Wednesday, November 4, 2015

हत्या के प्रयास के फरार आरोपी की गिरफ्‌तारी हेतु इंदौर पुलिस द्वारा 15 हजार रूपये ईनाम की उद्‌घोषणा


इन्दौर 04 नवम्बर 2015-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा पुलिस थाना तुकोगंज के अप.क्रं. 675/15 धारा 307,294,34 भादवि के अपराध में फरार आरोपी विक्का उर्फ विक्रम पिता बद्रीलाल भामी निवासी गोमा की फेल, इन्दौर की गिरफ्‌तारी हेतु 15 हजार रूपये ईनाम की उद्‌घोषणा की गयी है।
                दिनांक 14.10.15 को आरोपी विक्का उर्फ विक्रम पिता बद्रीलाल भामी द्वारा फरियादी मजरूह निर्मल उर्फ पिन्टू निवासी गोमा की फेल को पूर्व रंजिश के कारण, अपने भाई राकेश तथा गोलू व कमल के साथ मिलकर, जान से मारने की नियत से देशी कट्‌टे से फायर किया था। आरोपी विक्का उर्फ विक्रम घटना दिनांक से ही फरार है, जिसकी गिरफ्‌तारी हेतु, पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर द्वारा पत्र दिनांक 21.10.15 के माध्यम से 10 हजार रूपयें ईनाम की उद्‌घोषणा की गई थी, परंतु उक्त आरोपी की गिरफ्‌तारी संभव नहीं हो सकी है।
                अतः प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर द्वारा  पुलिस अधीक्षक पूर्व द्वारा उद्‌घोषित ईनाम कोनिरस्त करते हुए, आरोपी विक्का उर्फ विक्रम पिता बद्रीलाल भामी की गिरफ्‌तारी हेतु 15 हजार रू. के ईनाम की उद्‌घोषणा की गई है।

                आरोपी की गिरफ्‌तारी की सूचना देने वाला सूचनाकर्ता यदि चाहेगा तो उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा। एक से अधिक सूचनाकर्ता अथवा पुलिस अधिकारी/कर्मचारी होने पर, पुरस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर का मान्य होगा।


एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपयें का अर्थदण्ड


इन्दौर -दिनांक 04 नवम्बर 2015-माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 04/2011 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी कैलाश पिता जयसिंह बारेला (32) निवासी ग्राम बुलवानिया जिला खरगोन को धारा 8/20 (बी)(॥)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गये। 
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 06.01.2011 को तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस थाना संयोगितागंज श्री एस.बी. शर्मा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो पैर से लगड़ाकर चल रहा है, बस से एक टाट के कट्‌टे में अवैध गांजा लेकर, किसी को देने के लिये खड़ा है। उक्त सूचना पर सक्षम पुलिस अधिकारी के साथ मय फोर्स के उक्त स्थान पर दबिश दी गई तो, मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति वहां खड़ा था, उसके हाथ में एक टाट का कट्‌टा था, जिसे पुलिस द्वारा पकड़करपूछताछ की गई तो उसने अपना नाम कैलाश बारेला बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से टाट के कट्‌टे में रखी चार प्लास्टिक की थैली में रखा 15 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा रखा होना पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपी को धारा 8/20 बी)(॥)(बी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इसके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

पुलिस थाना चंदन नगर का शातिर बदमाश राष्ट्रीयसुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध


इन्दौर-दिनांक 04 अक्टूबर 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश मनोज पिता भेरूलाल राठौर (45) निवसी 655 ई सेक्टर चंदन नगर, इंदौर को पकड़ा गया है। इसके विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रकार के कुल 27 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी मनोज राठौर के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत जिला दण्डाधिकारी द्वारा आरोपी मनोज को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में मनोज पिता भेरूलाल राठौर को पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है, जिसे वैधानिक कार्यवाही कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।

      उक्त आरोपी को गिरफ्‌तार करने में थाना प्रभारी चंदन नगर के मार्गदर्शनमें उनि श्याम सुदंर राजपूत, आर. आरिफ खान, आर. पंकज सांवरिया, आर. अरविन्द सिंह, आर. विश्वस्वरूप सिंह तथा आर. संजय पटेल की सराहनीय भूमिका रही।


हत्या के प्रकरण का फरार ईनामी बदमाश, पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा गिरफ्‌तार


