Friday, September 21, 2012

राजेन्द्र नगर क्षैत्रान्तर्गत महिला की हुई हत्या का पर्दाफाश

इन्दौर -दिनांक 21 सितंबर 2012- पुलिस थाना राजेन्द्र नगर क्षैत्रान्तर्गत 10 जुलाई 2012 को हुई महिला की निर्मम एवं सनसनीखेज हत्या की पुलिस ने गुत्थी सुलझाने में सफलता अर्जित की तथा हत्या में शामिल मुखय आरोपी सहित हत्या उपरान्त साक्ष्य छुपाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है, इस हेतु पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर झोन श्रीमती अनुराधा शंकर एवं उप पुलिस महानिरीक्षक शहर इन्दौर श्री ए. साई मनोहर ने बधाई दी ।
    पुलिस अधीक्षक, (पश्चिम) जिला इन्दौर श्री अनिल सिंह कुशवाह ने बताया कि दिनांक 10/07/2012 को प्रातः 8 बजे थाना राजेन्द्र नगर पर सूचना मिली थी कि एक अज्ञात महिला का शव हाईवे बायपास पर अमन कोल्ड स्टोर के पास पडा है जिसका गला रेंता हुआ है। सूचना पर मर्ग कायम कर जॉंच प्रारम्भ की गई। शिनाखत में महिला का नाम पूनम शर्मा पति द्वारका प्रसाद शर्मा, उम्र 45 साल, निवासी नंद बाग कालोनी बाणगंगा होना ज्ञात हुआ। जॉंच से किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतका की अन्य स्थान पर हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से लाश को हाईवे पर फेंका जाना पाये जाने पर थाना राजेन्द्र नगरपर अपराध क्रमांक 485/12 धारा 302, 201 भादवि का कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया ।
    विवेचना के दौरान यह जानकारी मिली कि मृतिका के पास एक मोबाईल था जो मौके पर नहीं मिला। मोबाईल की तकनीकी आधार पर जॉंच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मोबाईल फोन को झाबुआ में बोरिंग मशीन पर काम करने वाले एक मशीन आपरेटर प्रकाश पिता मारप्पन उम्र 21 साल निवासी ग्राम नल्लाकोन्डमपट्‌यम जिला नमाक्कल तमिलनाडु द्वारा उपयोग किया जाना पाया गया । 
    प्रकाश की जानकारी हेतु जब बोरिंग मशीन के संचालक पर दबाव बनाया गया तो आरोपी प्रकाश दबाव में आकर तमिलनाडु में अपने निवास क्षेत्र के थाना त्रिचुनगोड़ ग्रामीण में हाजिर हो गया जिसे तमिलनाडु पुलिस द्वारा इन्दौर लाते समय यह रास्ते में ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। पुनः इसकी गिरफ्तारी हेतु दबाव बनाने पर यह जे.एम.एफ.सी. न्यायालय राशिपुरम तमिलनाडु में उपस्थित हो गया जिसे इन्दौर पुलिस के दल द्वारा तमिलनाडु जाकर इन्दौर लाया गया ।
    पूछताछ में आरोपी प्रकाश द्वारा उक्त मोबाईल स्टेशन पर पड़ा हुआ होना बताया परन्तु कड़ी पूछताछ करने पर मृतिका पूनम शर्मा की हत्या करना स्वीकार किया और बताया कि दिनांक 09 जुलाई 2012 को झाबुआ से अपने गॉंव तमिलनाडु जाने के लिए वह इन्दौर आया था। यहॉं रेल्वे स्टेशन आकर उसने बार में बीयर पी एवं बाद में रिक्शे वाले के मार्फत सेक्स करने हेतु महिला से बात करने हेतु कोठारी मार्केट गया जहॉं रिक्शे वाले ने उसे मृतिका पूनम शर्मा से मिलवाया। महिला मृतिका आरोपी प्रकाश को साथ लेकर रिक्शे से सरवटे बस स्टेण्ड के पास नसिया रोड़ स्थित होटल त्रिवेणी गई। इस होटल में आरोपी प्रकाश द्वारा बिना पहचान पत्र के दो घन्टे के लिए एक कमरा लिया। कमरे में आरोपी प्रकाश एवं मृतिका पूनम शर्मा ने बीयर पी एवं खाना खाया। इसके उपरान्त पूनम शर्मा द्वारा प्रकाश से तय पेैसे से अधिक मॉंगने पर विवाद हो गया जिस पर प्रकाश ने पूनम शर्मा को गला दबाकर नीचे गिरा दिया एवं पूनम शर्मा एवं पूनम शर्मा के होश में आने से भेद खुल जाने के डर से बीयर की बाटल फोड़कर उसे पूनम शर्मा का गला काट दिया तथा जल्दबाजी में अपनी बनियान व चप्पल वहीं कमरे में छोड़कर बेग उठाकर कमरे का दरवाजा बन्द कर होटल से चुपचाप निकलकर रेल्वे स्टेशन आ गया एवं शाम 4:45 बजे वाली ट्रेन से तमिलनाडु अपने गॉंव चला गया। इसके उपरान्त शाम 6:30-7 बजे जब काउन्टर पर बैठे ललित दॉंगी ने कमरा खोलकर देखा तो मृतिका की लाश देखकर वह घबरा गया और अपने होटल में काम करने वाले अन्य कर्मचारी अशोक कुमार के साथ मिलकर मारूति जेन क्रमांक एमपी-09/एचबी/3006 से मृतिका की लाश को ले जाकर हाईवे पर रात में चुपचाप फेंक दिया। चॅूंकि इन्होने बगैर परिचय पत्र के आरोपी प्रकाश को कमरा दिया था अतः पुलिस एवं होटल मालिक के डर से इस कार्य को अंजाम दिया। प्रकरण के मुखय आरोपी प्रकाश के साथ-साथ धारा 201 भादवि के तहत अन्य आरोपी ललित दॉंगी पिता रघुवीर सिंह दॉंगी निवासी डंडापुर तथा अशोक पिता श्रीराम सिंह लोधी, उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।
    संपूर्ण विवेचना में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले अधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक, अन्नपूर्णां श्री आर.एस. घुरैया, थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर दिलीप सिंह चौधरी एवं इनकी टीम के सहायक उप निरीक्षक अंसारी, आरक्षक नीलेश, आरक्षक प्रवीण, आरक्षक विश्वास एवं आरक्षक रितेश की भूमिका महत्वपूर्ण रही जिन्हें पृथक से नकद ईनाम से पुरूस्कृत किया जाएगा ।

