Thursday, April 4, 2019

थाना बाणगंगा इंदौर द्वारा प्रभावी चेकिंग में, एक कार में पकड़े लाखों रुपए।




इन्दौर-दिनांक  04.04.2019- आगामी लोकसभा चुनाव में लागू आदर्श आचार संहिता  के पालन में शहर में नियत मात्रा में नगदी राशि  से अधिक लाने ले जाने पर  प्रभावी नियत्रंण हेतु थाना बाणगंगा पुलिस द्वारा SST-01 टीम के प्रभारी श्री सी. एस. जायसवाल एवं थाना प्रभारी  बाणगंगा की संयुक्त टीम द्वारा वाहन क्रमांक  MP 09CR 3045 ford Eco Sports को चेक करते दिनेश साहू पुत्र श्री रामचरण साहू उम्र 49साल निवासी R/4, 33 सहारा सिटी होम्स बिचौली मर्दाना बायपास इंदौर  से ₹2,70,000  नगदी बरामद किए गए।
उक्त व्यक्ति से आचार संहिता के दौरान  सीमा से अधिक नगदी राशि ले जाने के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रभावी चेकिंग में उपरोक्त अनुसार  नगदी राशि  बरामद करने में थाना प्रभारी  बाणगंगा  निरीक्षक इंद्रमणि पटेल, उनि स्वराज डाबी, SST  प्रभारी श्री C S जायसवाल व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।





एक प्रशिक्षण सेमिनार के माध्यम से जाने जे.जे. एक्ट के प्रावधान।




इन्दौर- दिनांक 04 अप्रेल 2019- बच्चों की देखभाल और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने व नाबालिकों में अपराधिक प्रवृत्ति पर नियत्रंण आदि को ध्यान में रखते हुए, किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जे.जे. एक्ट) लागू किया गया हैं। इस एक्ट के प्रावधानों की बारिकियों को समझने के लिये आज दिनांक 04.04.19 को पुलिस कंट्रोल रूम इन्दौर में इन्दौर पुलिस के विवेचना अधिकारियों के लिये एक प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया। उक्त सेमिनार में बाल कल्याण समिति इन्दौर की अध्यक्ष सुश्री माया पाण्डे, ए.डी.पी.ओं सुश्री सुशीला राठौर, अति. पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इन्दौर श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, डीडीपी महिला अपराध श्री शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध श्री पंवार, परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक सुश्री नीलम कनोज, निरीक्षक महिला अपराध सुश्री क्लेयर डामोर सहित, इन्दौर पुलिस के थानों के विवेचना अधिकारीगण इसमें उपस्थित रहे। 
इस दौरान किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के बारें में जानकारी देते हुए बताया कि यह एक्ट बेहतर ढंग से बच्चों की देखभाल औरउनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये बनाया गया है, जो साथ ही कानून के साथ विवाद की स्थिति में भी उनके हितों का ध्यान रखेगा । इसके अंतर्गत बच्चों के छोटे, गंभीर और जघन्य अपराध, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) व बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अधिकारों, उनके कार्यो और जिम्मेदारियों के बारें मे चर्चा करते हुए, इन अपराधों की रोकथाम हेतु किये जाने वाले प्रयासों व पुलिस की भूमिका आदि के विषय मे आवश्यक जानकारियां साझा की गयी।







स्कूल के प्रिसिंपल एवं महिला पुलिस अधिकारियों ने जानी पोक्सो एक्ट की बारिकियां



इन्दौर- दिनांक 04 अप्रेल 2019- वर्तमान परिवेश में नाबालिकों के विरूद्ध घटित होने वाले यौन अपराधों की रोकथाम एवं इनमें संलिप्त अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिये पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट के तहत कड़े से कड़े प्रावधान किये गये है। इसी परिपेक्ष्य में इस एक्ट के प्रावधानों से अवगत करवाने के लिये, एसपीसी योजना में चयनित शासकीय स्कूल के प्रिसिंपल एवं जिला इन्दौर के थानों में पदस्थ महिला पुलिस अधिकारियों की एक कार्यशाला का आयोजन आज दिनांक 04.04.19 को पुलिस कंट्रोल रूम इन्दौर में किया गया। 
             उक्त कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इन्दौर श्री अवधेश गोस्वामीअति. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इन्दौर श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, उप संचालक महिला अपराध श्री शर्मा जी, उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध श्री पंवार, परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक  सुश्री नीलम कनोज, निरीक्षक महिला अपराध सुश्री क्लेयर डामोर सहित, एसपीसी के स्कूलों के प्रिसिंपल एंव इन्दौर पुलिस के थानों की महिला पुलिस अधिकारीगण इसमें सम्मिलित हुई।  इस कार्यशाला में सभी को पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आयु निर्धारण संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने विषयक जानकारियों एवं प्रावधानों के बारें में बताया गया। जैसा कि विदित है कि- पोक्सो एक्ट में 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में मौत की सजा/आजीवन कारावास का प्रावधान है एवं 16 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ ये अपराध होने पर अधिकतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अतः सभी को नाबालिग बालक/बालिकाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों को प्राथमिकता से लेते हुए, इनमें आयु के निर्धारण को अत्यंत गंभीरता से लेने के बारें में बताया गया।





