Saturday, September 24, 2011

नकली नागमणी देकर धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, संपूर्ण राषी १६ लाख रूपये बरामद

इन्दौर -दिनांक २४ सितम्बर २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्वी जोन-२ श्री महेषचंद जैन ने बताया कि दिनांक १४.०९.११ को थाना छोटी ग्वालटोली क्षैत्रांतर्गत फरियादी सोहेब खान पिता इमरान खान निवासी रामगंज बाजार जयपुर ने रिपोर्ट की थी कि आरोपी श्रवण बंजारा, रोहित बत्रा तथा प्रताप राजपूत ने मेहराज खान निवासी मलाड बाम्बे के साथ मिलकर नागमणी को बेचने का सौदा करने के लिये संपंर्क कर नागमणी दिखलायी तथा घटना दिनांक को सोलह लाख रूपये धोखाधड़ी कर ठग लिये। आरोपीगण घटना दिनांक को अपनी इण्डिका कार नं. एमपी-०९/एचडी/६५४० से हाजी लॉज में आकर फरियादी को नकली नागमणी देकर सोलह लाख रूपये लेकर चले गये थे। फरियादी ने नागमणी नामक रत्न को बाद में देखने पर नकली होने पर थाना छोटी ग्वालटोली पर रिपोर्ट की, फरियादी की रिपोर्ट पर थाना छोटी ग्वालटोली पर अपराध धारा ४२०,३४ भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
        वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री ए.साई. मनोहर, पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री डी.श्रीनिवास वर्मा के मार्गदर्षन में, थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली अनिल सिंह राठौर व उनकी टीम के सउनि रमेष पिपलोदिया, प्रआर. संजय पुरोहित, आरक्षक मायाराम, सुेरष रामनारायण तथा राजाराम ने विवेचना के दौरान खण्डवा पुलिस व फरियादी की सूचना पर जानकारी एकत्र कर, उक्त जानकारी के आधार पर उपरोक्त आरोपिगणो १. श्रवण पिता तेजू बंजारा निवासी ग्राम तारापाटी बुरहानपुर, २. रोहित पिता श्याम बाबा बत्रा निवासी शाह बाजार बुरहानपुर तथा प्रताप सिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी जौनाबाद बुरहानपुर को गिरफ्तार कर सघन पूछताछ तो इन्होने अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा आरोपियो को न्यायालय प्रस्तुत कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया, दौराने पुलिस रिमाण्ड मुख्य आरोपी श्रवण पिता तेजू बंजारा निवासी ग्राम तारापाटी बुरहानपुर से संपूर्ण राषी सोलह लाख रूपये बरामद करने में सफलता प्राप्त की गयी। प्रकरण में अन्य तथ्यो पर विवेचना जारी है।

क्राईम ब्रांच द्वारा चोरी का ट्रक, चालक सहित पकडा

इन्दौर -दिनांक २४ सितम्बर २०११- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इंदौर श्री ए.साई.मनोहर ने शहर में बढती हुई चोरी की वारदातो पर अंकुश लगाने हेतू अति० पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री मनोज राय को निर्देशित किया था जिस पर श्री राय ने उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री जितेन्द्र सिंह के निर्देशन मे एक टीम उप निरीक्षक किशन सिंह पंवार, प्रआर० ओम प्रकाश तिवारी, आरक्षक जितेन्द्र सिंह परमार, महेन्द्र सिंह, रविन्द्र सिंह कुशवाह, विजयसिंह, रामप्रकाश वाजपेयी, रामपाल, राजभान, औंकार शुक्ला, सुभाष सूर्यवंशी, अ०अजीज खान की बनाई गईं । टीम द्वारा वाहनो की चेकिंग के दौरान ट्रक क्रंमाक एचआर ३८ पी ४४०८ को चैक करने पर गाडी के कागजात में ट्रक का चेचिस नंबर मिटाया हुआ पाया गया एंव ट्रक पर फर्जी चेचिस नंबर ४४८०२६ एचएसजेड ७३३९८८ खुदा हुआ पाया गया । टाटा कंपनी से इंजन नंबर का मिलान किया गया तो ट्रक का असली नंबर न होकर गलत पाया गया जबकि असली चेचिस नंबर ४४८०२६जी४२७३३९११ व इंजन नंबर६०एफ६२५१७२०२ होना पाया गया । ट्रक पर रजिस्ट्रेशन नंबर एचआर-३८-४४०८ डाला गया था जिसकी आरटीओ विभाग से जानकारी प्राप्त करने पर रजिस्टे्रशन नंबर भी फर्जी पाया गया।     
        ट्रक की कीमत करीब ०८ लाख रूपये होना पाई गई। आरोपी राम आसरे यादव पिता कौशल यादव निवासी रेणुकुट जिला सोढावस उ०प्र० को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही हेतू थाना लसूडिया को सुर्पूद किया गया।    