दिनांक 01 सितंबर से 15 सितंबर 2012 की अवधि में गुण्डा विरोधी अभियान के तहत की गयी कार्यवाही

इन्दौर -दिनांक 19 सितंबर 2012- पुलिस अधीक्षक इंदौर  डॉ आशीष ने बताया कि गुण्डा अभियान के तहत निरंतर कार्यवाही की जा रही है  दिनांक 01 सिंतबर 2012 से 15 सितंबर 2012 तक की अवधि में गुण्डा विरोधी अभियान के तहत की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है-
क्रं0         शीर्ष            आलौच्य पक्ष        गतवर्ष का आलौच्य पक्ष
1         हत्या                       06                          10
2         हत्य का प्रयास         08                          13
3        डकैती                       00                          00
4        डकैती की तैयारी        00                         01
5        लूट                           05                         06
6        चैन स्नैचिंग              06                         12
7        गृहभेदन                   51                         45
8        साधारण चोरी           57                         71
9        वाहन चोरी               108                       117
10      पशुचोरी                   02                         02
11      तारचोरी                   00                         00
12      बलवा                      02                         00
13      बलात्कार                 03                         01
14     अपहरण धन हेतु       00                         00
15     अन्य अपहरण          03                         04
16     अन्य भादवि            449                       528
                 योग                700                       816