यातायात में बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मी हुए पुरस्कृत


· इंदौर शहर में सिलसिलेवार गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दे रहा कुखयात आरोपी अंकित शर्मा, क्राईम ब्रांच की संयुक्त कार्यवाही में धराया।



·        आरोपी की गिरफ्तारी हेतु जारी की गई थी 30 हजार रूपये के नगद ईनाम की उद्‌घोषणा।
·        आरोपी है आदतन अपराधी, पूर्व में भी पंजीबद्ध है लगभग डेढ़ दर्जन संगीन अपराध।
·        आरोपी गैंग चलाकर करता था अवैध वसूली, व्यापारियों पर अवैध वसूली करने के उद्‌देद्गय से की गई थी आरोपी द्वारा घटनाऐं।
·        पूर्व में भी हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है आरोपी।

इन्दौर- दिनांक 04 अप्रेल 2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र द्वारा इंदौर शहर में लगातार गोलीबारी कर, सनसनी फैलाने वाले, हत्या के प्रयास के अपराध में, उद्‌घोषित फरार ईनामी आरोपी अंकित शर्मा को पकड़ने के लिये इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशो के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री अवधेद्गा कुमार गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक (पद्गिचम) श्री सूरज कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच की टीम सहित इंदौर पुलिस की अन्य टीमों को सनसनीखेजवारदातों को अंजाम दे रहे फरार आरोपी अंकित शर्मा के संबंध में सूचना संकलित कर, उसे गिरफ्तार करने हेतु समुचित दिद्गाा निर्देद्गा दिये गये थे।