उप निरीक्षक महेन्द्रसिंह सिसोदिया सेवा से पदच्युत

इन्दौर -दिनांक २४ सितम्बर २०११- पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, नई दिल्ली के द्वारा अवगत किया गया था कि उप निरीक्षक एम.एस.सिसोदिया के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कार्य किये जाने के दौरान अमित तिवारी की षिकायत पर प्रथम सूचना पत्र क्रमांक- आरसी नंबर ०२ (ए) २००४ पुलिस थाना : सीबीआई,  एसीयू .टप्प्प्ए नई दिल्ली में पंजीबध्द किया गया था। जबकि अपचारी महेंद्रसिंह सिसोदिया, भ्रष्टाचार निरोधक इकाई जबलपुर में विवेचना अधिकारी होकर अमित तिवारी अन्य के विरूध्द पंजीबध्द प्रकरण क्र आरसी/८ (ए) /२००२ /सीबीआई/एसीबी/जबलपुर  की विवेचना कर रहे थे। इस दौरान सीबीआई से दल के अधिकारियों के द्वारा २५०००/- रूपये की रिष्वत लिये जाने के लिये अपचारी महेंद्रसिंह सिसोदिया पकड़ा गया था। इस प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र क्रमांक- आरसी नंबर/०२/(ए) २००४ -एसीयू.टप्प्प् धारा ७ एवं १३ (२) तध्ू १३;१द्ध;कद्ध च्ण्ब्ण् ।बजए १९८८ए पुलिस थाना : सीबीआय,  एसीयू .टप्प्प्ए नई दिल्ली केस आयडी नंबर - ०२४०४ आर ६२८४९०२००४ में पारित निर्णय में उप निरीक्षक महेन्द्रसिंह सिसोदिया को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८ की धारा ७ के अंतर्गत दोषी पाया जाकर ४ वर्ष के सश्रम कारावास एवं २५०००/- अर्थदण्ड की सजा तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८ की धारा १३ (२) के अंतर्गत दोषी पाया जाकर ६ वर्ष के सश्रम कारावास एवं २५०००/- रूपये अर्थदण्ड किया गया था।
        मध्य प्रदेष षासन, सामान्य प्रषासन विभाग, ज्ञापन एफ क्रमांक ६-२/८०/३ भोपाल दिनांक ६ अक्टूबर १९८०, आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध पाये जाने पर षासकीय सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के संबंध में है। जिसके अनुसार शासकीय सेवक को उसे अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की सूचना दी जाकर उस पर उत्तर देने के लिये अवसर दिया जाकर शास्ति अधिरोपित की गयी।
.    इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण प्रकरण का सम्यक्‌ विचारोपरान्त उप निरीक्षक महेन्द्रसिंह सिसोदिया के द्वारा किये गये आचरण पर विषेष न्यायालय द्वारा दोषसिद्धी की गंभीरता के मद्देनजर सेवा से पदच्युत ;क्पेउपेंस तिवउ ेमतअपबमद्ध किये जाने का दण्ड दिया गया।

०२ आदतन, १४ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २४ सितम्बर २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक २३ सितम्बर २०११ को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ०२ आदतन तथा १४ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा ११०, १०९ जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

४४ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक २४ सितम्बर २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक २३ सितम्बर २०११ को ४४ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
        पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

सट्टे की गतिविधियों में लिप्त आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २४ सितम्बर २०११- पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक २३ सितम्बर २०११ को १४.१५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पॉच महुऑ सिमरोल से सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिले यही के रहने वाले पोरसिंह पिता सिलदार बारेला भील (३८) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १४० रूपये नगदी तथा सट्टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब बेचते आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २४ सितम्बर २०११- पुलिस थाना लसूड़िया द्वारा कल दिनांक २३ सितम्बर २०११ को २२.२० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पंजाबी ढाबा देवास इंदौर से अवैध शराब बेचते हुये मिले यही के रहने वाले सोमनाथ पिता ठाकुरदास (४५) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १००० रूपये कीमत की ०६ लीटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २४ सितम्बर २०११- पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक २३ सितम्बर २०११ को १३.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर राजीव नगर खजराना इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले मुमताजबाग निवासी शौकत पिता फैयाद (२७) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।