चौराहा पहुॅच सकेगें ।
४-साकेत चौराहे से पत्रकार चौराहा/पत्रकार कॉलोनी के लिये जाने वाले सभी प्रकार छोटे वाहन जा सकेगें,परन्तु बड़े भार वाहन/सिटीबस तथा अनुबंधित स्टाफ वाहन साकेत चौराहा होतु हुए साकेत गार्डन होकर सांची प्वाईन्ट तक जा सकेगें ।

०५ आदतन २७ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक ३० नवम्बर २०१० को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०५ आदतन तथा २७ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० तथा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०६ स्थाई, ५२ गिरफ्तारी व १५६ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में ०६ स्थाई, ५२ गिरफ्तारी व १५६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में ०६ स्थाई, ५२ गिरफ्तारी व १५६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब बेचते हुए दो महिलाओं सहित ०८ गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक ३० नवम्बर २०१० को १७.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वृदांवन ढाबा ग्राम चोरल से अवैध शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले जगदीष पिता मायाराम भील (३२), जयेन्द्र पिता बाबूलाल यादव (२८), ग्राम पांच महुऑ सिमरोल निवासी दिलीप पिता काषीराम (४१) तथा ग्राम चिकली निवासी बुद्वुलाल पिता रामलाल (२१) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २५०० रूपये कीमत की ७५ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ३० नवम्बर २०१० को १५.१५ बजे ग्राम रेवती कांकड बाणगंगा इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले १५५ कर्मानगर इंदौर निवासी विकास उर्फ विक्की पिता कमलसिंह (२१) तथा कुषवाह नगर इंदौर निवासी दिपक पिता हीरालाल कुषवाह (२५) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १५०० रूपये कीमत की ४० क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा कल दिनांक ३० नवम्बर २०१० को १३.३० बजे ग्राम नयापुरा रंगवासा इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले यही की रहने वाले लीला बाई पति ओंकारलाल (४०) तथा राधाबाई पति सोहनलाल (३०) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १००० रूपये कीमत की १० लीटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ खेलते हुये ०९ युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना परदेषीपुरा द्वारा कल दिनांक ३० नवम्बर २०१० को १६.५० बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर गोकुल स्कूल के पास मैदान परदेषीपुरा इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले यही के रहने वाले अनिल कुमार, शहजाद, सुभाष, सुधीर, जितेन्द्र, प्रतापसिंह तथा सादालाल को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ८५०० रूपये नगदी व ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक ३० नवम्बर २०१० को १६.०० बजे ग्राम चोरल से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले यही के रहने वाले कैलाष पिता कन्हैयालाल लोधी (२१) तथा कैलाष पिता लालचंद (२४) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २३० रूपये नगदी व ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित ०४ बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ३० नवम्बर २०१० को १८.२० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कुम्हारखेडी इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले ४ नार्थ गाडराखेडी इंदौर निवासी प्रदीप पिता राधेष्याम पाल (२७) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक गंडासा बरामद किया गया।
        पुलिस थाना भवरकुऑ द्वारा कल दिनांक ३० नवम्बर २०१० को २०.३० बजे तीन ईमली चौराहा इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले तेजाजी नगर इंदौर निवासी चंद्रावन पिता रामप्रकाष धाकड (३०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार बरामद की गई।
        पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक ३० नवम्बर २०१० को १६.४५ बजे सुरलाखेडी से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले रघुनंदन बाग क्षिप्रा निवासी रमेष पिता हुकुमसिंह (५१) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा बरामद किया गया।
        पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक ३० नवम्बर २०१० को १७.०० बजे राजपुरा फाटा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले ग्राम मांचल निवासी महेष पिता भागीरथ खाती को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।