                                कुखयात बदमाद्गा अंकित शर्मा, इंदौर शहर में फायर आर्म्स का उपयोग कर सिलसिलेवार गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दे रहा था जोकि लोगों को जान से मारने की नियत से गत सप्ताह में 03 बार गोली चला चुका था। उक्त बदमाद्गा को पकड़ने के लिये क्राईम ब्रांच की टीम को निर्देद्गिात किया गया था इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच की टीम ने बदमाद्गा अंकित शर्मा की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किया बाद क्राईम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि आरोपी अंकित शर्मा ग्राम थुलेट में छुपा हुआ है। सूचना पर थाना खुड़ैल को अवगत कराया गया तद्‌उपरांत संयुक्त कार्यवाही करते हुये ग्राम थुलेट पहुंचकर आरोपी अंकित शर्मा के घर पर दविद्गा दी जहां पर आरोपी अंकित शर्मा उपस्थित मिला बाद पुलिस टीम द्वारा आरोपी को हिरासत में लिया जाकर उसके घर पर गांजे की सूचना होने के आधार पर तलाद्गाी ली जिसमें तलाद्गाी के दौरान तीन प्लास्टिक की बोरी में से अवैध पदार्थ का गांजा बरामद हुआ जिसकी कुल मात्रा 24 किलो 700 ग्राम पाई गईजिसकी व्यवसायिक कीमत करीब 07 लाख 50 हजार रूपये ऑकी गई है। आरोपी को मौके से अवैध गांजे सहित थाना खुड़ैल के अपराध क्रमांक 142/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।आरोपी अंकित शर्मा से की गई पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह अपने साथीदारानों के साथ मिलकर संग्ठित गिरोह चलाता है जोकि उनके साथ मिलकर अवैध रूप से गांजे की तस्करी भी करता था। आरोपी से ज्ञात जानकारी पर यह विदित हुआ कि वह इंदौर में गोलीबारी कर कई प्रकरणों में फरार चल रहा था अतः फरारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गांजा सप्लाय कर खर्चा चला रहा था।
                                आरोपी अंकित शर्मा कई अपराधिक प्रकरणों में भी इंदौर से फरार चल रहा था जिसके संबंध में विवरण इस प्रकार है कि : -  आरोपी अंकित शर्मा ने अपने साथीदारान कृष्णा कटारे व मोहित भाट के साथ दिनांक 22.03.2019 को थाना जूनी इंदौर क्षेत्र में हरप्रीत सिंह मकन के घर जाकर विवाद किया था जिसमें कृष्णा कटारे व मोहित भाट ने चाकुओं से हरप्रीत सिंह मकन के उपर हमला किया था किंतु हमले में हरप्रीत सिंह, बच गया था जिसमें उसकी मॉ और बहिन ने हरप्रीत सिंह को घर के अंदर दरवाजालगाकर बंद कर बचा लिया था किंतु गालियां देते हुये अंकित शर्मा ने पिस्टल से हरप्रीत सिंह के घर पर गोली से फायर किया था तथा हरप्रीत सिंह के सामने आने पर उसे जान से मार देगें ऐसी धमकी देते हुये आरोपीगण भाग गये थे। आरोपी अंकित शर्मा के मित्रगण अस्सू तथा अरसलान, पंढरीनाथ क्षेत्र में वाहनों की खरीदी बिक्री का व्यापार करते हैं जिनसे हरप्रीत उर्फ हनी सरदार अवैध वसूली करता था वसूली ना देने पर हनी सरदार अंकित शर्मा के दोस्त अस्सू तथा अरसलान को मारने की धमकी देता था। इस बात से आहत होकर आरोपी अंकित शर्मा ने अपने साथियों के साथ हरप्रीत उर्फ हनी सरदार के घर जाकर उस पर गोली चलाई थी। उपरोक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में आरोपियों के विरूद्ध थाना जूनी इंदौर में अपराध क्रमांक 149/19 धारा 452, 336, 394, 506, 34 भादवि व 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था जिसमें तीनों आरोपी घटना के बाद फरार हो गये थे, आरोपी अंकित शर्मा की उपरोक्त प्रकरण में गिरफ्तारी हो चुकी है शेष आरोपी मोहित भाट व कृष्णा कटारे वर्तमान में भी फरार चल रहे हैं।
                                दिनांक 25.03.2019 को आरोपी अंकित शर्मा ने अपनेसाथी जीवन भाट के साथ थाना चंदननगर क्षेत्र में राजा पेट्रोल पंप पर काम करने वाले अरविन्द्र उर्फ सुधीर नामक कर्मचारी पर गोली चलाई थी। आरोपी अंकित शर्मा के मित्र रोहित को रितेद्गा नामक युवक से उधारी के 15 हजार रू लेने थे जिसमें आरोपी अंकित शर्मा ने रितेद्गा को फोन कर धमकाया। रितेद्गा ने आरोपी अंकित शर्मा द्वारा धमकाये जाने की बात अपने सहकर्मियों से कही जोकि राजा पेट्रोल पंप पर काम करते थे। आरोपी अंकित शर्मा ने अपने साथी जीवन भाट के साथ राजा पेट्रोल पंप पर गोली चला दी ताकि रितेद्गा अथवा उसके सहकर्मी भय के कारण आरोपी अंकित शर्मा के मित्र रोहित के पैसे लौटा दे। इस घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में थाना चंदननगर में अपराध क्रमांक 224/19 धारा 307, 34, 394 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
