Friday, March 18, 2011

दो मोबाईल लूटेरे क्राईम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार, ३० मोबाईल हेंडसेट बरामद


इन्दौर - दिनांक १८ मार्च २०११- अति. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा महेष चन्द जैन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो बदमाष सन्नी एवं चीना मोटर सायकल से राहगीरों को चाकू अड़ाकर लूट की वारदात काफी समय से कर रहे है तथा वे दोनों इस समय बंगाली चौराहे की तरफ पुनः मोबाईल लूटने की नीयत से घूम रहे है सूचना पर तत्काल उप पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा जितेन्द्रसिंह को कार्यवाही सुनिष्चित करने हेतु निर्देषित किया गया । निर्देष के पालन में उपपुलिस अधीक्षक अपराध शाखा जितेन्द्रसिंह के मार्ग दर्षन में उप निरीक्षक मनीषराजसिंह भदौरिया एवं टीम के प्र.आर. दीपक पंवार ,रजाक खान एवं आर. दिनेष सरगैया को कार्यवाही हेतु लगाया गया । टीम द्वारा निर्देष प्राप्त कर तत्काल रवाना होकर बंगाली चौराहे तरफ पंहुचकर सन्नी एवं चीना की तलाष आसपास करने पर मुखबिर द्वारा बताया गया कि दोनों बंगाली चौराहे पर स्थित शराब की दुकान के सामने बाईक लेकर खडे है । टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुऐ दोनों बदमाषों को पकडने में सफलता हासिल की । दोनों से उनके नाम पते पूछने पर उन्होंने अपना नाम १. नीलेष नामदेव उर्फ कांचा उर्फ नोकिया उर्फ चीना पिता मुन्नालाल नामदेव निवासी कालानी नगर इंदौर २. सन्नी पिता संजय सनान्से निवासी ८६ हुकुचन्द कालोनी इंदौर बताया ।
                 पुलिस द्वारा दोनों बदमाषो की तलाषी लेने पर इनके पास से दो-दो मोबाईल मिले ,तब दोनों बदमाषों को थाना पलासिया ले जाकर सघन पूछताछ करने पर दिनांक २६/२/११ की रात्री में फरियादी लोकेष पटेल को मनोरमागंज में चाकू मारकर मोबाईल लूट की वारदात करना स्वीकार किया साथ ही दोनों बदमाषों ने इसी प्रकार मोबाईल लूटने की कई अन्य वारदात कराना भी स्वीकार किया । दोनों बदमाषों की निषादेही पर उनसे अभी तक कुल ३० मोबाईल हेंडसेट बरामद किये जा चुके है एवं घटनाओं में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं चाकू बरामद किये गये है। अग्रिम कार्यवाही थाना पलासिया पुलिस द्वारा की जा रही है । इनसे अभी और भी मोबाईल लूट की वारदातो का पता चलने की प्रबल संभावना है।

नियम १०० (२) सुरक्षा शीशा केन्द्रीय मोटरयान नियम १९८९

इन्दौर-दिनांक १८ मार्च २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात संजयसिंह ने बताया कि शहर में चार पहिया वाहनो की खिड़कियों के कॉच पर जो फिल्म लगायी जा रही है, नियम विरूद्व होकर काली फिल्म का बहुतायत से उपयोग किया जा रहा है ।
        केन्दीय मोटरयान नियम १९८९ की धारा १००(२) के अनुसार :-प्रत्येक मोटरयान का वायुरोधी कॉच और खिडकियों के कॉच ऐसे होगें और वे ऐसी दशा में बनाए रखे जाएॅगें कि दृश्यप्रेषण का प्रकाश ७० प्रतिशत से अन्यून हो । बाजू की खिडकियों में प्रयुक्त कॉच ऐसे होगें  और ऐसी दशा में बनाये रखें जाएॅगें कि दृश्यप्रेषण का प्रकाश ५० प्रतिशत से अन्युन हो और भारतीय मानक  भा.मा. २५५३ भाग २-२ -१९९२ के अनुरूप होगें ।  
        अतः आम जनता एवं वाहन चालकों से अनुरोध है कि अपने वाहनों की खिड़कियों के कॉच पर उपरोक्त भारतीय मानक के अनुसार फिल्म लगवाये । यातायात पुलिस द्वारा दो दिन समझाईश के बाद इस नियम के तहत आगामी दिनों में सख्त कार्यवाही की जावेगी ।