इन्दौर-दिनांक 04 नवम्बर 2015-पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा आज दिनांक 4.11.15 को पुलिस थाना पाटन जिला जबलपुर के हत्या के प्रकरण में फरार आरोपी को गिरफ्‌तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
                पुलिस थाना पाटन जिला जबलपुर के अपराध क्रमांक 362/15 धारा 302 भादवि में का आरोपी बलराम पिता सीताराम सेन (34) निवासी हरदुआ थाना पाटन, जिला जबलपुर, घटना कारित कर फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्‌तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जिला जबलपुर द्वारा 5 हजार रूपयें का ईनाम घोषित किया गया है। आज दिनांक 4.11.15 को पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा थाना क्षेत्र तीन इमली चौराहे से पुलिस थाना पाटन जिला जबलपुर की सूचना पर से, हिकमतअमली द्वारा आरोपी को पकड़कर, अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना पाटन के सुपुर्द किया गया है।

                उक्त आरोपी को पकड़ने में थाना प्रभारी संयोगितागंज श्री डी.एस. बघेल के मार्गदर्शन में प्रआर. 392 सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, आर. 465 सतीश अंजाना तथा आर. 1360 किशोर सोनगरा की सराहनीय भूमिका रही।


पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर द्वारा परिवीक्षाधीन उप निरीक्षको की बैठक ली गई


इन्दौर-दिनांक 04 नवम्बर 2015-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा आज दिनांक 04.11.15 को पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में इन्दौर जिले के 42 परिवीक्षाधीन उप निरीक्षकों की बैठक ली गई। जिसमें पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा प्रत्येक परिवीक्षधीन उप निरीक्षक से पृथक-पृथक उनके कार्य की समीक्षा की गई एवं सुव्यवस्थित शासकीय कार्य करने में आने वाली अड़चनों/समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली गई।

            प्रत्येक परिवीक्षाधीन उप निरीक्षक को उनके विभाग के प्रति दायित्व, उनकी बेसिक ड्‌यूटीज, स्वप्रेरणा से कार्य करने के विषय में, व्यवसायिक जिम्मेदारियों के निर्वहन, पारिवारिक दायित्व, फिजिकल फिटनेस आदि के विषय में विस्तार से समझाईश दी गई। पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अधिकारियों को बताया गया कि, आप लोगो को अच्छी भावनाओं के साथ, मन को मजबूत कर, कार्य करने की आदत डालना चाहियें, जो आपके भविष्य में सुखद अनुभव का अहसास कराएगी। प्रत्येक परिवीक्षाधीन उप निरीक्षक को उचित उदाहरणों के साथ समझाईश देकर यह बताया गया कि, आप लोगों को विपरित परिस्थितियों में भी किस प्रकार से कार्य करना चाहिये।


लेन-देन के विवाद में हत्या करने वाले, सभी चारों आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर-दिनांक 04 नवम्बर 2015-पुलिस थाना सांवेर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 30.10.15 को क्षेत्र के वीरेन्द्र शेखावत, कोमल कारपेन्टर व दीपक वर्मा के बीच लेन-देन के पुराने विवाद को लेकर समझौते के लिये, तिरूपति कालोनी सांवेर में कोमल कारपेन्टर, दीपक, संदीप, राकेश एवंवीरेन्द्र शेखावत, लाला उर्फ विजेन्द्र दरबार, अटल राठौर तथा गौरव एकत्रित हुए। बातचीत के दौरान वीरेन्द्र व कोमल में गाली-गलौच होने लगी इस पर, दीपक व संदीप समझाने लगे तो, इनको वीरेन्द्र व उसके साथियों ने जाति सूचक गालियां दी व मना करने पर, गौरव ने संदीप को सिर में लट्‌ठ से वार किया तथा वीरेन्द्र ने चाके से संदीप के सीने में वार कर, उसकी हत्या कर दी थी व फरार हो गये थे। उपरोक्त घटना से क्षेत्र में सनसनी फैलकर, आरोपियों की गिरफ्‌तारी हेतु आक्रोश व्याप्त था। घटना पर पुलिस थाना सांवेर द्वारा आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, उनकी पतारसी में लग गयी थी।
            प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्‌तारी हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश पर पुलिस अधीक्षक पश्चिम इन्दौर श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सांवेर श्री आर.के. सिंह एवं थाना प्रभारी सांवेर श्री रामगोपाल दीक्षित के नेतृत्व में टीम गठित कर, आरोपियों की पतारसी कर, उनकी शीघ्र गिरफ्‌तारी हेतु लगाया गया। प्रकरण में एस.सी/एसटी धारा लगीहोने से प्रकरण की विवेचना अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सांवेर श्री आर.के. सिंह द्वारा की जाकर, उनके नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटना के सभी चारों आरोपियों को गिरफ्‌तार कर लिया है तथा घटना में प्रयुक्त लट्‌ठ एवं चाकू भी बरामद कर लिये है। पुलिस द्वारा आरोपियान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।
            इस कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सांवेर श्री आर.के. सिंह के नेतृत्व में, थाना प्रभारी सांवेर रामगोपाल दीक्षित, सउनि कमलेश मिश्रा, सउनि विजय अवस्थी, सउनि रामगोपाल दीखित, प्रआर. राजेन्द्र सिंह, आर. ज्ञानेन्द्रसिंह, आर. विजय, आर. मोहसीन, आर. राहुल तथा आर. सुमित का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।





इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 108 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में


इन्दौर 04 नवम्बर 2015- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री ओ.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में कल दिनांक 03 नवम्बर 2015 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 42 आरोपियो को गिरफ्‌तार किया गया जिसके अंतर्गत -

04 आदतन व 10 संदिग्ध बदमाश गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 04 नवम्बर 2015-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 03 नवम्बर 2015 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 04 आदतन व 10 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

10 गैर जमानती वारन्टी, 17 गिरफ्तारी तथा 120 जमानती वारन्ट तामील
इन्दौर-दिनांक 04 नवम्बर2015-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 03 नवम्बर 2015 को 10 गैर जमानती, 17 गिरफ्तारी तथा 120 जमानती वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामील कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।
       
अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 04 नवम्बर 2015-पुलिस थाना लसूडिया द्वारा कल दिनांक 03 नवम्बर 2015 को, 21.30 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर निरंजनपुर नई बस्ती कलाली के पास इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुए मिलें, हीरानगर थाना के पास मैन रोड हीरानगर निवासी श्याम पिता परमराम मराठा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक देशी पिस्टल मय एक जिंदा कारतूस के जप्त की गयी।
       पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

इन्दौर 04 नवम्बर 2015 -पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्रीसंतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में कल दिनांक 03 नवम्बर 2015 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 66 आरोपियो को गिरफ्‌तार किया गया जिसके अंतर्गत-

14 संदिग्ध बदमाश गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 04 नवम्बर 2015- इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 03 नवम्बर 2015 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 14 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

09 गैर जमानती वारन्टी, 33 गिरफ्‌तारी तथा 114 जमानती वारन्ट तामील
इन्दौर-दिनांक 04 नवम्बर 2015-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 03 नवम्बर 2015 को 09 गैर जमानती वारन्टी, 33 गिरफ्‌तारी तथा 114 जमानती वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्नप्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

जुआ/सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें 08 आरोपी गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 04 नवम्बर 2015-पुलिस थाना महू द्वारा कल दिनांक 03 नवम्बर 2015 को 15.30 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मकान नं. 158 हेण्डपंप के पास पीठ रोड इंदौर से ताश-पत्तों द्वारा हार-जीत का जुआ खेलते हुये मिले प्रेम पिता शंकर हरिजन, दिलीप पिता बसंत महार, कैलाश पिता मांगीलाल तथा प्रकाश पिता छगनलाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1300 रूपये नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
       पुलिस थाना राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक 03 नवम्बर 2015 को, बीजलपुर टापरी के पास इंदौर से सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिले अनिल पिता धर्मा तायडे तथा दिलीप पिता रामलाल सोलंकी, मयूर पिता राजेश राजपूत तथा अशोक शर्मा पिता रामलाल शर्मा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुआ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 04 नवम्बर 2015-पुलिस थाना जूनीइंदौर द्वारा कल दिनांक 03 नवम्बर 2015 को, 12.35 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सेफी नगर बगीचा इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुए मिलें, 34 गिन्नौर स्कूल के पास तलैया रोड भोपाल निवासी मोहम्मद माजिद पिता मोहम्मद मकसूद को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार जप्त की गयी।
       पुलिस थाना रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक 03 नवम्बर 2015 को, 22.40 बजे, रेल्वे क्रासिंग के पास हरिजन कॉलोनी रोड इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुए मिलें, 34 गिन्नौर कॉलोनी तलैया रोड भोपाल निवासी जाफर अली पिता जफर अली खान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।