                                इसी दिन दिनांक 25.03.2019 को अपरान्ह्‌ के समय आरोपी अंकित शर्मा अपने साथीदारानों कृष्णा व मोहित के साथ प्री वेल्यू एण्ड कार'' पटेल माटर्स के पास लसूड़िया में स्थित गैरेज पर पहुंचा था चॅूकि कार गैरेज में रविन्दर व हरप्रीत दोनों साझेदार हैं इस तथा 22.03.2019 को आरोपीगण हरप्रीत पर उसके घर जाकर गोली चला कर, विवाद कर चुकेथे जिसमें हरप्रीत द्वारा जूनी इंदौर में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसीलिये हरप्रीत का नुकसान करने की नियत से उन्होंनें उपरोक्त कार गैरेज में घुसकर, वहां के चौकीदार को चाकू दिखाकर डरा के वहां लोहे के सरिये से 08 कारों को तोड़ फोड़ दिया था। इस घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में थाना लसूड़िया में अपराध क्र 350/19 धारा 294, 506, 427 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया गया था।
                                दिनांक 27.03.2019 को थाना चंदननगर में पुनः आरोपी अंकित शर्मा ने अपने साथी शुभम मिलानी के साथ राजा पेट्रोल पंप पर जाकर वहां के कर्मचारी महेद्गा पिता मेवालाल यादव को जान से मारने की नियत से गोलीबारी की जिसमें कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ और फायर किये गये कारतूस आफिस के कॉच से जाकर लगे। आरोपी अंकित शर्मा, ने अपने परिचित के एक मकान का सौदा अपने मित्र फारूख के माध्यम से कर, किसी अन्य व्यक्ति को बिकबाया था जिसमें फारूख से कमीद्गान की राद्गिा करीब 03 लाख 50 हजार रू अंकित शर्मा प्राप्त करना चाहता था लेकिन फारूख कमीद्गान की राद्गिा को अंकित शर्मा को देने में आनाकानी कर रहा था। चूॅकि अंकित शर्मा को जब यह ज्ञात हुआ कि फारूख का राजा पेट्रोल पंप पर उठनाबैठना है तो उसने राजा पेट्रोल पंप पर पहुंचकर वहां के कर्मचारी महेद्गा पिता मेवालाल यादव से फारूख के संबंध में पूछताछ की। पेट्रोल पंप कर्मचारी महेद्गा पिता मेवालाल यादव द्वारा फारूख के संबंध में अंकित शर्मा का उपयुक्त जानकारी मुहैया ना कराने की बात को लेकर उनके मध्य परस्पर विवाद हो गया जिसके चलते आरोपी अंकित शर्मा ने राजा पेट्रोल पंप पर गोलीबारी कर दी। उक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में थाना चंदननगर में अपराध क्र 234/19 धारा 307, 294, 34 भादवि का प्रकरण कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया था।
                                इस प्रकार आरोपी अंकित शर्मा ने अपने साथीदारानों के साथ मिलकर इंदौर शहर में सिलसिलेवार गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दिया। आरोपी अंकित शर्मा एक कुखयात किस्म का आदतन अपराधी है जिस पर लूट, डकैती, आबकारी, आर्म्स, हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, सहित करीब डेढ़ दर्जन अपराध इंदौर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीबद्ध है। आरोपी अंकित की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आपराधिक श्रेणी की है जिसमें भाई व पिता सभी पर पूर्व में कई अपराध दर्ज हो चुके हैं। आरोपी अंकित का भाई अंकुर शर्मा वर्तमान में सेंट्रल जेल भोपाल मेंहत्या सहित डकैती के अपराध में दोषी पाये जाने से निरूद्ध होकर आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आरोपी अंकित शर्मा स्वयं भी कई बार जेल जा चुका है जिसमें थाना जूनी इंदौर के प्रकरण क्र 201/08 धारा 398, 396 भादवि के प्रकरण में बैंक कैद्गिायर की हत्या कर डकैती के मामले मे 05 साज जेल में रह चुका है। 
                                आरोपी कक्षा 10 वीं तक पढ़ा लिखा है जोकि प्रापर्टी डीलिंग के अलावा इण्टीरियर डिजायनिंग का कार्य करता था। आरोपी नद्गाा करने का भी आदी है जोकि प्रतिबंधित दवाओं, गांजा, अफीम जैसे मादक पदार्थों का सेवन कर नद्गो की लत की पूर्ति करता था। आरोपी अंकित शर्मा स्वयं भी अपने साथियों के साथ दहद्गात फैलाकर, गुण्डागर्दी तथा अवैध वसूली करता था। आरोपी वारदातें करने के बाद फरार हो गया था जोकि फरारी के दौरान इंदौर के आसपास के सीमावर्ती जिलों जैसे उज्जैन, देवास तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों जैसे देपालपुर, महू, बावलिया, खुड़ैल, आदि जगहों पर छपुकर फरारी काट रहा था। वपुअ (शहर) इंदौर द्वारा क्राईम ब्रांच सहित इंदौर पुलिस की सभी टीमों को इस संयुक्त कार्यवाही हेतु नगद ईनाम से पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है।