दिनांक 01 सितंबर से 15 सितंबर 2012 की अवधि में
लघु अधिनियम की कार्यवाही जिला इंदौर
क्रं0         शीर्ष            आलौच्य पक्ष        गतवर्ष का आलौच्य पक्ष
1        आर्म्स एक्ट                 45                24
2        आबकारी एक्ट            181              65
3        जुआ एक्ट                  51                38
4        सट्‌टा एक्ट                 18                38
5        एनडीपीएस एक्ट        02                01
6        मोटरव्हीकल एक्ट     9445            6562
7        विस्फोटक                 00                00
8        ई.सी. एक्ट                04                04
9        वन्य प्राणी                00                00
10      पुलिस एक्ट              75                38
11      रेल्वे एक्ट                 00                00
12     अन्य लघु अधिनियम 05               08
                  योग                9826            6752

दिनांक 01 सितंबर से 15 सितंबर 2012 की अवधि में
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
   
क्रं0         शीर्ष                       आलौच्य पक्ष        गतवर्ष का आलौच्य पक्ष
1        107,116 (3) द.प्र.स        748            484
2        109 द.प्र.स.                    84             63
3        110 द.प्र.स.                   324            98
4        151 द.प्र.स.                   492            255
5        133 द.प्र.स.                  01              00
6        145 द.प्र.स.                  06              05
7        रा.सु.का.                      01              11
8        जिलाबदर                    30              01
9         अन्य                          00              00
                    योग                 1686            917

06 आदतन तथा 20 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 21 सितंबर 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 20 सितंबर 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 08 आदतन तथा 08 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

01 स्थाई, 52 गिरफ्तारी, 159 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 21 सितंबर 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 20 सितंबर 2012 को 01 स्थाई, 52 गिरफ्तारी व 159 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए मिले 08 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 21 सितंबर 2012- पुलिस थाना ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक 20 सितंबर 2012 को 12.10 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शिवशक्ति सायकल बस स्टेण्ड से ताद्गा पत्तों द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले तिलक, इरशाद, हीरालाल तथा राजेश को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 700 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
         पुलिस थाना रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक 20 सितंबर 2012 को 18.15 बजे अनाजमण्डी से ताश पत्तों द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले मुकेद्गा, बबलू, साकीतथा जगदीद्गा को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 530 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब ले जाते हुए मिले 03 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 21 सितंबर 2012- पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक 20 सितंबर 2012 को 22.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार ग्राम मायाखेडी से अवैध शराब ले जाते हुए मिले यही के रहने वाले मदन पिता हरीसिंह (45) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1 हजार 480 रूपये कीमत की 37 क्वाटर देशी  शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 20 सितंबर 2012 को 15.30 बजे अम्बेडकर चौराहा से अवैध शराब ले जाते हुए मिले पिपलोदा फांटा निवासी महेद्गा पिता चुन्नीलाल (20) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 630 रूपये कीमत की 18 क्वाटर देशी  शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना किद्गानगंज द्वारा कल दिनांक 20 सितंबर 2012 को 18.00 बजे भगवती ढाबा के पीछे से अवैध शराब ले जाते हुए मिले पिगडम्बर निवासी मोती सिंह पिता बलराम (35) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 450 रूपये कीमत की 18 क्वाटर देशी  शराब बरामद की गई।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 21 सितंबर 2012- पुलिस थाना लसूडिया द्वारा कल दिनांक 20 सितंबर 2012 को 17.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रविदास नगर के पास एबी रोड से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले ग्राम पोसखेडी अशोकनगर गुना निवासी रविन्द्र पिता कोमल सिंह (19) तथा सीताराम जी खिलावत थाना गोरमी जिला भिण्ड निवासी विजय पिता कृष्णराम (19) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 02 छुरे जप्त किये गये।   
         पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।