२९ टाटा मैजिक,११ सिटीवेन तथा ३ आटोरिक्षा सहित कुल ४८९ वाहनों पर ४२,५०० रूपये अर्थदण्ड

इंदौर १८ -मार्च-२०११, यातायात उप पुलिस अधीक्षक पूर्वीक्षेत्र प्रदीपसिंह चौहान ने बताया कि यातायात विभाग व्दारा नगर के आन्तरिक मार्गो पर चलने वाले टाटा मैजिक/सिटी वेन वाहनों के विरूध्द चलाये गये अभियान में २९ टाटा मैजिक पकड़ी गयी जिन पर रूट नहीं लिखा था,एैसे वाहनों को पकड़कर यातायात में उन वाहनों पर के रूट लिखवाये गये तथा अर्थदण्ड किया गया । ११ सिटी वेन, तथा ३ आटोरिक्षा वाहन के विरूध्द रॉग पार्क उल्लंधन पर कार्यवाही की गयी ।
                   आज की गयी कार्यवाही  के अन्तर्गत कुल ४८९  वाहनों पर कार्यवाही करते हुए ४२,५०० रूपये अर्थदण्ड वसूल किया गया है । जिसमें २०२ रॉग पार्क होने पर, २११  दुपहिया वाहन चालकों व्दारा हेलमेट का उपयोग न करने, ४१ चार पहिया वाहन चालकों व्दारा वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग न करने पर, ३५ वाहन चालकों व्दारा चौराहे पर जानबूझ कर स्टाप लेन  का उल्लंधन करने पर, अर्थदण्ड की कार्यवाही ।
                  यातायात विभाग एवं नगर पालिक निगम की रिम्वुअल गेंग व्दारा आज संयुक्त रूप से रेल्वे स्टेषन बड़ी लाईन सियागंज कार्नर,सैफी चौराहे के बीच रोड़ पर लगे हाथ ठेले,दुकान सीमा से अधिक सीमा में रखे गये सामान नगरपालिक निगम व्दारा जप्त किये गये । यातायात विभाग की क्रेन वाहन व्दारा इस कार्यवाही के अन्तर्गत २०२ रॉग पार्क खड़े वाहनों पर कार्यवाही की गयी  इसके साथ ही साथ नोटिस चस्पा की कार्यवाही की गयी । 

१५ आदतन, १३ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १८ मार्च २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक १७ मार्च २०११ को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए १५ आदतन तथा १३ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११०, १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०५ स्थायी, ४४ गिरफ्तारी व १३४ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर - दिनांक १८ मार्च २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक १७ मार्च २०११ को ०५ स्थायी, ४४ गिरफ्तारी व १३४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए मिले १२ युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १८ मार्च २०११- पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक १७ मार्च २०११ को १५.०० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गुर्जर खेडा पुलिया के पास से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए मिले पूनमचंद्र, संतोष, राकेष, अजीत, संजय, दीपक, कैलाष, सत्तू, प्रदीप, विजय, गणेष तथा कैलाष को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ६०१० रूपये तथा ताष पत्ते बरामद किये गये।
                पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब बेचते/ ले जाते हुए ०२ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १८ मार्च २०११- पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक १७ मार्च २०११ को २०.४५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार श्यामाचंद्र शुक्ल नगर इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले सचिन पिता छीतरसिंह (२१) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६६० रूपए कीमत की २२ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई ।
        पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक १७ मार्च २०११ को १९.१० बजे होली चौक गुर्जरखेडा से अवैध रूप से शराब ले जाते हुए मिले पत्थरनाला किषनगंज निवासी नित्या पिता मांगीलाल लोधी (४०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १०० रूपए कीमत की ०५ लीटर देषी कच्ची शराब बरामद की गई ।
        पुलिस द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित ०३ बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक १८ मार्च २०११- पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक १७ मार्च २०११ को १२.३५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भागीरथपुरा इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले यही के रहने वाले गोलू पिता विजय सिंह (२१) तथा बादल का भट्टा निवासी षिव पिता रामप्रसाद (२७) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ०१ खुकरी तथा ०१ गंडासा बरामद किया गया।
               पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक १७ मार्च २०११ को १०.४५ बजे दरगाह मैदान खजराना से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले कांदीग्राम खजराना निवासी  तोफिक पिता शाबिर खान (१९) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ चाकू बरामद किया गया।
                 पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।