बंधपत्र का उलंघन कर अपराध घटित करने वाले बदमाश को पुलिस थाना गांधीनगर द्वारा जेल भेजा गया।




इन्दौर-दिनांक 04 अप्रैल 2019- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर शहर श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र, व्दारा अपराधो मे संलिप्त आदतन अपराधियो पर सखती के साथ प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। श्रीमान के व्दारा दिये गये निर्देश के पालन मे पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सूरज वर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झोन-2 पश्चिम श्री मनीष खत्री के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक गाँधी नगर श्री नितीश उपाध्याय, के निर्देशन में थाना प्रभारी गांधीनगर नीता देअरवाल व्दारा सभी आदतन अपराधियो पर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय से बंध पत्र भरवाकर बाउन्ड ओव्हर किया गया था।
पुलिस थाना गांधीनगर क्षैत्रांगर्तत रहने वाला सुचीबद्ध बदमाश मनोज पिता हरिराव बैलम निवासी नया बसेरा नैनोद मल्टी इन्दौर को प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही के अंतर्गत धारा 151 जाफौ मे एसडीएम न्यायालय पेश कर 06 माह के लिये बाउन्ड ओव्हर किया गया था। बदमाश मनोज बैलम के व्दारा बाउन्ड ओव्हर की अवधी के दौरान मारपीट का अपराध घटित किया था, बदमाश के अपराध घटित करने के बाद थाना प्रभारी गांधी नगर नीता देअरवाल के व्दारा बदमाश मनोज पिता हरिराव बैलम के विरुद्ध धारा 122 जाफौ के तहत इस्तेगासा एसडीएम न्यायालय पेश किया गया था, जो बाद न्यायालय से बदमाश मनोज पिता हरिराव बैलम का गिरफ्तारी वारन्ट प्राप्त किया जाकर जेल दाखिल किया गया ।
इस उल्लेखनीय कार्य मे थाना प्रभारी नीता देअरवाल व सउनि अब्दुल हमीद खान की अहम भुमिका रही ।




इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 239 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में




इन्दौर-दिनांक 04 अप्रैल 2019-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री मो युसूफ कुरैशी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को फरार एवं स्थायी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 239 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

90 आदतन व 43 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 04 अप्रैल 2019-इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 90 आदतन व 43 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहतप्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

