इन्दौर -दिनांक 04 नवम्बर 2015-माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 04/2011 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी कैलाश पिता जयसिंह बारेला (32) निवासी ग्राम बुलवानिया जिला खरगोन को धारा 8/20 (बी)(॥)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गये।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 06.01.2011 को तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस थाना संयोगितागंज श्री एस.बी. शर्मा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो पैर से लगड़ाकर चल रहा है, बस से एक टाट के कट्टे में अवैध गांजा लेकर, किसी को देने के लिये खड़ा है। उक्त सूचना पर सक्षम पुलिस अधिकारी के साथ मय फोर्स के उक्त स्थान पर दबिश दी गई तो, मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति वहां खड़ा था, उसके हाथ में एक टाट का कट्टा था, जिसे पुलिस द्वारा पकड़करपूछताछ की गई तो उसने अपना नाम कैलाश बारेला बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से टाट के कट्टे में रखी चार प्लास्टिक की थैली में रखा 15 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा रखा होना पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपी को धारा 8/20 बी)(॥)(बी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इसके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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