23 गैर जमानती, 43 गिरफ्तारी एवं 145 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 04 अप्रैल 2019-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को 23 गैर जमानती, 43 गिरफ्तारी एवं 145 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुऐं/सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 17 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 04 अप्रैल 2019- पुलिस थाना तेजाजी नगर द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को 01.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर भावना नगर माताजी मंदिर के पास से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, संतोष पिता रमेश खेडे, शुभम पिता प्रकाश वानखेडें, नीतेश पिता छोटु सोनी, राहूल पिता देवराम कटारे, कमल पिता देवाराम कटारे, कमल पिता कालूराम खेडे, विष्णू पिता अशोक को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
                पुलिस थाना द्वारकापुरी द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल2019 को 02.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर महालक्ष्मी नगर परिसर बिजली के खंबें के पास से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, जयकुमार पिता राजा बात्रा, गिरीश पिता मुरलीधर, मुकेश पिता रामलाल कौशल, विजय पिता रमेश वीरानी, मनोज पिता शकंरलाल चौधरी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 2370 रूपयें नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
                पुलिस थाना सेट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को 07.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन के पास बडी लाईन से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 18 जुनी इन्दौर निवासी लंकी पिता रामेश्वर सेन को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व सट्‌टा उपकरण जप्त कियें गयें।
                पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मांगलिया चुरिया अस्पताल के पास अम्बेडकर नगर और अनुप टाकीज के सामनें से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 847 कृष्णबाग कालोनी निवासी मिथून पिता मोहनसिंह और बाबा की बाग निवासी मो इरफान पिता मो बाबू को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 1100 रूपयें नगदीव सट्‌टा उपकरण जप्त कियें गयें।
                पुलिस थाना भवंरकुआं द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को 16.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर चितावद हनुमान मंदिर के पास से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 140 चितावद निवासी अशोक पिता स्व रामगोपाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 560 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण जप्त कियें गयें।
                पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर अम्बिकापुरी गार्डन से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 14 नगीन नगर निवासी मयंक पिता हरीश सोनी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 1560 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण जप्त कियें गयें।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 14 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 04 अप्रैल 2019- पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 कों 20.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कलाली मोहल्ला से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, अनाज मंडी गेट के पास कलाली मोहल्ला इंदौर निवासी नितीन पिता स्व पप्पु वर्माको पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 800 रूपये कीमत की 18 क्वाटर अवैध शराब मय गाड़ी के जप्त की गयी।
                पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 कों 08.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर विनोबा विनय दुध डेरी के पास से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 448 विनोबा नगर गाय वाली गली दुध डेयरी के पास इंदौर निवासी शिवम पिता जगदीश कैथवास को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1400 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना विजय नगर द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को 01.45 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर पुमा शु शोरूम के पास सत्यसाई चौराहा विजय नगर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 456 राजीव आवास बिहार विजय नगर इन्दौर निवासी महेंद्र सिंह पिता भगतसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना लसुडिया द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 कों 21.30 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बाबजी नगर गार्डन के पास से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 212  नैनोसिटी निवासी लक्ष्मीनारायण पिता रामेश्वर नवेरिया को पकडा गया। पुलिस द्वाराइसके कब्जे से 300 रूपयें कीमत की 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 कों 12.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर उर्दु स्कुल के पास खजराना से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, चमार मोहल्ला खजराना इंदौर निवासी ओमप्रकाश पिता मांंिगलाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 200 रूपयें कीमत की 2 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 कों 20.20 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर शकंर कुम्हार का बगीचा से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 95/12 नंदा नगर इंदौर निवासी अमरजीत पिता रोशनसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1000 रूपयें कीमत की 20 पाव अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 कों मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, प्रयास पिता ललित टेम्बुरनें और शुभम पिता भाईराम पटेल और नवीन पिता महेश चौधरी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 60 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिसथाना तेजाजी नगर द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को 13.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर रालामंडल पुल के पास से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 217 भावना नगर इंदौर निवासी विजय पिता राधेश्याम आर्य को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को 21.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नगीन नगर पुलिया के पास से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 22/1 अखंड नगर एरोड्रम इंदौर निवासी रोहित पिता दिनेशराव जाधव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 30 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना चदंन नगर द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को 16.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर जीरा फैक्ट्री के सामनें से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, चदंन नगर इंदौर निवासी सुरज पिता गब्बर वसुनिया को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 19250 रूपयें कीमत की 350 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना राजेंद्र नगर द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को 18.15 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर केसरबाग ब्रिज के नीचें से अवैध शराबबेचते/ले जाते हुए मिलें, रिलेक्स गार्डन के पास इंदौर निवासी अजय पिता गोंविद राठौर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1200 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना द्वारकापुरी द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को 11.15 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर रेयान स्कुल के पास खाली मैदान वीआईपी परस्पर कालोनी से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, सी 11 दिग्विजय मल्टी इंदौर निवासी विजय पिता हीरालाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 16300 रूपयें कीमत की 326 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब सेवन करते हुए मिलें, 03 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 04 अप्रैल 2019- पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 कों 23.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मालवा मिल चौराहा के पास आमरोड पर से सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते हुए मिलें, 333 लाला बगीचा इंदौर निवासी राकेश पिता कालूराम कुंडोंलें को पकडा गया।
                पुलिस थाना गांधीनगर द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019कों मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर पेट्रोल पंप के सामनें गांधीनगर सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते हुए मिलें, नेनोद मल्टी इंदौर निवासी गोपाल पिता दशरथ और सिद्धार्थ नगर निवासी पकंज पिता सिद्धार्थ गोयल को पकडा गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 06 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 04 अप्रैल 2019-पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को 11.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर गीता भवन हॉस्पीटल चौराहा पलासिया से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, बडी ग्वालटोली इंदौर निवासी नंदलाल पिता भूरालाल जी मालविय को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक अवैध चाकू जप्त किया गया।
                पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को 19.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नोबल पब्लिक स्कुल के पास खजराना से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, मुमताज बाग कालोनी सजंय का मकान खजराना इंदौर निवासी अर्जुन को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध हथियार जप्त किया गया।
पुलिसथाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को 21.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर एनटीसी ग्राउंड विद्युत मंडल कार्यालय के पास से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 511 सर्वहारा नगर इंदौर निवासी विशाल पिता धर्मेद्र वर्मा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा जप्त किया गया।
                पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर दीपमाला चौराहा और बाणगंगा नाका सुलभ काम्पलेक्स से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 36 शिवकंट नगर इंदौर निवासी अनित और 52/2 भगतसिंह नगर निवासी रवि उर्फ मायकल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा व छूरी जप्त किया गया।
                पुलिस थाना आजाद नगर द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2019 को 12.20 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर शांति नगर देशी कलाली के सामनें मुसाखेडी से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, शांति नगर मुसाखेडी इंदौर निवासी राजा पिता चेनसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध चाकू जप्त किया गया।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व करकार्यवाही की गयी है।